CURRENT AFFAIRS – 02/08/2024
- CURRENT AFFAIRS – 02/08/2024
- States can sub-classify SCs for quotas : top court / राज्य अनुसूचित जातियों को कोटा के लिए उप-वर्गीकृत कर सकते हैं: शीर्ष न्यायालय
- 4 dead as cloudbursts wreak havoc in Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 4 लोगों की मौत
- Disaster Management Bill tabled in Lok Sabha / आपदा प्रबंधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया
- Mental health matters the psychological pressures of UPSC preparation / मानसिक स्वास्थ्य मायने रखता है, यूपीएससी की तैयारी का मनोवैज्ञानिक दबाव
- Jhumur Dance / झुमुर नृत्य
- A verdict on the Money Bill that India awaits / धन विधेयक पर एक फैसला जिसका भारत को इंतजार है
- Financial Action Task Force (FATF) International Organizations / वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) अंतर्राष्ट्रीय संगठन
CURRENT AFFAIRS – 02/08/2024
States can sub-classify SCs for quotas : top court / राज्य अनुसूचित जातियों को कोटा के लिए उप-वर्गीकृत कर सकते हैं: शीर्ष न्यायालय
Syllabus : GS 2 : Indian Polity
Source : The Hindu
In a 6:1 majority ruling on August 1, the Supreme Court determined that sub-classification within the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) categories is permissible to extend the benefits of affirmative action.
- However, the seven-judge Bench, led by Chief Justice of India (CJI) D.Y. Chandrachud, emphasized that this must be grounded on “quantifiable and demonstrable data” rather than political motivations.
Background of the case
- Constitutional position and attempts by States to sub-categorise SCs
- Article 341 of the Constitution allows the President, through a public notification, to list as SC “castes, races or tribes” that suffered from the historical injustice of untouchability.
- SC groups are jointly accorded 15% reservation in education and public employment.
- In the last three decades, multiple States like Punjab, Bihar, and Tamil Nadu have tried to bring in reservation laws at the State level in a bid to sub-categorise SCs.
- In 1975, the Punjab government issued a notification dividing its 25% SC reservation at that time into two categories.
- Later, in 2000, a similar law introduced by Andhra Pradesh which was struck down by a five-judge Constitution Bench of SC.
- However, all plans were challenged in courts and the Supreme Court formed its larger Constitution Bench to decide the matter.
- V. Chinnaiah v State of Andhra Pradesh (2004)
- In this case, apex court held that once a community is included in the Presidential List for Scheduled Castes under Article 341 of the Constitution, they become part of a single larger class of people, casting a wide net for the purposes of reservation.
- The Bench held
- that the State did not have the legislative power to create sub-classifications within this single class and that such an action would violate the Right to Equality.
- The Constitution has provided that these lists can only be made by Parliament and notified by the President.
- Davinder Singh case
- In 2020, another five-member Supreme Court bench in the Davinder Singh case unanimously ruled that sub-categorisation is constitutionally valid and suggested a larger constitutional bench rule on the matter.
- Matter referred to seven-judge bench
- A seven-judge Constitution bench is now examining the validity of its 2004 judgment in E V Chinnaiah vs State of Andhra Pradesh.
- The top court is examining questions
- whether sub-classification inside the Scheduled Castes and Scheduled Tribes categories be permitted like in the case of other backward classes (OBCs) and
- if the state assemblies are competent to introduce laws empowering the states to undertake this exercise.
What does the creamy layer principle say?
- Exclusion of the Creamy Layer: The creamy layer principle refers to the exclusion of the more affluent and advanced members within a backward class from receiving reservation benefits. This principle is currently applied to Other Backward Classes (OBCs) but has been suggested for implementation within SCs and STs as well.
- Achieving True Equality: Justice B.R. Gavai, in his concurring opinion, emphasized the need for states to identify and exclude the creamy layer among SCs and STs to ensure that affirmative action benefits reach those who are genuinely disadvantaged.
- Historical reason: The creamy layer principle has been upheld in various Supreme Court judgments (Indra Sawhney judgment in 1992), which have recognized that certain individuals within reserved categories may have advanced socio-economic status and should not benefit from reservations intended for the disadvantaged.
What are the Constitutional Provisions Related to Reservations in India?
- Part XVI of the Constitution of India deals with the reservation of SC and ST in Central and State legislatures.
- Article 15 of the Constitution empowers the State to make the following provisions:
- Article 15(3) provides special provision for women and children.
- Article 15(4) and Article 15(5) provides special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the SCs and the STs, including their admission to educational institutions, including private ones.
- Article 15(6) provides special provisions for the advancement of any Economically Weaker Sections (EWS) of citizens other than the classes mentioned in clauses (4) and (5).
- Article 16 provides for the grounds of positive discrimination or Reservation in government jobs.
- Article 16(4) provides for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens.
- Article 16(4A) provides for reservation in promotion for Scheduled Castes (SC) and the Scheduled Tribes (ST).
- The Constitution was amended by the Constitution (77th Amendment) Act, 1995 and a new clause (4A) was inserted in Article 16 to enable the government to provide reservation in promotion.
- Later, 16(4A) was modified by the Constitution (85th Amendment) Act, 2001 to provide consequential seniority to SC and ST candidates promoted by giving reservation.
- Article 16 (4B) allows states to consider unfilled reserved vacancies from a previous year meant for SCs and STs. It was inserted by the 81st Constitutional Amendment Act, 2000.
- Article 16(6) provides for the reservation of appointments or posts in favour of any Economically Weaker Sections (EWS). Article 233T provides reservation of seats for SCs and STs in every Municipality.
- Article 243D provides reservation of seats for SCs and STs in every Panchayat.
- Article 335 of the constitution says that the claims of STs and STs shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficacy of the administration.
- Articles 330 and 332 provide for specific representation through the reservation of seats for SCs and STs in the Parliament and in the State Legislative Assemblies respectively.
Way forward:
- Data Collection and Analysis: States should prioritize the collection of comprehensive and quantifiable data on the socio-economic status of different castes within the SC and ST categories.
- Policy Framework for Creamy Layer Exclusion: States should develop clear policies to identify and exclude the creamy layer within SCs and STs from reservation benefits.
राज्य अनुसूचित जातियों को कोटा के लिए उप-वर्गीकृत कर सकते हैं: शीर्ष न्यायालय
1 अगस्त को 6:1 बहुमत के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण सकारात्मक कार्रवाई के लाभों को बढ़ाने के लिए स्वीकार्य है।
- लांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यह राजनीतिक प्रेरणाओं के बजाय “मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य डेटा” पर आधारित होना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
- संवैधानिक स्थिति और राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने के प्रयास
- संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से, अस्पृश्यता के ऐतिहासिक अन्याय से पीड़ित “जातियों, नस्लों या जनजातियों” को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति देता है।
- अनुसूचित जातियों के समूहों को शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में संयुक्त रूप से 15% आरक्षण दिया जाता है।
- पिछले तीन दशकों में, पंजाब, बिहार और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने के प्रयास में राज्य स्तर पर आरक्षण कानून लाने का प्रयास किया है।
- 1975 में, पंजाब सरकार ने उस समय अपने 25% अनुसूचित जाति आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित करते हुए एक अधिसूचना जारी की।
- बाद में, 2000 में, आंध्र प्रदेश द्वारा एक समान कानून पेश किया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने खारिज कर दिया।
- हालांकि, सभी योजनाओं को अदालतों में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने मामले का फैसला करने के लिए अपनी बड़ी संविधान पीठ का गठन किया।
- ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004)
- इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक बार जब कोई समुदाय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रपति की सूची में शामिल हो जाता है, तो वे आरक्षण के प्रयोजनों के लिए एक व्यापक जाल बिछाते हुए लोगों के एक बड़े वर्ग का हिस्सा बन जाते हैं।
- पीठ ने माना
- कि राज्य के पास इस एकल वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने की विधायी शक्ति नहीं है और ऐसा करने से समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
- संविधान ने प्रावधान किया है कि ये सूचियाँ केवल संसद द्वारा बनाई जा सकती हैं और राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित की जा सकती हैं।
- देविंदर सिंह मामला
- 2020 में, देविंदर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक और पाँच सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि उप-वर्गीकरण संवैधानिक रूप से वैध है और इस मामले पर एक बड़ी संवैधानिक पीठ के नियम का सुझाव दिया।
- मामला सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया
- सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ अब ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में अपने 2004 के फैसले की वैधता की जाँच कर रही है।
- शीर्ष अदालत इन सवालों की जांच कर रही है।
- क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के अंदर उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के मामले में है।
- क्या राज्य विधानसभाएं राज्यों को यह कार्य करने के लिए सशक्त बनाने वाले कानून बनाने में सक्षम हैं।
क्रीमी लेयर सिद्धांत क्या कहता है?
- क्रीमी लेयर का बहिष्कार: क्रीमी लेयर सिद्धांत पिछड़े वर्ग के भीतर अधिक समृद्ध और उन्नत सदस्यों को आरक्षण लाभ प्राप्त करने से बाहर रखने को संदर्भित करता है। यह सिद्धांत वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर लागू है, लेकिन इसे एससी और एसटी के भीतर भी लागू करने का सुझाव दिया गया है।
- सच्ची समानता प्राप्त करना: न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए, राज्यों द्वारा एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उसे बाहर करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सकारात्मक कार्रवाई का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में वंचित हैं।
- ऐतिहासिक कारण: क्रीमी लेयर सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों (1992 में इंद्रा साहनी निर्णय) में बरकरार रखा गया है, जिसमें माना गया है कि आरक्षित श्रेणियों के भीतर कुछ व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति उन्नत हो सकती है और उन्हें वंचितों के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
भारत में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- भारत के संविधान का भाग XVI केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है।
- संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को निम्नलिखित प्रावधान करने का अधिकार देता है:
- अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निजी सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश सहित उन्नति के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 15(6) खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सकारात्मक भेदभाव या आरक्षण के आधार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 16(4ए) अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करता है।
- संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया तथा सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4ए) डाला गया।
- बाद में, आरक्षण देकर पदोन्नत एससी और एसटी उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा 16(4ए) को संशोधित किया गया।
- अनुच्छेद 16 (4बी) राज्यों को एससी और एसटी के लिए पिछले वर्ष की खाली पड़ी आरक्षित रिक्तियों पर विचार करने की अनुमति देता है। इसे 81वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा डाला गया था।
- अनुच्छेद 16(6) किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 233टी प्रत्येक नगर पालिका में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 243डी प्रत्येक पंचायत में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
- संविधान के अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि प्रशासन की प्रभावकारिता को बनाए रखने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर भी विचार किया जाएगा।
- अनुच्छेद 330 और 332 संसद और राज्य विधानसभाओं में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।
आगे की राह:
- डेटा संग्रह और विश्लेषण: राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के भीतर विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर व्यापक और मात्रात्मक डेटा के संग्रह को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- क्रीमी लेयर के बहिष्कार के लिए नीतिगत ढांचा: राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण लाभों से बाहर करने के लिए स्पष्ट नीतियां विकसित करनी चाहिए।
4 dead as cloudbursts wreak havoc in Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 4 लोगों की मौत
Syllabus : GS 3 : Disaster And Disaster Management
Source : The Hindu
In Himachal Pradesh, four people have died and 49 are missing due to cloudbursts in Shimla, Mandi, and Kullu districts, causing severe flooding and damage.
- Torrential rain has swollen rivers, resulting in flash floods and infrastructure damage.
- Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu has mobilized rescue efforts with support from the Army and Air Force.
- About cloudburst:
- A cloudburst is a sudden, intense rainfall event that results in a rapid discharge of rain over a small area, often causing flash floods.
- Cloudburst are Different from Rainfall:
- Rain is condensed water falling from a cloud while cloudburst is a sudden heavy rainstorm.
- Rain over 100mm per hour is categorised as a cloudburst.
- The cloudburst is a natural phenomenon, but occurs quite unexpectedly, very abruptly, and rather drenching.
- Characteristics:
- Typically occurs in mountainous or hilly regions.
- Short duration but with extremely high rainfall intensity.
- Causes:
- Topographic effects: Orographic lifting where moist air is forced upwards by mountains.
- Atmospheric instability: Rapid cooling of air that leads to condensation and heavy rainfall.
- Localised weather phenomena such as thunderstorms.
- Consequences of Cloudbursts:
- Flash floods: Sudden rise in water levels leading to immediate flooding.
- Landslides: Saturation of soil can trigger landslides in hilly areas.
- Property damage: Destruction of infrastructure, homes, and roads.
- Loss of life and injury: Risk to human lives and livestock.
- Forecasting of Cloudbursts
- The India Meteorological Department forecasts rainfall events well in advance, but it does not predict the quantum of rainfall — in fact, no meteorological agency does.
- The forecasts can be about light, heavy, or very heavy rainfall, but weather scientists do not predict exactly how much rain is likely to fall at any given place.
- Also, the forecasts are for a relatively large geographical area, usually a region, a state, a meteorological sub-division, or at best a district.
- The forecasts get more and more uncertain for smaller areas.
- Theoretically, it is not impossible to forecast rainfall over a very small area as well.
- It requires a very dense network of weather instruments, and computing capabilities that seem unfeasible with current technologies.
- As a result, specific cloudburst events cannot be forecast.
Preparedness and Mitigation Measures
- Early Warning Systems:
- Implementation of weather forecasting tools and satellite monitoring to predict cloudbursts.
- Dissemination of alerts through local media, mobile apps, and community networks.
- Community Awareness:
- Public education on recognizing cloudburst signs and immediate response actions.
- Conducting community drills and workshops on emergency preparedness.
- Infrastructure Development:
- Construction of rainwater harvesting systems and drainage channels to manage sudden runoff.
- Strengthening of embankments and riverbanks to prevent flooding.
- Building resilient infrastructure that can withstand sudden weather changes.
हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 4 लोगों की मौत
हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल फटने से चार लोगों की मौत हो गई है और 49 लोग लापता हैं। इस कारण बाढ़ और नुकसान हुआ है।
- मूसलाधार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जिससे अचानक बाढ़ आ गई है और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने सेना और वायुसेना की मदद से बचाव अभियान शुरू कर दिया है।
बादल फटने के बारे में:
-
- बादल फटना अचानक, तीव्र वर्षा की घटना है जिसके परिणामस्वरूप एक छोटे से क्षेत्र में बारिश का तेज़ बहाव होता है, जिससे अक्सर अचानक बाढ़ आ जाती है।
- बादल फटना वर्षा से भिन्न होता है:
- वर्षा बादल से गिरने वाला संघनित पानी है जबकि बादल फटना अचानक भारी बारिश है।
- प्रति घंटे 100 मिमी से अधिक बारिश को बादल फटने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- बादल फटना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से, बहुत अचानक और बल्कि भीगने वाली होती है।
- विशेषताएँ:
- आमतौर पर पहाड़ी या पहाड़ी क्षेत्रों में होती है।
- कम अवधि लेकिन अत्यधिक उच्च वर्षा तीव्रता के साथ।
कारण:
-
- स्थलाकृतिक प्रभाव: पर्वतीय उत्थान जहाँ पहाड़ों द्वारा नम हवा को ऊपर की ओर धकेला जाता है।
- वायुमंडलीय अस्थिरता: हवा का तेजी से ठंडा होना जिससे संघनन और भारी वर्षा होती है।
- स्थानीय मौसम की घटनाएँ जैसे कि गरज के साथ बारिश।
- बादल फटने के परिणाम:
- अचानक बाढ़: पानी के स्तर में अचानक वृद्धि जिससे तत्काल बाढ़ आ जाती है।
- भूस्खलन: पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी की संतृप्ति भूस्खलन को ट्रिगर कर सकती है।
- संपत्ति की क्षति: बुनियादी ढांचे, घरों और सड़कों का विनाश।
- जीवन की हानि और चोट: मानव जीवन और पशुधन के लिए जोखिम।
- बादल फटने का पूर्वानुमान
- भारत मौसम विज्ञान विभाग वर्षा की घटनाओं का पूर्वानुमान पहले से ही लगा देता है, लेकिन यह वर्षा की मात्रा का अनुमान नहीं लगाता है – वास्तव में, कोई भी मौसम विज्ञान एजेंसी ऐसा नहीं करती है।
- पूर्वानुमान हल्की, भारी या बहुत भारी वर्षा के बारे में हो सकते हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किसी भी स्थान पर कितनी बारिश होने की संभावना है।
- इसके अलावा, पूर्वानुमान अपेक्षाकृत बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए होते हैं, आमतौर पर एक क्षेत्र, एक राज्य, एक मौसम विज्ञान उप-विभाग या सबसे अच्छा एक जिला।
- छोटे क्षेत्रों के लिए पूर्वानुमान अधिक से अधिक अनिश्चित होते जाते हैं।
- सैद्धांतिक रूप से, बहुत छोटे क्षेत्र में भी वर्षा का पूर्वानुमान लगाना असंभव नहीं है।
- इसके लिए मौसम उपकरणों के बहुत घने नेटवर्क और कंप्यूटिंग क्षमताओं की आवश्यकता होती है जो वर्तमान तकनीकों के साथ अव्यवहारिक लगती हैं।
- परिणामस्वरूप, विशिष्ट बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।
तैयारी और शमन उपाय
- पूर्व चेतावनी प्रणाली:
- बादल फटने की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम पूर्वानुमान उपकरण और उपग्रह निगरानी का कार्यान्वयन।
- स्थानीय मीडिया, मोबाइल ऐप और सामुदायिक नेटवर्क के माध्यम से अलर्ट का प्रसार।
- सामुदायिक जागरूकता:
- बादल फटने के संकेतों को पहचानने और तत्काल प्रतिक्रिया कार्यों पर सार्वजनिक शिक्षा।
- आपातकालीन तैयारियों पर सामुदायिक अभ्यास और कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- बुनियादी ढांचे का विकास:
- अचानक अपवाह को प्रबंधित करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली और जल निकासी चैनलों का निर्माण।
- बाढ़ को रोकने के लिए तटबंधों और नदी तटों को मजबूत करना।
- लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण जो अचानक मौसम परिवर्तनों का सामना कर सके।
Disaster Management Bill tabled in Lok Sabha / आपदा प्रबंधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया
Syllabus : GS 3 : Disaster And Disaster Management
Source : The Hindu
The Disaster Management (Amendment) Bill, 2024, introduced by Union Minister Nityanand Rai, aims to establish a national disaster database and Urban Disaster Management Authorities in major cities.
- It empowers the National and State Disaster Management Authorities to prepare disaster plans, replacing previous executive committees, sparking opposition concerns about state authority encroachment.
Provisions in the Bill
- Creation of a Disaster Database: The Bill mandates the establishment of a comprehensive disaster database at both national and state levels, which will include disaster assessments, fund allocation details, expenditures, preparedness and mitigation plans, and a risk register based on the type and severity of risks.
- Urban Disaster Management Authority: It proposes the formation of an “Urban Disaster Management Authority” for state capitals and large cities with municipal corporations, aimed at enhancing local disaster management capabilities.
- Empowerment of NDMA and SDMAs: The Bill empowers the National Disaster Management Authority (NDMA) and State Disaster Management Authorities (SDMAs) to prepare disaster management plans, replacing the previous role of the National Executive Committee and State Executive Committees.
- Periodic Risk Assessment: The NDMA is tasked with periodically assessing the entire range of disaster risks in the country, including emerging risks due to extreme climate events.
- Statutory Status for Pre-Act Organizations: The Bill provides statutory recognition to certain pre-existing organizations, such as the National Crisis Management Committee and the High-Level Committee.
- Penalties for Non-Compliance: It includes provisions allowing the Central and State governments to impose penalties for actions that hinder disaster management efforts, with fines not exceeding ₹10,000.
Question on Provisions
- Multiplicity of Authorities: Critics, including Trinamool Congress member Sougata Roy, expressed concerns that the creation of multiple authorities could lead to confusion and bureaucratic inefficiencies, potentially hampering effective disaster response.
- Constitutional Validity: Questions were raised regarding the constitutional basis for the Bill, as disaster management is not explicitly mentioned in the subjects of the Concurrent List.
- Concerns Over Central Authority: Opposition members, including Congress leader Manish Tewari, raised concerns that the Bill grants excessive rule-making powers to the Central government, potentially encroaching upon the legislative powers reserved for State governments.
Way Forward
- Clarification of roles: The Bill aims to bring more clarity and convergence in the roles of various authorities and committees involved in disaster management, addressing the need for streamlined coordination among stakeholders.
- Enhanced Local Management: By empowering local authorities through the establishment of Urban Disaster Management Authorities, the Bill seeks to ensure that disaster management plans are more relevant and tailored to specific regional challenges.
- Alignment with Development Plans: The Bill emphasizes the need to mainstream disaster management into development plans, aligning with recommendations from the Fifteenth Finance Commission and ensuring that disaster risk reduction is integrated into broader governance frameworks.
आपदा प्रबंधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय द्वारा प्रस्तुत आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस और प्रमुख शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करना है।
- यह राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को आपदा योजनाएँ तैयार करने का अधिकार देता है, जो पिछली कार्यकारी समितियों की जगह लेगा, जिससे विपक्ष को राज्य प्राधिकरण के अतिक्रमण के बारे में चिंताएँ हैं।
विधेयक में प्रावधान
- आपदा डेटाबेस का निर्माण: विधेयक राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक व्यापक आपदा डेटाबेस की स्थापना को अनिवार्य बनाता है, जिसमें आपदा आकलन, निधि आवंटन विवरण, व्यय, तैयारी और शमन योजनाएँ और जोखिमों के प्रकार और गंभीरता के आधार पर एक जोखिम रजिस्टर शामिल होगा।
- शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण: यह राज्य की राजधानियों और नगर निगमों वाले बड़े शहरों के लिए “शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण” के गठन का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना है।
- एनडीएमए और एसडीएमए का सशक्तिकरण: विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समितियों की पिछली भूमिका की जगह आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने का अधिकार देता है।
- आवधिक जोखिम मूल्यांकन: एनडीएमए को देश में आपदा जोखिमों की पूरी श्रृंखला का आवधिक मूल्यांकन करने का काम सौंपा गया है, जिसमें चरम जलवायु घटनाओं के कारण उभरते जोखिम भी शामिल हैं।
- पूर्व-अधिनियम संगठनों के लिए वैधानिक स्थिति: विधेयक कुछ पूर्व-मौजूदा संगठनों, जैसे कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च-स्तरीय समिति को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है।
- गैर-अनुपालन के लिए दंड: इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन प्रयासों में बाधा डालने वाली कार्रवाइयों के लिए दंड लगाने की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल हैं, जिनका जुर्माना ₹10,000 से अधिक नहीं हो सकता है।
प्रावधानों पर प्रश्न
- अधिकारियों की बहुलता: तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय सहित आलोचकों ने चिंता व्यक्त की कि कई प्राधिकरणों के निर्माण से भ्रम और नौकरशाही अक्षमताएँ पैदा हो सकती हैं, जो संभावित रूप से प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
- संवैधानिक वैधता: विधेयक के संवैधानिक आधार के बारे में सवाल उठाए गए, क्योंकि समवर्ती सूची के विषयों में आपदा प्रबंधन का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
- केंद्रीय प्राधिकरण पर चिंताएँ: कांग्रेस नेता मनीष तिवारी सहित विपक्षी सदस्यों ने चिंता जताई कि विधेयक केंद्र सरकार को अत्यधिक नियम-निर्माण शक्तियाँ प्रदान करता है, जो संभावित रूप से राज्य सरकारों के लिए आरक्षित विधायी शक्तियों का अतिक्रमण करता है।
आगे की राह
- भूमिकाओं का स्पष्टीकरण: विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन में शामिल विभिन्न प्राधिकरणों और समितियों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और अभिसरण लाना है, जो हितधारकों के बीच सुव्यवस्थित समन्वय की आवश्यकता को संबोधित करता है।
- स्थानीय प्रबंधन में वृद्धि: शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की स्थापना के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों को सशक्त बनाकर, विधेयक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आपदा प्रबंधन योजनाएँ अधिक प्रासंगिक हों और विशिष्ट क्षेत्रीय चुनौतियों के अनुरूप हों।
- विकास योजनाओं के साथ संरेखण: विधेयक पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ संरेखित करते हुए विकास योजनाओं में आपदा प्रबंधन को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर जोर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को व्यापक शासन ढांचे में एकीकृत किया जाए।
Mental health matters the psychological pressures of UPSC preparation / मानसिक स्वास्थ्य मायने रखता है, यूपीएससी की तैयारी का मनोवैज्ञानिक दबाव
Syllabus : GS 2 : Social Justice
Source : The Hindu
Recent flooding of a Delhi coaching institute has spotlighted the severe pressures faced by UPSC aspirants, including academic, financial, and mental health challenges.
- The intense demands, high costs, and fears about exam integrity contribute to significant stress, affecting students’ overall well-being and prompting urgent calls for better support systems.
Recent Incident and Systemic Lapses
- A recent flood in a Delhi coaching institute highlighted the precarious living conditions of UPSC aspirants.
- This tragic event has underscored systemic issues and the intense pressures faced by students, impacting their mental health.
Overwhelming Pressure Factors
- Academic Rigour: UPSC preparation demands studying 10-12 hours daily, leading to sacrifices in sleep, social life, and self-care.
- Current Events: Constantly staying updated adds to the stress, creating a cycle of anxiety.
- Self-Induced Pressure: Nearly half of the students experience frequent self-imposed pressure, with one-third reporting anxiety about under-performance.
- Peer and Family Pressure: About 36% of students face peer pressure, and 24% face family pressure.
Economic Pressures
- Financial Investment: Many aspirants come from low-income backgrounds, with significant financial investment in preparation.
- Family Income: A majority of students have a family income between ₹30,000 and ₹50,000 or less, with many from families dependent on farming or skilled/semi-skilled work.
- Coaching Fees: Annual coaching fees range from ₹1 to ₹3 lakh, adding to financial burdens.
- Additional Costs: Housing, meals, and other expenses further strain finances.
- Financial Support: 20% of students find family support insufficient; 30% take part-time jobs or offer tuition, while others borrow money or cut costs.
Exam Integrity Concerns
- Paper Leaks: Recent leaks of NEET and UGC NET exams have heightened concerns about exam integrity.
- UPSC Exam Worries: About one-third of students fear potential leaks in UPSC exams, with 19% worried ‘a lot.’
Impact on Mental Health
- Pre-existing vs. New Stress: Many students reported increased feelings of loneliness, stress, fear, frustration, and sadness since starting preparation.
- Mental Health Trends: Four in ten students reported improved mental health, while three in ten experienced worsening conditions; two in ten saw no change.
Coping Mechanisms
- Support Systems: A majority have confidants to share feelings, though 22% lack such support.
- Healthy Coping Strategies: Common methods include watching TV or listening to music (38%), physical exercises or meditation (30%), and reaching out to family (30%).
- Unhealthy Coping Methods: Some students resume studying under stress (10%) or use substances like smoking or alcohol (6%). Alarmingly, 2% do not know how to manage stress.
Seeking Professional Help
- Therapy: 19% of students felt the need for therapy, but only 6% sought professional help due to barriers like cost, judgement, and lack of access.
- Medication: 10% of students have used sleeping pills or anti-depressants since starting their preparation.
Conclusion
- The UPSC exam journey is demanding, impacting students’ mental health significantly.
- Addressing mental health through self-care, support systems, and professional help is crucial for maintaining resilience and well-being. Recognizing the importance of mental health is essential for ensuring students are prepared both academically and mentally.
मानसिक स्वास्थ्य मायने रखता है, यूपीएससी की तैयारी का मनोवैज्ञानिक दबाव
हाल ही में दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में छात्रों की बाढ़ ने यूपीएससी उम्मीदवारों के सामने आने वाले गंभीर दबावों को उजागर किया है, जिसमें शैक्षणिक, वित्तीय और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ शामिल हैं।
- अत्यधिक माँग, उच्च लागत और परीक्षा की ईमानदारी के बारे में डर महत्वपूर्ण तनाव में योगदान करते हैं, जिससे छात्रों की समग्र भलाई प्रभावित होती है और बेहतर सहायता प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता होती है।
हाल की घटना और व्यवस्थागत चूक
- दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में हाल ही में आई बाढ़ ने यूपीएससी उम्मीदवारों की अनिश्चित जीवन स्थितियों को उजागर किया है।
- इस दुखद घटना ने व्यवस्थागत मुद्दों और छात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले तीव्र दबाव को रेखांकित किया है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
दबाव के अत्यधिक कारक
- अकादमिक कठोरता: यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रतिदिन 10-12 घंटे अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, जिससे नींद, सामाजिक जीवन और आत्म-देखभाल में कमी आती है।
- वर्तमान घटनाएँ: लगातार अपडेट रहने से तनाव बढ़ता है, जिससे चिंता का चक्र बनता है।
- स्व-प्रेरित दबाव: लगभग आधे छात्र अक्सर स्वयं पर लगाए गए दबाव का अनुभव करते हैं, जिनमें से एक-तिहाई कम प्रदर्शन के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।
- साथी और परिवार का दबाव: लगभग 36% छात्र साथियों के दबाव का सामना करते हैं, और 24% परिवार के दबाव का सामना करते हैं।
आर्थिक दबाव
- वित्तीय निवेश: कई उम्मीदवार कम आय वाले पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनकी तैयारी में महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश होता है।
- पारिवारिक आय: अधिकांश छात्रों की पारिवारिक आय ₹30,000 से ₹50,000 या उससे कम है, जिनमें से कई खेती या कुशल/अर्ध-कुशल काम पर निर्भर परिवारों से हैं।
- कोचिंग फीस: वार्षिक कोचिंग फीस ₹1 से ₹3 लाख तक होती है, जो वित्तीय बोझ को बढ़ाती है। अतिरिक्त लागत: आवास, भोजन और अन्य खर्च वित्तीय बोझ को और बढ़ाते हैं।
- वित्तीय सहायता: 20% छात्रों को पारिवारिक सहायता अपर्याप्त लगती है; 30% अंशकालिक नौकरी करते हैं या ट्यूशन देते हैं, जबकि अन्य पैसे उधार लेते हैं या लागत कम करते हैं।
परीक्षा की ईमानदारी पर चिंता
- पेपर लीक: हाल ही में NEET और UGC NET परीक्षाओं के पेपर लीक होने से परीक्षा की ईमानदारी पर चिंता बढ़ गई है।
- UPSC परीक्षा की चिंता: लगभग एक तिहाई छात्र UPSC परीक्षा में संभावित लीक से डरते हैं, जबकि 19% ‘बहुत चिंतित’ हैं।
मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव
- पहले से मौजूद बनाम नया तनाव: कई छात्रों ने तैयारी शुरू करने के बाद से अकेलेपन, तनाव, डर, हताशा और उदासी की भावनाओं में वृद्धि की सूचना दी।
- मानसिक स्वास्थ्य रुझान: दस में से चार छात्रों ने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की सूचना दी, जबकि दस में से तीन ने बिगड़ती स्थिति का अनुभव किया; दस में से दो ने कोई बदलाव नहीं देखा।
सहायता तंत्र
- सहायता प्रणाली: अधिकांश के पास भावनाओं को साझा करने के लिए विश्वासपात्र होते हैं, हालांकि 22% के पास ऐसा समर्थन नहीं होता।
- स्वस्थ मुकाबला रणनीतियाँ: सामान्य तरीकों में टीवी देखना या संगीत सुनना (38%), शारीरिक व्यायाम या ध्यान (30%), और परिवार से संपर्क करना (30%) शामिल हैं।
- अस्वस्थ मुकाबला विधियाँ: कुछ छात्र तनाव में पढ़ाई फिर से शुरू करते हैं (10%) या धूम्रपान या शराब जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं (6%)। चिंताजनक रूप से, 2% को नहीं पता कि तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाए।
पेशेवर मदद लेना
- थेरेपी: 19% छात्रों को थेरेपी की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन लागत, निर्णय और पहुँच की कमी जैसी बाधाओं के कारण केवल 6% ने पेशेवर मदद ली।
- दवा: 10% छात्रों ने अपनी तैयारी शुरू करने के बाद से नींद की गोलियाँ या अवसादरोधी दवाएँ ली हैं।
निष्कर्ष
- UPSC परीक्षा की यात्रा चुनौतीपूर्ण है, जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करती है।
- आत्म-देखभाल, सहायता प्रणाली और पेशेवर मदद के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करना लचीलापन और कल्याण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। छात्रों को अकादमिक और मानसिक रूप से तैयार करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को पहचानना आवश्यक है।
Jhumur Dance / झुमुर नृत्य
Term In News
The Assam government is gearing up for a grand Jhumur dance performance featuring 8,000 tea tribe artists.
About Jhumur:
- It is a traditional dance of the tea tribe communities of Assam.
- The dance is usually performed during the Autumn season in Assam.
- This dance is also found in a few parts of West Bengal.
- This dance is performed by young girls mostly in an open area like a field or under a tree.
- The girls performed this dance, accompanied by male members to maintain the rhythm and vocals and play musical instruments.
- The dance is performed to the rhythmic accompaniment of the Madal, a popular two-headed hand drum.
- Further accompanying the drums are flute, and a pair of Taals that make the music more harmonious.
- The girls mostly perform the dancing part, holding each other’s waist and moving hands and legs forward and backward synchronously.
- This dance incorporates songs and dialogues, which depict the joys and sorrows, yearning and aspirations of the everyday lives of the common people.
- Sometimes this dance is performed as a ritual worship, sometimes for courting and lovemaking, and sometimes for prayer for rainfall by the tea tribe communities of Assam.
- It is believed that Jhumur was originally a means of recreation between phases of tedious agricultural work.
झुमुर नृत्य
असम सरकार 8,000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झुमुर नृत्य प्रदर्शन की तैयारी कर रही है।
झुमुर के बारे में:
- यह असम के चाय जनजाति समुदायों का पारंपरिक नृत्य है।
- यह नृत्य आमतौर पर असम में शरद ऋतु के मौसम में किया जाता है।
- यह नृत्य पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है।
- यह नृत्य युवा लड़कियों द्वारा ज़्यादातर खुले मैदान जैसे कि खेत या पेड़ के नीचे किया जाता है।
- लड़कियाँ इस नृत्य को पुरुष सदस्यों के साथ ताल और स्वर बनाए रखने और संगीत वाद्ययंत्र बजाने के लिए करती हैं।
- यह नृत्य दो सिर वाले लोकप्रिय ड्रम, मदाल की लयबद्ध संगत के साथ किया जाता है।
- इसके अलावा ड्रम के साथ बांसुरी और ताल की एक जोड़ी होती है जो संगीत को और अधिक सुरीली बनाती है।
- लड़कियाँ ज़्यादातर एक-दूसरे की कमर पकड़कर और हाथों और पैरों को एक साथ आगे-पीछे हिलाते हुए नृत्य करती हैं।
- इस नृत्य में गीत और संवाद शामिल होते हैं, जो आम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन की खुशियों और दुखों, तड़प और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं।
- कभी-कभी यह नृत्य अनुष्ठान पूजा के रूप में किया जाता है, कभी प्रणय निवेदन और प्रेम-प्रसंग के लिए, और कभी-कभी असम के चाय जनजाति समुदायों द्वारा वर्षा के लिए प्रार्थना के रूप में।
- ऐसा माना जाता है कि झुमुर मूल रूप से थकाऊ कृषि कार्य के चरणों के बीच मनोरंजन का साधन था।
A verdict on the Money Bill that India awaits / धन विधेयक पर एक फैसला जिसका भारत को इंतजार है
Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : Indian Polity – Judiciary & Constitutional Provisions
Source : The Hindu
Context :
- A seven-judge Bench of the Supreme Court of India will examine the definition of a Money Bill, affecting recent legislation passed without Rajya Sabha approval.
- This decision will impact India’s federal structure and the constitutional balance of power, focusing on the controversial Finance Act, 2017, and related cases.
Context and Background
- A seven-judge Bench of the Supreme Court of India is set to hear arguments on the definition and scope of a Money Bill.
- The decision will impact various legislation passed without the Rajya Sabha’s approval, affecting India’s federal structure and the constitutional division of powers.
Origin of the Reference
- The reference to the seven-judge Bench arises from the 2019 Supreme Court case Rojer Mathew vs. South Indian Bank Ltd., which challenged the Finance Act, 2017.
- The Finance Act, passed as a Money Bill, altered the authority and jurisdiction of 26 tribunals, raising questions about its classification as a Money Bill.
Constitutional Provisions
- Under Article 109, a Bill in India requires approval from both Houses of Parliament to become law. However, a Money Bill can be enacted with only the Lok Sabha’s approval.
- Article 110(1) defines a Money Bill, listing specific subjects it must exclusively deal with, including taxes, borrowing of money, and matters related to the Consolidated Fund of India.
- Article 110(3) gives the Lok Sabha Speaker the final authority to determine whether a Bill is a Money Bill.
The Issue with the Finance Act, 2017
- The Finance Act, 2017, incorporated provisions beyond those allowed under Article 110(1), such as tribunal reorganisation and delegation of powers to the executive.
- The legislation also included substantive amendments to laws affecting the judiciary’s independence, which were not merely incidental to the provisions of a Money Bill.
The Court’s Challenge in Rojer Mathew
- The Supreme Court in Rojer Mathew found the Finance Act, 2017, to be a misuse of power, but the majority felt constrained by precedents.
- The case referenced K.S. Puttaswamy vs. Union of India (2018), where the Aadhaar Act was upheld as a Money Bill, despite including numerous provisions unrelated to financial matters.
The Role of the Word “Only”
- The interpretation of the word “only” in Article 110(1) is crucial, as it implies that a Money Bill must deal solely with the subjects listed in the article.
- The seven-judge Bench must now address this interpretation, which will have significant consequences for future legislation and the bypassing of the Rajya Sabha.
Recent Precedents and Implications
- Other instances, like the Finance Act, 2019, also bypassed the Rajya Sabha using the Money Bill route. It included major amendments to the Prevention of Money Laundering Act, 2002.
- The Supreme Court, in Vijay Madanlal Choudhary vs. Union of India (2022), upheld many of these amendments but left open the question of their validity as a Money Bill.
The Importance of the Rajya Sabha
- Justice D.Y. Chandrachud emphasised the critical role of the Rajya Sabha in reflecting India’s pluralism and acting as a federal check on legislation.
- The practice of bypassing the Rajya Sabha via Money Bills undermines its constitutional role and threatens the federal balance.
Conclusion
- The misuse of Money Bills to circumvent the Rajya Sabha could endanger India’s democratic foundations.
- The Supreme Court’s ruling will determine whether the current practices will continue, impacting both legislative processes and the federal structure.
What is a Money Bill?
- A Money Bill is a specific type of financial legislation that exclusively deals with matters related to taxes, government revenues, or expenditures.
- It is defined under Article 110 of the Indian Constitution.
- Every Money Bill is a Finance Bill but every Financial Bill is not a Money Bill: A Financial Bill can cover a broader range of financial issues, whereas a Money Bill is specifically limited to the matters mentioned in Article 110 of the Constitution. Therefore, while every Money Bill is a Financial Bill, not every Financial Bill is a Money Bill.
Key provisions of the Money Bill:
- Article 110(1)(a): Imposition, abolition, remission, alteration, or regulation of any tax
- Article 110(1)(b): The regulation of borrowing by the government or giving of any guarantee by the government or the amendment of the law for any financial obligations undertaken by the government
- Article 110(1)(c): Custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of money into or the withdrawal of money from any such Fund.
- Article 110(1)(d): Appropriation of money out of the Consolidated Fund of India
- Article 110(1)(e): Declaration of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increase of the amount of any such expenditure
- Article 110(1)(f): Receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or of a State
- Article 110(1)(g): Any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).
Role of Different Institutions With Respect to Money Bills
- Lok Sabha Speaker:
- The Speaker of the Lok Sabha has to certify that a bill being introduced in the house is a Money Bill.
- However, the Supreme Court in 2018 while delivering the judgement upholding the Aadhaar Act stated that the Speaker’s decision will be subject to judicial scrutiny.
- His decision in this regard cannot be questioned in any court of law or in either the House of Parliament or even the president.
- When a money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the president for assent, the Speaker endorses it as a money bill.
- Rajya Sabha:
- Money bills cannot be amended or rejected by the Rajya Sabha.
- Rajya Sabha should return the bill with or without recommendations, which may be accepted or rejected by the Lok Sabha.
- It can be detained by the Rajya Sabha for a maximum period of 14 days only.
- President: It can be rejected or approved but cannot be returned for reconsideration by him.
- Joint Sitting: No provision of joint sitting of both the Houses.
Significance of Money Bills
- Deals With Financial Matters:
- They are specifically designed to address financial matters such as taxation, government expenditure, and related financial issues.
- Crucial for the effective functioning of the government and the implementation of its budgetary proposals.
- Vote of Confidence:
- The passage of Money Bills is considered a de facto vote of confidence in the government.
- Its defeat in the Lok Sabha leads to the government’s resignation.
- The Lok Sabha can convey its dissatisfaction with the government by refusing to pass a Money Bill, indicating a lack of confidence.
- Constitutional Safeguard:
- The Constitution provides broad guidelines regarding what constitutes a Money Bill.
- This ensures that it pertains exclusively to financial matters.
- It prevents the misuse of Money Bills for non-financial legislation.
- Time-Bound Process:
- Money Bills must be disposed of within a specific time frame.
- Prevents unnecessary delays in financial decision-making.
- Ensures the government can efficiently carry out its financial responsibilities without prolonged legislative debates.
Issue With Respect to Money Bill
- Alleged Misuse of Money Bill Route:
- Use of Money bill route to pass key financial legislation.
- For Example: The Aadhaar Act, 2016, amendments to the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), and the Foreign Contributions Regulations Act, 2010.
- Limits Rajya Sabha’s Role in Lawmaking:
- A money bill can be introduced only in the Lok Sabha.
- The Rajya Sabha cannot amend a money bill passed by the Lok Sabha and can only make recommendations that the Lok Sabha can accept or reject.
- Money bill route bypasses the Rajya Sabha’s scrutiny, neglecting valuable input.
- It can lead to parliamentary oversight without scrutiny from the Rajya Sabha.
- Anything can be passed as a Money Bill:
- Arguing that the main provisions align with the scope of Article 110 and passing other provisions under the garb of Money Bill will lead to the passing of any bill as a Money Bill.
- Hasty Lawmaking:
- Money Bills provide a fast-tracked option for the enactment of laws by Parliament.
Conclusion
The Supreme Court should clarify the constituents of the money bill for the legislative efficiency and proper functioning of the democracy.
धन विधेयक पर एक फैसला जिसका भारत को इंतजार है
संदर्भ:
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ धन विधेयक की परिभाषा की जांच करेगी, जो हाल ही में राज्यसभा की मंजूरी के बिना पारित किए गए कानून को प्रभावित करेगी।
- यह निर्णय भारत के संघीय ढांचे और संवैधानिक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा, जो विवादास्पद वित्त अधिनियम, 2017 और संबंधित मामलों पर केंद्रित होगा।
संदर्भ और पृष्ठभूमि
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ धन विधेयक की परिभाषा और दायरे पर दलीलें सुनने के लिए तैयार है।
- यह निर्णय राज्यसभा की मंजूरी के बिना पारित किए गए विभिन्न कानूनों को प्रभावित करेगा, जो भारत के संघीय ढांचे और शक्तियों के संवैधानिक विभाजन को प्रभावित करेंगे।
संदर्भ की उत्पत्ति
- सात न्यायाधीशों की पीठ का संदर्भ 2019 के सुप्रीम कोर्ट के मामले रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड से उत्पन्न हुआ है, जिसमें वित्त अधिनियम, 2017 को चुनौती दी गई थी।
- धन विधेयक के रूप में पारित वित्त अधिनियम ने 26 न्यायाधिकरणों के अधिकार और अधिकार क्षेत्र को बदल दिया, जिससे धन विधेयक के रूप में इसके वर्गीकरण पर सवाल उठे।
संवैधानिक प्रावधान
- अनुच्छेद 109 के तहत, भारत में किसी विधेयक को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों से मंजूरी की आवश्यकता होती है। हालाँकि, धन विधेयक को केवल लोकसभा की मंजूरी से ही अधिनियमित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 110(1) धन विधेयक को परिभाषित करता है, जिसमें विशिष्ट विषयों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें इसे विशेष रूप से निपटाना चाहिए, जिसमें कर, धन उधार लेना और भारत के समेकित कोष से संबंधित मामले शामिल हैं।
- अनुच्छेद 110(3) लोकसभा अध्यक्ष को यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार देता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
वित्त अधिनियम, 2017 के साथ समस्या
- वित्त अधिनियम, 2017 में अनुच्छेद 110(1) के तहत अनुमत प्रावधानों से परे प्रावधान शामिल किए गए, जैसे न्यायाधिकरण पुनर्गठन और कार्यपालिका को शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- इस कानून में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन भी शामिल थे, जो धन विधेयक के प्रावधानों के लिए केवल आकस्मिक नहीं थे।
रोजर मैथ्यू में न्यायालय की चुनौती
- रोजर मैथ्यू में सर्वोच्च न्यायालय ने वित्त अधिनियम, 2017 को सत्ता का दुरुपयोग माना, लेकिन बहुमत ने मिसालों से विवश महसूस किया।
- केस में के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2018) का संदर्भ दिया गया, जहाँ वित्तीय मामलों से असंबंधित कई प्रावधानों को शामिल करने के बावजूद आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में बरकरार रखा गया था।
शब्द “केवल” की भूमिका
- अनुच्छेद 110(1) में “केवल” शब्द की व्याख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि धन विधेयक को केवल अनुच्छेद में सूचीबद्ध विषयों से निपटना चाहिए।
- सात न्यायाधीशों की पीठ को अब इस व्याख्या को संबोधित करना चाहिए, जिसका भविष्य के कानून और राज्यसभा को दरकिनार करने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होंगे।
हाल के उदाहरण और निहितार्थ
- वित्त अधिनियम, 2019 जैसे अन्य उदाहरणों में भी धन विधेयक मार्ग का उपयोग करके राज्यसभा को दरकिनार किया गया। इसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में प्रमुख संशोधन शामिल थे।
- विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से कई संशोधनों को बरकरार रखा, लेकिन धन विधेयक के रूप में उनकी वैधता के प्रश्न को खुला छोड़ दिया।
राज्यसभा का महत्व
- न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारत की बहुलता को प्रतिबिंबित करने और कानून पर संघीय जांच के रूप में कार्य करने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
- धन विधेयकों के माध्यम से राज्यसभा को दरकिनार करने की प्रथा इसकी संवैधानिक भूमिका को कमजोर करती है और संघीय संतुलन को खतरे में डालती है।
निष्कर्ष
- राज्यसभा को दरकिनार करने के लिए धन विधेयकों का दुरुपयोग भारत की लोकतांत्रिक नींव को खतरे में डाल सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह निर्धारित करेगा कि क्या मौजूदा प्रथाएँ जारी रहेंगी, जो विधायी प्रक्रियाओं और संघीय ढांचे दोनों को प्रभावित करती हैं।
धन विधेयक क्या है?
- धन विधेयक एक विशिष्ट प्रकार का वित्तीय विधान है जो विशेष रूप से करों, सरकारी राजस्व या व्यय से संबंधित मामलों से निपटता है।
- इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है।
- प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्तीय विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है: एक वित्तीय विधेयक वित्तीय मुद्दों की एक व्यापक श्रेणी को कवर कर सकता है, जबकि एक धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लिखित मामलों तक ही सीमित होता है। इसलिए, जबकि प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्तीय विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है।
धन विधेयक के मुख्य प्रावधान:
- अनुच्छेद 110(1)(a): किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन
- अनुच्छेद 110(1)(b): सरकार द्वारा उधार लेने या सरकार द्वारा कोई गारंटी देने या सरकार द्वारा किए गए किसी भी वित्तीय दायित्व के लिए कानून में संशोधन का विनियमन
- अनुच्छेद 110(1)(c): भारत की समेकित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, किसी भी ऐसे कोष में धन का भुगतान या धन की निकासी।
- अनुच्छेद 110(1)(d): भारत की संचित निधि में से धन का विनियोजन
- अनुच्छेद 110(1)(e): भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की घोषणा या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि
- अनुच्छेद 110(1)(f): भारत की संचित निधि या भारत के सार्वजनिक खाते में धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गमन या संघ या किसी राज्य के खातों की लेखापरीक्षा
- अनुच्छेद 110(1)(g): उप-खंड (a) से (f) में निर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित कोई भी मामला।
धन विधेयकों के संबंध में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका
- लोकसभा अध्यक्ष:
- लोकसभा अध्यक्ष को यह प्रमाणित करना होता है कि सदन में पेश किया जा रहा विधेयक धन विधेयक है।
- हालाँकि, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने आधार अधिनियम को बरकरार रखते हुए निर्णय देते हुए कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक जाँच के अधीन होगा।
- इस संबंध में उनके निर्णय पर किसी भी न्यायालय या संसद के सदन या यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्वारा भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
- जब कोई धन विधेयक सिफारिश के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो अध्यक्ष इसे धन विधेयक के रूप में अनुमोदित करता है।
- राज्यसभा:
- धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- राज्यसभा को सिफारिशों के साथ या बिना सिफारिशों के विधेयक को वापस करना चाहिए, जिसे लोकसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।
- इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोका जा सकता है।
- राष्ट्रपति: इसे अस्वीकार या अनुमोदित किया जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है।
- संयुक्त बैठक: दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
धन विधेयकों का महत्व
- वित्तीय मामलों से संबंधित:
- इन्हें विशेष रूप से कराधान, सरकारी व्यय और संबंधित वित्तीय मुद्दों जैसे वित्तीय मामलों को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- सरकार के प्रभावी कामकाज और इसके बजटीय प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है।
- विश्वास मत:
- धन विधेयकों के पारित होने को सरकार में वास्तविक विश्वास मत माना जाता है।
- लोकसभा में इसकी हार से सरकार का इस्तीफा हो जाता है।
- लोकसभा सरकार के प्रति अपने असंतोष को धन विधेयक पारित करने से मना करके व्यक्त कर सकती है, जो विश्वास की कमी को दर्शाता है।
- संवैधानिक सुरक्षा:
- संविधान धन विधेयक के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि यह केवल वित्तीय मामलों से संबंधित हो।
- यह गैर-वित्तीय कानून के लिए धन विधेयकों के दुरुपयोग को रोकता है।
- समयबद्ध प्रक्रिया:
- धन विधेयकों का निपटान एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।
- वित्तीय निर्णय लेने में अनावश्यक देरी को रोकता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लंबी विधायी बहस के बिना अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक पूरा कर सके।
धन विधेयक के संबंध में समस्या
- धन विधेयक मार्ग का कथित दुरुपयोग:
- प्रमुख वित्तीय कानून पारित करने के लिए धन विधेयक मार्ग का उपयोग।
- उदाहरण के लिए: आधार अधिनियम, 2016, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) में संशोधन, और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010
- कानून बनाने में राज्यसभा की भूमिका को सीमित करता है:
- धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।
- राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है और केवल सिफारिशें कर सकती है जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- धन विधेयक मार्ग राज्यसभा की जांच को दरकिनार कर देता है, जिससे मूल्यवान इनपुट की उपेक्षा होती है।
- यह राज्यसभा की जांच के बिना संसदीय निगरानी की ओर ले जा सकता है।
- किसी भी चीज़ को धन विधेयक के रूप में पारित किया जा सकता है:
- यह तर्क देना कि मुख्य प्रावधान अनुच्छेद 110 के दायरे के साथ संरेखित हैं और धन विधेयक की आड़ में अन्य प्रावधानों को पारित करने से किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कर दिया जाएगा।
- जल्दबाजी में कानून बनाना:
- धन विधेयक संसद द्वारा कानूनों के अधिनियमन के लिए एक तेज़-तर्रार विकल्प प्रदान करते हैं।
निष्कर्ष
सर्वोच्च न्यायालय को विधायी दक्षता और लोकतंत्र के समुचित संचालन के लिए धन विधेयक के घटकों को स्पष्ट करना चाहिए।
Financial Action Task Force (FATF) International Organizations / वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- Formation : 1989 (35 years ago)
- Type : Intergovernmental organisation
- Headquarters : Paris, France
- Membership : 40
FATF is an inter-governmental policy-making and standard-setting body dedicated to combating money laundering and terrorist financing.
- Objective: To establish international standards, and to develop and promote policies, both at national and international levels, to combat money laundering and the financing of terrorism.
- Origin:
- It was established in 1989 during the G7 Summit in Paris to develop policies against money laundering.
- In 2001 its mandate expanded to include terrorism financing.
- FATF members include 39 countries, including the United States, India, China, Saudi Arabia, Britain, Germany, France, and the EU as such.
- India became a member of FATF in 2010.
What are FATF ‘grey list’ and ‘blacklist’? FATF has 2 types of lists:
- Black List: Countries known as Non-Cooperative Countries or Territories (NCCTs) are put on the blacklist. These countries support terror funding and money laundering activities. The FATF revises the blacklist regularly, adding or deleting entries.
- Grey List: Countries that are considered a safe haven for supporting terror funding and money laundering are put on the FATF grey list. This inclusion serves as a warning to the country that it may enter the blacklist.
- Three countries North Korea, Iran, and Myanmar are currently in FATF’s blacklist.
Consequences of being on the FATF blacklist:
- No financial aid is given to them by the International Monetary Fund (IMF), the World Bank, the Asian Development Bank (ADB) and the European Union (EU).
- They also face a number of international economic and financial restrictions and sanctions.
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- गठन : 1989 (35 वर्ष पहले)
- प्रकार : अंतर-सरकारी संगठन
- मुख्यालय : पेरिस, फ्रांस
- सदस्यता : 40
एफएटीएफ एक अंतर-सरकारी नीति-निर्माण और मानक-निर्धारण निकाय है जो धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए समर्पित है।
- उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करना, तथा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नीतियों को विकसित और बढ़ावा देना।
- उत्पत्ति:
- इसकी स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध नीतियाँ विकसित करने के लिए की गई थी।
- 2001 में इसके अधिदेश का विस्तार करके आतंकवाद के वित्तपोषण को भी शामिल किया गया।
- FATF के सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, सऊदी अरब, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ सहित 39 देश शामिल हैं।
- भारत 2010 में FATF का सदस्य बना।
FATF की ‘ग्रे लिस्ट’ और ‘ब्लैक लिस्ट’ क्या हैं? FATF में 2 तरह की सूचियाँ हैं:
- ब्लैक लिस्ट: गैर-सहकारी देश या क्षेत्र (NCCT) के रूप में जाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। FATF नियमित रूप से ब्लैक लिस्ट को संशोधित करता है, प्रविष्टियाँ जोड़ता या हटाता है।
- ग्रे लिस्ट: जिन देशों को आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। यह समावेशन देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि वह ब्लैक लिस्ट में प्रवेश कर सकता है।
- उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार तीन देश वर्तमान में FATF की ब्लैक लिस्ट में हैं।
FATF की ब्लैक लिस्ट में होने के परिणाम:
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (ADB) और यूरोपीय संघ (EU) द्वारा उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।
- उन्हें कई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों और प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ता है।