CURRENT AFFAIRS – 26/10/2024

Pink Cocaine

CURRENT AFFAIRS – 26/10/2024

CURRENT AFFAIRS – 26/10/2024

Physicist, IISc ex-professor Rohini Godbole passes away /भौतिकशास्त्री, IISc की पूर्व प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले का निधन

Syllabus : Prelims Fact

Source : The Hindu


Padma Shri recipient and pioneer of particle physics in India, Professor Rohini Godbole, passed away in Pune.

Analysis of the News

  • In a condolence note, the Indian Institute of Science (IISc) said: “With great sadness, we deeply mourn the passing of Prof. Rohini Godbole. She passed away peacefully early this morning in her sleep.
  • In addition to being a great scientist, she was a great leader, guide, colleague, and friend. She was a champion of women in science.” She joined the IISc in 1995 and retired as professor in 2018.
  • She won many accolades and awards, including the Padma Shri, Ordre national du Mérite from France, among others.
  • She did her M.Sc in IIT-Bombay and received the silver medal. She completed her Ph.D. from the State University of New York, Stony Brook, in 1979. She was a visiting professor at various institutes and universities around the worlde.
  • “After serving on the faculty of the University of Bombay, she joined the IISc in November 1995. She retired as a full professor from the institute in July 2018 but continued her research activities at the Centre for High Energy Physics (CHloEP) till date,” the IISc said.

भौतिकशास्त्री, IISc की पूर्व प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले का निधन

पद्मश्री से सम्मानित और भारत में कण भौतिकी की अग्रणी प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले का पुणे में निधन हो गया।                                                                                                                   

समाचार का विश्लेषण

  • भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) ने एक शोक संदेश में कहा: “बहुत दुख के साथ, हम प्रो. रोहिणी गोडबोले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। आज सुबह उनकी नींद में ही शांतिपूर्वक निधन हो गया।
  • एक महान वैज्ञानिक होने के अलावा, वह एक महान नेता, मार्गदर्शक, सहकर्मी और मित्र थीं। वह विज्ञान में महिलाओं की चैंपियन थीं।” वह 1995 में IISc में शामिल हुईं और 2018 में प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुईं।
  • उन्होंने पद्म श्री, फ्रांस से ऑर्ड्रे नेशनल डू मेरिट सहित कई पुरस्कार और सम्मान जीते।
  • उन्होंने IIT-बॉम्बे से Sc किया और रजत पदक प्राप्त किया। उन्होंने 1979 में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यूयॉर्क, स्टोनी ब्रुक से अपनी पीएचडी पूरी की। वह दुनिया भर के विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर थीं।
  • IISC ने कहा, “बॉम्बे विश्वविद्यालय के संकाय में सेवा देने के बाद, वह नवंबर 1995 में आईआईएससी में शामिल हुईं। वह जुलाई 2018 में संस्थान से पूर्ण प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुईं, लेकिन उन्होंने आज तक उच्च ऊर्जा भौतिकी केंद्र (CHLOEP) में अपनी शोध गतिविधियां जारी रखी हैं।”

ISRO-DBT sign agreement to conduct biotechnology experiments in space station / इसरो-डीबीटी ने अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

Syllabus : Prelims Fact

Source : The Hindu


ISRO and the DBT are collaborating to conduct experiments for India’s upcoming Bharatiya Antariksh Station, focusing on health impacts and bio-manufacturing innovations.

  • This partnership aligns with the BIOE3 policy aimed at enhancing India’s bio-economy, projected to reach $300 billion by 2030.

ISRO-DBT Collaboration for Bharatiya Antariksh Station (BAS)

  • The Indian Space Research Organisation (ISRO) and the Department of Biotechnology (DBT) signed an agreement to design and conduct experiments for integration into the Bharatiya Antariksh Station (BAS), an indigenous space station planned for 2028–2035.

Proposed Experiments

  • Potential studies include examining muscle loss due to weightlessness, algae suitability for nutrition and food preservation, algae-based jet fuel, and radiation’s health impacts on crew members.

Gaganyaan Mission Preparations

  • Gaganyaan, India’s first crewed space mission slated for 2025–2026, will be preceded by three uncrewed test missions.
  • Selected biological experiments may be conducted on these test flights to gather preliminary data.

BIOE3 Policy and Bio-Manufacturing

  • The ISRO-DBT partnership supports the DBT’s BIOE3 (Biotechnology for Economy, Environment and Employment) policy to boost India’s bio-manufacturing sector, anticipated to reach a $300 billion value by 2030.
  • Focus areas include innovations in human health, novel pharmaceuticals, regenerative medicine, waste management, and bio-based technology, also encouraging start-ups in the bio-economy sector.

इसरो-डीबीटी ने अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

इसरो और डीबीटी भारत के आगामी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रयोग करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य प्रभावों और जैव-विनिर्माण नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

  • यह साझेदारी BIOE3 नीति के अनुरूप है जिसका उद्देश्य भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, जिसके 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) के लिए इसरो-डीबीटी सहयोग

  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) में एकीकरण के लिए प्रयोगों को डिजाइन करने और संचालित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 2028-2035 के लिए योजनाबद्ध एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है।

प्रस्तावित प्रयोग

  • संभावित अध्ययनों में भारहीनता के कारण मांसपेशियों की हानि, पोषण और खाद्य संरक्षण के लिए शैवाल की उपयुक्तता, शैवाल आधारित जेट ईंधन और चालक दल के सदस्यों पर विकिरण के स्वास्थ्य प्रभावों की जांच शामिल है।

गगनयान मिशन की तैयारियाँ

  • गगनयान, भारत का पहला चालक दल वाला अंतरिक्ष मिशन जो 2025-2026 के लिए निर्धारित है, से पहले तीन बिना चालक दल के परीक्षण मिशन होंगे।
  • प्रारंभिक डेटा एकत्र करने के लिए इन परीक्षण उड़ानों पर चयनित जैविक प्रयोग किए जा सकते हैं।

BIOE3 नीति और जैव-विनिर्माण

  • इसरो-डीबीटी साझेदारी भारत के जैव-विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए डीबीटी की BIOE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति का समर्थन करती है, जिसका 2030 तक 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
  • फोकस क्षेत्रों में मानव स्वास्थ्य, नवीन फार्मास्यूटिकल्स, पुनर्योजी चिकित्सा, अपशिष्ट प्रबंधन और जैव-आधारित प्रौद्योगिकी में नवाचार शामिल हैं, साथ ही जैव-अर्थव्यवस्था क्षेत्र में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना भी शामिल है।

India’s coking coal imports surged to a six-year high in the first half of 2024-25 / भारत का कोकिंग कोल आयात 2024-25 की पहली छमाही में छह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया

Syllabus : Prelims Fact

Source : The Hindu


India’s coking coal imports surged to a six-year high due to rising steel production, with significant increases from Russia.

  • Indian mills have shifted focus from Australia, taking advantage of more cost-effective Russian shipments.

Analysis of the news:

  • India’s coking coal imports for April–September FY25 reached a six-year high of 29.6 million tonnes (mt), up 3% from 28.8 mt year-on-year.
  • Russia’s coking coal shipments to India surged over 200%, with a 40% increase in H1 FY25 to 4 mt, compared to 2.9 mt in the previous year.
  • Indian mills benefited from Russia’s discounted coal, reducing reliance on Australian imports.
  • Higher imports are linked to India’s increased steel production.
  • Presently India is the world’s second-largest crude steel producer and the largest coking coal importer.

भारत का कोकिंग कोल आयात 2024-25 की पहली छमाही में छह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया

रूस से उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, बढ़ते इस्पात उत्पादन के कारण भारत का कोकिंग कोल आयात छह साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।

  • भारतीय मिलों ने अधिक लागत प्रभावी रूसी शिपमेंट का लाभ उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया से अपना ध्यान हटा लिया है।

समाचार का विश्लेषण:

  • अप्रैल-सितंबर वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का कोकिंग कोल आयात छह साल के उच्चतम स्तर 6 मिलियन टन (एमटी) पर पहुंच गया, जो पिछले साल के 28.8 एमटी से 3% अधिक है।
  • भारत में रूस के कोकिंग कोल शिपमेंट में 200% से अधिक की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 40% बढ़कर 4 एमटी हो गई, जबकि पिछले साल यह 9 एमटी थी।
  • भारतीय मिलों को रूस के रियायती कोयले से लाभ हुआ, जिससे ऑस्ट्रेलियाई आयात पर निर्भरता कम हुई।
  • उच्च आयात भारत के बढ़े हुए इस्पात उत्पादन से जुड़ा हुआ है।
  • वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक और सबसे बड़ा कोकिंग कोल आयातक है।

Severe budget crisis sparks concerns over future of UN-led climate dialogue / गंभीर बजट संकट ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली जलवायु वार्ता के भविष्य को लेकर चिंताएँ पैदा कीं

Syllabus : GS 2 : International Relations, GS 3 – Environment

Source : The Hindu


The UNFCCC, the UN’s leading climate change body, faces a severe budget deficit of over 57 million euros in 2024, impacting its ability to support global climate negotiations

  • Delayed payments from key countries, including the U.S. and China, worsen the situation, hindering essential climate actions and initiatives.
  • This budget gap has already forced cancellations and cutbacks in UNFCCC operations.

Severe Budget Shortfall for UNFCCC

  • The UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) faces a budget shortfall of over 57 million euros for 2024.
  • This shortfall represents almost half of the funding needed for annual climate negotiations and implementing global climate agreements.
  • The UNFCCC’s total budget for 2024-25 stands at 240 million euros, with half expected for 2024 operations.

Budget Composition and Funding Sources

  • The UNFCCC budget comprises three main funds: a core fund with obligatory contributions, a supplementary voluntary fund, and an additional fund supporting delegates from poorer nations.
  • Countries like Japan and Germany have met their funding commitments, while others, notably the U.S. and China, have yet to fulfil their obligations for 2024.
  • As of October 2024, the U.S. owes 7.3 million euros to the core budget, while China owes 5.6 million euros.

Impact on UNFCCC Operations

  • Budget constraints have led to reduced operating hours at the UNFCCC’s headquarters in Bonn, Germany, and cancelled regional “climate week” events, previously held in countries like Kenya and Malaysia.
  • Diplomatic sources report additional impacts on staffing, with contract extensions limited to months at a time and reduced travel support for representatives from poorer countries to attend climate talks.

Record Delays in Contributions

  • The 2024 budget has seen record delays in member contributions, often exacerbated by national elections or bureaucratic processes.
  • As of now, the UNFCCC has received only 63 million euros for 2024, the slowest payment rate in its history.

Concerns Over Global Climate Action

  • UNFCCC warns that financial shortfalls could hinder international climate discussions and reduce pressure on leaders to advance climate action.
  • Some argue that UNFCCC’s reliance on voluntary contributions limits its financial stability, while others suggest it could improve efficiency and transparency in operations.

 More About UNFCCC

  • Establishment: The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is an international treaty signed in 1992 at the Earth Summit in Rio de Janeiro.
  • Objective: Its primary goal is to stabilise greenhouse gas concentrations to prevent dangerous human-induced interference with the climate system.
  • Framework: The UNFCCC provides a platform for nearly 198 member countries to negotiate and develop legally binding climate agreements, like the Kyoto Protocol (1997) and the Paris Agreement (2015).
  • Annual Meetings: It organises annual COP (Conference of Parties) meetings, where nations assess progress and set future climate goals.
  • Secretariat: Headquartered in Bonn, Germany, the UNFCCC secretariat oversees day-to-day operations, manages climate funding, and supports developing nations.

गंभीर बजट संकट ने संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली जलवायु वार्ता के भविष्य को लेकर चिंताएँ पैदा कीं

संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख जलवायु परिवर्तन संस्था यूएनएफसीसीसी को 2024 में 57 मिलियन यूरो से अधिक के गंभीर बजट घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वैश्विक जलवायु वार्ताओं का समर्थन करने की इसकी क्षमता प्रभावित हो रही है।

  • अमेरिका और चीन सहित प्रमुख देशों से विलंबित भुगतान से स्थिति और खराब हो रही है, जिससे आवश्यक जलवायु कार्रवाई और पहल में बाधा आ रही है।
  • इस बजट अंतर ने पहले ही यूएनएफसीसीसी के संचालन को रद्द करने और कटौती करने के लिए मजबूर कर दिया है।

UNFCCC के लिए गंभीर बजट घाटा

  • जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) को 2024 के लिए 57 मिलियन यूरो से अधिक के बजट घाटे का सामना करना पड़ रहा है।
  • यह घाटा वार्षिक जलवायु वार्ता और वैश्विक जलवायु समझौतों को लागू करने के लिए आवश्यक निधि का लगभग आधा है।
  • 2024-25 के लिए UNFCCC का कुल बजट 240 मिलियन यूरो है, जिसमें से आधा 2024 के संचालन के लिए अपेक्षित है।

बजट संरचना और निधि स्रोत

  • UNFCCC बजट में तीन मुख्य निधियाँ शामिल हैं: अनिवार्य योगदान वाला एक मुख्य निधि, एक पूरक स्वैच्छिक निधि, और गरीब देशों के प्रतिनिधियों का समर्थन करने वाला एक अतिरिक्त निधि।
  • जापान और जर्मनी जैसे देशों ने अपनी निधि प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया है, जबकि अन्य, विशेष रूप से अमेरिका और चीन, ने अभी तक 2024 के लिए अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है।
  • अक्टूबर 2024 तक, अमेरिका को मुख्य बजट में 3 मिलियन यूरो का भुगतान करना है, जबकि चीन को 5.6 मिलियन यूरो का भुगतान करना है।

UNFCCC संचालन पर प्रभाव

  • बजट की कमी के कारण जर्मनी के बॉन में UNFCCC के मुख्यालय में परिचालन के घंटे कम हो गए हैं और क्षेत्रीय “जलवायु सप्ताह” कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, जो पहले केन्या और मलेशिया जैसे देशों में आयोजित किए जाते थे।
  • राजनयिक स्रोतों ने स्टाफ़िंग पर अतिरिक्त प्रभाव की रिपोर्ट की है, जिसमें अनुबंध विस्तार को एक बार में महीनों तक सीमित कर दिया गया है और जलवायु वार्ता में भाग लेने के लिए गरीब देशों के प्रतिनिधियों के लिए यात्रा सहायता कम कर दी गई है।

योगदान में रिकॉर्ड देरी

  • 2024 के बजट में सदस्य योगदान में रिकॉर्ड देरी देखी गई है, जो अक्सर राष्ट्रीय चुनावों या नौकरशाही प्रक्रियाओं के कारण और भी बढ़ जाती है।
  • अभी तक, UNFCCC को 2024 के लिए केवल 63 मिलियन यूरो मिले हैं, जो इसके इतिहास में सबसे धीमी भुगतान दर है।

वैश्विक जलवायु कार्रवाई पर चिंताएँ

  • UNFCCC ने चेतावनी दी है कि वित्तीय कमी अंतरराष्ट्रीय जलवायु चर्चाओं में बाधा डाल सकती है और नेताओं पर जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के दबाव को कम कर सकती है।
  • कुछ लोगों का तर्क है कि स्वैच्छिक योगदान पर UNFCCC की निर्भरता इसकी वित्तीय स्थिरता को सीमित करती है, जबकि अन्य का सुझाव है कि यह संचालन में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार कर सकता है।

UNFCCC के बारे में अधिक जानकारी

  • स्थापना: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
  • उद्देश्य: इसका प्राथमिक लक्ष्य जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव-प्रेरित हस्तक्षेप को रोकने के लिए ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करना है।
  • रूपरेखा: UNFCCC लगभग 198 सदस्य देशों को क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौते (2015) जैसे कानूनी रूप से बाध्यकारी जलवायु समझौतों पर बातचीत करने और विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
  • वार्षिक बैठकें: यह वार्षिक COP (पार्टियों का सम्मेलन) बैठकें आयोजित करता है, जहाँ राष्ट्र प्रगति का आकलन करते हैं और भविष्य के जलवायु लक्ष्य निर्धारित करते हैं।
  • सचिवालय: जर्मनी के बॉन में मुख्यालय वाला UNFCCC सचिवालय दिन-प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करता है, जलवायु वित्तपोषण का प्रबंधन करता है और विकासशील देशों का समर्थन करता है।

Pink Cocaine / पिंक कोकेन

In News


  • According to the Drug Enforcement Administration and epidemiologists “pink cocaine,” has become a dangerous and increasingly popular part of the club scene in U.S. cities.

About Pink Cocaine:

  • The pink cocaine generally does not contain any cocaine.
  • Composition: Common ingredients found in pink cocaine include methamphetamine, ketamine (a dissociative anaesthetic known for its hallucinogenic effects), MDMA (ecstasy), benzodiazepines, crack, and caffeine.
  • It gets its pink hue from food colouring typically including at least one stimulant and one depressant.
  • This drug cocktail is also known by street names such as tusi, tuci, cocaina rosada, tucibi, pink powder etc.
  • Health effects: It can cause hallucinations and can impact breathing and heart attacks, high blood pressure, a heightened risk of stroke, behavioural changes, addiction, anxiety, depression, and even psychosis.
  • It contains unpredictable contents that pose significant risks to users, and experts warn that some batches may be contaminated with fentanyl, a potent opioid fueling the surge in overdose deaths.

पिंक कोकेन

  • ड्रग प्रवर्तन प्रशासन और महामारी विज्ञानियों के अनुसार, “गुलाबी कोकीन” अमेरिकी शहरों में क्लबों का एक खतरनाक और तेजी से लोकप्रिय हिस्सा बन गया है।

पिंक कोकेन के बारे में:

  • पिंक कोकेन में आम तौर पर कोई कोकेन नहीं होता है।
  • संरचना: पिंक कोकेन में पाए जाने वाले आम तत्वों में मेथामफेटामाइन, केटामाइन (एक विघटनकारी एनेस्थेटिक जो अपने मतिभ्रमकारी प्रभावों के लिए जाना जाता है), MDMA (एक्स्टसी), बेंजोडायजेपाइन, क्रैक और कैफीन शामिल हैं।
  • इसे अपना गुलाबी रंग खाद्य रंग से मिलता है जिसमें आम तौर पर कम से कम एक उत्तेजक और एक अवसादक शामिल होता है।
  • इस ड्रग कॉकटेल को सड़क के नामों जैसे तुसी, तुसी, कोकेना रोसाडा, तुसीबी, गुलाबी पाउडर आदि से भी जाना जाता है।
  • स्वास्थ्य प्रभाव: यह मतिभ्रम पैदा कर सकता है और सांस लेने और दिल के दौरे, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक का जोखिम, व्यवहार में बदलाव, लत, चिंता, अवसाद और यहां तक ​​कि मनोविकृति को भी प्रभावित कर सकता है।
  • इसमें अप्रत्याशित सामग्री होती है जो उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है, और विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि कुछ बैच फेंटेनाइल से दूषित हो सकते हैं, जो एक शक्तिशाली ओपिओइड है जो ओवरडोज से होने वाली मौतों में वृद्धि को बढ़ावा देता है।

Sharpen the anti-defection law, strengthen democracy / दलबदल विरोधी कानून को और कड़ा किया जाए, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए

Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : Indian Polity

Source : The Hindu


Context :

  • The anti-defection law in India, introduced in 1985, aims to stabilise governments by restricting legislators from defecting to other parties.
  • While effective to some extent, the law faces criticism due to delays and discretionary power in decision-making.Proposed reforms suggest setting time limits and enhancing transparency in defection cases.

Introduction

  • The anti-defection law in India, a crucial instrument designed to maintain the stability of governments and uphold the integrity of democratic institutions, has been a subject of much debate since its inception.
  • Introduced in 1985, the law sought to address the rampant party-switching by legislators, which frequently led to political instability.
  • While it has been somewhat effective in curbing the practice of defection, various loopholes and implementation issues have surfaced over time, necessitating further reforms.

Historical genesis of the law

  • Historical trends: The problem of defection has deep roots in Indian politics, dating back to the post-Independence era.
    • In the first few decades following Independence, India experienced a significant number of defections, which often resulted in the destabilisation of governments.
    • This trend not only undermined the mandate of the electorate but also raised serious ethical questions about the conduct of elected representatives.
  • Nature of Defections: Legislators would switch parties, sometimes in exchange for financial gains or ministerial positions, leading to the fall of governments and the formation of new ones without fresh elections.
  • This was colloquially referred to as “Aaya Ram, Gaya Ram”, a phrase that originated from an incident in Haryana in the 1960s, where a legislator, Gaya Lal, switched parties multiple times in a single day.
  • Such incidents underscored the need for a law to curb this practice.

What was the Indian legislative response to defections?

  • Indian Parliament enacted the anti-defection law through the 52nd Amendment to the Constitution, introducing the Tenth Schedule during Rajiv Gandhi’s tenure as Prime Minister.
  • This law laid down the grounds for disqualification of Members of Parliament and State legislatures on the basis of defection.
  • A member could be disqualified if they voluntarily gave up the membership of their political party or disobeyed the party whip in key votes such as confidence motions or Budget approvals.
  • The law was aimed at providing stability to governments and ensuring that elected representatives remained loyal to the party’s mandate on which they were elected.

What were the loopholes in the Anti-Defection Law?

  • While the initial law provided some deterrence against defections, it still had loopholes.
  • One significant flaw: was the provision that allowed a split in a party if at least one-third of the members defected, which often led to mass defections.
    • The 91st Amendment in 2003 addressed this issue by requiring that at least two-thirds of the members of a party must agree for a “merger” to avoid disqualification.
    • This made it more challenging for small-scale defections to occur and reduced the incidence of such political manoeuvring.

What were the implementation challenges in the law?

  • Despite its intentions, the anti-defection law has faced criticism and challenges in its implementation.
  • The inordinate delay in deciding defection cases. In some instances, Speakers have taken several months, or even years, to render a decision.
  • This delay allows defectors to continue holding their positions, thereby subverting the purpose of the law.
  • The discretionary power vested in the Speaker or Chairperson, without any stipulated time frame for decision-making, has often been a point of contention.
  • The lack of transparency: in the issuance and communication of party whips.
    • Whips are essential instruments used by political parties to ensure discipline among their members, especially on crucial votes.
    • The internal nature of these directives has led to disputes over whether members were adequately informed about the party’s stance, making it difficult to determine the legitimacy of defection cases.
    • While the decisions of the Speaker or Chairperson are subject to judicial review, the courts have generally been reluctant to intervene in defection cases, citing the need to respect the autonomy of the legislature.
    • This has limited the scope for addressing potential abuses of power or ensuring timely resolutions.

Proposed amendments

  • To strengthen the anti-defection law and enhance its impartiality, two key amendments are proposed.
  • The first concerns the time frame for decisions on defection cases: The absence of a fixed timeline for the Speaker or Chairperson to decide on defection cases has resulted in delays and potential misuse of discretionary power, undermining the law’s intent.
  • Solutions: a four-week time frame should be established for resolving defection cases.
    • If a decision is not reached within this period, the defecting members should be deemed to be disqualified from their positions.
    • This amendment to the Tenth Schedule of the Constitution would ensure timely resolutions, prevent arbitrary decisions, and uphold the legislative process’s integrity by limiting political bias and misuse of power.
    • The second is on public notice of party whips: The current lack of transparency in issuing party whips often leads to disputes over whether members were adequately informed.
  • Solution: political parties should be provided with a framework of the service of the whip in the form of a newspaper publication or through electronic communication.
    • Judicial Insight: In Keisham Meghachandra Singh vs The Hon’ble Speaker Manipur Legislative Assembly and Ors. (2020), the Supreme Court of India recommended replacing the Speaker’s role in anti-defection cases with an independent tribunal or a body appointed by the Election Commission of India.
    • In a democracy, the importance of the Speaker or Chairperson’s office cannot be underestimated, as they are crucial in upholding parliamentary integrity and ensuring impartiality.
    • Instead of side-lining this institution, reforms should aim to strengthen its accountability and transparency.
  • Recommendations for Further Exploration: The Government of India must also explore various suggestions made by
    • the Dinesh Goswami committee report (1990),
    • the Hashim Abdul Halim committee report (1994),
    • the 170th report of the Law Commission of India (1999),
    • the Report of the National Commission to review the working of the Constitution of India (2002),
    • the Hashim Abdul Halim committee report (2003) and
    • the 255th report of the Law Commission of India (2015) for strengthening of the anti-defection law.

Way forward: Need for political will

  • Importance of the Anti-Defection Law: However, its implementation has revealed certain gaps and challenges that need to be addressed to make the law more effective and impartial.
  • Need for Amendments: The amendments to the Tenth Schedule of the Indian Constitution should be prioritised to facilitate the effective implementation of the Union Government’s “One Nation, One Election” initiative.
    • By implementing these amendments, the anti-defection law can be revitalised to better serve its purpose in the current political context.
    • It would ensure that elected representatives adhere to the principles of party loyalty and discipline while also protecting the democratic mandate of the electorate.

Conclusion

  • PM, the Leader of the House in the Lok Sabha, and Rahul Gandhi, the Leader of the Opposition, should take up the issue and ensure that the amendments are made to strengthen Indian democracy.
  • In doing so, the law would continue to uphold the stability and the integrity of India’s parliamentary democracy, adapting to the evolving political landscape with greater efficacy and fairness.

Anti-Defection Law

  • Introduction The anti-defection law is part of the Indian Constitution’s Tenth Schedule, introduced through the 52nd Amendment Act of 1985.It aims to prevent elected representatives from defecting to other political parties, thus maintaining government stability.

Objective

  • Designed to curb political instability caused by frequent party-switching.Responded to the toppling of multiple state governments in the 1960s and 1970s.
  • Provisions of the Law Disqualification of MPs/MLAs:
    • Members can be disqualified if they defect by leaving their party or joining another party.
  • Merger Exception:
    • Initially, a defection of one-third of party members was considered a valid “merger.” The 91st Amendment Act of 2003 increased this threshold to two-thirds.
  • Scope of Disqualification :
    • Members who voluntarily give up party membership.
    • Members who vote against party directives without prior permission.
    • Independent Members joining a political party after the election.
    • Nominated Members joining a political party six months after nomination.

Authority on Disqualification

  • The Speaker or Chairman of the respective House decides on disqualification cases.
  • These decisions are subject to judicial review, although the law does not specify a timeframe for resolving cases.

दलबदल विरोधी कानून को और कड़ा किया जाए, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए

संदर्भ:

  • भारत में 1985 में लागू किया गया दलबदल विरोधी कानून, विधायकों को दूसरी पार्टियों में जाने से रोककर सरकारों को स्थिर करने का लक्ष्य रखता है।
  • कुछ हद तक प्रभावी होने के बावजूद, निर्णय लेने में देरी और विवेकाधीन शक्ति के कारण कानून की आलोचना होती है। प्रस्तावित सुधारों में दलबदल के मामलों में समय सीमा निर्धारित करने और पारदर्शिता बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

 परिचय

  • भारत में दलबदल विरोधी कानून, सरकारों की स्थिरता बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण साधन है, जो अपनी शुरुआत से ही काफी बहस का विषय रहा है।
  • 1985 में लागू किया गया यह कानून विधायकों द्वारा बड़े पैमाने पर पार्टी बदलने की समस्या को संबोधित करने का प्रयास करता है, जिसके कारण अक्सर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है।
  • हालांकि यह दलबदल की प्रथा को रोकने में कुछ हद तक प्रभावी रहा है, लेकिन समय के साथ कई खामियां और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे सामने आए हैं, जिससे आगे और सुधार की आवश्यकता हुई है।

कानून की ऐतिहासिक उत्पत्ति

  • ऐतिहासिक रुझान: दलबदल की समस्या की भारतीय राजनीति में गहरी जड़ें हैं, जो स्वतंत्रता के बाद के युग से चली आ रही हैं।
    •  स्वतंत्रता के बाद के पहले कुछ दशकों में, भारत में बड़ी संख्या में दलबदल हुए, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सरकारें अस्थिर हो गईं।
    •  इस प्रवृत्ति ने न केवल मतदाताओं के जनादेश को कमजोर किया, बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के आचरण के बारे में गंभीर नैतिक प्रश्न भी उठाए।
  • दलबदल की प्रकृति: विधायक कभी-कभी वित्तीय लाभ या मंत्री पद के बदले में दल बदल लेते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थीं और नए चुनाव के बिना नई सरकारें बन जाती थीं।
  • इसे बोलचाल की भाषा में “आया राम, गया राम” कहा जाता था, यह वाक्यांश 1960 के दशक में हरियाणा में हुई एक घटना से उत्पन्न हुआ था, जहाँ एक विधायक गया लाल ने एक ही दिन में कई बार दल बदला था।
  • ऐसी घटनाओं ने इस प्रथा को रोकने के लिए एक कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया।

दलबदल के प्रति भारतीय विधायी प्रतिक्रिया क्या थी?

  • भारतीय संसद ने संविधान में 52वें संशोधन के माध्यम से दलबदल विरोधी कानून बनाया, जिसमें राजीव गांधी के प्रधान मंत्री के कार्यकाल के दौरान दसवीं अनुसूची पेश की गई।
  • इस कानून ने दलबदल के आधार पर संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं को अयोग्य ठहराने के आधार निर्धारित किए।
  • किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वे स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं या विश्वास प्रस्ताव या बजट अनुमोदन जैसे महत्वपूर्ण मतदान में पार्टी व्हिप की अवज्ञा करते हैं।
  • कानून का उद्देश्य सरकारों को स्थिरता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना था कि निर्वाचित प्रतिनिधि उस पार्टी के जनादेश के प्रति वफादार रहें जिस पर वे चुने गए थे।

दलबदल विरोधी कानून में क्या खामियाँ थीं?

  • जबकि प्रारंभिक कानून ने दलबदल के खिलाफ कुछ रोकथाम प्रदान की, फिर भी इसमें खामियाँ थीं।
  • एक महत्वपूर्ण दोष: वह प्रावधान था जो कम से कम एक-तिहाई सदस्यों के दलबदल करने पर पार्टी में विभाजन की अनुमति देता था, जिसके कारण अक्सर बड़े पैमाने पर दलबदल होता था।
    •  2003 में 91वें संशोधन ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए यह आवश्यक बना दिया कि अयोग्यता से बचने के लिए किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को “विलय” के लिए सहमत होना चाहिए।
    •  इससे छोटे पैमाने पर दलबदल होने की संभावना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई और इस तरह की राजनीतिक चालबाजी की घटनाओं में कमी आई।

कानून में कार्यान्वयन की चुनौतियाँ क्या थीं?

  • अपने इरादों के बावजूद, दलबदल विरोधी कानून को इसके कार्यान्वयन में आलोचना और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
  • दलबदल के मामलों में निर्णय लेने में अत्यधिक देरी। कुछ मामलों में, स्पीकर ने निर्णय देने में कई महीने या साल भी लगा दिए हैं।
  • इस देरी के कारण दलबदलू अपने पदों पर बने रह सकते हैं, जिससे कानून का उद्देश्य विफल हो जाता है।
  • निर्णय लेने के लिए किसी निर्धारित समय सीमा के बिना, स्पीकर या चेयरपर्सन में निहित विवेकाधीन शक्ति अक्सर विवाद का विषय रही है।
  • पारदर्शिता की कमी: पार्टी व्हिप जारी करने और संचार में।
    •  व्हिप राजनीतिक दलों द्वारा अपने सदस्यों के बीच अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले आवश्यक साधन हैं, खासकर महत्वपूर्ण मतों पर।
    •  इन निर्देशों की आंतरिक प्रकृति ने इस बात पर विवाद पैदा किया है कि क्या सदस्यों को पार्टी के रुख के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई थी, जिससे दलबदल के मामलों की वैधता निर्धारित करना मुश्किल हो गया है।
    •  जबकि स्पीकर या चेयरपर्सन के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, अदालतें आमतौर पर विधायिका की स्वायत्तता का सम्मान करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए दलबदल के मामलों में हस्तक्षेप करने से हिचकती हैं।
    •  इससे सत्ता के संभावित दुरुपयोग को संबोधित करने या समय पर समाधान सुनिश्चित करने की गुंजाइश सीमित हो गई है।

प्रस्तावित संशोधन

  • दलबदल विरोधी कानून को मजबूत करने और इसकी निष्पक्षता बढ़ाने के लिए, दो प्रमुख संशोधन प्रस्तावित हैं।
  • पहला संशोधन दलबदल मामलों पर निर्णय के लिए समय सीमा से संबंधित है: अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा दलबदल मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक निश्चित समय-सीमा की अनुपस्थिति के कारण देरी हुई है और विवेकाधीन शक्ति का संभावित दुरुपयोग हुआ है, जिससे कानून का उद्देश्य कमज़ोर हुआ है।
  • समाधान: दलबदल मामलों को हल करने के लिए चार सप्ताह की समय-सीमा स्थापित की जानी चाहिए।
    •  यदि इस अवधि के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो दलबदल करने वाले सदस्यों को उनके पदों से अयोग्य माना जाना चाहिए।
    •  संविधान की दसवीं अनुसूची में यह संशोधन समय पर समाधान सुनिश्चित करेगा, मनमाने निर्णयों को रोकेगा और राजनीतिक पूर्वाग्रह और सत्ता के दुरुपयोग को सीमित करके विधायी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखेगा।
    •  दूसरा पार्टी व्हिप की सार्वजनिक सूचना पर है: पार्टी व्हिप जारी करने में पारदर्शिता की वर्तमान कमी अक्सर इस बात पर विवाद का कारण बनती है कि सदस्यों को पर्याप्त रूप से सूचित किया गया था या नहीं।
  • समाधान: राजनीतिक दलों को समाचार पत्र प्रकाशन या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से व्हिप की सेवा का ढांचा प्रदान किया जाना चाहिए।
  • न्यायिक अंतर्दृष्टि: केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधान सभा और अन्य (2020) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दलबदल विरोधी मामलों में अध्यक्ष की भूमिका को एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण या भारत के चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त निकाय से बदलने की सिफारिश की।
  • लोकतंत्र में अध्यक्ष या अध्यक्ष के पद के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि संसदीय अखंडता को बनाए रखने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में वे महत्वपूर्ण हैं।
  • इस संस्था को दरकिनार करने के बजाय, सुधारों का उद्देश्य इसकी जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करना होना चाहिए।
  • आगे की खोज के लिए सिफारिशें: भारत सरकार को दलबदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए
  • दिनेश गोस्वामी समिति की रिपोर्ट (1990),
  • हाशिम अब्दुल हलीम समिति की रिपोर्ट (1994),
  • भारतीय विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999),
  • भारतीय संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट (2002),
  • हाशिम अब्दुल हलीम समिति की रिपोर्ट (2003) और
  • भारतीय विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर भी विचार करना चाहिए।

आगे का रास्ता: राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता

  • दलबदल विरोधी कानून का महत्व: हालांकि, इसके कार्यान्वयन ने कुछ कमियों और चुनौतियों को उजागर किया है, जिन्हें कानून को अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है।
  • संशोधनों की आवश्यकता: केंद्र सरकार की “एक राष्ट्र, एक चुनाव” पहल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
    •  इन संशोधनों को लागू करके, दलबदल विरोधी कानून को वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में अपने उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए पुनर्जीवित किया जा सकता है।
    •  यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचित प्रतिनिधि पार्टी की वफादारी और अनुशासन के सिद्धांतों का पालन करें और साथ ही मतदाताओं के लोकतांत्रिक जनादेश की रक्षा भी करें।

निष्कर्ष

  • लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस मुद्दे को उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संशोधन किए जाएं।
  • ऐसा करने से, कानून भारत के संसदीय लोकतंत्र की स्थिरता और अखंडता को बनाए रखेगा, और अधिक प्रभावकारिता और निष्पक्षता के साथ विकसित राजनीतिक परिदृश्य के अनुकूल होगा।

दलबदल विरोधी कानून

  • परिचय दलबदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची का हिस्सा है, जिसे 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को अन्य राजनीतिक दलों में जाने से रोकना है, जिससे सरकार की स्थिरता बनी रहे।

उद्देश्य

  • बार-बार पार्टी बदलने के कारण होने वाली राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए बनाया गया है। 1960 और 1970 के दशक में कई राज्य सरकारों के गिरने के बाद यह कानून बना।
  • कानून के प्रावधान सांसदों/विधायकों की अयोग्यता:
    •  सदस्य अपनी पार्टी छोड़कर या किसी अन्य पार्टी में शामिल होकर दलबदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।
  • विलय अपवाद:
    •  शुरू में, पार्टी के एक-तिहाई सदस्यों का दलबदल वैध “विलय” माना जाता था। 2003 के 91वें संशोधन अधिनियम ने इस सीमा को बढ़ाकर दो-तिहाई कर दिया।
  • अयोग्यता का दायरा:
    •  वे सदस्य जो स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं।
    •  वे सदस्य जो बिना पूर्व अनुमति के पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करते हैं।
    •  चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने वाले स्वतंत्र सदस्य।
    •  नामांकन के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने वाले मनोनीत सदस्य।

अयोग्यता पर अधिकार

  • संबंधित सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेते हैं।
  • ये निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, हालांकि कानून मामलों को हल करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है।