CURRENT AFFAIRS – 31/07/2024

CURRENT AFFAIRS - 31/07/2024

CURRENT AFFAIRS – 31/07/2024

Contents
  1. CURRENT AFFAIRS – 31/07/2024

CURRENT AFFAIRS – 31/07/2024

122 dead as landslides flatten Wayanad villages / भूस्खलन से वायनाड के गांवों में 122 लोगों की मौत

Syllabus : GS 3 : Geography & Disaster and disaster Management

Source : The Hindu


A devastating series of landslides in Vythiri taluk, Wayanad district, Kerala, killed at least 122 people and injured 197, with the death toll expected to rise.

  • The landslides, originating from a waterlogged hillock, obliterated three villages and altered the course of the Iruvanipuzha river.
  • The Kerala government declared a state of mourning and launched an intense rescue effort with State and Central forces, while bracing for more heavy rain.

About Wayanad

  • Wayanad is the only plateau in Kerala, forming a continuation of the Mysore Plateau, part of the Deccan Plateau.
  • The Kabini River, a tributary of the Kaveri River, originates in Wayanad.
  • The Chaliyar River, the fourth longest river in Kerala, also originates on the Wayanad plateau.
  • Wayanad is home to the Wayanad Wildlife Sanctuary.

Possible reasons behind Wayanad Landslide

  • Heavy rainfall
    • Extremely heavy rainfall, a fragile ecology particularly vulnerable to landslides, and steadily increasing population pressures all combined to trigger multiple landslides.
    • The region received more than 140 mm of rainfall in the 24 hours between the mornings of Monday and Tuesday, about five times more than what is expected.
    • Heavy rains during the monsoon season trigger landslides in Kerala almost every year.
  • Hilly terrain with sharp slopes
    • The whole of western Kerala, which is a hilly terrain with sharp slopes, is susceptible to landslides.
    • According to the landslide atlas released by the Indian Space Research Organisation’s (ISRO) National Remote Sensing Centre in 2023, 10 out of the 30 most landslide-prone districts in India were located in Kerala, with Wayanad ranked 13th.
    • The terrain here has two distinctive layers, a layer of soil sitting atop hard rocks.
    • When a lot of rain happens, the soil gets saturated with moisture and water reaches the rocks and flows between the soil and the rock layers.
    • This weakens the force that binds the soil to the rocks and triggers the movement.
  • Loss of green cover
    • A 2021 study on landslide hotspots in India revealed that 59 per cent of the total landslides in Kerala occurred in plantation areas.
    • Loss of forests increase the fragility of the terrain, especially in areas prone to heavy rains in the western ghats.
  • Climate change
    • Climate scientists have pointed towards the warming of the Arabian Sea as one of the causes for the extremely heavy and unpredictable rain patterns in the state.
    • The southeast Arabian Sea is becoming warmer, causing the atmosphere above this region, including Kerala, to become thermodynamically unstable.
    • Scientists have noticed a trend of deep cloud systems forming due to the warming of the Arabian sea.
    • This causes extremely heavy spells of rain in shorter periods of time, increasing the risk of landslides, especially when these intrude into land.
  • Environmental neglect and mining
    • Since 2011, the “Western Ghats Ecology Expert Panel” set up by the government under ecologist Madhav Gadgil, has recommended that the Wayanad hill ranges be declared ecologically sensitive.
    • The panel recommended that 75% of the 129,037 sq km area of the mountain range be declared ecologically sensitive because of the presence of dense forests, a large number of endemic species and unique geology.
    • The panel also said that the region needed to be divided into zones based on their ecological sensitivity, where the most vulnerable sections needed to be monitored and protected him from rampant commercial activity.
    • They recommended a ban on mining, quarrying, new thermal power plants, hydropower projects and large-scale wind energy projects in ecologically sensitive zone 1.
    • The suggestions made by the panel have not been implemented even after 14 years due to resistance from state governments, industries and local communities.

 Ways to reduce instances of landslides:

  • Afforestation: Planting trees and vegetation to stabilise soil and reduce erosion.
  • Proper Drainage Systems: Installing drainage systems to manage water flow and prevent soil saturation.
  • Slope Reinforcement: Using retaining walls, terracing, and other engineering techniques to stabilise slopes.
  • Regulated Construction: Implementing strict regulations and guidelines for construction activities on slopes.
  • Soil Conservation Practices: Adopting contour plowing, crop rotation, and other soil conservation techniques.
  • Early Warning Systems: Developing and deploying landslide monitoring and early warning systems.
  • Public Awareness: Educating communities about landslide risks and preventive measures.
  • Reforestation: Restoring forests on degraded lands to enhance slope stability.

 Key Policy Initiative: National Landslide Susceptibility Map

  • The National Remote Sensing Centre (NRSC) under ISRO released the Landslide Atlas of India in 2023.
  • This detailed guide identifies landslide hotspots across the country with a 100 sq. m resolution overview of landslide susceptibility.
  • The map highlights traditional high-risk areas and uncovers new regions of concern, broadening the scope of landslide monitoring.
  • Scientists conducted a risk assessment based on 80,000 landslides recorded between 1998 and 2022 across 147 districts in 17 states and two Union Territories, creating a “Landslide Atlas” of the country.

Top States by Landslide Events:

  • Mizoram: 12,385 events in the past 25 years.
  • Uttarakhand: 11,219 events.
  • Other states: Kerala, Jammu and Kashmir, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Tripura.

Districts with Maximum Landslide Exposure:

  • Arunachal Pradesh: 16 districts.
  • Kerala: 14 districts.
  • Uttarakhand and Jammu and Kashmir: 13 districts each.
  • Himachal Pradesh, Assam, and Maharashtra: 11 districts each.
  • Mizoram: 8 districts.
  • Nagaland: 7 districts

Highest Landslide Density and Risk Exposure:

  • Rudraprayag and Tehri Garhwal districts in Uttarakhand.

भूस्खलन से वायनाड के गांवों में 122 लोगों की मौत

केरल के वायनाड जिले के व्यथिरी तालुक में भूस्खलन की एक विनाशकारी श्रृंखला में कम से कम 122 लोगों की मौत हो गई और 197 लोग घायल हो गए, तथा मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

  • जलमग्न पहाड़ी से शुरू हुए भूस्खलन ने तीन गांवों को नष्ट कर दिया तथा इरुवनिपुझा नदी का मार्ग बदल दिया।
  • केरल सरकार ने शोक की घोषणा की तथा राज्य और केंद्रीय बलों के साथ गहन बचाव अभियान शुरू किया, साथ ही भारी बारिश की आशंका भी जताई।

 वायनाड के बारे में

  • वायनाड केरल का एकमात्र पठार है, जो मैसूर पठार का विस्तार है, जो दक्कन पठार का हिस्सा है।
  • कावेरी नदी की एक सहायक नदी कबीनी नदी वायनाड से निकलती है।
  • चालियार नदी, केरल की चौथी सबसे लंबी नदी है, जो वायनाड पठार से निकलती है।
  • वायनाड, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य का घर है।

वायनाड भूस्खलन के पीछे संभावित कारण

  • भारी वर्षा
  • अत्यधिक भारी वर्षा, भूस्खलन के लिए विशेष रूप से संवेदनशील एक नाजुक पारिस्थितिकी, और लगातार बढ़ती जनसंख्या दबाव, इन सभी ने मिलकर कई भूस्खलन को ट्रिगर किया।
  • इस क्षेत्र में सोमवार और मंगलवार की सुबह के बीच 24 घंटों में 140 मिमी से अधिक वर्षा हुई, जो अपेक्षा से लगभग पाँच गुना अधिक है।
  • मानसून के मौसम में भारी बारिश से केरल में लगभग हर साल भूस्खलन होता है।

तीखे ढलानों वाला पहाड़ी इलाका

  • पूरा पश्चिमी केरल, जो तेज ढलानों वाला एक पहाड़ी इलाका है, भूस्खलन के लिए अतिसंवेदनशील है।
  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा 2023 में जारी भूस्खलन एटलस के अनुसार, भारत के 30 सबसे अधिक भूस्खलन वाले जिलों में से 10 केरल में स्थित हैं, जिसमें वायनाड 13वें स्थान पर है।
  • यहाँ के भूभाग में दो विशिष्ट परतें हैं, एक कठोर चट्टानों के ऊपर मिट्टी की परत।
  • जब बहुत अधिक बारिश होती है, तो मिट्टी नमी से संतृप्त हो जाती है और पानी चट्टानों तक पहुँच जाता है और मिट्टी और चट्टान की परतों के बीच बह जाता है।
  • इससे मिट्टी को चट्टानों से बांधने वाला बल कमजोर हो जाता है और हलचल शुरू हो जाती है।
  • हरित आवरण का नुकसान
  • भारत में भूस्खलन हॉटस्पॉट पर 2021 के एक अध्ययन से पता चला है कि केरल में कुल भूस्खलन का 59 प्रतिशत वृक्षारोपण क्षेत्रों में हुआ।
  • वनों के नुकसान से भूभाग की नाजुकता बढ़ जाती है, खासकर पश्चिमी घाट में भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में।
  • जलवायु परिवर्तन
  • जलवायु वैज्ञानिकों ने राज्य में अत्यधिक भारी और अप्रत्याशित बारिश के पैटर्न के कारणों में से एक के रूप में अरब सागर के गर्म होने की ओर इशारा किया है।
  • दक्षिण-पूर्व अरब सागर गर्म हो रहा है, जिससे केरल सहित इस क्षेत्र के ऊपर का वातावरण थर्मोडायनामिक रूप से अस्थिर हो रहा है।
  • वैज्ञानिकों ने अरब सागर के गर्म होने के कारण गहरे बादल प्रणालियों के बनने की प्रवृत्ति देखी है।
  • इससे कम समय में अत्यधिक भारी बारिश होती है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, खासकर जब ये जमीन पर घुसपैठ करते हैं।
  • पर्यावरण की उपेक्षा और खनन
  • 2011 से, पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल के तहत सरकार द्वारा स्थापित “पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल” ने सिफारिश की है कि वायनाड पर्वत श्रृंखलाओं को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया जाना चाहिए।
  • पैनल ने सिफारिश की कि घने जंगलों, बड़ी संख्या में स्थानिक प्रजातियों और अद्वितीय भूविज्ञान की उपस्थिति के कारण पर्वत श्रृंखला के 129,037 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 75% हिस्से को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील घोषित किया जाना चाहिए।
  • पैनल ने यह भी कहा कि क्षेत्र को उनकी पारिस्थितिक संवेदनशीलता के आधार पर जोनों में विभाजित करने की आवश्यकता है, जहां सबसे कमजोर वर्गों पर नजर रखने और उन्हें अनियंत्रित वाणिज्यिक गतिविधि से बचाने की आवश्यकता है।
  • उन्होंने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र 1 में खनन, उत्खनन, नए ताप विद्युत संयंत्रों, जल विद्युत परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की।
  • पैनल द्वारा दिए गए सुझावों को राज्य सरकारों, उद्योगों और स्थानीय समुदायों के प्रतिरोध के कारण 14 साल बाद भी लागू नहीं किया गया है।

 भूस्खलन की घटनाओं को कम करने के तरीके:

  • वनरोपण: मिट्टी को स्थिर करने और कटाव को कम करने के लिए पेड़ और वनस्पति लगाना।
  • उचित जल निकासी प्रणाली: जल प्रवाह को प्रबंधित करने और मिट्टी की संतृप्ति को रोकने के लिए जल निकासी प्रणाली स्थापित करना।
  • ढलान सुदृढ़ीकरण: ढलानों को स्थिर करने के लिए रिटेनिंग दीवारों, सीढ़ीनुमा और अन्य इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करना।
  • विनियमित निर्माण: ढलानों पर निर्माण गतिविधियों के लिए सख्त नियमों और दिशानिर्देशों को लागू करना।
  • मृदा संरक्षण प्रथाएँ: समोच्च जुताई, फसल चक्रण और अन्य मृदा संरक्षण तकनीकों को अपनाना।
  • पूर्व चेतावनी प्रणाली: भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना और उन्हें लागू करना।
  • सार्वजनिक जागरूकता: समुदायों को भूस्खलन के जोखिमों और निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करना।
  • पुनर्वनरोपण: ढलान की स्थिरता को बढ़ाने के लिए क्षरित भूमि पर वनों को बहाल करना।

प्रमुख नीतिगत पहल: राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र

  • इसरो के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) ने 2023 में भारत का भूस्खलन एटलस जारी किया।
  • यह विस्तृत मार्गदर्शिका भूस्खलन संवेदनशीलता के 100 वर्ग मीटर रिज़ॉल्यूशन अवलोकन के साथ देश भर में भूस्खलन हॉटस्पॉट की पहचान करती है।
  • यह मानचित्र पारंपरिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को उजागर करता है और चिंता के नए क्षेत्रों को उजागर करता है, जिससे भूस्खलन निगरानी का दायरा व्यापक होता है।
  • वैज्ञानिकों ने 17 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 147 जिलों में 1998 से 2022 के बीच दर्ज 80,000 भूस्खलनों के आधार पर जोखिम मूल्यांकन किया, जिससे देश का “भूस्खलन एटलस” तैयार हुआ।

भूस्खलन की घटनाओं के हिसाब से शीर्ष राज्य:

  • मिजोरम: पिछले 25 वर्षों में 12,385 घटनाएँ।
  • उत्तराखंड: 11,219 घटनाएँ।
  • अन्य राज्य: केरल, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा।

अधिकतम भूस्खलन जोखिम वाले जिले:

  • अरुणाचल प्रदेश: 16 जिले।
  • केरल: 14 जिले।
  • उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर: 13-13 जिले।
  • हिमाचल प्रदेश, असम और महाराष्ट्र: 11-11 जिले।
  • मिजोरम: 8 जिले।
  • नागालैंड: 7 जिले

सर्वाधिक भूस्खलन घनत्व और जोखिम जोखिम:

उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिले।


Kerala ignored recommendations to prevent such disasters, says Gadgil / गाडगिल ने कहा कि केरल ने ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सिफारिशों को नजरअंदाज किया

Syllabus : GS 1 & 3 : Geography & Disaster and disaster Management

Source : The Hindu


Ecologist Madhav Gadgil criticised the Kerala government for failing to implement the Western Ghats Ecology Expert Panel’s recommendations, contributing to the Wayanad disaster.

  • He attributed the catastrophe to unregulated development in highly sensitive areas and highlighted the exacerbating impact of defunct quarries and climate change.

What said Mr. Gadgil?

  • Man-Made Tragedy: Ecologist Madhav Gadgil, former Chairman of the Western Ghats Ecology Expert Panel, labelled the Wayanad disaster as a man-made tragedy, attributing it to the Kerala government’s neglect of crucial ecological recommendations.
  • Panel’s Recommendations: Gadgil criticised the State government for failing to implement the panel’s guidelines, which classified the affected region as highly sensitive and recommended restricting development in these areas.
  • Development Concerns: He pointed out that the highly sensitive zones, once marked for preservation, had been extensively developed for tea plantations, resorts, and artificial lakes, contrary to the panel’s recommendations.
  • Impact of Quarries: Gadgil noted that defunct quarries near the disaster site could have exacerbated the situation, with shockwaves from their operations potentially contributing to landslides during heavy rain.
  • He accused the Kerala government of rejecting the panel’s report, which he believes led to recurring disasters in Wayanad and other regions.
  • Gadgil stressed that without serious implementation of the panel’s recommendations and proactive measures, such disasters would continue, intensified by climate change effects like extreme rainfall and droughts.

The Madhav Gadgil Committee Report, 2011

  • Introduction: The Madhav Gadgil Committee Report, 2011, focused on the ecological sensitivity of the Western Ghats, a biodiversity hotspot in India.
  • Regional Classification: The report classified the Western Ghats into three zones:
  • Ecologically Sensitive Zone I (ESZ I): Includes areas with high biodiversity, requiring strict conservation measures.
  • Ecologically Sensitive Zone II (ESZ II): Areas with moderate sensitivity, needing some conservation practices and regulated development.
  • Ecologically Sensitive Zone III (ESZ III): Regions with lower ecological sensitivity, where development can be permitted with caution.
  • Recommendations: Strict Conservation: ESZ I areas should have stringent environmental regulations and minimal development.
  • Regulated Development: ESZ II areas should balance conservation with regulated development activities.
  • Sustainable Practices: Encourage sustainable agricultural and forestry practices across all zones.
  • Implementation: The report faced resistance from various stakeholders due to its strict recommendations impacting local development and livelihoods.

गाडगिल ने कहा कि केरल ने ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सिफारिशों को नजरअंदाज किया

पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को लागू करने में विफल रहने के लिए केरल सरकार की आलोचना की, जिसके कारण वायनाड आपदा आई।

  • उन्होंने इस आपदा के लिए अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में अनियमित विकास को जिम्मेदार ठहराया और बंद पड़ी खदानों और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डाला। 

श्री गाडगिल ने क्या कहा?

  • मानव निर्मित त्रासदी: पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के पूर्व अध्यक्ष पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल ने वायनाड आपदा को मानव निर्मित त्रासदी करार दिया और इसके लिए केरल सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सिफारिशों की उपेक्षा को जिम्मेदार ठहराया।
  • पैनल की सिफारिशें: गाडगिल ने पैनल के दिशा-निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की, जिसमें प्रभावित क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इन क्षेत्रों में विकास को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की गई थी।
  • विकास संबंधी चिंताएँ: उन्होंने बताया कि अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र, जिन्हें एक बार संरक्षण के लिए चिह्नित किया गया था, पैनल की सिफारिशों के विपरीत, चाय बागानों, रिसॉर्ट्स और कृत्रिम झीलों के लिए बड़े पैमाने पर विकसित किए गए थे।
  • खदानों का प्रभाव: गाडगिल ने कहा कि आपदा स्थल के पास बंद पड़ी खदानों ने स्थिति को और खराब कर दिया होगा, क्योंकि उनके संचालन से उत्पन्न शॉकवेव भारी बारिश के दौरान भूस्खलन में योगदान दे सकते हैं।
  • उन्होंने केरल सरकार पर पैनल की रिपोर्ट को खारिज करने का आरोप लगाया, जिसके कारण उनका मानना ​​है कि वायनाड और अन्य क्षेत्रों में बार-बार आपदाएँ होती हैं।
  • गाडगिल ने जोर देकर कहा कि पैनल की सिफारिशों और सक्रिय उपायों के गंभीर कार्यान्वयन के बिना, ऐसी आपदाएँ जारी रहेंगी, जो अत्यधिक वर्षा और सूखे जैसे जलवायु परिवर्तन प्रभावों से और भी बढ़ जाएँगी।

माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट, 2011

  • परिचय: माधव गाडगिल समिति की रिपोर्ट, 2011, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक संवेदनशीलता पर केंद्रित थी।
  • क्षेत्रीय वर्गीकरण: रिपोर्ट ने पश्चिमी घाट को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया:
  • पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र I (ESZ I): इसमें उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हें सख्त संरक्षण उपायों की आवश्यकता है।
  • पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र II (ESZ II): मध्यम संवेदनशीलता वाले क्षेत्र, जिन्हें कुछ संरक्षण प्रथाओं और विनियमित विकास की आवश्यकता है।
  • पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र III (ESZ III): कम पारिस्थितिक संवेदनशीलता वाले क्षेत्र, जहाँ सावधानी के साथ विकास की अनुमति दी जा सकती है।
  • सिफारिशें: सख्त संरक्षण: ESZ I क्षेत्रों में कड़े पर्यावरणीय नियम और न्यूनतम विकास होना चाहिए।
  • विनियमित विकास: ESZ II क्षेत्रों को विनियमित विकास गतिविधियों के साथ संरक्षण को संतुलित करना चाहिए।
  • टिकाऊ प्रथाएँ: सभी क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि और वानिकी प्रथाओं को प्रोत्साहित करें।
  • कार्यान्वयन: स्थानीय विकास और आजीविका को प्रभावित करने वाली इसकी सख्त सिफारिशों के कारण रिपोर्ट को विभिन्न हितधारकों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

India’s open ecosystems facing an unusual threat encroaching trees / भारत के खुले पारिस्थितिकी तंत्र पर पेड़ों का अतिक्रमण एक असामान्य खतरा बन गया है

Syllabus : GS 3 : Enviroment

Source : The Hindu


Increased tree cover in historically open ecosystems like savannahs and grasslands, known as woody encroachment, is harming biodiversity.

  • This shift leads to declines in native species, such as grassland birds, due to loss of habitat diversity and disruption of natural disturbance regimes.More research and policy changes are needed for effective conservation.

Key Findings:

  • A study published on June 5 in Global Change Biology by scientists from the Universities of Witwatersrand, Cape Town, and Oxford reveals that increased tree cover in open ecosystems, such as savannahs and grasslands, has led to a significant decline in native grassland birds.
  • In the African Savannah, the population of grassland birds has decreased by over 20%.

Major to grasslands include:

  • Conversion to agricultural lands.
  • Intensive agricultural practices.
  • Erosion and large-scale development projects.
  • Increasing tree cover, which is termed “woody encroachment.”

About Woody Encroachment:

  • Woody encroachment is the conversion of open habitats into areas with increased tree and shrub density.
  • This process results in the homogenization of ecosystems, changing them from diverse environments with grassy understories and sparse trees to ones dominated by woody plants.
  • Natural disturbance regimes like grazing and fire, which traditionally maintained open ecosystems, are disrupted, allowing trees to proliferate.

Drivers of Woody Encroachment:

  • Increased atmospheric carbon dioxide promotes tree growth over grasses due to the C3 photosynthetic pathway used by trees.
  • Trees further suppress grasses through shading and fire suppression.
  • Different regions experience various drivers of encroachment: fire suppression and habitat fragmentation in South America, carbon dioxide levels and rainfall variations in Australia and Africa.

Impact on Grasslands in India:

  • Indian grasslands span various climatic regions, including arid areas, floodplains, and high-altitude zones, and are home to species like the Indian one-horned rhinoceros and Bengal florican.
  • These grasslands are highly threatened and fragmented, exacerbating their vulnerability.
  • A February 2023 study using remote-sensing data reported a 34% reduction in grassland habitats within national parks in India and Nepal, along with an 8.7% increase in tree cover.

Historical and Ongoing Threats:

  • Colonial conservation policies deemed open ecosystems as “wastelands,” leading to their conversion to plantations and criminalising traditional practices like grazing and fire management.
  • Modern perceptions of trees as carbon sinks contribute to the marginalisation of open ecosystems.
  • Woody encroachment has significantly altered biodiversity, leading to declines in species dependent on open habitats.

Way Forward:

  • Further evidence and long-term ecological monitoring are essential to understand the impact of woody encroachment on biodiversity.
  • Detailed research will provide insights to inform effective conservation strategies and policy changes.
  • Dismantling colonial-era terminologies and misclassifications that promote the conversion of open ecosystems is crucial for their protection.

Conclusion:

  • While tree planting and carbon sequestration are valuable, balancing these efforts with the conservation of grasslands and savannahs is necessary to protect the unique species dependent on these habitats.

भारत के खुले पारिस्थितिकी तंत्र पर पेड़ों का अतिक्रमण एक असामान्य खतरा बन गया है

सवाना और घास के मैदानों जैसे ऐतिहासिक रूप से खुले पारिस्थितिकी तंत्रों में वृक्षों का बढ़ता आवरण, जिसे वुडी अतिक्रमण के रूप में जाना जाता है, जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहा है।

  • यह बदलाव निवास विविधता के नुकसान और प्राकृतिक गड़बड़ी व्यवस्थाओं के विघटन के कारण घास के मैदानों के पक्षियों जैसी देशी प्रजातियों में गिरावट की ओर ले जाता है। प्रभावी संरक्षण के लिए अधिक शोध और नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है।

मुख्य निष्कर्ष:

  • विटवाटरसैंड, केप टाउन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों द्वारा 5 जून को ग्लोबल चेंज बायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि सवाना और घास के मैदानों जैसे खुले पारिस्थितिकी तंत्रों में पेड़ों की संख्या में वृद्धि के कारण देशी घास के मैदानों के पक्षियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
  • अफ्रीकी सवाना में, घास के मैदानों के पक्षियों की आबादी में 20% से अधिक की कमी आई है।

घास के मैदानों में प्रमुख परिवर्तन में शामिल हैं:

  • कृषि भूमि में रूपांतरण।
  • गहन कृषि पद्धतियाँ।
  • क्षरण और बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएँ।
  • अधिक चराई।
  • पेड़ों का बढ़ता आवरण, जिसे “वुडी अतिक्रमण” कहा जाता है।

वुडी अतिक्रमण के बारे में:

  • वुडी अतिक्रमण खुले आवासों को पेड़ों और झाड़ियों के घनत्व वाले क्षेत्रों में परिवर्तित करना है।
  • इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्रों का समरूपीकरण होता है, जो उन्हें घास के मैदानों और विरल पेड़ों वाले विविध वातावरण से वुडी पौधों वाले वातावरण में बदल देता है।
  • चराई और आग जैसी प्राकृतिक गड़बड़ी व्यवस्थाएँ, जो पारंपरिक रूप से खुले पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखती हैं, बाधित होती हैं, जिससे पेड़ों का प्रसार होता है।

वुडी अतिक्रमण के चालक:

  • पेड़ों द्वारा उपयोग किए जाने वाले C3 प्रकाश संश्लेषक मार्ग के कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि घास पर पेड़ों की वृद्धि को बढ़ावा देती है।
  • पेड़ छाया और आग दमन के माध्यम से घास को और दबाते हैं।
  • विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण के विभिन्न चालक देखे जाते हैं: दक्षिण अमेरिका में आग दमन और आवास विखंडन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर और वर्षा में भिन्नता।

भारत में घास के मैदानों पर प्रभाव:

  • भारतीय घास के मैदान विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें शुष्क क्षेत्र, बाढ़ के मैदान और उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं, और ये भारतीय एक सींग वाले गैंडे और बंगाल फ्लोरिकन जैसी प्रजातियों का घर हैं।
  • ये घास के मैदान अत्यधिक खतरे में हैं और विखंडित हैं, जिससे उनकी भेद्यता और बढ़ गई है।
  • रिमोट-सेंसिंग डेटा का उपयोग करके फरवरी 2023 के एक अध्ययन में भारत और नेपाल के राष्ट्रीय उद्यानों के भीतर घास के मैदानों के आवासों में 34% की कमी और वृक्ष आवरण में 7% की वृद्धि की सूचना दी गई।

ऐतिहासिक और मौजूदा खतरे:

  • औपनिवेशिक संरक्षण नीतियों ने खुले पारिस्थितिकी तंत्र को “बंजर भूमि” माना, जिसके कारण उन्हें वृक्षारोपण में बदल दिया गया और चराई और अग्नि प्रबंधन जैसी पारंपरिक प्रथाओं को अपराधी बना दिया गया।
  • कार्बन सिंक के रूप में पेड़ों की आधुनिक धारणाएँ खुले पारिस्थितिकी तंत्रों को हाशिए पर धकेलने में योगदान करती हैं।
  • वुडी अतिक्रमण ने जैव विविधता को काफी हद तक बदल दिया है, जिससे खुले आवासों पर निर्भर प्रजातियों में गिरावट आई है।

आगे की राह:

  • जैव विविधता पर वुडी अतिक्रमण के प्रभाव को समझने के लिए आगे के सबूत और दीर्घकालिक पारिस्थितिक निगरानी आवश्यक है।
  • विस्तृत शोध प्रभावी संरक्षण रणनीतियों और नीति परिवर्तनों को सूचित करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
  • खुले पारिस्थितिकी तंत्रों के रूपांतरण को बढ़ावा देने वाली औपनिवेशिक युग की शब्दावली और गलत वर्गीकरण को खत्म करना उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

  • जबकि वृक्षारोपण और कार्बन पृथक्करण मूल्यवान हैं, इन प्रयासों को घास के मैदानों और सवाना के संरक्षण के साथ संतुलित करना इन आवासों पर निर्भर अद्वितीय प्रजातियों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

United States overtakes UAE as India’s second largest LNG supplier / संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएई को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बना

Syllabus : Prelims Fact

Source : The Hindu


In 2023, the U.S. overtook the UAE to become India’s second largest LNG supplier, driven by lower international LNG prices and proximity advantages.

  • The U.S. also became the top global LNG exporter, while Qatar continued as India’s largest supplier and African LNG imports to India declined significantly.
  • In 2023, the U.S. became India’s second largest LNG supplier, surpassing the UAE with 3.09 million tonnes (mt) of LNG.
  • The increase is attributed to weakening international LNG prices and India’s proximity to U.S. LNG via the Cape of Good Hope, reducing freight costs.
  • The U.S. also became the world’s largest LNG exporter in 2023.
  • Qatar remained the largest supplier to India, increasing shipments to 10.92 mt in 2023.
  • African nations, notably Nigeria and Angola, saw a significant decrease in their share of LNG exports to India from 2.7 mt and 2.9 mt in 2019 to 0.73 mt each in 2023.

संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूएई को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बना

2023 में, अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन जाएगा, जो कम अंतर्राष्ट्रीय एलएनजी कीमतों और निकटता लाभों से प्रेरित होगा।

  • अमेरिका वैश्विक स्तर पर एलएनजी का सबसे बड़ा निर्यातक भी बन गया, जबकि कतर भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा और भारत में अफ्रीकी एलएनजी आयात में उल्लेखनीय गिरावट आई।
  • 2023 में, अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया, जिसने 09 मिलियन टन (एमटी) एलएनजी के साथ यूएई को पीछे छोड़ दिया।
  • इस वृद्धि का श्रेय अंतरराष्ट्रीय एलएनजी की कमजोर कीमतों और केप ऑफ गुड होप के माध्यम से अमेरिकी एलएनजी से भारत की निकटता को दिया जाता है, जिससे माल ढुलाई लागत कम हो जाती है।
  • अमेरिका 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा LNG निर्यातक भी बन गया।
  • कतर भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा, जिसने 2023 में शिपमेंट को बढ़ाकर 92 मीट्रिक टन कर दिया।
  • अफ्रीकी देशों, विशेष रूप से नाइजीरिया और अंगोला ने भारत को एलएनजी निर्यात में अपनी हिस्सेदारी में उल्लेखनीय कमी देखी, जो 2019 में 2.7 मीट्रिक टन और 2.9 मीट्रिक टन से घटकर 2023 में 0.73 मीट्रिक टन रह गई।

Niger-Benin Export Pipeline and Niger / नाइजर-बेनिन निर्यात पाइपलाइन और नाइजर

Location In News


The China-backed Niger-Benin Export Pipeline that would make Niger an oil-exporting country is being threatened by an internal security crisis and a diplomatic dispute with neighboring Benin.

  • These issues arose after last year’s coup that toppled Niger’s democratic government.

About Niger

  • Niger, located in West Africa, is a landlocked country known for its vast desert landscapes and significant cultural heritage.
  • The northern region of Niger is dominated by the Sahara Desert, comprising more than half of the country.
  • The central part of Niger is characterized by the Sahel, a semi-arid transition zone between the Sahara
  • The Aïr Mountains, located in the northern central part are a significant mountain range with the highest peak, Mont Idoukal-n-Taghès (2,022 m).
  • The Niger River is the country’s primary water source.
  • Lake Chad is a significant body of water shared with Nigeria, Chad, and Cameroon. Its size keep on fluctuating.

About Niger Benin Export Pipeline

  • The 1,930-kilometer pipeline runs from Niger’s Chinese-built Agadem oil field to the port of Cotonou in Benin.
  • It was designed to help Niger achieve an almost 5x increase in oil production through a $400 million deal with China’s state-run national petroleum company.
  • The pipeline faces significant challenges, including a recent diplomatic disagreement with Benin.
  • These issues threaten to strain Niger’s economy, heavily reliant on external support now withheld after a coup.

नाइजर-बेनिन निर्यात पाइपलाइन और नाइजर

चीन समर्थित नाइजर-बेनिन निर्यात पाइपलाइन, जो नाइजर को तेल निर्यातक देश बनाएगी, आंतरिक सुरक्षा संकट और पड़ोसी बेनिन के साथ कूटनीतिक विवाद के कारण खतरे में है।

  • ये मुद्दे पिछले साल के तख्तापलट के बाद उठे थे, जिसने नाइजर की लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया था।

नाइजर के बारे में

  • पश्चिम अफ्रीका में स्थित नाइजर एक ऐसा देश है जो अपने विशाल रेगिस्तानी परिदृश्य और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है।
  • नाइजर के उत्तरी क्षेत्र में सहारा रेगिस्तान का प्रभुत्व है, जो देश के आधे से ज़्यादा हिस्से पर फैला हुआ है।
  • नाइजर के मध्य भाग की विशेषता साहेल है, जो सहारा के बीच एक अर्ध-शुष्क संक्रमण क्षेत्र है
  • उत्तरी मध्य भाग में स्थित एयर पर्वत एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊँची चोटी मोंट इडौकल-एन-टैगेस (2,022 मीटर) है।
  • नाइजर नदी देश का प्राथमिक जल स्रोत है।
  • चाड झील नाइजीरिया, चाड और कैमरून के साथ साझा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण जल निकाय है। इसका आकार बदलता रहता है।

नाइजर बेनिन एक्सपोर्ट पाइपलाइन के बारे में

  • 1,930 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन नाइजर के चीनी निर्मित अगडेम तेल क्षेत्र से बेनिन के कोटोनौ बंदरगाह तक जाती है।
  • इसे चीन की सरकारी राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी के साथ 400 मिलियन डॉलर के सौदे के माध्यम से नाइजर को तेल उत्पादन में लगभग 5 गुना वृद्धि हासिल करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
  • पाइपलाइन को बेनिन के साथ हाल ही में हुए कूटनीतिक मतभेद सहित कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  • ये मुद्दे नाइजर की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालने की धमकी देते हैं, जो तख्तापलट के बाद अब बाहरी समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर है।

A licence raj for digital content creators / डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लाइसेंस राज

Editorial Analysis : Syllabus : GS 2 : Indian Polity

Source : The Hindu


Context :

  • The Union government seeks to control digital content creators through the Broadcasting Regulation Bill, 2024.
  • This bill extends governmental power over digital media, aiming to regulate and censor political commentary and news, thereby curbing the influence of online platforms critical of the government.

Introduction

  • The growing influence of digital media on voter preferences is evident from two CSDS-Lokniti surveys, which analysed 642 million voters and 924 million broadband connections.
  • These surveys reveal that 29% of respondents consume political content daily on digital platforms, surpassing newspapers and radio.
  • Popular platforms include WhatsApp (35.1%), YouTube (32.3%), Facebook (24.7%), Instagram (18.4%), and Twitter (6.5%), highlighting the shift towards digital media beyond metropolitan areas.

Key Provisions of the Broadcasting Regulation Bill, 2024

  1. Classification of Digital and OTT Broadcasters
    • Individual commentators are classified as “Digital News Broadcasters.”
    • Content creators are classified as “OTT Broadcasters.”
    • The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) can set and alter thresholds for subscribers or users, necessitating registration upon reaching these thresholds.
  2. Additional Compliance Requirements
    • Online platforms must adhere to new compliance standards independent of the Information Technology Act, 2000.
    • These standards demand registration, enforce censorship, and require platforms like YouTube to implement special compliance measures.
    • The law enforces a regime where the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) can exercise control while delegating everyday censorship tasks to private entities.
  3. Decision-Making and Censorship Enforcement
    • The censorship process involves proactive compliance, system registration, self-censorship by creators, and fines by the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) in case of non-compliance.
    • The provisions are vague, allowing for arbitrary enforcement.

Issues Associated with the Broadcasting Regulation Bill, 2024

  1. Increased Government Control
    • The Bill extends the Union Government’s command and control over digital media.
    • It poses significant harm to democratic expression by expanding the MIB’s power.
  2. Bureaucratic and Politicised System
    • The Bill creates a complex and overly bureaucratic system, resembling a digital licence raj.
    • This system is designed to overcome the administrative burden of individual notice-and-takedown censorship.
  3. Vagueness and Arbitrary Enforcement
    • Provisions in the Bill are sufficiently vague, leading to potential arbitrary enforcement.
    • The lack of clarity in the law increases the risk of misuse and political manipulation.

Way Forward

Recognition of Constitutional Limits

  • The Bill should acknowledge and adhere to constitutional limits to protect democratic expression.
  • It is crucial to ensure that any regulation respects the fundamental rights of individuals.

Transparent and Inclusive Consultation Process

  • The legislative process should be transparent and inclusive, involving all relevant stakeholders.
  • Public consultations should be held to gather diverse opinions and address concerns.

Clear and Precise Provisions

  • The provisions of the Bill need to be clear and precise to prevent arbitrary enforcement.
  • Specific guidelines should be established to define thresholds, compliance requirements, and censorship criteria.

Independent Oversight Mechanism

  • An independent oversight mechanism should be established to review and monitor the implementation of the Bill.
  • This body should ensure that enforcement actions are fair, transparent, and accountable.

Safeguarding Digital Rights

  • The Bill should include measures to safeguard digital rights and freedoms.
  • It is essential to protect the independence of digital creators and prevent undue government interference.

Balance Between Regulation and Freedom

  • A balance should be struck between necessary regulation and the freedom of digital content creators.
  • Regulations should not stifle creativity, innovation, or the free flow of information.

Proactive Engagement with Digital Platforms

  • The government should engage proactively with digital platforms to develop fair and effective compliance measures.
  • Collaboration with these platforms can help create a balanced regulatory environment.

Public Awareness and Education

  • Efforts should be made to educate the public about the implications of the Bill and their digital rights.
  • Awareness campaigns can empower individuals to understand and protect their freedoms.

Conclusion

  • The Broadcasting Regulation Bill, 2024 represents a significant shift in the regulation of digital media in India.
  • While it aims to address the challenges of digital content management, it raises substantial concerns regarding government control, bureaucratic complexity, and potential for arbitrary enforcement.
  • A careful and balanced approach, recognizing constitutional limits, ensuring transparency, and safeguarding digital rights, is essential to create a fair and effective regulatory framework.

Why is this new Broadcasting Services Regulation Bill 2024 needed?

  • Technological Advancements: The Cable Television Networks (Regulation) Act of 1995 has been in effect for three decades, serving as the primary legislation on linear broadcasting.
    • However, the broadcasting landscape has undergone significant changes in the interim. Technological advancements have introduced new platforms such as DTH, IPTV, OTT, and various integrated models.
  • For Cohesive Approach: With the digitization of the broadcasting sector, especially in cable TV, there is a growing need to streamline the regulatory framework.
    • This involves ensuring ease of doing business and enhancing adherence to the Programme Code and Advertisement Code by the broadcasters and Distribution Platform Operators.

The Path Ahead:

  • As the Broadcasting Services Regulation Bill 2023 aims to devise an integrated regulatory framework for broadcasting, it must not lose the opportunity to protect press freedom and diversity.
  • For desirable, effective, and balanced regulation, the Bill must address loopholes, and jurisdictional conflicts, reconsider positive provisions, and address omissions.

Broadcasting Regulations in India

  • Ministry of Information and Broadcasting: It is the focal point for matters related to private broadcasting, public broadcasting service (Prasar Bharati), multi media advertising, regulation of print media etc.,
  • Telecom Regulatory Authority of India (TRAI): It regulates the tariffs payable to subscribers of television channels and service providers in the broadcasting sector.
  • Electronic Media and Monitoring Centre: It was established to supervise, monitor and record the content that is broadcast on Television channel in accordance with the government norms and regulations.
  • Prasar Bharati: It is a statutory autonomous body set up by Parliament under Prasar Bharati Act 1990, and comprises of Doordarshan Television broadcasting and Akashvani.
  • Cable Network Act 1995: It governs broadcaster and distribution registration, and the State government has established many monitoring agencies to ensure proper implementation of the Act.

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लाइसेंस राज

संदर्भ :

  • केंद्र सरकार प्रसारण विनियमन विधेयक, 2024 के माध्यम से डिजिटल सामग्री निर्माताओं को नियंत्रित करना चाहती है।
  • यह विधेयक डिजिटल मीडिया पर सरकारी शक्ति का विस्तार करता है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक टिप्पणियों और समाचारों को विनियमित और सेंसर करना है, जिससे सरकार की आलोचना करने वाले ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके।

परिचय

  • मतदाताओं की पसंद पर डिजिटल मीडिया का बढ़ता प्रभाव दो सीएसडीएस-लोकनीति सर्वेक्षणों से स्पष्ट है, जिसमें 642 मिलियन मतदाताओं और 924 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का विश्लेषण किया गया।
  • इन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 29% उत्तरदाता दैनिक रूप से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर राजनीतिक सामग्री का उपभोग करते हैं, जो समाचार पत्रों और रेडियो से आगे है।
  • लोकप्रिय प्लेटफ़ॉर्म में व्हाट्सएप (1%), यूट्यूब (32.3%), फेसबुक (24.7%), इंस्टाग्राम (18.4%) और ट्विटर (6.5%) शामिल हैं, जो महानगरीय क्षेत्रों से परे डिजिटल मीडिया की ओर बदलाव को उजागर करते हैं।

प्रसारण विनियमन विधेयक, 2024 के मुख्य प्रावधान

  1. डिजिटल और ओटीटी प्रसारकों का वर्गीकरण
    • व्यक्तिगत टिप्पणीकारों को “डिजिटल समाचार प्रसारकों” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  • सामग्री निर्माताओं को “ओटीटी प्रसारकों” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  • सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) सब्सक्राइबर या उपयोगकर्ताओं के लिए सीमा निर्धारित और बदल सकता है, इन सीमाओं तक पहुँचने पर पंजीकरण की आवश्यकता होती है।
  1. अतिरिक्त अनुपालन आवश्यकताएँ
  • ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से स्वतंत्र नए अनुपालन मानकों का पालन करना चाहिए।
  • ये मानक पंजीकरण की मांग करते हैं, सेंसरशिप लागू करते हैं, और YouTube जैसे प्लेटफ़ॉर्म को विशेष अनुपालन उपायों को लागू करने की आवश्यकता होती है।
  • कानून एक ऐसी व्यवस्था लागू करता है जहाँ सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) रोज़मर्रा के सेंसरशिप कार्यों को निजी संस्थाओं को सौंपते हुए नियंत्रण कर सकता है।
  1. निर्णय लेना और सेंसरशिप लागू करना
  • सेंसरशिप प्रक्रिया में सक्रिय अनुपालन, सिस्टम पंजीकरण, रचनाकारों द्वारा स्व-सेंसरशिप और गैर-अनुपालन के मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा जुर्माना शामिल है।
  • प्रावधान अस्पष्ट हैं, जिससे मनमाने ढंग से प्रवर्तन की अनुमति मिलती है।

प्रसारण विनियमन विधेयक, 2024 से जुड़े मुद्दे

  1. सरकारी नियंत्रण में वृद्धि
  • विधेयक डिजिटल मीडिया पर केंद्र सरकार की कमान और नियंत्रण को बढ़ाता है।
  • यह MIB की शक्ति का विस्तार करके लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाता है।
  1. नौकरशाही और राजनीतिक प्रणाली
  • विधेयक एक जटिल और अत्यधिक नौकरशाही प्रणाली बनाता है, जो डिजिटल लाइसेंस राज जैसा दिखता है।
  • यह प्रणाली व्यक्तिगत नोटिस-और-टेकडाउन सेंसरशिप के प्रशासनिक बोझ को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
  • अस्पष्टता और मनमाना प्रवर्तन
  • विधेयक में प्रावधान पर्याप्त रूप से अस्पष्ट हैं, जिससे संभावित मनमाने ढंग से प्रवर्तन हो सकता है।
  • कानून में स्पष्टता की कमी से दुरुपयोग और राजनीतिक हेरफेर का खतरा बढ़ जाता है।

आगे की राह

संवैधानिक सीमाओं की मान्यता

  • विधेयक को लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए संवैधानिक सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए।
  • यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी विनियमन व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करता है।

पारदर्शी और समावेशी परामर्श प्रक्रिया

  • विधायी प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी होनी चाहिए, जिसमें सभी संबंधित हितधारक शामिल हों।
  • विविध राय एकत्र करने और चिंताओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक परामर्श आयोजित किए जाने चाहिए।

स्पष्ट और सटीक प्रावधान

  • मनमाने ढंग से लागू होने से रोकने के लिए विधेयक के प्रावधानों को स्पष्ट और सटीक होना चाहिए।
  • सीमाओं, अनुपालन आवश्यकताओं और सेंसरशिप मानदंडों को परिभाषित करने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश स्थापित किए जाने चाहिए।

स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र

  • विधेयक के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
  • इस निकाय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तन कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह हो।

डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा

  • विधेयक में डिजिटल अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के उपाय शामिल होने चाहिए।
  • डिजिटल क्रिएटर्स की स्वतंत्रता की रक्षा करना और अनुचित सरकारी हस्तक्षेप को रोकना आवश्यक है।

विनियमन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन

  • आवश्यक विनियमन और डिजिटल सामग्री क्रिएटर्स की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए।
  • विनियमनों से रचनात्मकता, नवाचार या सूचना के मुक्त प्रवाह में बाधा नहीं आनी चाहिए।

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ सक्रिय जुड़ाव

  • सरकार को निष्पक्ष और प्रभावी अनुपालन उपाय विकसित करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए।
  • इन प्लेटफ़ॉर्म के साथ सहयोग से संतुलित विनियामक वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है।

सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा

  • बिल के निहितार्थ और उनके डिजिटल अधिकारों के बारे में जनता को शिक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
  • जागरूकता अभियान व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता को समझने और उनकी रक्षा करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

निष्कर्ष

  • प्रसारण विनियमन विधेयक, 2024 भारत में डिजिटल मीडिया के विनियमन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
  • हालांकि इसका उद्देश्य डिजिटल सामग्री प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान करना है, लेकिन यह सरकारी नियंत्रण, नौकरशाही जटिलता और मनमाने ढंग से लागू करने की क्षमता के बारे में पर्याप्त चिंताएँ पैदा करता है।
  • एक निष्पक्ष और प्रभावी विनियामक ढांचा बनाने के लिए संवैधानिक सीमाओं को पहचानना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा करना एक सावधान और संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

इस नए प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2024 की आवश्यकता क्यों है?

  • तकनीकी उन्नति: केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 तीन दशकों से प्रभावी है, जो रैखिक प्रसारण पर प्राथमिक कानून के रूप में कार्य करता है।
  • हालाँकि, इस बीच प्रसारण परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तकनीकी उन्नति ने DTH, IPTV, OTT और विभिन्न एकीकृत मॉडल जैसे नए प्लेटफ़ॉर्म पेश किए हैं।
  • एकजुट दृष्टिकोण के लिए: प्रसारण क्षेत्र के डिजिटलीकरण के साथ, विशेष रूप से केबल टीवी में, नियामक ढांचे को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता बढ़ रही है।
  • इसमें व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करना और प्रसारकों और वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों द्वारा कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता का पालन बढ़ाना शामिल है।

आगे की राह:

  • चूँकि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का उद्देश्य प्रसारण के लिए एक एकीकृत नियामक ढांचा तैयार करना है, इसलिए इसे प्रेस की स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करने का अवसर नहीं खोना चाहिए।
  • वांछनीय, प्रभावी और संतुलित विनियमन के लिए, विधेयक को खामियों और अधिकार क्षेत्र के टकरावों को दूर करना चाहिए, सकारात्मक प्रावधानों पर पुनर्विचार करना चाहिए और चूक को दूर करना चाहिए।

भारत में प्रसारण विनियम

  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय: यह निजी प्रसारण, सार्वजनिक प्रसारण सेवा (प्रसार भारती), मल्टीमीडिया विज्ञापन, प्रिंट मीडिया के विनियमन आदि से संबंधित मामलों का केंद्र बिंदु है।
  • भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई): यह प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन चैनलों और सेवा प्रदाताओं के ग्राहकों को देय शुल्कों को नियंत्रित करता है।
  • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और निगरानी केंद्र: यह सरकारी मानदंडों और विनियमों के अनुसार टेलीविजन चैनल पर प्रसारित सामग्री की निगरानी, ​​निगरानी और रिकॉर्ड करने के लिए स्थापित किया गया था।
  • प्रसार भारती: यह प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत संसद द्वारा स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है, और इसमें दूरदर्शन टेलीविजन प्रसारण और आकाशवाणी शामिल हैं।
  • केबल नेटवर्क अधिनियम 1995: यह प्रसारक और वितरण पंजीकरण को नियंत्रित करता है, और राज्य सरकार ने अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई निगरानी एजेंसियों की स्थापना की है।

Important International Borders [Mapping] / महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ [मानचित्र]


Durand Line Pakistan and Afghanistan Delimited by Sir Mortimer Durand with the agreement of the erstwhile Amir of Afghanistan in 1893.
Present-day Afghanistan does not recognize the Durand line.
Hindenburg Line Poland and Germany It was a German Defensive line in French territory during World War I
It was rendered irrelevant by the treaty of Versailles in 1919.
McMahon Line China and India It was drawn by Sir Henry McMahon in consultation with Tibetan representatives in 1914.
China disputes the legal status of this line but it is the de facto border between India and China.
Maginot Line Germany and France It was a defensive line at the French border towards Germany before World War II. The Maginot line was rendered obsolete following the successful invasion of France by Germany following the outbreak of World War II
Mannerheim Line Russia and Finland Finland built this as a defensive line against the Soviet Union for the Winter War during World War II.
Oder-Neisse Line Poland and Germany It runs along the rivers Oder and Lusatian Neisse rivers.
It demarcates the Polish-German border according to the Potsdam Conference. It was recognized by a unified Germany in 1990.
Radcliffe Line India and Pakistan It was demarcated by Sir Cyril Radcliffe for the Partition of India and the formation of East and West Pakistan.
It includes present-day India, Bangladesh and Pakistan.
Siegfried Line France and Germany It was built as an extension of the Hindenburg defensive line on the western front of World War I by the Weimar Republic and later the Third Reich of Germany in the 1930s.
Blue Line Lebanon and Israel A border demarcation between Lebanon and Israel published by the United Nations on 7 June 2000 for the purposes of determining whether Israel had fully withdrawn from Lebanon.
Green Line / Attila Line / UN Buffer Zone The Republic of Cyprus and Turkish Cyprus A demilitarized zone, patrolled by the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), that was established in 1964 and extended in 1974 after the ceasefire of 16 August 1974

महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ [मानचित्र]

डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 1893 में अफ़गानिस्तान के तत्कालीन अमीर की सहमति से सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा सीमांकित।
वर्तमान अफ़गानिस्तान डूरंड रेखा को मान्यता नहीं देता है।
हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी क्षेत्र में एक जर्मन रक्षात्मक रेखा थी। 1919 में वर्साय की संधि द्वारा इसे अप्रासंगिक बना दिया गया।
यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांसीसी क्षेत्र में एक जर्मन रक्षात्मक रेखा थी। 1919 में वर्साय की संधि द्वारा इसे अप्रासंगिक बना दिया गया।
मैकमोहन लाइन चीन और भारत इसे 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने तिब्बती प्रतिनिधियों के परामर्श से तैयार किया था।
चीन इस रेखा की कानूनी स्थिति पर विवाद करता है, लेकिन यह भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा है।
मैजिनॉट लाइन जर्मनी और फ़्रांस द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यह जर्मनी की ओर फ्रांसीसी सीमा पर एक रक्षात्मक रेखा थी। द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद जर्मनी द्वारा फ्रांस पर सफल आक्रमण के बाद मैजिनॉट रेखा अप्रचलित हो गई थी।
मैनरहेम लाइन रूस और फ़िनलैंड फिनलैंड ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शीतकालीन युद्ध के लिए सोवियत संघ के खिलाफ रक्षात्मक रेखा के रूप में बनाया था।
ओडर-नीस लाइन पोलैंड और जर्मनी यह ओडर और लुसाटियन नीसे नदियों के किनारे बहती है।
यह पोट्सडैम सम्मेलन के अनुसार पोलिश-जर्मन सीमा का सीमांकन करता है। इसे 1990 में एकीकृत जर्मनी द्वारा मान्यता दी गई थी।
रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान इसे सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत के विभाजन और पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान के गठन के लिए सीमांकित किया था।
इसमें वर्तमान भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं।
सिगफ्राइड लाइन फ़्रांस और जर्मनी इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर हिंडनबर्ग रक्षात्मक रेखा के विस्तार के रूप में वाइमर गणराज्य और बाद में 1930 के दशक में जर्मनी के तीसरे रैह द्वारा किया गया था।
ब्लू लाइन लेबनान और इज़राइल 7 जून 2000 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लेबनान और इजरायल के बीच सीमा का सीमांकन प्रकाशित किया गया था, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या इजरायल लेबनान से पूरी तरह से हट गया है।
ग्रीन लाइन / अट्टिला लाइन / यूएन बफर जोन साइप्रस गणराज्य और तुर्की साइप्रस साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (यूएनएफआईसीवाईपी) द्वारा गश्त किया जाने वाला एक विसैन्यीकृत क्षेत्र, जिसे 1964 में स्थापित किया गया था और 16 अगस्त 1974 के युद्ध विराम के बाद 1974 में विस्तारित किया गया था।