CURRENT AFFAIRS – 25/06/2024

CURRENT AFFAIRS – 25/06/2024

CURRENT AFFAIRS – 25/06/2024

Contents
  1. CURRENT AFFAIRS – 25/06/2024

CURRENT AFFAIRS – 25/06/2024

Kerala House passes motion to rename the State ‘Keralam’ / केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव पारित किया

(General Studies- Paper II)

Source : The Hindu


The Kerala Assembly unanimously passed a resolution to amend the Constitution, and change the state’s name from ‘Kerala’ to ‘Keralam’ under Article 3.

  • Renaming Process: Renaming a state in India involves a detailed procedure under Articles 3 and 4 of the Constitution.
  • Initiation of Bill: The process begins with a bill recommended by the President, which is introduced in Parliament.
  • State Assembly Consultation: Before introduction, the bill is sent to the respective state assembly for their views within a specified time, although these views are non-binding.
  • Parliamentary Deliberation: Following the state assembly’s response, the bill proceeds to Parliament for deliberation.
  • Passage and Approval: The bill requires a simple majority in both Houses of Parliament to become law.
  • Presidential Approval: Once passed by Parliament, the bill is sent to the President for approval.
  • Implementation: Upon Presidential approval, the bill becomes law, officially renaming the state as per the legislation enacted.

Keralam

  • The etymology of the name Kerala/Keralam has been subject to various theories.
  • The earliest mention of the word is found in Emperor Ashoka’s Rock Edict II, dated to 257 BCE.
  • The edict mentions “Ketalaputra” or “Keralaputra,” which translates to “son of Kerala” in Sanskrit and refers to the Chera dynasty, one of the three main kingdoms of southern India at that time.

केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव पारित किया

केरल विधानसभा ने संविधान में संशोधन करने और अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का नाम‘केरल’से बदलकर‘केरलम’ करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।

  • नाम बदलने की प्रक्रिया: भारत में किसी राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल है।
  • विधेयक की शुरुआत: यह प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा अनुशंसित विधेयक से शुरू होती है, जिसे संसद में पेश किया जाता है।
  • राज्य विधानसभा परामर्श: पेश किए जाने से पहले, विधेयक को निर्दिष्ट समय के भीतर संबंधित राज्य विधानसभाओं के विचारों के लिए भेजा जाता है, हालांकि ये विचार बाध्यकारी नहीं होते हैं।
  • संसदीय विचार-विमर्श: राज्य विधानसभा की प्रतिक्रिया के बाद, विधेयक विचार-विमर्श के लिए संसद में जाता है।
  • पारित होना और स्वीकृति: विधेयक को कानून बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति: संसद द्वारा पारित होने के बाद, विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
  • कार्यान्वयन: राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, विधेयक कानून बन जाता है, जो अधिनियमित कानून के अनुसार आधिकारिक रूप से राज्य का नाम बदल देता है।

केरलम

  • केरल/केरलम नाम की व्युत्पत्ति विभिन्न सिद्धांतों का विषय रही है।
  • इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख सम्राट अशोक के शिलालेख II में मिलता है, जो 257 ईसा पूर्व का है।
  • इस शिलालेख में “केतलपुत्र” या “केरलपुत्र” का उल्लेख है, जिसका संस्कृत में अर्थ “केरल का पुत्र” होता है और यह चेरा राजवंश को संदर्भित करता है, जो उस समय दक्षिण भारत के तीन मुख्य राज्यों में से एक था।

POCSO cases cannot be quashed citing settlement, says Kerala HC / केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि समझौते के आधार पर POCSO मामलों को रद्द नहीं किया जा सकता

(General Studies- Paper II)

Source : The Hindu


The Kerala High Court ruled that sexual assault cases involving minors, under the POCSO Act, and offences under the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act cannot be dismissed solely on the basis of settlement.

About POCSO Act

  • POCSO Full Form: Protection of Children from Sexual Offences.
  • Objective: The law has been framed to protect children from offences of sexual assault, sexual harassment, and pornography and provide for the establishment of special courts for trial.
  • Crime: Individuals committing sexual advances on a child below 16 years of age shall be punished with jail term ranging from 20 years to imprisonment for life (or the remainder of the natural life of the person) besides a fine.
  • Consent: Consent given by a girl child below the age of 18 years is not regarded as valid consent and sexual intercourse with a minor girl amounts to offence of rape.
  • Amendment: The law was amended in 2019 to introduce stringent punishment including the death penalty for committing sexual crimes on children.
  • Other Feature: Apart from sexual abuse, POCSO also seeks to award punishment in cases of drugs being administered to children to bring about early sexual maturity.
  • Investigation Process: The investigation process is made as child-friendly as possible. Justice has to be served promptly within a year of reporting the case.

Punishment for Crime under POCSO Act

  • Individuals committing sexual advances on a child below 16 years of age shall be punished with jail terms ranging from 20 years to imprisonment for life (or the remainder of the natural life of the person) besides a fine.

Age of Consent

  • About: The age of consent is the minimum age at which a person is considered to be legally competent to provide consent to sexual acts.
  • It is the minimum age of a person with whom another person has legal permission to engage in sexual activity.

Importance of the Age of Consent

  • Affects Child Safety: Increasing or decreasing the age of consent will have a direct and negative bearing on the fight against child marriage and child trafficking.
  • Rape Cases: In the absence of clear age of consent, it is difficult to ascertain if a particular sexual activity was an offence or was consensual.
  • Curb Child Pornography: The age of consent is also very important to control the menace of child pornography.

How does the age of consent empower women?

  • Reproductive Health: With the age of consent, the government can prevent early pregnancy and exposure to sexually transmitted diseases among youngsters.
  • Educational Standards of Women: In case of lack of age of consent, there are high chances of teenage pregnancies. This can lead to a loss of education among girls.

Can Lowering the Age of Consent Affect the Safety of Women and Children?

  • Lowering the age of consent could potentially affect the ability of the judiciary to punish individuals, who are said to have sexual intercourse with minors.
  • It could also have a bearing on the fight against child marriage, child trafficking, and crimes against women.

Significance of the POCSO Act

  • Control Child Exploitation: POCSO law will act as a deterrent against exploitation of children, especially sexual harassment.
  • Protect Young Population: India has one of the biggest populations of children under 18 years of age and a law is needed to protect their rights.
  • Fundamental Rights: The constitution mandates that the state must protect children. The law seeks to uphold this responsibility of the state.
  • Cater to Child-Specific Issues: Problems faced by children are unique, and cannot be catered by IPC. Hence, POCSO specifically caters to the best interests of the children.

How is the POCSO Law Misused?

  • Control Marriage: There has been rampant misuse of POCSO law, sometimes by parents who want to control who their daughters or sons want to marry.
  • Political Motive: Many POCSO cases are based on political motivation. This defeats the actual purpose of the act.
  • Mental Trauma on Suspect: In POCSO cases, the judges seldom give bail, and if the case is false, the mental health and trauma of the suspect worsen.

केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि समझौते के आधार पर POCSO मामलों को रद्द नहीं किया जा सकता

केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पोक्सो अधिनियम के तहत नाबालिगों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों को केवल समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

 POCSO अधिनियम के बारे में

  • POCSO का पूरा नाम: यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण।
  • उद्देश्य: यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है और मुकदमे के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान है।
  • अपराध: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्तियों को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास (या व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन) तक की जेल की सजा और जुर्माना लगाया जाएगा।
  • सहमति: 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की द्वारा दी गई सहमति को वैध सहमति नहीं माना जाता है और नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार का अपराध है।
  • संशोधन: बच्चों पर यौन अपराध करने के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंड को पेश करने के लिए 2019 में कानून में संशोधन किया गया था।
  • अन्य विशेषता: यौन शोषण के अलावा, POCSO बच्चों को समय से पहले यौन परिपक्वता लाने के लिए नशीली दवाओं के सेवन के मामलों में भी सजा देने का प्रयास करता है।
  • जांच प्रक्रिया: जांच प्रक्रिया को यथासंभव बच्चों के अनुकूल बनाया जाता है। मामले की रिपोर्ट करने के एक साल के भीतर न्याय तुरंत दिया जाना चाहिए।

POCSO अधिनियम के तहत अपराध के लिए सजा

  • 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ यौन संबंध बनाने वाले व्यक्तियों को 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास (या व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन) तक की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी देना होगा।

सहमति की आयु

  • के बारे में: सहमति की आयु वह न्यूनतम आयु है जिस पर किसी व्यक्ति को यौन कृत्यों के लिए सहमति देने के लिए कानूनी रूप से सक्षम माना जाता है।
  • यह उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु है जिसके साथ किसी अन्य व्यक्ति को यौन गतिविधि में शामिल होने की कानूनी अनुमति है।

सहमति की आयु का महत्व

  • बाल सुरक्षा को प्रभावित करता है: सहमति की आयु बढ़ाने या घटाने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक असर पड़ेगा।
  • बलात्कार के मामले: सहमति की स्पष्ट आयु के अभाव में, यह पता लगाना मुश्किल है कि कोई विशेष यौन गतिविधि अपराध थी या सहमति से की गई थी।
  • बाल पोर्नोग्राफी पर अंकुश: बाल पोर्नोग्राफी के खतरे को नियंत्रित करने के लिए सहमति की आयु भी बहुत महत्वपूर्ण है।

सहमति की आयु महिलाओं को कैसे सशक्त बनाती है?

  • प्रजनन स्वास्थ्य: सहमति की आयु निर्धारित करने से सरकार युवाओं में समय से पहले गर्भधारण और यौन संचारित रोगों के जोखिम को रोक सकती है।
  • महिलाओं के शैक्षिक मानक: सहमति की आयु निर्धारित न होने की स्थिति में, किशोरावस्था में गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। इससे लड़कियों की शिक्षा में कमी आ सकती है।

क्या सहमति की आयु कम करने से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है?

  • सहमति की आयु कम करने से न्यायपालिका की उन व्यक्तियों को दंडित करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे नाबालिगों के साथ यौन संबंध बनाते हैं।
  • इसका असर बाल विवाह, बाल तस्करी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ लड़ाई पर भी पड़ सकता है।

POCSO अधिनियम का महत्व

  • बाल शोषण पर नियंत्रण: POCSO कानून बच्चों के शोषण, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करेगा।
  • युवा आबादी की सुरक्षा: भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सबसे बड़ी आबादी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक कानून की आवश्यकता है।
  • मौलिक अधिकार: संविधान में कहा गया है कि राज्य को बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए। कानून राज्य की इस जिम्मेदारी को बनाए रखने का प्रयास करता है।
  • बच्चों से जुड़े मुद्दों को हल करना: बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ अलग-अलग होती हैं, और उन्हें IPC द्वारा हल नहीं किया जा सकता। इसलिए, POCSO विशेष रूप से बच्चों के सर्वोत्तम हितों को पूरा करता है।

 POCSO कानून का दुरुपयोग कैसे किया जाता है?

  • विवाह पर नियंत्रण: POCSO कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है, कभी-कभी माता-पिता द्वारा जो यह नियंत्रित करना चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ या बेटे किससे विवाह करना चाहते हैं।
  • राजनीतिक मकसद: कई POCSO मामले राजनीतिक प्रेरणा पर आधारित होते हैं। यह अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को विफल करता है।
  • संदिग्ध पर मानसिक आघात: POCSO मामलों में, न्यायाधीश शायद ही कभी जमानत देते हैं, और यदि मामला झूठा है, तो संदिग्ध का मानसिक स्वास्थ्य और आघात खराब हो जाता है।

India, Philippines rediscovering each other, BrahMos a game changer envoy / भारत और फिलीपींस एक दूसरे को फिर से खोज रहे हैं, ब्रह्मोस एक गेम चेंजर दूत

(General Studies- Paper II)

Source : The Hindu


The Philippines’ induction of BrahMos cruise missiles, sourced from India, marks a significant milestone, enhancing its defence capabilities and signifying the deepening bilateral ties.

  • Philippine envoy Josel F. Ignacio highlighted this as a pivotal moment in defence cooperation, reflecting India’s growing defence export capabilities.
  • The $375-million deal, initiated in January 2022, underscores India’s role in modernising the Philippines’ armed forces, facilitated by defence cooperation agreements.

BrahMos Missile:

  • Origins: The BrahMos missile is an Indo-Russian joint venture named after the rivers Brahmaputra in India and Moskva in Russia.
  • Range and Speed: It has a range of 290 km and is the fastest cruise missile in the world, achieving speeds of Mach 2.8, nearly three times the speed of sound.
  • Design: It is a two-stage missile with a solid propellant engine in the first stage and a liquid ramjet in the second stage.
  • Capabilities:
    • Multi-platform: Can be launched from land, air, and sea.
    • Multi-capability: It boasts pinpoint accuracy and operates efficiently in both day and night under all weather conditions.
    • Operational Principle: It follows the “Fire and Forget” principle, meaning it does not require further guidance after launch.

Recent developments include the successful test-firing of an anti-ship BrahMos missile by the Indian Navy and Andaman and Nicobar Command in April 2022, and an extended-range sea-to-sea variant from INS Visakhapatnam in January 2022.


भारत और फिलीपींस एक दूसरे को फिर से खोज रहे हैं, ब्रह्मोस एक गेम चेंजर दूत

भारत से प्राप्त ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों को फिलीपींस में शामिल करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इसकी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाता है और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करता है।

  • फिलीपींस के राजदूत जोसेल एफ. इग्नासियो ने इसे रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में उजागर किया, जो भारत की बढ़ती रक्षा निर्यात क्षमताओं को दर्शाता है।
  • जनवरी 2022 में शुरू किया गया 375 मिलियन डॉलर का यह सौदा रक्षा सहयोग समझौतों द्वारा सुगम बनाए गए फिलीपींस के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है।

ब्रह्मोस मिसाइल:

  • उत्पत्ति: ब्रह्मोस मिसाइल भारत-रूस का संयुक्त उपक्रम है जिसका नाम भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है।
  • रेंज और गति: इसकी रेंज 290 किलोमीटर है और यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, जिसकी गति मैक 8 है, जो ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना है।
  • डिजाइन: यह दो चरणों वाली मिसाइल है जिसमें पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट इंजन है।

क्षमताएँ:

  • मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म: इसे ज़मीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है।
  • मल्टी-क्षमता: यह सटीक सटीकता का दावा करता है और सभी मौसम की स्थिति में दिन और रात दोनों में कुशलतापूर्वक संचालित होता है।
  • परिचालन सिद्धांत: यह “फायर एंड फॉरगेट” सिद्धांत का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि लॉन्च के बाद इसे आगे के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है।

हाल के घटनाक्रमों में अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान द्वारा एंटी-शिप ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण और जनवरी 2022 में आईएनएस विशाखापत्तनम से विस्तारित-रेंज वाली समुद्र-से-समुद्र मिसाइल का परीक्षण शामिल है।


India, Pak. delegations reach J&K to inspect power projects under Indus Water Treaty / भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल सिंधु जल संधि के तहत बिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करने जम्मू-कश्मीर पहुंचे

(General Studies- Paper II)

Source : The Hindu


Delegations from India and Pakistan visited Kishtwar district in Jammu and Kashmir to inspect hydroelectric projects under the Indus Water Treaty.

  • This marks Pakistan’s first delegation visit to the region in over five years, focusing on compliance and dispute settlement mechanisms outlined in the treaty mediated by the World Bank.
  • Delegations from India and Pakistan visited Kishtwar district in Jammu and Kashmir to inspect power projects under the Indus Water Treaty (IWT).
  • The visit involved nearly 40 people, including neutral experts, arriving in Jammu and then flying to Kishtwar.
  • This marks Pakistan’s first delegation visit to Jammu and Kashmir in over five years under the IWT’s dispute settlement mechanism.
  • The IWT, signed in 1960 with mediation by the World Bank, regulates water use from cross-border rivers.
  • The Pakistani delegation inspected the Pakal Dul and Lower Kalnai hydroelectric projects, starting at an Army camp and then visiting the NHPC headquarters.
  • They proceeded to inspect the 85-MW Ratle hydroelectric project at Drabshalla and plan visits to other power projects in Kishtwar, including the 1,000-MW Pakal Dul project on the Marusudar tributary of the Chenab River.

भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल सिंधु जल संधि के तहत बिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करने जम्मू-कश्मीर पहुंचे

भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों ने सिंधु जल संधि के तहत जलविद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले का दौरा किया।

  • यह पांच वर्षों में क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का पहला दौरा है, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता से संधि में उल्लिखित अनुपालन और विवाद निपटान तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल ने सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के तहत बिजली परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले का दौरा किया।
  • इस यात्रा में तटस्थ विशेषज्ञों सहित लगभग 40 लोग शामिल थे, जो जम्मू पहुंचे और फिर किश्तवाड़ के लिए उड़ान भरी।
  • यह आईडब्ल्यूटी के विवाद निपटान तंत्र के तहत पांच वर्षों में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का पहला दौरा है।
  • विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में हस्ताक्षरित आईडब्ल्यूटी सीमा पार की नदियों से पानी के उपयोग को नियंत्रित करता है।
  • पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने पाकल दुल और लोअर कलनई जलविद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण किया, जिसकी शुरुआत एक आर्मी कैंप से हुई और फिर एनएचपीसी मुख्यालय का दौरा किया।
  • उन्होंने द्राबशल्ला में 85 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना का निरीक्षण किया तथा चेनाब नदी की सहायक नदी मरुसुदर पर स्थित 1000 मेगावाट की पाकल दुल परियोजना सहित किश्तवाड़ में अन्य विद्युत परियोजनाओं का दौरा करने की योजना बनाई।

The NITI Aayog’s project in Great Nicobar / ग्रेट निकोबार में नीति आयोग की परियोजना

(General Studies- Paper III)

Source : The Hindu


The controversy surrounds NITI Aayog’s ₹72,000 crore development plan for Great Nicobar Island, criticised for ecological impact and alleged violations of tribal rights. Political parties, environmentalists, and tribal councils oppose the project, demanding suspension and thorough review due to its potential environmental and social repercussions.

  • Environmental Concerns and Project Scope:
    • Scope of the Great Nicobar Project: It includes a trans-shipment port, international airport, township development, and a 450 MVA power plant over 130 sq. km. of pristine forest.
    • Environmental Clearance and Controversy: The project received stage-1 environmental clearance despite concerns over its impact on Galathea Bay’s biodiversity, including rare species like the leatherback turtle.
    • Compensatory Measures: Plans for ‘compensatory afforestation’ in Haryana have sparked criticism due to the ecological disparity with the Nicobar rainforest ecosystem.
  • Strategic and Economic Justifications:
    • Strategic Importance: Positioned 90 km from the Malacca Strait, the project aims to leverage Great Nicobar’s strategic location for enhancing maritime trade routes.
    • Tourism as a Motive: Critics argue that tourism may be a driving force behind the project alongside strategic interests, contradicting official statements on infrastructure development.
    • Secrecy and Transparency Concerns: Environmental clearance details and appraisal processes have been kept confidential, raising transparency issues amidst environmental and tribal rights scrutiny.
  • Ethical and Legal Challenges:
    • Indigenous Rights and Consent: Concerns raised by the National Commission for Scheduled Tribes regarding the consent of local tribes, particularly the Shompen, remain unresolved.
    • Government Accountability: The National Green Tribunal’s scrutiny and demands for transparency underscore governance challenges in executing large-scale projects.
    • Call for Course Correction: With a fresh mandate, there is a growing demand for the government to prioritize transparency, environmental sustainability, and respect for indigenous rights in the project.

ग्रेट निकोबार में नीति आयोग की परियोजना

यह विवाद नीति आयोग की ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए ₹72,000 करोड़ की विकास योजना को लेकर है, जिसकी पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव और आदिवासी अधिकारों के कथित उल्लंघन के लिए आलोचना की जा रही है। राजनीतिक दल, पर्यावरणविद और आदिवासी परिषदें इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक नतीजों के कारण इसे स्थगित करने और गहन समीक्षा की मांग कर रहे हैं।

  • पर्यावरण संबंधी चिंताएँ और परियोजना का दायरा: 
  • ग्रेट निकोबार परियोजना का दायरा: इसमें एक ट्रांस-शिपमेंट बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और 130 वर्ग किलोमीटर के प्राचीन जंगल में 450 एमवीए बिजली संयंत्र शामिल है।
  • पर्यावरणीय मंज़ूरी और विवाद: इस परियोजना को गैलेथिया खाड़ी की जैव विविधता पर इसके प्रभाव पर चिंताओं के बावजूद चरण-1 पर्यावरणीय मंज़ूरी मिली, जिसमें लेदरबैक कछुए जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ शामिल हैं।
  • प्रतिपूरक उपाय: हरियाणा में ‘प्रतिपूरक वनरोपण’ की योजनाओं ने निकोबार वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र के साथ पारिस्थितिक असमानता के कारण आलोचना को जन्म दिया है।
  • रणनीतिक और आर्थिक औचित्य:
    • सामरिक महत्व: मलक्का जलडमरूमध्य से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री व्यापार मार्गों को बढ़ाने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना है।
    • उद्देश्य के रूप में पर्यटन: आलोचकों का तर्क है कि पर्यटन रणनीतिक हितों के साथ-साथ परियोजना के पीछे एक प्रेरक शक्ति हो सकता है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास पर आधिकारिक बयानों का खंडन करता है।
    • गोपनीयता और पारदर्शिता की चिंताएँ: पर्यावरण संबंधी मंजूरी के विवरण और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को गोपनीय रखा गया है, जिससे पर्यावरण और जनजातीय अधिकारों की जाँच के बीच पारदर्शिता के मुद्दे उठ खड़े हुए हैं।
  • नैतिक और कानूनी चुनौतियाँ:
    • स्वदेशी अधिकार और सहमति: स्थानीय जनजातियों, विशेष रूप से शोम्पेन की सहमति के बारे में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा उठाई गई चिंताएँ अभी भी अनसुलझी हैं।
    • सरकारी जवाबदेही: राष्ट्रीय हरित अधिकरण की जाँच और पारदर्शिता की माँगें बड़े पैमाने की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में शासन की चुनौतियों को रेखांकित करती हैं।
    • पाठ्यक्रम सुधार की माँग: नए जनादेश के साथ, सरकार से परियोजना में पारदर्शिता, पर्यावरणीय स्थिरता और स्वदेशी अधिकारों के सम्मान को प्राथमिकता देने की माँग बढ़ रही है।

How the PESA has boosted forest conservation in India / पेसा ने भारत में वन संरक्षण को कैसे बढ़ावा दिया है

(General Studies- Paper II)

Source : The Hindu


Context : The study discussed in the article explores the impact of political representation on forest conservation in India’s Scheduled Areas, focusing on the Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA). It highlights how empowering marginalized communities with decision-making roles influences conservation outcomes amidst conflicts over resource extraction and development priorities.

Introduction

  • The policy approach to conservation in India has long grappled with two kinds of conflicts: conservation versus resource extraction by local communities, and conservation versus ‘economic development’.

The approach

  • The state has tended to follow a piecemeal approach, at times leaning one way, at other times the other, with the direction determined by competition between sections of the political elite at the national, state, and local levels.
  • In such a scenario, it goes without saying that greater the centralisation of political power, the greater the say of the national and/or state elites, which, predictably, would foster a privileging of the interests of big capital over that of local communities.
  • In other words, deforestation driven by mining, power projects, commercial timber, big dams etc. could prevail over conservation and/or livelihoods of forest communities — a noticeable phenomenon in India.
  • Where conservation initiatives do take off, they often follow a top-down approach, leading to situations where local communities lose access to traditional forest lands critical for their sustenance.

The PESA Act

  • The Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA) passed in 1996, extends local government councils to Scheduled Areas.
  • Under the Fifth Schedule of the Constitution, regions with predominantly tribal populations are categorised as ‘Scheduled Areas’, a territorial designation thatrecognises the customary rights of the Scheduled Tribes (ST).
  • Though the 73rd Amendment, passed in 1992, formalised local self-government through the three-tier Panchayati Raj Institutions (PRI) in the non-Scheduled Areas, it did so without mandated representation for STs.
  • PESA, however, took it a step further. It introduced an electoral quota that requires all chairperson positions, as well as at least half the seats on each local government councils to be reserved for ST individuals.
  • Incidentally, in States where PESA has not been implemented well, as in Gujarat, for instance, the most common failure has been the absence of mandated ST representation in gram sabha committees.
  • This variegated governance landscape has one virtue. It offers comparable data sets of local self-governance and forest cover that differ in geography and over time for villages: with local self-government in Scheduled Areas (with mandated ST representation); for villages with local self-government without mandated ST representation; and also, villages which adopted PESA earlier, and those that did so latar.

Equitable representation

  • Tracking the increase and decrease of tree and vegetation cover over time and across the forested areas around these different sets of villages, they found that boosting formal representation for ST led to an average increase in tree canopy by 3% per year as well as a reduction in the rate of deforestation.
  • The effects were also larger for areas that had more forest cover at the start of the study period.
  • The study also showed that the rise in tree canopy and fall in deforestation only began to happen after the introduction of PESA elections that mandate quotas for ST.
  • In other words, the mere presence of PRIs or local self-government — which were introduced from 1993 — without mandated representation for the ST, had no conservation effects.

On democratic decentralisation

  • The study further compares the impacts of PESA with that of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA), a legislation that aimed to bolster ST rights to forest lands.
  • It found that FRA had no discernible additional impacts on conservation beyond those caused by PESA.
  • The paper makes a key theoretical distinction between administrative decentralisation (where the priority is efficient execution) and democratic decentralisation.
  • It is possible to have village-level governing councils empowered with budgets for execution but lacking discretionary power on resource management.
  • Unlike administrative decentralisation, democratic decentralisation ‘refers to representative and downwardly accountable local actors who have autonomous, discretionary decision-making spheres, with the power and resources to make significant decisions pertaining to people’s lives.

Conclusion

  • In conclusion, if mandated political representation for marginalised communities is one institutional mechanism that can yield better results in conservation, a second, one, according to the study, is vesting powers in a single umbrella institution — for instance, a political institution that empowers marginalised voices.
  • A single institution — rather than multiple ones vested with different mandates is critical because it would be better at recognising how to balance the dual policy objectives of development and conservation and it can consolidate power into a more substantive and meaningful democratic authority.

The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA):

  • Enactment and Purpose: The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA) extends Part IX of the Constitution, which pertains to municipalities and cooperative societies, to Scheduled Areas as defined in Article 244(1) of the Constitution.
  • Scheduled Areas Definition: These areas are governed by the Fifth Schedule, covering specific provisions for Scheduled Tribes in states excluding Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram.
  • Implementation States: Ten states, including Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, and Odisha, have notified Fifth Schedule areas encompassing various districts.
  • Objectives: PESA aims to facilitate self-governance through Gram Sabhas (village assemblies) within Scheduled Areas, empowering tribal communities to manage their local affairs and natural resources autonomously.
  • Empowerment of Gram Sabhas: Gram Sabhas under PESA have significant authority over approving development plans, managing local resources (water, forest, land), regulating minor forest produce, and overseeing social sectors.
  • Significance: It preserves cultural identity, resolves conflicts internally, monitors intoxicant usage, and safeguards traditional rights over natural resources.
  • Issues: Challenges include partial implementation across states, bureaucratic hurdles, and discrepancies in the execution of Gram Sabha decisions versus actual practices in development schemes.
  • Recommendations: Experts call for enhanced political will, legal clarity, and improved administrative procedures to ensure PESA’s effective implementation in empowering Scheduled Area communities.

पेसा ने भारत में वन संरक्षण को कैसे बढ़ावा दिया है

प्रसंग : लेख में चर्चा की गई अध्ययन पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में वन संरक्षण पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रभाव की पड़ताल करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि संसाधन निष्कर्षण और विकास प्राथमिकताओं पर संघर्षों के बीच हाशिए पर पड़े समुदायों को निर्णय लेने वाली भूमिकाओं के साथ सशक्त बनाना संरक्षण परिणामों को कैसे प्रभावित करता है।

परिचय

  • भारत में संरक्षण के लिए नीतिगत दृष्टिकोण लंबे समय से दो तरह के संघर्षों से जूझ रहा है: संरक्षण बनाम स्थानीय समुदायों द्वारा संसाधन निष्कर्षण, और संरक्षण बनाम‘आर्थिक विकास’।

दृष्टिकोण

  • राज्य ने एक टुकड़े-टुकड़े दृष्टिकोण का पालन करने की प्रवृत्ति दिखाई है, कभी एक तरफ झुकता है, तो कभी दूसरी तरफ, जिसकी दिशा राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक अभिजात वर्ग के वर्गों के बीच प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित की जाती है।
  • ऐसे परिदृश्य में, यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण जितना अधिक होगा, राष्ट्रीय और/या राज्य के अभिजात वर्ग की बात उतनी ही अधिक होगी, जो कि, जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, स्थानीय समुदायों के हितों पर बड़ी पूंजी के हितों को प्राथमिकता देगा।
  • दूसरे शब्दों में, खनन, बिजली परियोजनाओं, वाणिज्यिक लकड़ी, बड़े बांधों आदि द्वारा संचालित वनों की कटाई वन समुदायों के संरक्षण और/या आजीविका पर हावी हो सकती है – जो भारत में एक उल्लेखनीय घटना है।
  • जहां संरक्षण पहल शुरू होती हैं, वे अक्सर ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण का पालन करती हैं, जिससे ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं जहाँ स्थानीय समुदाय अपने जीवनयापन के लिए महत्वपूर्ण पारंपरिक वन भूमि तक पहुँच खो देते हैं।

पेसा अधिनियम

  • 1996 में पारित पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) स्थानीय सरकार परिषदों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है।
  • संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत, मुख्य रूप से आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों को ‘अनुसूचित क्षेत्र’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो एक क्षेत्रीय पदनाम है जो अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के प्रथागत अधिकारों को मान्यता देता है।
  • हालांकि 1992 में पारित 73वें संशोधन ने गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में तीन-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को औपचारिक रूप दिया, लेकिन इसने एसटी के लिए अनिवार्य प्रतिनिधित्व के बिना ऐसा किया।
  • हालांकि, पेसा ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया। इसने एक चुनावी कोटा पेश किया जिसके तहत सभी अध्यक्ष पदों के साथ-साथ प्रत्येक स्थानीय सरकार परिषदों में कम से कम आधी सीटें एसटी व्यक्तियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए।
  • संयोग से, जिन राज्यों में पेसा को अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया है, जैसे कि गुजरात में, सबसे आम विफलता ग्राम सभा समितियों में अनिवार्य एसटी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति रही है।
  • इस विविधतापूर्ण शासन परिदृश्य में एक खूबी है। यह स्थानीय स्वशासन और वन क्षेत्र के तुलनीय डेटा सेट प्रदान करता है जो भूगोल और समय के साथ गांवों के लिए भिन्न होते हैं: अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के साथ (अनिवार्य एसटी प्रतिनिधित्व के साथ); अनिवार्य एसटी प्रतिनिधित्व के बिना स्थानीय स्वशासन वाले गांवों के लिए; और साथ ही, जिन गांवों ने पहले PESA को अपनाया था, और जिन्होंने बाद में इसे अपनाया।

समान प्रतिनिधित्व

  • समय के साथ और गांवों के इन विभिन्न समूहों के आसपास के वन क्षेत्रों में वृक्ष और वनस्पति आवरण में वृद्धि और कमी को ट्रैक करते हुए, उन्होंने पाया कि एसटी के लिए औपचारिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने से प्रति वर्ष औसतन 3% की दर से वृक्ष छत्र में वृद्धि हुई और साथ ही वनों की कटाई की दर में कमी आई।
  • प्रभाव उन क्षेत्रों के लिए भी अधिक थे, जहां अध्ययन अवधि की शुरुआत में अधिक वन क्षेत्र था।
  • अध्ययन ने यह भी दिखाया कि वृक्ष छत्र में वृद्धि और वनों की कटाई में कमी केवल PESA चुनावों की शुरुआत के बाद ही शुरू हुई, जो एसटी के लिए कोटा अनिवार्य करते हैं।
  • दूसरे शब्दों में, एसटी के लिए अनिवार्य प्रतिनिधित्व के बिना 1993 से शुरू की गई पीआरआई या स्थानीय स्वशासन की उपस्थिति से कोई संरक्षण प्रभाव नहीं पड़ा।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर

  • अध्ययन आगे PESA के प्रभावों की तुलना अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) से करता है, जो एक ऐसा कानून है जिसका उद्देश्य वन भूमि पर एसटी अधिकारों को मजबूत करना है।
  • इसने पाया कि PESA के कारण होने वाले प्रभावों के अलावा FRA का संरक्षण पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं था।
  • यह पेपर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण (जहां प्राथमिकता कुशल निष्पादन है) और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बीच एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अंतर करता है।
  • निष्पादन के लिए बजट के साथ सशक्त ग्राम-स्तरीय शासी परिषदों का होना संभव है, लेकिन संसाधन प्रबंधन पर विवेकाधीन शक्ति का अभाव है।
  • प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के विपरीत, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ‘प्रतिनिधि और नीचे की ओर उत्तरदायी स्थानीय अभिनेताओं को संदर्भित करता है जिनके पास स्वायत्त, विवेकाधीन निर्णय लेने वाले क्षेत्र होते हैं, जिनके पास लोगों के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति और संसाधन होते हैं।

निष्कर्ष

  • निष्कर्ष के तौर पर, यदि हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए अनिवार्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व एक संस्थागत तंत्र है जो संरक्षण में बेहतर परिणाम दे सकता है, तो दूसरा, अध्ययन के अनुसार, एक एकल छत्र संस्था में शक्तियों को निहित करना है – उदाहरण के लिए, एक राजनीतिक संस्था जो हाशिए पर पड़ी आवाज़ों को सशक्त बनाती है।
  • एक ही संस्था – अलग-अलग जनादेशों के साथ निहित कई संस्थाओं के बजाय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विकास और संरक्षण के दोहरे नीतिगत उद्देश्यों को संतुलित करने के तरीके को पहचानने में बेहतर होगा और यह शक्ति को अधिक ठोस और सार्थक लोकतांत्रिक प्राधिकरण में समेकित कर सकता है।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा):

  • अधिनियमन और उद्देश्य: पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) संविधान के भाग IX का विस्तार करता है, जो नगरपालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित है, संविधान के अनुच्छेद 244(1) में परिभाषित अनुसूचित क्षेत्रों तक।
  • अनुसूचित क्षेत्रों की परिभाषा: ये क्षेत्र पाँचवीं अनुसूची द्वारा शासित हैं, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशिष्ट प्रावधानों को कवर करते हैं।
  • कार्यान्वयन राज्य: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा सहित दस राज्यों ने विभिन्न जिलों को शामिल करते हुए पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों को अधिसूचित किया है।
  • उद्देश्य: पेसा का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर ग्राम सभाओं (ग्राम सभाओं) के माध्यम से स्वशासन की सुविधा प्रदान करना है, जिससे आदिवासी समुदायों को अपने स्थानीय मामलों और प्राकृतिक संसाधनों का स्वायत्त रूप से प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
  • ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण: पेसा के अंतर्गत ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने, स्थानीय संसाधनों (जल, जंगल, भूमि) का प्रबंधन करने, लघु वन उपज को विनियमित करने और सामाजिक क्षेत्रों की देखरेख करने का महत्वपूर्ण अधिकार है।
  • महत्व: यह सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करता है, आंतरिक संघर्षों को हल करता है, मादक पदार्थों के उपयोग की निगरानी करता है और प्राकृतिक संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करता है।
  • मुद्दे: चुनौतियों में राज्यों में आंशिक कार्यान्वयन, नौकरशाही बाधाएँ और विकास योजनाओं में वास्तविक प्रथाओं की तुलना में ग्राम सभा के निर्णयों के निष्पादन में विसंगतियाँ शामिल हैं।
  • सिफारिशें: विशेषज्ञ अनुसूचित क्षेत्र के समुदायों को सशक्त बनाने में पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ी हुई राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानूनी स्पष्टता और बेहतर प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आह्वान करते हैं।

Major Physical Divisions of India : The Northern Plains of India [Mapping] / भारत के प्रमुख भौतिक विभाग: भारत के उत्तरी मैदान [मानचित्र]


  1. The Himalayan Mountains
  2. The Northern Plains
  3. The Peninsular Plateau
  4. The Indian Desert
  5. The Coastal Plains
  6. The Islands

The Northern Plains  

Ganga Plains

  • Between the Yamuna catchment in the west and the Bangladesh border in the east are the Ganga plains.
  • The lower Ganga plain was formed by the down warping of a section of Peninsular India between the Rajmahal hills and the Meghalaya plateau, followed by the Ganga and Brahmaputra rivers sedimentation.
  • Almost all of the rivers are constantly changing their courses, making this area vulnerable to flooding.
  • In this regard, the Kosi River is well-known. It’s been dubbed the ‘Sorrow of Bihar’ for a long time.
  • The Ganga plains encompass the northern states of Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, a portion of Jharkhand, and West Bengal in the east.
  • The Ganga-Brahmaputra delta is the world’s largest delta.
  • The Sunderbans, or tidal forests, cover a large portion of the coastal delta.
  • Bhabar, Tarai, Bhangar, Khadar, levees, abandoned courses, and other topographical variations can be found in these plains.

Topographical Variations: These can be classified into three categories from north to south as:

  1. The Bhabar
  2. The Tarai and
  3. The Alluvial plains: The Khadar and the Bhangar are the further subdivisions of alluvial plains.

Bhabar

  • Bhabar is a narrow belt (8-10km wide) which runs in the west-east direction along the foot of the Himalayas from the river Indus to Teesta.
  • As a result, streams and rivers flowing from the mountains deposit heavy materials such as rocks and boulders in this zone, and at times, they disappear entirely.
  • Crop cultivation is not possible in the Bhabar tract. In this area, only giant trees with deep roots grow.
  • The Bhabar belt is narrow in the east and wide in the western and northwestern hilly regions.

Tarai

  • The Tarai belt lies to the south of the Bhabar.
  • It has a width of about 10-20 km, and most of the streams and rivers re-emerge without having been properly channelized.
  • As a result, they generate the Tarai, which is characterized by marshy and swampy environments.
  • Once covered with dense forests, most of the Tarai land (especially in Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand) has been reclaimed and turned into agricultural land over a period of time.

The Alluvial Plains: The alluvial plains are further subdivided into Khadar and the Bhangar.

Bhangar

  • Composed of newer alluvium and forms the flood plains along the river banks.
  • Light in colour, sandy in texture and more porous.
  • Found near the riverbeds.
  • A new layer of alluvium is deposited by river flood almost every year. This makes them the most fertile soils of Ganges.
  • In Punjab, the Khadar rich flood plains are locally known as ‘Betlands’ or ‘Bets’.

Khadar

  • It is the older alluvium along the river beds forming terraces higher than the flood plain.
  • Dark in colour, rich in humus content and productive.
  • The soil is clayey in composition and has lime modules (called kankar)
  • Found in doabs.
  • May have fossil remains of even those plants and animals which have become extinct.

Sunderbans Delta

  • The mouths of the Northern Plains’ mighty rivers generate some of the world’s largest deltas, such as the famous Sunderbans delta.
  • The Sundari tree, which thrives in marshes, gives its name to the Sunderbans, the world’s largest mangrove swamp.
  • It is home to the Royal Tiger and crocodiles.
  • As you go closer to the coast, the forestland gives way to a low-lying mangrove swamp, which is surrounded by sand dunes and mudflats.

Punjab Plains

  • The Punjab plains are located in the northwest corner of the northern plain.
  • The Delhi-Aravalli ridge separates it from the Ganga plains in the east.
  • The Indus and its tributaries, such as the Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, and Sutlej, form this.
  • Pakistan controls a large portion of these plains.
  • It’s divided into many Doabs (do-“two” + ab-“water or river” = “a region or land lying between and reaching the confluence of two rivers”).

Punjab Doabs

  1. Sindh Sagar Doab: Between the Indus and Jhelum rivers
  2. Chaj Doab: Between the Jhelum and Chenab rivers
  3. Rachna Doab: Between the Chenab and Ravi rivers
  4. Bari Doab: Between the Ravi and Beas rivers
  5. Bist-Jalandhar Doab: Between the Sutlej and Beas rivers

भारत के प्रमुख भौतिक विभाग: भारत के उत्तरी मैदान [मानचित्र]

  1. हिमालय पर्वत
  2. उत्तरी मैदान
  3. प्रायद्वीपीय पठार
  4. भारतीय रेगिस्तान
  5. तटीय मैदान
  6. द्वीप

उत्तरी मैदान

गंगा के मैदान

  • पश्चिम में यमुना जलग्रहण क्षेत्र और पूर्व में बांग्लादेश की सीमा के बीच गंगा के मैदान हैं।
  • राजमहल पहाड़ियों और मेघालय पठार के बीच प्रायद्वीपीय भारत के एक हिस्से के नीचे की ओर झुकने से निचले गंगा के मैदान का निर्माण हुआ, जिसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का अवसादन हुआ।
  • लगभग सभी नदियाँ लगातार अपना मार्ग बदल रही हैं, जिससे यह क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील हो गया है।
  • इस संबंध में, कोसी नदी प्रसिद्ध है। इसे लंबे समय से ‘बिहार का शोक’ कहा जाता रहा है।
  • गंगा के मैदानों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का एक हिस्सा और पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तरी राज्य शामिल हैं।
  • गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है।
  • सुंदरबन, या ज्वारीय वन, तटीय डेल्टा के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं।
  • भाबर, तराई, भांगर, खादर, तटबंध, परित्यक्त मार्ग और अन्य स्थलाकृतिक विविधताएँ इन मैदानों में पाई जा सकती हैं।

स्थलाकृतिक विविधताएँ: इन्हें उत्तर से दक्षिण तक तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

  1. भाबर
  2. तराई और
  3. जलोढ़ मैदान: खादर और भांगर जलोढ़ मैदानों के आगे के उपविभाग हैं।

भाबर

  • भाबर एक संकरी पट्टी (8-10 किमी चौड़ी) है जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम-पूर्व दिशा में फैली हुई है।
  • नतीजतन, पहाड़ों से बहने वाली नदियाँ और धाराएँ इस क्षेत्र में भारी पदार्थ जैसे चट्टानें और पत्थर जमा करती हैं और कभी-कभी वे पूरी तरह से गायब हो जाती हैं।
  • भाबर क्षेत्र में फ़सल की खेती संभव नहीं है। इस क्षेत्र में केवल गहरी जड़ों वाले विशाल पेड़ ही उगते हैं।
  • भाबर बेल्ट पूर्व में संकरी और पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में चौड़ी है।

तराई

  • तराई बेल्ट भाबर के दक्षिण में स्थित है।
  • इसकी चौड़ाई लगभग 10-20 किमी है, और अधिकांश धाराएँ और नदियाँ बिना उचित चैनलाइज़ किए ही फिर से उभर आती हैं।
  • परिणामस्वरूप, वे तराई उत्पन्न करते हैं, जो दलदली और दलदली वातावरण की विशेषता है।
  • एक बार घने जंगलों से आच्छादित, तराई की अधिकांश भूमि (विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में) को पुनः प्राप्त किया गया और समय के साथ कृषि भूमि में बदल दिया गया।

जलोढ़ मैदान: जलोढ़ मैदानों को खादर और भांगर में विभाजित किया गया है।

 भांगर

  • नए जलोढ़ से बना है और नदी के किनारे बाढ़ के मैदान बनाता है।
  • रंग में हल्का, बनावट में रेतीला और अधिक छिद्रपूर्ण।
  • नदी के किनारों के पास पाया जाता है।
  • लगभग हर साल नदी की बाढ़ से जलोढ़ की एक नई परत जमा होती है। यह उन्हें गंगा की सबसे उपजाऊ मिट्टी बनाता है।
  • पंजाब में, खादर समृद्ध बाढ़ के मैदानों को स्थानीय रूप से ‘बेटलैंड’ या ‘बेट्स’ के रूप में जाना जाता है।

खादर

  • यह नदी तल के किनारे की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ के मैदान से ऊपर सीढ़ीनुमा है।
  • यह गहरे रंग की, ह्यूमस से भरपूर और उपजाऊ है।
  • मिट्टी की संरचना चिकनी है और इसमें चूने के कण (जिसे कंकर कहते हैं) हैं
  • यह दोआब में पाई जाती है।
  • इसमें उन पौधों और जानवरों के जीवाश्म अवशेष भी हो सकते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं।

सुंदरबन डेल्टा

  • उत्तरी मैदान की विशाल नदियों के मुहाने दुनिया के कुछ सबसे बड़े डेल्टा बनाते हैं, जैसे कि प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा।
  • सुंदरी वृक्ष, जो दलदल में पनपता है, सुंदरबन को अपना नाम देता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव दलदल है।
  • यह रॉयल टाइगर और मगरमच्छों का घर है।
  • जैसे-जैसे आप तट के करीब जाते हैं, वन भूमि एक निचले मैंग्रोव दलदल में बदल जाती है, जो रेत के टीलों और कीचड़ से घिरा हुआ है।

पंजाब के मैदान

  • पंजाब के मैदान उत्तरी मैदान के उत्तर-पश्चिमी कोने में स्थित हैं।
  • दिल्ली-अरावली रिज इसे पूर्व में गंगा के मैदानों से अलग करती है। सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इसे बनाती हैं। पाकिस्तान इन मैदानों के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। यह कई दोआबों (दो-“दो” + आब-“पानी या नदी” = “दो नदियों के बीच स्थित और उनके संगम तक पहुँचने वाला क्षेत्र या भूमि”) में विभाजित है।

 पंजाब दोआब

  1. सिंध सागर दोआब: सिंधु और झेलम नदियों के बीच
  2. चाज दोआब: झेलम और चिनाब नदियों के बीच
  3. रचना दोआब: चिनाब और रावी नदियों के बीच
  4. बारी दोआब: रावी और ब्यास नदियों के बीच
  5. बिष्ट-जालंधर दोआब: सतलुज और ब्यास नदियों के बीच