CURRENT AFFAIRS – 08/11/2024

Kumbhalgarh-Todgarh Raoli Sanctuary

CURRENT AFFAIRS – 08/11/2024

CURRENT AFFAIRS – 08/11/2024

All eyes on Baku and the climate finance goal/बाकू और जलवायु वित्त लक्ष्य पर सबकी निगाहें

Syllabus : GS 3 : Enviroment

Source : The Hindu


At CoP29, securing better climate finance for the Global South is a key objective. The need for climate funding has surged dramatically, as the Global South bears the brunt of climate change impacts.

  • However, there are significant challenges regarding the adequacy, terms, and accessibility of these funds, leading to tensions between the Global South and the Global North over climate justice and financing arrangements.

Growing Finance Needs and Inequities

  • Escalating Climate Finance Demands: The Global South’s financial requirements to address climate change have skyrocketed to over USD 1 trillion annually, a sharp increase from the USD 100 billion per year promised in 2009.
    • Despite this, climate finance only surpassed USD 100 billion for the first time in 2022, and a significant portion of it was in the form of loans rather than grants, deepening the financial strain on already indebted nations.
  • Debt Servicing and Its Impact: The debt burden in the Global South is severe, with some of the poorest nations spending up to 40% of their national budgets on servicing debt. This leaves little room for investing in critical climate adaptation and clean energy projects.
    • Many countries face higher borrowing costs due to perceived investment risks, with nations like India facing 3-4 times higher capital costs compared to wealthier countries like Germany.
  • The Reluctance of Rich Countries and Investors: Climate change is impacting both the Global North and South, with developed countries also facing severe weather events.
    • However, investors remain hesitant to lend to developing countries due to the perceived risks, which has hindered the flow of necessary funds to the Global South for climate resilience and renewable energy development.

Proposed Solutions and Pathways for Cooperation

  • Encouraging Higher Returns for Investors: To attract more private investment into climate projects, Global South nations, particularly India, may need to offer higher returns on infrastructure projects.
    • By increasing potential returns—say to 17-18% for projects like green hydrogen or electrified public transport—the attractiveness of these markets to foreign investors could increase. This would enable quicker recoupment of investments and incentivize reinvestment into other climate projects.
  • Leveraging Climate Finance as a Backstop for Lenders: One strategy could involve using climate finance as a backstop to reassure private and public lenders, especially for projects like solar, wind, and hydropower, which may face output curtailment and perceived risk. B
    • y providing an underwriting mechanism from international climate funds, countries like India could unlock more concessional financing for such renewable energy projects, provided the national policy environment supports renewable capacity expansion.
  • Negotiation and Concessions at CoP29: CoP29 offers a critical platform for negotiations, where both the Global South and the Global North must make concessions.
    • A more generous approach from the Global South—such as offering to improve returns for investors—could foster cooperation and lead to a more successful climate finance framework. This could be a significant step in advancing global climate goals while addressing equity concerns.

बाकू और जलवायु वित्त लक्ष्य पर सबकी निगाहें

CoP29 में, ग्लोबल साउथ के लिए बेहतर जलवायु वित्त सुनिश्चित करना एक प्रमुख उद्देश्य है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का खामियाजा ग्लोबल साउथ को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता नाटकीय रूप से बढ़ गई है।

  • हालांकि, इन निधियों की पर्याप्तता, शर्तों और पहुंच के संबंध में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, जिससे जलवायु न्याय और वित्तपोषण व्यवस्था को लेकर ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच तनाव पैदा हो रहा है।

बढ़ती वित्तीय जरूरतें और असमानताएं

  • जलवायु वित्त की बढ़ती मांगें: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक दक्षिण की वित्तीय जरूरतें सालाना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो गई हैं, जो 2009 में वादा किए गए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से काफी ज्यादा है।
  • इसके बावजूद, जलवायु वित्त 2022 में पहली बार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गया, और इसका एक बड़ा हिस्सा अनुदान के बजाय ऋण के रूप में था, जिससे पहले से ही कर्ज में डूबे देशों पर वित्तीय दबाव और बढ़ गया।
  • ऋण सेवा और उसका प्रभाव: वैश्विक दक्षिण में ऋण का बोझ बहुत ज्यादा है, कुछ सबसे गरीब देश अपने राष्ट्रीय बजट का 40% तक ऋण सेवा पर खर्च कर रहे हैं। इससे महत्वपूर्ण जलवायु अनुकूलन और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश के लिए बहुत कम जगह बचती है।
  • कई देशों को कथित निवेश जोखिमों के कारण उच्च उधार लागत का सामना करना पड़ता है, भारत जैसे देशों को जर्मनी जैसे अमीर देशों की तुलना में 3-4 गुना अधिक पूंजी लागत का सामना करना पड़ता है।
  • अमीर देशों और निवेशकों की अनिच्छा: जलवायु परिवर्तन वैश्विक उत्तर और दक्षिण दोनों को प्रभावित कर रहा है, विकसित देशों को भी गंभीर मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
  • हालाँकि, निवेशक विकासशील देशों को ऋण देने में हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जलवायु लचीलापन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए वैश्विक दक्षिण में आवश्यक धन का प्रवाह बाधित हुआ है।

सहयोग के लिए प्रस्तावित समाधान और मार्ग

  • निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न को प्रोत्साहित करना: जलवायु परियोजनाओं में अधिक निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, वैश्विक दक्षिण देशों, विशेष रूप से भारत को बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर उच्च रिटर्न की पेशकश करने की आवश्यकता हो सकती है।
  • संभावित रिटर्न को बढ़ाकर – ग्रीन हाइड्रोजन या विद्युतीकृत सार्वजनिक परिवहन जैसी परियोजनाओं के लिए 17-18% तक – विदेशी निवेशकों के लिए इन बाजारों का आकर्षण बढ़ सकता है। इससे निवेश की त्वरित वसूली हो सकेगी और अन्य जलवायु परियोजनाओं में पुनर्निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
  • जलवायु वित्त को ऋणदाताओं के लिए एक बैकस्टॉप के रूप में उपयोग करना: एक रणनीति में जलवायु वित्त का उपयोग निजी और सार्वजनिक ऋणदाताओं को आश्वस्त करने के लिए एक बैकस्टॉप के रूप में करना शामिल हो सकता है, विशेष रूप से सौर, पवन और जलविद्युत जैसी परियोजनाओं के लिए, जो उत्पादन में कटौती और कथित जोखिम का सामना कर सकती हैं।
  • अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कोषों से एक हामीदारी तंत्र प्रदान करके, भारत जैसे देश ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अधिक रियायती वित्तपोषण प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते राष्ट्रीय नीतिगत वातावरण नवीकरणीय क्षमता विस्तार का समर्थन करे।
  • CoP29 में बातचीत और रियायतें: CoP29 बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जहाँ वैश्विक दक्षिण और वैश्विक उत्तर दोनों को रियायतें देनी चाहिए।
  • वैश्विक दक्षिण की ओर से अधिक उदार दृष्टिकोण – जैसे निवेशकों के लिए रिटर्न में सुधार की पेशकश – सहयोग को बढ़ावा दे सकता है और एक अधिक सफल जलवायु वित्त ढांचे की ओर ले जा सकता है। यह समानता संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

Can the state acquire all private property?/क्या राज्य सभी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है?

Syllabus : GS 2 : Polity & Governance

Source : The Hindu


A recent nine-judge Bench of the Supreme Court of India has examined the scope of the Directive Principles of State Policy (DPSP), particularly Articles 39(b) and (c), which aim to prevent the concentration of wealth and ensure that material resources are distributed for the common good.

  • The Court’s verdict specifically addresses the question of whether the state can acquire and control private property in the public interest, and to what extent the state’s duty under these Articles can override individual fundamental rights.

Court’s Majority Opinion and Interpretation of Article 39

  • Article 39(b) and (c) – Economic Philosophy of the Constitution: Articles 39(b) and (c) mandate that the material resources of the community must be so distributed to serve the common good and prevent wealth concentration.
    • The majority of the Supreme Court rejected an expansive view of the state’s power over private resources, asserting that only specific types of private property—based on non-exhaustive factors like scarcity, concentration, and necessity—can be subject to state acquisition for the public good.
  • Factors for State Action: The state’s power to acquire private property for distribution to the community should consider factors such as the nature of the resources, their scarcity, and the potential consequences of their concentration in private hands.
  • Non-Ideological Interpretation of Economic Goals: The Court’s majority also held that the DPSP must be interpreted flexibly and not tied to any specific ideological or economic framework.
    • The framers of the Constitution had deliberately framed Article 39 in broad terms to allow future governments to address emerging economic realities without being bound by particular economic doctrines.

Dissenting Opinion and Its Significance

  • Dissent: Justice Sudhanshu Dhulia dissented from the majority view, arguing that the scope of the material resources under Article 39 should not be limited by factors such as scarcity or concentration.
    • Given the persistent inequality in Indian society, leaving the determination of what constitutes “material resources” to the wisdom of the legislature would have been a better approach, ensuring that the state has greater flexibility in addressing social disparities.
  • Question of Legislative Discretion: The legislature should have the discretion to decide which resources are essential for the common good, as this could be more in tune with contemporary socio-economic realities.
  • Impact on Future Legal and Economic Frameworks: The dissent holds significance as it challenges the majority’s restrictive interpretation of the Directive Principles, raising concerns about the potential for continuing economic inequality in society.

क्या राज्य सभी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के दायरे की जांच की है, विशेष रूप से अनुच्छेद 39 (बी) और (सी), जिसका उद्देश्य धन के संकेंद्रण को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि भौतिक संसाधन सामान्य भलाई के लिए वितरित किए जाएं।

  • न्यायालय का निर्णय विशेष रूप से इस प्रश्न को संबोधित करता है कि क्या राज्य सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति का अधिग्रहण और नियंत्रण कर सकता है, और किस हद तक इन अनुच्छेदों के तहत राज्य का कर्तव्य व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों को दरकिनार कर सकता है।

न्यायालय की बहुमत की राय और अनुच्छेद 39 की व्याख्या

  • अनुच्छेद 39(बी) और (सी) – संविधान का आर्थिक दर्शन: अनुच्छेद 39(बी) और (सी) यह आदेश देते हैं कि समुदाय के भौतिक संसाधनों को इस तरह वितरित किया जाना चाहिए कि वे आम लोगों की भलाई के लिए काम करें और धन के संकेन्द्रण को रोकें।
    • सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत ने निजी संसाधनों पर राज्य की शक्ति के व्यापक दृष्टिकोण को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि केवल विशिष्ट प्रकार की निजी संपत्ति – जो कमी, संकेन्द्रण और आवश्यकता जैसे गैर-संपूर्ण कारकों पर आधारित है – सार्वजनिक भलाई के लिए राज्य अधिग्रहण के अधीन हो सकती है।
  • राज्य कार्रवाई के लिए कारक: समुदाय को वितरण के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की राज्य की शक्ति को संसाधनों की प्रकृति, उनकी कमी और निजी हाथों में उनके संकेन्द्रण के संभावित परिणामों जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए।
  • आर्थिक लक्ष्यों की गैर-वैचारिक व्याख्या: न्यायालय के बहुमत ने यह भी माना कि डीपीएसपी की व्याख्या लचीले ढंग से की जानी चाहिए और इसे किसी विशिष्ट वैचारिक या आर्थिक ढांचे से नहीं बांधा जाना चाहिए।
    • संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर अनुच्छेद 39 को व्यापक रूप से तैयार किया था ताकि भविष्य की सरकारें विशेष आर्थिक सिद्धांतों से बंधे बिना उभरती आर्थिक वास्तविकताओं को संबोधित कर सकें।

असहमति राय और इसका महत्व

  • असहमति: न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने बहुमत के दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए तर्क दिया कि अनुच्छेद 39 के तहत भौतिक संसाधनों का दायरा कमी या संकेन्द्रण जैसे कारकों द्वारा सीमित नहीं होना चाहिए।
    • भारतीय समाज में लगातार असमानता को देखते हुए, “भौतिक संसाधनों” का निर्धारण विधानमंडल के विवेक पर छोड़ना एक बेहतर दृष्टिकोण होता, जिससे यह सुनिश्चित होता कि राज्य के पास सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने में अधिक लचीलापन है।
  • विधायी विवेक का प्रश्न: विधानमंडल के पास यह निर्णय लेने का विवेक होना चाहिए कि कौन से संसाधन आम भलाई के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि यह समकालीन सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के साथ अधिक सुसंगत हो सकता है।
  • भविष्य के कानूनी और आर्थिक ढाँचों पर प्रभाव: असहमति का महत्व है क्योंकि यह नीति निर्देशक सिद्धांतों की बहुमत की प्रतिबंधात्मक व्याख्या को चुनौती देती है, तथा समाज में आर्थिक असमानता जारी रहने की संभावना के बारे में चिंता पैदा करती है।

Are CSR contributions to agriculture properly tracked?/क्या कृषि में सीएसआर योगदान का उचित तरीके से हिसाब रखा जाता है?

Syllabus : GS 2 : Polity

Source : The Hindu


In India, agriculture plays a crucial role in the economy, providing employment to nearly 47% of the population and contributing around 16.73% to the GDP.

  • Recognizing this, India legally mandated Corporate Social Responsibility (CSR) in 2013 under Section 135 of the Companies Act, requiring certain corporations to allocate part of their profits towards social causes.
  • Since then, CSR contributions have increased significantly, with ₹1.84 lakh crore disbursed from 2014 to 2023.
  • This raises questions about CSR’s role in agriculture, especially regarding the impact of contributions on agricultural sustainability.
  • CSR’s Role in Agriculture:
    • With a high percentage of India’s workforce employed in agriculture, CSR initiatives have the potential to address key issues in the sector:
    • Environmental Degradation: As natural resources become strained, the need for sustainable agricultural practices grows.
    • Stagnant Farmer Incomes: With limited growth in earnings, initiatives can help improve productivity and livelihood.
    • Climate Change Threats: Shifts in climate patterns challenge crop yields and agricultural stability, requiring adaptive practices.
    • A CSR outlook report highlighted that 23% of surveyed companies prioritize “environment and sustainability,” indicating an interest in supporting agricultural and environmental projects.
    • CSR funds have been allocated to activities like grain banks, farmer schools, agricultural livelihood projects, water conservation, and energy-efficient irrigation.
    • The recent focus on sustainability in agriculture aligns with CSR goals and encourages private sector engagement.
  • Importance of Sector-Specific Reporting:
    • Designating agriculture as a standalone CSR category could improve the clarity and effectiveness of contributions. This would enable:
      • Targeted Funding: Funds could be directed toward specific needs in agriculture, such as sustainable farming methods or climate resilience measures.
      • Transparency and Accountability: More precise reporting on CSR contributions would ensure companies are held accountable for their impact on agricultural sustainability.
      • Enhanced Impact Measurement: Identifying the unique needs within agricultural ecosystems allows for targeted interventions, which could result in more measurable and meaningful changes in the sector.

Origin of CSR:

  • Howard Bowen, an American economist, is widely regarded as the father of modern CSR.
  • In his book “Social Responsibilities of the Businessman” in 1953, he writes, “CSR refers to the obligations of businessmen to pursue those policies which are desirable in terms of the objectives and values of our society”.
  • This has become the backbone by which modern CSR principles are based.

Meaning of CSR:

  • The concept of CSR rests on the ideology of businesses giving back to society as they grow and benefit.
  • Companies take resources in the form of raw materials, human resources etc from the society.
  • By performing the task of CSR activities, the companies are giving something back to the society.
  • Examples of common CSR objectives include minimizing environmental externalities, promoting volunteerism among company employees, and donating to charity.

CSR in India:

  • CSR in India has traditionally been seen as a philanthropic activity.
  • However, with the introduction of Section 135 in the Companies Act 2013, India became the first country to have statutorily mandated CSR for specified companies.
  • The mandatory CSR provisions were made effective from 1st April, 2014 for companies with a certain profit, turn-over or valuation.

Concerned Ministry: Ministry of Commerce and Industry

  • Companies Covered under the Act:
    • The companies which fall in the ambit of any of the following three criteria are required to spend on CSR.
    • Company with a net worth of Rs. 500 crore or more, or
    • Turnover of Rs. 1,000 crore or more, or
    • Net profit of Rs. 5 crore or more during the immediately preceding financial year.
    • Such companies are required to do CSR spend amounting to 2 % of their average annual profit over last three years.
    • The Act also enumerates the activities that can be undertaken and the manner in which the companies can undertake CSR projects/programmes.
  • Performance So Far:
    • CSR Expenditure Trends:
      • Cumulative Spending: From 2014 to 2023, companies in India have collectively spent approximately ‚ ₹1.84 lakh crore on CSR activities.
      • Annual Spending: In the fiscal year 2022-23, the prescribed CSR budget for 301 large companies was ‚ ₹13,426 crore, with an actual expenditure of ‚ ₹12,890 crore, indicating a compliance rate of over 96%.
    • Sectoral Allocation:
      • Healthcare and WASH (Water, Sanitation, and Hygiene): 26% of companies identified this as their primary CSR focus.
      • Environment and Sustainability: 23% of companies prioritized this area, reflecting a growing commitment to environmental issues.
      • Promotion of Education: 23% of companies dedicated resources to educational initiatives.

क्या कृषि में सीएसआर योगदान का उचित तरीके से हिसाब रखा जाता है?

भारत में कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो लगभग 47% आबादी को रोजगार प्रदान करती है तथा सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16.73% का योगदान देती है।

  • इसे मान्यता देते हुए, भारत ने 2013 में कंपनी अधिनियम की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया, जिसके तहत कुछ निगमों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा सामाजिक कार्यों के लिए आवंटित करना आवश्यक था।
  • तब से, CSR योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 2014 से 2023 तक ₹1.84 लाख करोड़ वितरित किए गए।
  • यह कृषि में CSR की भूमिका के बारे में सवाल उठाता है, खासकर कृषि स्थिरता पर योगदान के प्रभाव के बारे में।

कृषि में CSR की भूमिका:

  •  भारत के कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा कृषि में कार्यरत है, CSR पहलों में इस क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता है:
  •  पर्यावरण क्षरण: जैसे-जैसे प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं, टिकाऊ कृषि पद्धतियों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।
  •  किसानों की स्थिर आय: आय में सीमित वृद्धि के साथ, पहल उत्पादकता और आजीविका को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।
  •  जलवायु परिवर्तन के खतरे: जलवायु पैटर्न में बदलाव फसल की पैदावार और कृषि स्थिरता को चुनौती देते हैं, जिसके लिए अनुकूली प्रथाओं की आवश्यकता होती है।
  •  सीएसआर आउटलुक रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सर्वेक्षण की गई कंपनियों में से 23% “पर्यावरण और स्थिरता” को प्राथमिकता देती हैं, जो कृषि और पर्यावरण परियोजनाओं का समर्थन करने में रुचि दर्शाती है।
  •  सीएसआर फंड अनाज बैंकों, किसान स्कूलों, कृषि आजीविका परियोजनाओं, जल संरक्षण और ऊर्जा-कुशल सिंचाई जैसी गतिविधियों के लिए आवंटित किए गए हैं।
  •  कृषि में स्थिरता पर हाल ही में किया गया ध्यान सीएसआर लक्ष्यों के अनुरूप है और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

क्षेत्र-विशिष्ट रिपोर्टिंग का महत्व:

    •  कृषि को एक स्वतंत्र सीएसआर श्रेणी के रूप में नामित करने से योगदान की स्पष्टता और प्रभावशीलता में सुधार हो सकता है। इससे यह संभव होगा:
      • लक्षित वित्तपोषण: निधियों को कृषि में विशिष्ट आवश्यकताओं, जैसे कि टिकाऊ खेती के तरीके या जलवायु लचीलापन उपायों की ओर निर्देशित किया जा सकता है।
      • पारदर्शिता और जवाबदेही: सीएसआर योगदानों पर अधिक सटीक रिपोर्टिंग यह सुनिश्चित करेगी कि कंपनियों को कृषि स्थिरता पर उनके प्रभाव के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।
      • बेहतर प्रभाव माप: कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों के भीतर अद्वितीय आवश्यकताओं की पहचान करने से लक्षित हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में अधिक मापनीय और सार्थक परिवर्तन हो सकते हैं …

CSR की उत्पत्ति:

  • अमेरिकी अर्थशास्त्री हॉवर्ड बोवेन को व्यापक रूप से आधुनिक सीएसआर का जनक माना जाता है।
  • 1953 में अपनी पुस्तक “व्यवसायी की सामाजिक जिम्मेदारियाँ” में, वे लिखते हैं, “सीएसआर व्यवसायियों के उन दायित्वों को संदर्भित करता है जो उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हैं जो हमारे समाज के उद्देश्यों और मूल्यों के संदर्भ में वांछनीय हैं”।
  • यह आधुनिक सीएसआर सिद्धांतों का आधार बन गया है।

CSR का अर्थ:

  • सीएसआर की अवधारणा व्यवसायों की विचारधारा पर आधारित है जो समाज को वापस देते हैं क्योंकि वे बढ़ते हैं और लाभान्वित होते हैं।
  • कंपनियाँ समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं।
  • सीएसआर गतिविधियों का कार्य करके, कंपनियाँ समाज को कुछ वापस दे रही हैं।
  • सामान्य सीएसआर उद्देश्यों के उदाहरणों में पर्यावरणीय बाह्यताओं को कम करना, कंपनी के कर्मचारियों के बीच स्वयंसेवा को बढ़ावा देना और दान करना शामिल है।

भारत में CSR:

  • भारत में सीएसआर को पारंपरिक रूप से एक परोपकारी गतिविधि के रूप में देखा जाता है।
  • हालांकि, कंपनी अधिनियम 2013 में धारा 135 की शुरूआत के साथ, भारत ऐसा पहला देश बन गया जिसने निर्दिष्ट कंपनियों के लिए सीएसआर को वैधानिक रूप से अनिवार्य बना दिया।
  • 1 अप्रैल, 2014 से एक निश्चित लाभ, टर्नओवर या मूल्यांकन वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य सीएसआर प्रावधान प्रभावी किए गए।

संबंधित मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

  • अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियाँ:
    •  वे कंपनियाँ जो निम्नलिखित तीन मानदंडों में से किसी के दायरे में आती हैं, उन्हें सीएसआर पर खर्च करना आवश्यक है।
    •  500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति वाली कंपनी, या
    •  1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर, या
    •  तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ।
    •  ऐसी कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के अपने औसत वार्षिक लाभ का 2% सीएसआर खर्च करना आवश्यक है। o अधिनियम में उन गतिविधियों को भी सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें किया जा सकता है और जिस तरीके से कंपनियाँ सीएसआर परियोजनाएँ/कार्यक्रम शुरू कर सकती हैं।

अब तक का प्रदर्शन:

    • CSR व्यय रुझान:
      • संचयी व्यय: 2014 से 2023 तक, भारत में कंपनियों ने सामूहिक रूप से सीएसआर गतिविधियों पर लगभग ₹1.84 लाख करोड़ खर्च किए हैं।
      • वार्षिक व्यय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 301 बड़ी कंपनियों के लिए निर्धारित सीएसआर बजट ‚₹13,426 करोड़ था, जबकि वास्तविक व्यय ‚₹12,890 करोड़ था, जो 96% से अधिक की अनुपालन दर दर्शाता है।
    • क्षेत्रीय आवंटन:
      •  स्वास्थ्य सेवा और वाश (जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य): 26% कंपनियों ने इसे अपने प्राथमिक सीएसआर फोकस के रूप में पहचाना।
      •  पर्यावरण और स्थिरता: 23% कंपनियों ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी, जो पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
      •  शिक्षा को बढ़ावा देना: 23% कंपनियों ने शैक्षिक पहलों के लिए संसाधन समर्पित किए।

India should be part of RCEP, CPTPP : NITI Aayog CEO B.V.R Subrahmanyam/भारत को RCEP, CPTPP का हिस्सा होना चाहिए: नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम

Syllabus : GS 2 : International Relations

Source : The Hindu


In a departure from the government’s stated position, the top official from the Niti Aayog said India should be part of the China-backed Regional Economic Partnership (RCEP) trade bloc.

About Regional Comprehensive Economic Partnership:

  • It is a proposed agreement between the member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and its Free Trade Agreement (FTA) partners.
  • The pact aims to cover trade in goods and services, intellectual property, etc.
  • Member Countries: The RCEP bloc comprises 10 ASEAN group members (Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, the Philippines, Laos and Vietnam) and their six FTA partners – China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand.
  • RCEP negotiations were launched in November 2012 and entered into force on 1 January 2022

Objective

  • RCEP aims to create an integrated market with 16 countries, making it easier for products and services of each of these countries to be available across this region.
  • The negotiations are focused on the following: Trade in goods and services, investment, intellectual property, dispute settlement, e-commerce, small and medium enterprises, and economic cooperation.

भारत को RCEP, CPTPP का हिस्सा होना चाहिए: नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम

सरकार के घोषित रुख से हटते हुए नीति आयोग के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत को चीन समर्थित क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) व्यापार समूह का हिस्सा होना चाहिए।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के बारे में:

  • यह दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के सदस्य देशों और इसके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) भागीदारों के बीच एक प्रस्तावित समझौता है।
  • इस समझौते का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं, बौद्धिक संपदा आदि के व्यापार को कवर करना है।
  • सदस्य देश: RCEP ब्लॉक में 10 आसियान समूह के सदस्य (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम) और उनके छह FTA भागीदार – चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
  • RCEP वार्ता नवंबर 2012 में शुरू हुई और 1 जनवरी 2022 को लागू हुई

उद्देश्य

  • RCEP का उद्देश्य 16 देशों के साथ एक एकीकृत बाजार बनाना है, जिससे इनमें से प्रत्येक देश के उत्पादों और सेवाओं को इस क्षेत्र में उपलब्ध कराना आसान हो सके।
  • वार्ता निम्नलिखित पर केंद्रित है: वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा, विवाद निपटान, ई-कॉमर्स, लघु और मध्यम उद्यम, और आर्थिक सहयोग।

Kumbhalgarh-Todgarh Raoli Sanctuary/कुंभलगढ़-टॉडगढ़ रावली अभयारण्य

In News


Recently, an 11-member expert committee has recommended urgent conservation and management for habitat improvement and prey base development before designating Rajasthan’s Kumbhalgarh-Todgarh Raoli sanctuaries as a tiger reserve.

Background:

  • The Union government and National Tiger Conservation Authority in 2023 gave in-principal approval for designating Kumbhalgarh-Todgarh Raoli sanctuaries as a tiger reserve.
  • It is proposed to span around 1,397 square kilometres across the Rajsamand, Udaipur, Pali, Ajmer and Sirohi districts of Rajasthan.

About Kumbhalgarh Wildlife Sanctuary:

  • Location: It is situated in the Rajsamand district of Rajasthan.
  • Covering a total surface area of 578 sq km and stretching across the Aravalli ranges, it encircles parts of Udaipur, Rajsamand and Pali districts.
  • Once the hunting grounds of royals, this area was declared a wildlife sanctuary in 1971.
  • The wildlife sanctuary encompasses the historic Kumbhalgarh Fort and is also named after the fort.

Rivers:

  • River Banas also graces the sanctuary and is the primary source of water.
  • The rainwater on the western slopes flows as small rivers such as Sukdi, Mithdi, Sumer and Kot, all of which are the tributaries of River Luni that ultimately merge into the Arabian Sea.

Flora:

  • Many types of flora are found here, mainly a variety of herbal flora like Dhok, Salar and Khair.

Fauna:

  • It provides a suitable habitat for endangered and rare wild animals, including four-horned antelope, sambar, wild boar, nilgai, sloth bear, leopard and caracal.

About Todgarh Raoli Sanctuary

  • It spans approximately 495 square kilometers across the districts of Ajmer, Pali and Rajsamand.
  • It has been named after Colonel James Tod, a British officer who chronicled Rajasthan’s history.
  • It was established in 1983.
  • The sanctuary encompasses the ancient Raoli forest, home to numerous indigenous tribes.
  • Flora: It is characterized by dry deciduous forests, with prominent species such as teak, bamboo, and dhok trees. The forest canopy is interspersed with flowering plants like kachnar (Bauhinia variegata), palash (Butea monosperma) and the vibrant flame of the forest, which add a splash of color to the greenery, especially during the blooming season.
  • Fauna: It is a crucial habitat for several species, including the elusive leopard, sloth bear, and sambar deer. Birdwatchers can delight in the sight of over 200 bird species, including the grey junglefowl, Indian pitta and crested serpent eagle.

कुंभलगढ़-टॉडगढ़ रावली अभयारण्य

हाल ही में, 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने राजस्थान के कुंभलगढ़-टॉडगढ़ रावली अभयारण्यों को बाघ अभयारण्य के रूप में नामित करने से पहले आवास सुधार और शिकार आधार विकास के लिए तत्काल संरक्षण और प्रबंधन की सिफारिश की है।

पृष्ठभूमि:

  • केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 2023 में कुंभलगढ़-टॉडगढ़ रावली अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी।
  • यह राजस्थान के राजसमंद, उदयपुर, पाली, अजमेर और सिरोही जिलों में लगभग 1,397 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रस्तावित है।

कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में:

  • स्थान: यह राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है।
  • कुल 578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला और अरावली पर्वतमाला में फैला यह अभयारण्य उदयपुर, राजसमंद और पाली जिलों के कुछ हिस्सों को घेरता है।
  • कभी राजघरानों के शिकारगाह रहे इस क्षेत्र को 1971 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
  • वन्यजीव अभयारण्य ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किले को घेरता है और इसका नाम भी किले के नाम पर रखा गया है।

नदियाँ:

  • बनारस नदी भी अभयारण्य को सुशोभित करती है और पानी का प्राथमिक स्रोत है।
  • पश्चिमी ढलानों पर वर्षा का पानी छोटी नदियों जैसे सुकड़ी, मिठड़ी, सुमेर और कोट के रूप में बहता है, ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं जो अंततः अरब सागर में मिल जाती हैं।

वनस्पति:

  • यहाँ कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, मुख्य रूप से ढोक, सालार और खैर जैसी कई प्रकार की हर्बल वनस्पतियाँ।

जीव:

  • यह चार सींग वाले मृग, सांभर, जंगली सूअर, नीलगाय, सुस्त भालू, तेंदुआ और कैरकल सहित लुप्तप्राय और दुर्लभ जंगली जानवरों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करता है।

टॉडगढ़ रावली अभयारण्य के बारे में

  • यह अजमेर, पाली और राजसमंद जिलों में लगभग 495 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
  • इसका नाम कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर रखा गया है, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास का वृत्तांत लिखा था।

इसकी स्थापना 1983 में हुई थी।

  • अभयारण्य प्राचीन रावली जंगल को घेरता है, जो कई स्वदेशी जनजातियों का घर है।
  • वनस्पति: यह शुष्क पर्णपाती वनों की विशेषता है, जिसमें सागौन, बांस और ढोक के पेड़ जैसी प्रमुख प्रजातियाँ हैं। वन की छतरी में कचनार (बौहिनिया वेरिएगाटा), पलाश (ब्यूटिया मोनोस्पर्मा) जैसे फूलदार पौधे और जंगल की जीवंत लौ है, जो हरियाली में रंग भर देती है, खासकर फूलों के मौसम में।
  • जीव: यह कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है, जिसमें मायावी तेंदुआ, सुस्त भालू और सांभर हिरण शामिल हैं। पक्षी देखने वाले 200 से अधिक पक्षी प्रजातियों को देखकर आनंदित हो सकते हैं, जिनमें ग्रे जंगलफाउल, इंडियन पिट्टा और क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल शामिल हैं।

India, Pakistan and modifying the Indus Waters/भारत, पाकिस्तान और सिंधु जल में संशोधन

Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : International Relations

Source : The Hindu


Context :

  • India recently issued a formal notice, under Article XII(3) of the Indus Waters Treaty (IWT), seeking a review and modification of the treaty.
  • The notice highlights India’s growing domestic water needs, changing population demographics, agricultural demands, and the need for clean energy development to meet emission targets.
  • India also raised concerns regarding cross-border terrorism affecting the smooth implementation of the treaty, particularly in Jammu and Kashmir.

Legal Provisions and India’s Approach

  • Article XII(3) of the IWT: India’s move to review the IWT is grounded in Article XII(3), which allows treaty modification with mutual consent. However, such modifications require a ratified treaty between India and Pakistan, a significant hurdle given their strained relations and historical disputes.
  • India’s Objective: Optimal Utilisation: India, as the upper riparian, seeks optimal utilization of the Indus River waters for energy and agricultural needs. India aims to balance water use for hydropower projects while ensuring the minimum flow requirement stipulated in past arbitration awards, such as the Kishenganga dispute.
  • Pakistan’s Opposition to Modifications: Pakistan, as the lower riparian, views the treaty as ensuring uninterrupted flow of water to its side. The divergent perspectives on the treaty’s purpose—India’s push for utilization versus Pakistan’s demand for protection from water diversion—remain a core issue between the two nations.

Hydro-Power Projects and Environmental Concerns

  • Hydropower Development and Minimum Flow: India has 33 hydropower projects in progress on the western rivers of the Indus system, which is allowed by the IWT. However, India must maintain a minimum flow of water to Pakistan’s side, as prescribed by the 2013 Permanent Court of Arbitration (PCA) ruling in the Kishenganga case.
  • Customary International Law on No Harm Rule: Although the IWT does not explicitly include a “no harm” rule, it is implied by customary international law, which obliges both riparians to prevent significant transboundary harm. This principle is particularly relevant for hydropower projects with potential cross-border effects.
  • Environmental Impact Assessment (EIA): The International Court of Justice (ICJ), in the 2010 Pulp Mills case, established the necessity of conducting transboundary Environmental Impact Assessments (EIA) for projects with potential environmental consequences. Both India and Pakistan will need to comply with this requirement for projects that could impact the shared waters.

Challenges and Suggestions for Cooperation

  • Partition of River Basin and Its Challenges: The IWT partitions the Indus Basin into two sectors: India controls the eastern rivers, while Pakistan controls the western rivers. This partition has created significant challenges in integrated water resource management, making bilateral cooperation difficult and minimal.
  • Impact of Climate Change on Water Availability: Climate change, particularly the depletion of glacial reserves, has caused a 30-40% decrease in the Indus’s water flow. India and Pakistan can refer to the principles of equitable and reasonable utilization (ERU) from the UN Watercourses Convention to address this emerging challenge.
  • Possibility of Joint Projects and Negotiation: The IWT allows both parties to cooperate on joint engineering projects (Article VII.1c), which could help mitigate water variability due to climate change. However, due to the lack of trust between the two nations, renegotiating the treaty might be challenging. A more practical approach could be to create a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation under the existing framework.

Conclusion

  • Given the lack of trust between the two parties, renegotiating the treaty to review and make modifications might prove difficult.
  • A suggestion could be using the IWT’s formal negotiation procedures to arrive at a memorandum of understanding and other cooperative avenues that address issues as they arise, while using the treaty as a structure to organise their development of the basin (N. Zawahiri and D. Michel, 2018).
  • Effective management and cooperation are crucial for resolving water disputes

भारत, पाकिस्तान और सिंधु जल में संशोधन

संदर्भ :

  • भारत ने हाल ही में सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के अनुच्छेद XII(3) के तहत एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की गई।
  • इस नोटिस में भारत की बढ़ती घरेलू जल आवश्यकताओं, बदलती जनसंख्या जनसांख्यिकी, कृषि संबंधी मांगों और उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
  • भारत ने सीमा पार आतंकवाद के बारे में भी चिंता जताई है, जो विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में संधि के सुचारू कार्यान्वयन को प्रभावित कर रहा है।

कानूनी प्रावधान और भारत का दृष्टिकोण

  • IWT का अनुच्छेद XII(3): आईडब्ल्यूटी की समीक्षा करने का भारत का कदम अनुच्छेद XII(3) पर आधारित है, जो आपसी सहमति से संधि में संशोधन की अनुमति देता है। हालांकि, ऐसे संशोधनों के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक अनुसमर्थित संधि की आवश्यकता होती है, जो उनके तनावपूर्ण संबंधों और ऐतिहासिक विवादों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण बाधा है।
  • भारत का उद्देश्य: इष्टतम उपयोग: भारत, ऊपरी तटवर्ती देश के रूप में, ऊर्जा और कृषि आवश्यकताओं के लिए सिंधु नदी के पानी का इष्टतम उपयोग करना चाहता है। भारत का लक्ष्य किशनगंगा विवाद जैसे पिछले मध्यस्थता पुरस्कारों में निर्धारित न्यूनतम प्रवाह आवश्यकता को सुनिश्चित करते हुए जलविद्युत परियोजनाओं के लिए जल उपयोग को संतुलित करना है।
  • संशोधनों के लिए पाकिस्तान का विरोध: पाकिस्तान, निचले तटवर्ती देश के रूप में, इस संधि को अपने पक्ष में पानी के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के रूप में देखता है। संधि के उद्देश्य पर अलग-अलग दृष्टिकोण – भारत द्वारा उपयोग के लिए जोर बनाम पाकिस्तान द्वारा जल मोड़ से सुरक्षा की मांग – दोनों देशों के बीच एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है।

पनबिजली परियोजनाएँ और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ

  • पनबिजली विकास और न्यूनतम प्रवाह: भारत में सिंधु प्रणाली की पश्चिमी नदियों पर 33 जलविद्युत परियोजनाएँ चल रही हैं, जिनकी अनुमति IWT द्वारा दी गई है। हालाँकि, भारत को पाकिस्तान की ओर पानी का न्यूनतम प्रवाह बनाए रखना चाहिए, जैसा कि किशनगंगा मामले में 2013 के स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के फैसले में निर्धारित किया गया है।
  • कोई नुकसान न पहुँचाने के नियम पर प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून: हालाँकि IWT में स्पष्ट रूप से “कोई नुकसान न पहुँचाने” का नियम शामिल नहीं है, लेकिन यह प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निहित है, जो दोनों नदी तटों को महत्वपूर्ण सीमा पार नुकसान को रोकने के लिए बाध्य करता है। यह सिद्धांत संभावित सीमा पार प्रभावों वाली जलविद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।
  • पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए): अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने 2010 के पल्प मिल्स मामले में, संभावित पर्यावरणीय परिणामों वाली परियोजनाओं के लिए सीमा पार पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) आयोजित करने की आवश्यकता स्थापित की। भारत और पाकिस्तान दोनों को उन परियोजनाओं के लिए इस आवश्यकता का अनुपालन करना होगा जो साझा जल को प्रभावित कर सकती हैं।

सहयोग के लिए चुनौतियाँ और सुझाव

  • नदी बेसिन का विभाजन और इसकी चुनौतियाँ: IWT सिंधु बेसिन को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है: भारत पूर्वी नदियों को नियंत्रित करता है, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी नदियों को नियंत्रित करता है। इस विभाजन ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा की हैं, जिससे द्विपक्षीय सहयोग मुश्किल और न्यूनतम हो गया है।
  • जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से हिमनद भंडारों की कमी के कारण सिंधु के जल प्रवाह में 30-40% की कमी आई है। भारत और पाकिस्तान इस उभरती चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग सम्मेलन से न्यायसंगत और उचित उपयोग (ERU) के सिद्धांतों का हवाला दे सकते हैं।
  • संयुक्त परियोजनाओं और बातचीत की संभावना: IWT दोनों पक्षों को संयुक्त इंजीनियरिंग परियोजनाओं (अनुच्छेद 1c) पर सहयोग करने की अनुमति देता है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण जल परिवर्तनशीलता को कम करने में मदद कर सकता है। हालाँकि, दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी के कारण, संधि पर फिर से बातचीत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मौजूदा ढांचे के तहत सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) बनाना एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण हो सकता है।

निष्कर्ष

  • दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी को देखते हुए, समीक्षा करने और संशोधन करने के लिए संधि पर फिर से बातचीत करना मुश्किल साबित हो सकता है।
  • एक सुझाव यह हो सकता है कि आईडब्ल्यूटी की औपचारिक वार्ता प्रक्रियाओं का उपयोग करके समझौता ज्ञापन और अन्य सहकारी रास्ते निकाले जाएं जो मुद्दों को उनके उठने पर संबोधित करें, जबकि संधि का उपयोग बेसिन के विकास को व्यवस्थित करने के लिए एक संरचना के रूप में किया जाए (एन. ज़वाहिरी और डी. मिशेल, 2018)।
  • जल विवादों को हल करने के लिए प्रभावी प्रबंधन और सहयोग महत्वपूर्ण हैं।