CURRENT AFFAIRS – 30/08/2024

30 August 2024 Current Affairs

CURRENT AFFAIRS – 30/08/2024

CURRENT AFFAIRS – 30/08/2024

Bonda tribe student set to pursue MBBS programme in Odisha / बोंडा जनजाति का छात्र ओडिशा में एमबीबीएस कार्यक्रम करने के लिए तैयार है

Syllabus : Prelims Fact

Source : The Hindu


Mangala Muduli, a 19-year-old from Odisha’s Bonda tribe, became the first from his community to pursue medical education after clearing NEET.

  • Raised in a remote village with minimal access to modern education, his achievement symbolises a generational leap for the Bonda tribe, historically isolated and vulnerable.

Odisha’s Bonda tribe:

  • Challenges: The Bondas face issues such as poverty, lack of education, and access to health facilities, and they are increasingly vulnerable to outsider exploitation and modernization pressures.
  • Location: The Bonda tribe primarily resides in the isolated hilly regions of Malkangiri district in Odisha, especially in the Bonda Hills within the Eastern Ghats.
  • PVTGs: Bondas are one of the 13 Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs) in Odisha, part of the 75 PVTGs identified across India.
  • Ethnicity: They are part of the Austroasiatic language family and are among India’s most primitive tribes.
  • Language: They speak the Bonda language, which belongs to the Munda group of languages.
  • Economy: Known for their traditional agrarian lifestyle, they practise shifting cultivation and are hunter-gatherers.
  • Distinctive Appearance: Bonda women are distinguished by their minimal clothing, large metal neck rings, and intricate beaded jewellery.
  • Social Structure: The tribe is organised into matriarchal clans, with women playing significant roles in decision-making.

बोंडा जनजाति का छात्र ओडिशा में एमबीबीएस कार्यक्रम करने के लिए तैयार है

ओडिशा के बोंडा जनजाति के 19 वर्षीय मंगला मुदुली, NEET पास करने के बाद मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय के पहले व्यक्ति बन गए।

  • आधुनिक शिक्षा तक न्यूनतम पहुँच वाले एक सुदूर गाँव में पले-बढ़े, उनकी यह उपलब्धि ऐतिहासिक रूप से अलग-थलग और कमज़ोर बोंडा जनजाति के लिए एक पीढ़ीगत छलांग का प्रतीक है।

 ओडिशा की बोंडा जनजाति:

  • चुनौतियाँ: बोंडा जनजाति गरीबी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच जैसी समस्याओं का सामना करती है, और वे बाहरी शोषण और आधुनिकीकरण के दबावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं।
  • स्थान: बोंडा जनजाति मुख्य रूप से ओडिशा के मलकानगिरी जिले के अलग-थलग पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, खासकर पूर्वी घाट के भीतर बोंडा पहाड़ियों में।
  • पीवीटीजी: बोंडा ओडिशा के 13 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में से एक है, जो पूरे भारत में पहचाने जाने वाले 75 पीवीटीजी का हिस्सा है।
  • नृजातीयता: वे ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा हैं और भारत की सबसे आदिम जनजातियों में से हैं।
  • भाषा: वे बोंडा भाषा बोलते हैं, जो मुंडा भाषा समूह से संबंधित है।
  • अर्थव्यवस्था: अपनी पारंपरिक कृषि जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, वे स्थानांतरित खेती करते हैं और शिकारी-संग्राहक हैं।
  • विशिष्ट उपस्थिति: बोंडा महिलाएँ अपने न्यूनतम कपड़ों, बड़ी धातु की गर्दन की अंगूठियों और जटिल मनके वाले आभूषणों से पहचानी जाती हैं।
  • सामाजिक संरचना: यह जनजाति मातृसत्तात्मक कुलों में संगठित है, जिसमें महिलाएं निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

Southampton University to start campus in India / साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय भारत में परिसर शुरू करेगा

Syllabus : Prelims Fact

Source : The Hindu


The University of Southampton received approval under UGC regulations to establish India’s first foreign university campus, expanding local educational opportunities, research, and collaboration, starting July 2025.

Analysis of the news:

  • The Centre issued a Letter of Intent (LoI) to the University of Southampton, UK, to establish a campus in India.
  • This is the first university to receive a Letter of Intent (LoI) under the UGC regulations for setting up foreign campuses.
  • UGC Chairman M. Jagadesh Kumar announced that the university is expected to commence academic programs by July 2025.
  • Degrees awarded by the Indian campus will be equivalent to those from the UK campus.
  • The establishment aims to provide more study opportunities, enhance research, and foster knowledge exchange, enterprise, and engagement for students in India.

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय भारत में परिसर शुरू करेगा

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय को यूजीसी नियमों के तहत भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली, जिससे स्थानीय शैक्षिक अवसरों, शोध और सहयोग का विस्तार होगा, जिसकी शुरुआत जुलाई 2025 से होगी।

खबरों का विश्लेषण:

  • केंद्र ने भारत में परिसर स्थापित करने के लिए यूके के साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।
  • विदेशी परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी नियमों के तहत आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त करने वाला यह पहला विश्वविद्यालय है।
  • यूजीसी के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने घोषणा की कि विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई 2025 तक शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की उम्मीद है।
  • भारतीय परिसर द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियाँ यूके परिसर से प्राप्त डिग्रियों के बराबर होंगी।
  • स्थापना का उद्देश्य भारत में छात्रों के लिए अधिक अध्ययन के अवसर प्रदान करना, शोध को बढ़ावा देना और ज्ञान के आदान-प्रदान, उद्यम और जुड़ाव को बढ़ावा देना है।

Why the Union govt. banned 156 ‘irrational’ fixed dose combinations / केंद्र सरकार ने 156 ‘तर्कहीन’ निश्चित खुराक संयोजनों पर प्रतिबंध क्यों लगाया

Syllabus : GS 2 : Social Justice

Source : The Hindu


The Union Health Ministry has banned 156 fixed dose combination (FDC) medicines due to health risks and lack of research backing their safety.

  • This move, driven by new regulatory rules and expert recommendations, aims to prevent drug resistance and ensure safer alternatives are used in medical treatments.

Recent Ban on FDC Medicines

  • The Union Health Ministry has recently banned 156 fixed dose combinations (FDC) medicines.
  • These FDCs include various antibiotics, painkillers, and multivitamins.
  • The ban affects the production, marketing, and distribution of these drugs.

Fixed Dose Combinations (FDC)

  • Fixed Dose Combinations (FDC) are medications that combine two or more active ingredients into a single dosage form, such as a pill or capsule.
  • These combinations are designed to enhance therapeutic efficacy, simplify treatment regimens, but may pose risks if not supported by adequate research and safety trials.

Reasons for the Ban

  • The ban was issued under Section 26 A of the Drugs and Cosmetics Act 1940.
  • Many of the banned FDCs were approved by State authorities but lacked research and clinical trials confirming their safety and efficacy.
  • According to the new drugs and clinical trial rules of 2019, FDCs must be approved by the central drug regulator.
  • The ban addresses concerns that these combinations may lead to drug resistance and potential health risks due to their irrational use.
  • An expert committee recommended the ban, finding that there was no therapeutic justification for the FDCs and that safer alternatives were available.

Potential Implications

  • Public Health Protection: The ban aims to prevent health risks and safeguard the public from the dangers of irrational drug combinations.
  • Drug Resistance: By controlling the use of these FDCs, the government hopes to reduce the development of resistance to certain drugs.
  • Market Impact: The ban may impact pharmaceutical companies and the availability of certain combination drugs in the market.
  • Increased Scrutiny: There will be greater scrutiny and regulatory oversight of FDCs moving forward, ensuring that new combinations undergo proper research and approval processes.

केंद्र सरकार ने 156 ‘तर्कहीन’ निश्चित खुराक संयोजनों पर प्रतिबंध क्यों लगाया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य जोखिमों और उनकी सुरक्षा का समर्थन करने वाले अनुसंधान की कमी के कारण 156 निश्चित खुराक संयोजन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

  • नए विनियामक नियमों और विशेषज्ञ सिफारिशों द्वारा संचालित इस कदम का उद्देश्य दवा प्रतिरोध को रोकना और चिकित्सा उपचारों में सुरक्षित विकल्पों का उपयोग सुनिश्चित करना है।

FDC दवाओं पर हाल ही में प्रतिबंध

  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 156 निश्चित खुराक संयोजन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  • इन FDC में विभिन्न एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक और मल्टीविटामिन शामिल हैं।
  • प्रतिबंध इन दवाओं के उत्पादन, विपणन और वितरण को प्रभावित करता है।

निश्चित खुराक संयोजन (FDC)

  • निश्चित खुराक संयोजन (FDC) ऐसी दवाएँ हैं जो दो या अधिक सक्रिय अवयवों को एक खुराक के रूप में मिलाती हैं, जैसे कि गोली या कैप्सूल।
  • इन संयोजनों को चिकित्सीय प्रभावकारिता को बढ़ाने, उपचार के नियमों को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन पर्याप्त शोध और सुरक्षा परीक्षणों द्वारा समर्थित नहीं होने पर जोखिम पैदा कर सकते हैं।

प्रतिबंध के कारण

  • यह प्रतिबंध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26 ए के तहत जारी किया गया था।
  • प्रतिबंधित एफडीसी में से कई को राज्य अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता की पुष्टि करने वाले शोध और नैदानिक ​​परीक्षणों का अभाव था।
  • 2019 के नए औषधि एवं नैदानिक ​​परीक्षण नियमों के अनुसार, एफडीसी को केंद्रीय औषधि नियामक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
  • यह प्रतिबंध उन चिंताओं को संबोधित करता है कि इन संयोजनों से उनके तर्कहीन उपयोग के कारण दवा प्रतिरोध और संभावित स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं।
  • एक विशेषज्ञ समिति ने प्रतिबंध की सिफारिश की, जिसमें पाया गया कि एफडीसी के लिए कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं था और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध थे।

संभावित निहितार्थ

  • सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा: प्रतिबंध का उद्देश्य स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना और तर्कहीन दवा संयोजनों के खतरों से जनता की रक्षा करना है।
  • दवा प्रतिरोध: इन एफडीसी के उपयोग को नियंत्रित करके, सरकार कुछ दवाओं के प्रति प्रतिरोध के विकास को कम करने की उम्मीद करती है।
  • बाजार प्रभाव: प्रतिबंध दवा कंपनियों और बाजार में कुछ संयोजन दवाओं की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है।
  • बढ़ी हुई जांच: भविष्य में एफडीसी की अधिक जांच और विनियामक निगरानी होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नए संयोजन उचित अनुसंधान और अनुमोदन प्रक्रियाओं से गुजरें।

On the controversy over lateral entry into the civil services / सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश पर विवाद

Syllabus : GS 2 : Governance

Source : The Hindu


Recently, the Union Public Service Commission (UPSC) withdrew an advertisement for lateral recruitment to 45 government posts.

  • This decision followed objections raised by political parties and the intervention of the Prime Minister’s Office (PMO), highlighting concerns about the need for reservation in such recruitments.

Understanding Merit vs. Spoils System:

  • Merit System:
    • Introduced in 1858, this system ensures appointments to government posts through a rigorous selection process.
    • In India, the UPSC conducts exams to select officers for the Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS), and other central services.
    • The aim is to create a neutral bureaucracy that can provide independent advice to the government.
  • Spoils System:
    • Originating in the U.S., this system allows the ruling party to appoint its supporters to various government positions.
    • While this system was largely replaced by the merit system in 1883, it still exists in a limited form, with a small percentage of senior government posts directly appointed by the President.
  • About Lateral Entry in Civil Services:
    • Lateral entry in administration is the appointment of specialists from the private sector in government organisations.
    • It was recommended by the NITI Aayog in its Three-year Action Agenda and also the Group of Secretaries (GoS) on Governance had in its report recommended the induction of personnel in the middle and senior management level in the government.
  • Objective:
    • Lateral entry was introduced to serve the twin purpose of:
      • Bringing in domain expertise in the civil services,
      • Addressing the problem of shortage of IAS officers at the Centre.
      • With lateral entry, the government aims to recruit outstanding individuals, with expertise in revenue, financial services, economic affairs, agriculture, cooperation and farmers’ welfare, road transport and highway, civil aviation, commerce among many other sectors to serve for the benefit of the country.
    • Process of Lateral Entry Recruitment:
      • The selection process for lateral entry into administration is conducted by the Union Public Service Commission (UPSC).
      • The Department of Personnel and Training (DoPT) asks the UPSC to conduct the selection process for lateral entry to various positions in government departments and ministries.
      • Subsequently, the UPSC invites online applications for lateral recruitment for these positions.
      • Once the candidates have submitted their application, the UPSC conducts interviews of the shortlisted candidates and recommends the list of selected candidates to the DoPT.
      • The recommended candidates are then appointed by the Government, generally for a period of 3 to 5 years.

Need for Lateral Entry:

  • Shortage of officers:
    • There is a shortage of 22.48% or 1,510 officers for the IAS cadre, according to the DoPT.
    • The IAS and the Indian Police Service (IPS) have a combined shortage of 2,418 officers.
  • Domain Expertise:
    • Through lateral entry, domain experts can be recruited from the private sector to the central administration.
    • This can be helpful in improving efficiency and create a competitive environment in governance delivery.

Pros of Lateral Entry in Civil Services:

  • Expertise and Specialization: Lateral entry allows professionals with specialized knowledge and experience from the private sector to contribute to policymaking and implementation, enhancing the quality of governance.
  • Innovation and Fresh Perspectives: Individuals from diverse backgrounds bring new ideas, innovative approaches, and fresh perspectives, potentially improving efficiency and effectiveness in public administration.
  • Merit-Based Selection: Lateral entry emphasizes merit, skills, and experience over traditional seniority, promoting a performance-oriented culture within the civil services.
  • Shortening Learning Curve: Experienced professionals can quickly adapt and contribute without requiring extensive training, which is often needed for career bureaucrats.

Cons of Lateral Entry in Civil Services:

  • Cultural and Bureaucratic Resistance: The traditional civil services may resist the inclusion of lateral entrants, potentially leading to friction, lack of cooperation, and integration challenges.
  • Lack of Public Sector Experience: Lateral entrants may lack understanding of government procedures, protocols, and the complexities of public administration, affecting their effectiveness.
  • Potential for Bias: The selection process for lateral entry could be perceived as biased or politically influenced, raising concerns about transparency and fairness.
  • Short-Term Focus: Professionals entering laterally may focus on short-term goals rather than long-term public service commitments, potentially affecting the continuity and sustainability of policies.

Way Forward:

  • To address the concerns associated with lateral entry, certain measures can be taken:
    • Higher Scrutiny: Appointments at the secretary level should be carefully monitored to ensure they influence policy decisions positively.
    • Integration with Public Policy: Even at operational levels like Joint Secretary, Director, and Deputy Secretary, lateral entrants should be in line with public policy objectives.
    • Balancing Merit with Social Justice: Appointments should combine technical competence with considerations for reservation and social justice, as emphasized by political philosopher Michael Sandel.

Larger Issues in Indian Bureaucracy:

  • Challenges for Career Bureaucrats: Despite criticisms of red-tapism and inefficiency, career bureaucrats operate in a complex environment bound by numerous rules and political interference.
  • Preserving Autonomy: The effectiveness of bureaucrats depends on their autonomy, particularly regarding postings, tenures, and transfers. Strengthening Civil Service Boards at the Centre and State levels, as recommended by the Supreme Court in the T.S.R. Subramanian case (2013), is crucial.

Conclusion:

  • While lateral entry brings certain benefits, it should not overshadow the need to address deeper issues within the Indian bureaucracy.
  • A balanced approach that includes both career bureaucrats and lateral entrants, with a focus on merit, social justice, and autonomy, is essential for effective governance.

सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश पर विवाद

हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 45 सरकारी पदों पर पार्श्व भर्ती के लिए विज्ञापन वापस ले लिया।

  • यह निर्णय राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के हस्तक्षेप के बाद लिया गया, जिसमें ऐसी भर्तियों में आरक्षण की आवश्यकता के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी।

 योग्यता बनाम लूट प्रणाली को समझना:

  • योग्यता प्रणाली:
    • 1858 में शुरू की गई यह प्रणाली कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी पदों पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित करती है।
    • भारत में, यूपीएससी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए परीक्षा आयोजित करता है।
    •  इसका उद्देश्य एक तटस्थ नौकरशाही बनाना है जो सरकार को स्वतंत्र सलाह दे सके।
  • लूट प्रणाली:
    • अमेरिका में शुरू हुई यह प्रणाली सत्तारूढ़ पार्टी को अपने समर्थकों को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त करने की अनुमति देती है।
    • हालाँकि इस प्रणाली को 1883 में बड़े पैमाने पर योग्यता प्रणाली द्वारा बदल दिया गया था, लेकिन यह अभी भी सीमित रूप में मौजूद है, जिसमें वरिष्ठ सरकारी पदों का एक छोटा प्रतिशत सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  • सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के बारे में:
    • प्रशासन में लेटरल एंट्री सरकारी संगठनों में निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों की नियुक्ति है।
    • नीति आयोग ने अपने तीन वर्षीय कार्य एजेंडा में इसकी सिफारिश की थी और शासन पर सचिवों के समूह (GoS) ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार में मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कर्मियों को शामिल करने की सिफारिश की थी।
  • उद्देश्य:
    • पार्श्व प्रवेश दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू किया गया था:
      • सिविल सेवाओं में डोमेन विशेषज्ञता लाना,
      • केंद्र में IAS अधिकारियों की कमी की समस्या का समाधान करना।
      • पार्श्व प्रवेश के साथ, सरकार का लक्ष्य देश के लाभ के लिए सेवा करने के लिए राजस्व, वित्तीय सेवाओं, आर्थिक मामलों, कृषि, सहकारिता और किसानों के कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागरिक उड्डयन, वाणिज्य सहित कई अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों की भर्ती करना है।
  • पार्श्व प्रवेश भर्ती की प्रक्रिया:
    • प्रशासन में पार्श्व प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित की जाती है।
    •  कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) UPSC को सरकारी विभागों और मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर पार्श्व प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए कहता है।
    • इसके बाद, यूपीएससी इन पदों के लिए पार्श्व भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
    • उम्मीदवारों द्वारा अपना आवेदन जमा करने के बाद, यूपीएससी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेता है और चयनित उम्मीदवारों की सूची डीओपीटी को भेजता है।
    • अनुशंसित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा आम तौर पर 3 से 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

लेटरल एंट्री की आवश्यकता:

  • अधिकारियों की कमी:
    • DOPT के अनुसार, आईएएस कैडर के लिए 22.48% या 1,510 अधिकारियों की कमी है।
    • IAS और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में संयुक्त रूप से 2,418 अधिकारियों की कमी है।
  • डोमेन विशेषज्ञता:
    • लेटरल एंट्री के माध्यम से, डोमेन विशेषज्ञों को निजी क्षेत्र से केंद्रीय प्रशासन में भर्ती किया जा सकता है।
    • यह दक्षता में सुधार करने और शासन वितरण में प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने में सहायक हो सकता है।
  • सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री के लाभ:
    • विशेषज्ञता और विशेषज्ञता: लेटरल एंट्री निजी क्षेत्र से विशेष ज्ञान और अनुभव वाले पेशेवरों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में योगदान करने और शासन की गुणवत्ता बढ़ाने की अनुमति देता है।
    • नवाचार और नए दृष्टिकोण: विविध पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति नए विचार, नवीन दृष्टिकोण और नए दृष्टिकोण लेकर आते हैं, जिससे संभावित रूप से लोक प्रशासन में दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होता है।
    • योग्यता-आधारित चयन: पार्श्व प्रवेश पारंपरिक वरिष्ठता की तुलना में योग्यता, कौशल और अनुभव पर जोर देता है, जिससे सिविल सेवाओं के भीतर प्रदर्शन-उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
    • सीखने की अवस्था को छोटा करना: अनुभवी पेशेवर व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता के बिना जल्दी से अनुकूलन और योगदान कर सकते हैं, जिसकी अक्सर कैरियर नौकरशाहों के लिए आवश्यकता होती है।

सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश के नुकसान:

  • सांस्कृतिक और नौकरशाही प्रतिरोध: पारंपरिक सिविल सेवाएँ पार्श्व प्रवेशकों को शामिल करने का विरोध कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से घर्षण, सहयोग की कमी और एकीकरण की चुनौतियाँ हो सकती हैं।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के अनुभव की कमी: पार्श्व प्रवेशकों में सरकारी प्रक्रियाओं, प्रोटोकॉल और लोक प्रशासन की जटिलताओं की समझ की कमी हो सकती है, जिससे उनकी प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
  • पूर्वाग्रह की संभावना: पार्श्व प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया को पक्षपाती या राजनीतिक रूप से प्रभावित माना जा सकता है, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ बढ़ सकती हैं।
  • अल्पकालिक फोकस: पार्श्व प्रवेश करने वाले पेशेवर दीर्घकालिक सार्वजनिक सेवा प्रतिबद्धताओं के बजाय अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो संभावित रूप से नीतियों की निरंतरता और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

आगे का रास्ता:

  • पार्श्व प्रवेश से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए, कुछ उपाय किए जा सकते हैं:
    • उच्च जांच: सचिव स्तर पर नियुक्तियों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे नीतिगत निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
    • सार्वजनिक नीति के साथ एकीकरण: संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे परिचालन स्तरों पर भी, पार्श्व प्रवेशकों को सार्वजनिक नीति उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए।
    • सामाजिक न्याय के साथ योग्यता का संतुलन: नियुक्तियों में तकनीकी योग्यता को आरक्षण और सामाजिक न्याय के लिए विचारों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जैसा कि राजनीतिक दार्शनिक माइकल सैंडल ने जोर दिया है।

भारतीय नौकरशाही में बड़े मुद्दे:

  • करियर नौकरशाहों के लिए चुनौतियाँ: लालफीताशाही और अकुशलता की आलोचनाओं के बावजूद, करियर नौकरशाह कई नियमों और राजनीतिक हस्तक्षेप से बंधे एक जटिल वातावरण में काम करते हैं।
  • स्वायत्तता को बनाए रखना: नौकरशाहों की प्रभावशीलता उनकी स्वायत्तता पर निर्भर करती है, विशेष रूप से पोस्टिंग, कार्यकाल और स्थानांतरण के संबंध में। केंद्र और राज्य स्तर पर सिविल सेवा बोर्डों को मजबूत करना, जैसा कि टीएसआर सुब्रमण्यम मामले (2013) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित किया गया है, महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

  • जबकि पार्श्व प्रवेश कुछ लाभ लाता है, लेकिन इसे भारतीय नौकरशाही के भीतर गहरे मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता को कम नहीं करना चाहिए।
  • एक संतुलित दृष्टिकोण जिसमें कैरियर नौकरशाह और पार्श्व प्रवेशकर्ता दोनों शामिल हैं, जिसमें योग्यता, सामाजिक न्याय और स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, प्रभावी शासन के लिए आवश्यक है।

National Awards to Teachers (NAT) 2024 / शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार (NAT) 2024

Award In News


  • Recently, the Department of Higher Education, Union Ministry of Education selected 16 teachers in HEIs and Polytechnic for National Awards to Teachers (NAT) 2024.

About National Teachers’ Award:

  • The purpose of this award is to celebrate the unique contribution of some of the finest teachers in the country and to honor those teachers who through their commitment and industry have not only improved the quality of school education but also enriched the lives of their students.
  • This award is conferred on the exemplary teachers/faculty members of higher education institutions and Polytechnics.
  • Eligibility: The award is open to all the faculty members of colleges/universities/higher educational institutions/polytechnics in India. The candidates should satisfy the following conditions:
    • The nominee should be a regular faculty member.
    • He must have at least five years of full-time experience (undergraduate or postgraduate level).
    • The nominee should not be over 55 years of age as of the last date of receiving the application for the awards.
    • Vice-Chancellor/Director/Principal (regular or officiating) are not eligible to apply. However, individuals who were in such positions, but below 55 years of age and still in active service are eligible.
  • The winners will receive a medal and a certificate worth Rs 50,000.

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार (NAT) 2024

  • हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (एनएटी) 2024 के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 16 शिक्षकों का चयन किया।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में:

  • इस पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का जश्न मनाना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है।
  • यह पुरस्कार उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के अनुकरणीय शिक्षकों/संकाय सदस्यों को प्रदान किया जाता है।
  • पात्रता: यह पुरस्कार भारत के सभी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों/पॉलिटेक्निक के सभी संकाय सदस्यों के लिए खुला है। उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:
    • नामांकित व्यक्ति नियमित संकाय सदस्य होना चाहिए।
    • उसके पास कम से कम पाँच साल का पूर्णकालिक अनुभव (स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर) होना चाहिए।
    • नामांकित व्यक्ति की आयु पुरस्कार के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • कुलपति/निदेशक/प्राचार्य (नियमित या स्थानापन्न) आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। हालाँकि, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे पदों पर थे, लेकिन 55 वर्ष से कम आयु के हैं और अभी भी सक्रिय सेवा में हैं, वे पात्र हैं।
  • विजेताओं को 50,000 रुपये मूल्य का पदक और प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

Moving the spotlight to grassroots democracy / जमीनी स्तर पर लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करना

Editorial Analysis:  Syllabus : GS 2 : Indian Polity –  Constitutional Bodies

Source : The Hindu


Context :

  • The article critiques the systemic disempowerment of State Election Commissions (SECs) in India, highlighting delays and legal disputes affecting local government elections.
  • It calls for reforms to align SECs with the Election Commission of India in terms of independence, appointment, and authority to ensure timely and effective local elections.

Systemic disempowerment of State Election Commissions

  • State Election Commission: The SECs were brought into existence by Articles 243K and 243ZA of the Constitution (introduced by the 73rd and 74th amendments in 1993).
  • Powers of State Election Commission : The superintendence, direction, and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to panchayats and urban local governments (ULGs).
  • Disempowered and litigation burden: SECs are increasingly disempowered and, in certain cases, even in litigation with their State governments.

Current pertaining to State Election Commissions

  • State Elections to Panchayati Raj Institutions delayed: The Karnataka SEC filed a contempt petition against the Government of Karnataka for reneging on its commitment to the High Court in response to an earlier petition filed by the SEC to allow it to proceed with the delimitation of panchayat raj institutions and conduct elections (already delayed by over three and a half years).
  • Conducting State Elections: The Karnataka government had assured the High Court in December 2023 that it would publish the delimitation and reservation details within two weeks to enable the SEC to conduct elections.
  • Hindering Elections: Cases filed by the Andhra Pradesh SEC and several others in 2020, the Supreme Court struck down an ordinance of Andhra Pradesh, which hindered elections to the panchayat raj institutions.

Performance Audits results

  • No elected council: Audit of the implementation of the 74th Constitutional (Amendment) Act by the Comptroller and Auditor General (CAG) of India across 18 States shows that 1,560 out of 2,240 urban local governments (70%) did not have an elected council at the time of the CAG audit.
  • Delay and Disempowerment: The CAG, in its Karnataka report, observed that the disempowerment of SECs is many times the cause for delays in on time elections which undermines local governments and erode the trust of citizens in these important public institutions.
  • Janaagraha’s Annual Survey of India’s City Systems (ASICS) 2023: shows that only 11 out of 34 States and Union Territories have empowered SECs to conduct ward delimitation.
  • Few states are empowered: These States and Union Territories (namely, the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Bihar, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Kerala, Ladakh, Maharashtra, and West Bengal) account for only 35% of India’s population, as in the 2011 Census.

The need for free and fair elections

  • Regular and fair elections to local governments: are non-negotiable for meaningful grass-roots democracy and ensuring effective first-mile service delivery in the cities and the villages of the country.
  • Sacrosanct timeline to conduct elections: The requirement to conduct elections before the expiry of the fiveyear term of elected local governments is a constitutional mandate and must be as sacrosanct as the elections to the Lok Sabha and Vidhan Sabhas.
  • SECs must be fully empowered: on all matters of local government elections, on a par with the Election Commission of India, as observed by the Supreme Court in Kishan Singh Tomar vs Municipal Corporation of the City of Ahmedabad and Others (2006).

Electoral reforms to strengthen third tier

  • Transparency and Independence: First, there is a need to bring SECs on a par with the Election Commission of India in terms of transparency and independence in constitution and appointment.
  • Reforms in selection committee: We can aspire to a three-member SEC which is appointed by a committee that comprises the Chief Minister, Leader of Opposition in the Legislative Assembly (Vidhan Sabha), and the Chief Justice of the High Court rather than a State government-appointed SEC which is just not working by amending the 74th Constitutional (Amendment) Act.
  • Delimitation of ward boundaries and reservations of seats: It must be mandated only at fixed intervals, say once in 10 years else it can cause undue delays in elections to local governments.
  • Vesting of powers to State election commission: of ward delimitation and reservation of seats for local governments.
  • SEC must be empowered to reserve positions: of mayors/presidents, deputy mayors/vice-presidents of the local governments, say once in 10 years, where applicable.
  • Timeline of Elections: Elections to these positions are delayed inordinately after local elections as State governments fail to publish the reservation roster to these positions on time.
  • Addressing the malpractices by presiding officers appointed by the State governments: an example is the election of the Mayor in the Chandigarh Municipal Corporation Council in 2024. SECs, should possibly be entrusted with the election of mayors, presidents, chairpersons, and standing committees.

Conclusion

  • For effective grassroots democracy and timely local elections, SECs need to be fully empowered, comparable to the ECI.
  • Implementing these reforms will help address systemic issues and enhance the credibility and functionality of local governments in India.

State Election Commissions (SECs)

  • The State Election Commission has been entrusted with the function of conducting free, fair and impartial elections to the local bodies in the state.

  • Article 243K(1): It states that the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for, and the conduct of, all elections to the Panchayats (Municipalities under Article 243ZA) shall be vested in a State Election Commission consisting of a State Election Commissioner to be appointed by the Governor.
  • Article 243K(2): It states that the tenure and appointment will be directed as per the law made by the state legislature. However, State Election Commissioner shall not be removed from his/her office except in like manner and on the like grounds as a Judge of a High Court.

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करना

संदर्भ :

  • लेख भारत में राज्य चुनाव आयोगों (एसईसी) के प्रणालीगत अशक्तिकरण की आलोचना करता है, स्थानीय सरकार के चुनावों को प्रभावित करने वाली देरी और कानूनी विवादों पर प्रकाश डालता है।
  • यह समय पर और प्रभावी स्थानीय चुनाव सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्रता, नियुक्ति और अधिकार के मामले में एसईसी को भारत के चुनाव आयोग के साथ संरेखित करने के लिए सुधारों का आह्वान करता है।

राज्य चुनाव आयोगों का प्रणालीगत अशक्तिकरण

  • राज्य चुनाव आयोग: एसईसी को संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA (1993 में 73वें और 74वें संशोधन द्वारा पेश किया गया) द्वारा अस्तित्व में लाया गया था।
  • राज्य चुनाव आयोग की शक्तियाँ: पंचायतों और शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची की तैयारी और संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
  • अशक्तिकरण और मुकदमेबाजी का बोझ: एसईसी तेजी से अशक्तिकृत हो रहे हैं और कुछ मामलों में, वे अपनी राज्य सरकारों के साथ मुकदमेबाजी में भी उलझे हुए हैं।

राज्य चुनाव आयोगों से संबंधित वर्तमान

  • पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य चुनाव में देरी: कर्नाटक एसईसी ने एसईसी द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के परिसीमन और चुनाव कराने (पहले से ही साढ़े तीन साल से अधिक विलंबित) की अनुमति देने के लिए दायर की गई एक पूर्व याचिका के जवाब में कर्नाटक सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से मुकरने के लिए अवमानना ​​याचिका दायर की।
  • राज्य चुनाव कराना: कर्नाटक सरकार ने दिसंबर 2023 में उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह एसईसी को चुनाव कराने में सक्षम बनाने के लिए दो सप्ताह के भीतर परिसीमन और आरक्षण विवरण प्रकाशित करेगी।
  • चुनावों में बाधा: 2020 में आंध्र प्रदेश एसईसी और कई अन्य द्वारा दायर मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के एक अध्यादेश को रद्द कर दिया, जिसने पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों में बाधा डाली।

निष्पादन लेखापरीक्षा परिणाम

  • कोई निर्वाचित परिषद नहीं: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा 18 राज्यों में 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा से पता चलता है कि CAG लेखापरीक्षा के समय 2,240 शहरी स्थानीय सरकारों में से 1,560 (70%) के पास निर्वाचित परिषद नहीं थी।
  • देरी और शक्तिहीनता: CAG ने अपनी कर्नाटक रिपोर्ट में पाया कि SEC का शक्तिहीन होना कई बार समय पर चुनाव में देरी का कारण बनता है, जो स्थानीय सरकारों को कमजोर करता है और इन महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानों में नागरिकों का विश्वास खत्म करता है।
  • जनआग्रह का भारत की शहरी प्रणालियों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASICS) 2023: दिखाता है कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 11 ने वार्ड परिसीमन करने के लिए SEC को अधिकार दिया है।
  • कुछ ही राज्य सशक्त हैं: ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (अर्थात् अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, लद्दाख, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल) 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी का केवल 35% हिस्सा हैं।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की आवश्यकता

  • स्थानीय सरकारों के लिए नियमित और निष्पक्ष चुनाव: सार्थक जमीनी लोकतंत्र और देश के शहरों और गांवों में प्रभावी फर्स्ट-माइल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य हैं।
  • चुनाव कराने की पवित्र समयसीमा: निर्वाचित स्थानीय सरकारों के पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने की आवश्यकता एक संवैधानिक अनिवार्यता है और इसे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों की तरह ही पवित्र होना चाहिए।
  • SEC को स्थानीय सरकार के चुनावों के सभी मामलों में पूरी तरह से सशक्त होना चाहिए, भारत के चुनाव आयोग के समान, जैसा कि किशन सिंह तोमर बनाम अहमदाबाद शहर के नगर निगम और अन्य (2006) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया था।

तीसरे स्तर को मजबूत करने के लिए चुनावी सुधार

  • पारदर्शिता और स्वतंत्रता: सबसे पहले, संविधान और नियुक्ति में पारदर्शिता और स्वतंत्रता के मामले में एसईसी को भारत के चुनाव आयोग के बराबर लाने की आवश्यकता है।
  • चयन समिति में सुधार: हम तीन सदस्यीय एसईसी की आकांक्षा कर सकते हैं, जिसे एक समिति द्वारा नियुक्त किया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, न कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एसईसी, जो 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम में संशोधन करके काम नहीं कर रहा है।
  • वार्ड सीमाओं का परिसीमन और सीटों का आरक्षण: इसे केवल निश्चित अंतराल पर ही अनिवार्य किया जाना चाहिए, जैसे कि 10 वर्षों में एक बार, अन्यथा यह स्थानीय सरकारों के चुनावों में अनुचित देरी का कारण बन सकता है।
  • राज्य चुनाव आयोग को अधिकार सौंपना: वार्ड परिसीमन और स्थानीय सरकारों के लिए सीटों के आरक्षण का।
  • एसईसी को स्थानीय सरकारों के महापौर/अध्यक्ष, उप महापौर/उपाध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जैसे कि 10 वर्षों में एक बार, जहाँ लागू हो।
  • चुनावों की समय-सीमा: स्थानीय चुनावों के बाद इन पदों के लिए चुनाव में अत्यधिक देरी हो जाती है, क्योंकि राज्य सरकारें समय पर इन पदों के लिए आरक्षण रोस्टर प्रकाशित करने में विफल रहती हैं।
  • राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ियों को संबोधित करना: इसका एक उदाहरण चंडीगढ़ नगर निगम परिषद में 2024 में मेयर का चुनाव है। महापौर, राष्ट्रपति, अध्यक्ष और स्थायी समितियों के चुनाव का काम संभवतः एसईसी को सौंपा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

  • प्रभावी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और समय पर स्थानीय चुनावों के लिए, एसईसी को ईसीआई के बराबर पूरी तरह से सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
  • इन सुधारों को लागू करने से प्रणालीगत मुद्दों को हल करने और भारत में स्थानीय सरकारों की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

राज्य चुनाव आयोग (एसईसी)

  • राज्य चुनाव आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य सौंपा गया है।
  • अनुच्छेद 243K(1): इसमें कहा गया है कि पंचायतों (अनुच्छेद 243ZA के तहत नगर पालिकाओं) के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होगा।
  • अनुच्छेद 243K(2): इसमें कहा गया है कि कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित की जाएगी। हालाँकि, राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों पर ही उसके पद से हटाया जाएगा।

BIMSTEC : International Organizations / बिम्सटेक : अंतर्राष्ट्रीय संगठन


  • The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) is a regional multilateral organisation.

  • Its members lie in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal constituting a contiguous regional unity.
  • Out of the 7 members,
    • Five are from South Asia –
      • Bangladesh
      • Bhutan
      • India
      • Nepal
      • Sri Lanka
    • Two are from Southeast Asia –
      • Myanmar
      • Thailand
    • BIMSTEC not only connects South and Southeast Asia, but also the ecologies of the Great Himalayas and the Bay of Bengal.
    • It mainly aims to create an enabling environment for rapid economic development; accelerate social progress; and promote collaboration on matters of common interest in the region.

Genesis of BIMSTEC

  • This sub-regional organization came into being in 1997 through the Bangkok Declaration.
  • Initially, it was formed with four Member States with the acronym ‘BIST-EC’ (Bangladesh, India, Sri-Lanka and Thailand Economic Cooperation).
  • It became renamed ‘BIMST-EC’ in 1997, following the inclusion of Myanmar.
  • With the admission of Nepal and Bhutan in 2004, the name of the grouping was changed to ‘Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation’ (BIMSTEC).

Main Objectives of BIMSTEC

  • Creating an enabling environment for the rapid economic development of the sub-region.
  • Encouraging the spirit of equality and partnership.
  • Promoting active collaboration and mutual assistance in the areas of common interests of the member countries
  • Accelerating support for each other in the fields of education, science, and technology, etc.

Principles of BIMSTEC

  • Sovereign Equality
  • Territorial Integrity
  • Political Independence
  • No-interference in Internal Affairs
  • Peaceful Co- existence
  • Mutual Benefit
  • Constitute an addition to and not be a substitute for bilateral, regional or multilateral cooperation involving the Member States.

Potential of BIMSTEC

  • Bridge between South and South East Asia and represents a reinforcement of relations among these countries.
  • The Bay of Bengal region has the potential to become the epicentre of the Indo-Pacific idea, a place where the strategic interests of the major powers of East and South Asia intersect.
  • Platform for intra-regional cooperation between SAARC and ASEAN members.
  • Home to around 1.5 billion people that constitute around 22% of the global population and a combined Gross Domestic Product (GDP) of USD 3.8 trillion, BIMSTEC has emerged as an influential engine of economic growth.
  • A fourth of the world’s traded goods cross the bay every year.
  • Important Connectivity Projects:
    • Kaladan Multimodal Project – links India and Myanmar.
    • Asian Trilateral Highway – connecting India and Thailand through Myanmar.
    • Bangladesh-Bhutan-India-Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement – for seamless flow of passenger and cargo traffic.

बिम्सटेक : अंतर्राष्ट्रीय संगठन

  • बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है।
    • इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, जो एक क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं।
    • 7 सदस्यों में से,
  • पाँच दक्षिण एशिया से हैं –
    • बांग्लादेश
    • भूटान
    • भारत
    • नेपाल
    • श्रीलंका
  • दो दक्षिण पूर्व एशिया से हैं –
    • म्यांमार
    • थाईलैंड
  • BIMSTEC न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि महान हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है।
  • इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना; सामाजिक प्रगति में तेजी लाना; और क्षेत्र में साझा हितों के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है।

BIMSTEC की उत्पत्ति

  • यह उप-क्षेत्रीय संगठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया।
  • शुरू में, इसका गठन चार सदस्य राज्यों के साथ ‘BIST-EC’ (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) के संक्षिप्त नाम से किया गया था।
  • म्यांमार को शामिल करने के बाद 1997 में इसका नाम बदलकर ‘BIMST-EC’ कर दिया गया।
  • 2004 में नेपाल और भूटान के शामिल होने के साथ ही समूह का नाम बदलकर ‘बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल’ (बिम्सटेक) कर दिया गया।

बिम्सटेक के मुख्य उद्देश्य

  • उप-क्षेत्र के तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना।
  • समानता और भागीदारी की भावना को प्रोत्साहित करना।
  • सदस्य देशों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना
  • शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्रों में एक-दूसरे के लिए समर्थन बढ़ाना।

बिम्सटेक के सिद्धांत

  • संप्रभु समानता
  • क्षेत्रीय अखंडता
  • राजनीतिक स्वतंत्रता
  • आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना
  • शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
  • पारस्परिक लाभ
  • सदस्य देशों को शामिल करते हुए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न बनकर उसका पूरक बनना।

बिम्सटेक की क्षमता

  • दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पुल का काम करना और इन देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाना।
  • बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में हिंद-प्रशांत विचार का केंद्र बनने की क्षमता है, एक ऐसा स्थान जहाँ पूर्व और दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्तियों के रणनीतिक हित एक दूसरे से मिलते हैं।
  • सार्क और आसियान सदस्यों के बीच अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के लिए मंच।
  • लगभग 5 बिलियन लोगों का घर जो वैश्विक आबादी का लगभग 22% है और जिसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 3.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है, बिम्सटेक आर्थिक विकास के एक प्रभावशाली इंजन के रूप में उभरा है।
  • हर साल दुनिया के एक चौथाई व्यापारिक सामान खाड़ी से होकर गुजरते हैं।

महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:

    • कलादान मल्टीमॉडल परियोजना – भारत और म्यांमार को जोड़ती है।
    • एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग – म्यांमार के माध्यम से भारत और थाईलैंड को जोड़ता है।
    • बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौता – यात्री और माल यातायात के निर्बाध प्रवाह के लिए।