CURRENT AFFAIRS – 25/07/2024

CURRENT AFFAIRS - 25/07/2024

CURRENT AFFAIRS – 25/07/2024

CURRENT AFFAIRS – 25/07/2024

India committed to FTA with the U.K., says Modi / मोदी ने कहा कि भारत यू.के. के साथ एफटीए के लिए प्रतिबद्ध है

Syllabus : GS 2 : International Relations

Source : The Hindu


Prime Minister Narendra Modi reaffirmed India’s commitment to finalising an FTA with the UK during talks with Foreign Secretary David Lammy.

  • The discussions focused on enhancing the Comprehensive Strategic Partnership, technology security, and global collaboration, while acknowledging India’s growing global influence and economic significance.

What is a Free Trade Agreement (FTA)?

  • FTA is an agreement between the countries or regional blocks to reduce or eliminate trade barriers, through mutual negotiations with a view to enhancing trade.
  • It includes goods, services, investment, intellectual property, competition, government procurement and other areas.
  • This concept of free trade is the opposite of trade protectionism or economic isolationism.
  • FTAs can be categorized as Preferential Trade Agreement, Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA), and Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Potential significance of India – UK FTA:

  • Significance: Economic Growth: An FTA could boost bilateral trade, opening up new markets for Indian and UK businesses, thus driving economic growth in both countries.
  • Job Creation: Enhanced trade opportunities could lead to job creation in sectors such as manufacturing, services, and technology.
  • Investment Flow: Increased investor confidence and reduced trade barriers could encourage more foreign direct investment (FDI) between the two nations.
  • Technology Transfer: Collaboration on technological advancements and innovation could be accelerated, benefiting sectors like IT, biotechnology, and clean energy.
  • Market Access: Indian exporters could gain greater access to the UK market, while UK companies could more easily enter the Indian market.
  • Regulatory Cooperation: Harmonisation of standards and regulations could simplify trade processes, reducing costs and increasing efficiency.
  • Strategic Partnership: Strengthening the economic relationship could also enhance geopolitical ties, allowing for greater cooperation on global issues such as climate change and security.
  • Consumer Benefits: Consumers in both countries could enjoy a wider variety of goods and services at competitive prices.

Challenges:

  • Regulatory Differences: Divergent standards and regulations between India and the UK could complicate trade negotiations and implementation.
  • Tariff Barriers: Negotiating mutually acceptable tariff reductions on sensitive goods and services could be challenging.
  • Non-Tariff Barriers: Addressing non-tariff barriers, such as customs procedures and import quotas, may pose difficulties.
  • Intellectual Property Rights (IPR): Aligning IPR protections to satisfy both countries’ industries could be contentious.
  • Labour and Environmental Standards: Reconciling differences in labour laws and environmental regulations could be a point of contention.
  • Agricultural Sector: Protecting domestic agricultural interests while opening markets could be a sensitive issue for both countries.
  • Public Opinion: Gaining support from domestic stakeholders, including businesses and labour unions, could be challenging.
  • Service Sector Concerns: Addressing the movement of professionals and service sector regulations could be complex.
  • Political Will: Sustaining political commitment amidst changing governments and priorities could impact the negotiation process.

मोदी ने कहा कि भारत यू.के. के साथ एफटीए के लिए प्रतिबद्ध है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ वार्ता के दौरान ब्रिटेन के साथ एफटीए को अंतिम रूप देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

  • इस चर्चा में व्यापक रणनीतिक साझेदारी, प्रौद्योगिकी सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और आर्थिक महत्व को भी स्वीकार किया गया।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

  • FTA, व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए देशों या क्षेत्रीय ब्लॉकों के बीच एक समझौता है।
  • इसमें माल, सेवाएँ, निवेश, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
  • मुक्त व्यापार की यह अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है।
  • FTA को तरजीही व्यापार समझौते, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 

भारत-यूके FTA का संभावित महत्व:

  • महत्व: आर्थिक विकास: FTA द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, भारतीय और यूके व्यवसायों के लिए नए बाजार खोल सकता है, जिससे दोनों देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  • नौकरी सृजन: व्यापार के बढ़े हुए अवसरों से विनिर्माण, सेवाओं और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन हो सकता है।
  • निवेश प्रवाह: निवेशकों का बढ़ता विश्वास और कम व्यापार बाधाएँ दोनों देशों के बीच अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

भारत-यूके FTA का संभावित महत्व:

  • महत्व: आर्थिक विकास: FTA द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारतीय और यूके व्यवसायों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं, जिससे दोनों देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  • रोजगार सृजन: व्यापार के बेहतर अवसरों से विनिर्माण, सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन हो सकता है।
  • निवेश प्रवाह: निवेशकों का बढ़ता विश्वास और व्यापार बाधाओं में कमी से दोनों देशों के बीच अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा मिल सकता है।
  • बाजार पहुंच: भारतीय निर्यातक यूके के बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जबकि यूके की कंपनियां भारतीय बाजार में अधिक आसानी से प्रवेश कर सकती हैं।
  • नियामक सहयोग: मानकों और विनियमों का सामंजस्य व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है, लागत कम कर सकता है और दक्षता बढ़ा सकता है।
  • रणनीतिक भागीदारी: आर्थिक संबंधों को मजबूत करने से भू-राजनीतिक संबंध भी बढ़ सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर अधिक सहयोग हो सकता है।
  • उपभोक्ता लाभ: दोनों देशों के उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं की अधिक विविधता का आनंद ले सकते हैं।

चुनौतियाँ:

  • नियामक मतभेद: भारत और यूके के बीच भिन्न मानक और विनियमन व्यापार वार्ता और कार्यान्वयन को जटिल बना सकते हैं।
  • टैरिफ बाधाएँ: संवेदनशील वस्तुओं और सेवाओं पर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य टैरिफ कटौती पर बातचीत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  • गैर-टैरिफ बाधाएँ: सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और आयात कोटा जैसी गैर-टैरिफ बाधाओं को संबोधित करना मुश्किल हो सकता है।
  • बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर): दोनों देशों के उद्योगों को संतुष्ट करने के लिए आईपीआर सुरक्षा को संरेखित करना विवादास्पद हो सकता है।
  • श्रम और पर्यावरण मानक: श्रम कानूनों और पर्यावरण विनियमों में मतभेदों को सुलझाना विवाद का विषय हो सकता है।
  • कृषि क्षेत्र: बाजार खोलते समय घरेलू कृषि हितों की रक्षा करना दोनों देशों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा हो सकता है।
  • जनमत: व्यवसायों और श्रमिक संघों सहित घरेलू हितधारकों से समर्थन प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  • सेवा क्षेत्र की चिंताएँ: पेशेवरों की आवाजाही और सेवा क्षेत्र के विनियमों को संबोधित करना जटिल हो सकता है।
  • राजनीतिक इच्छाशक्ति: बदलती सरकारों और प्राथमिकताओं के बीच राजनीतिक प्रतिबद्धता को बनाए रखना बातचीत की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

No progress on UN Security Council expansion, say former Ambassadors/ पूर्व राजदूतों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर कोई प्रगति नहीं हुई

Syllabus : GS 2 : International Relations

Source : The Hindu


Despite consistent advocacy, India’s efforts for UNSC reform and expansion have stalled. Frustration mounts ahead of the UN’s Summit of the Future, with India and G-4 partners pressing for permanent seats.

  • Transparent negotiations are ongoing, but substantial progress remains elusive, underscoring global dissatisfaction with the current multilateral system.

Lack of Progress on UNSC Reform:

  • No Concrete Progress:
    • Despite continuous efforts, there has been “no progress” on the reform and expansion of the United Nations Security Council (UNSC).
    • India and other countries, notably the G-4 (Brazil, Germany, Japan), continue to push for permanent seats but face stagnation in the reform process.
  • Statements from Former Indian Diplomats:
    • Ruchira Khamboj, India’s former Permanent Representative to the UN (2022-2024), highlighted the stagnation in reform efforts.
    • While there has been movement in making the Intergovernmental Negotiations (IGN) process more transparent, such as live broadcasts and digital repositories for proposals, real progress on UNSC expansion remains absent.
  • Disillusionment and Alternatives:
    • Disillusionment with the current multilateral system is leading member states to explore various alternatives, questioning the effectiveness of the existing UNSC structure.

United Nation Security Council:

  • Formation and Purpose: The United Nations Security Council (UNSC) is one of the six principal organs of the UN, established in 1945 under the UN Charter to maintain international peace and security.
  • Membership: It has 15 members, consisting of 5 permanent members (P5) with veto power—China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States—and 10 elected non-permanent members chosen for two-year terms by the General Assembly.
  • Responsibilities: The UNSC is responsible for addressing threats to peace, enforcing sanctions, and authorising the use of force. It can establish peacekeeping operations, impose sanctions, or authorise military action.
  • Decision-Making: Resolutions require nine votes from the 15 members, including the unanimous consent of the P5. Permanent members have veto power, allowing any of them to block resolutions.
  • Meetings and Reporting: The UNSC meets regularly and can convene for emergency sessions. It reports annually to the General Assembly on its activities.

Conclusion

  • The United Nations serves as a vital platform for addressing contemporary crises and adapting to evolving challenges. While the need for reform is evident, the UN’s continued role in global governance, humanitarian assistance, and crisis management demonstrates its enduring importance.
  • As the international community grapples with complex global issues, the United Nations stands as an essential institution capable of fostering cooperation, dialogue, and collective action for the betterment of humanity.

पूर्व राजदूतों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर कोई प्रगति नहीं हुई

लगातार वकालत के बावजूद, यूएनएससी सुधार और विस्तार के लिए भारत के प्रयास ठप हो गए हैं। भविष्य के यूएन शिखर सम्मेलन से पहले निराशा बढ़ रही है, भारत और जी-4 भागीदार स्थायी सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं।

  • पारदर्शी बातचीत जारी है, लेकिन पर्याप्त प्रगति अभी भी मायावी बनी हुई है, जो मौजूदा बहुपक्षीय प्रणाली के साथ वैश्विक असंतोष को रेखांकित करती है। 

यूएनएससी सुधार पर प्रगति का अभाव:

  • कोई ठोस प्रगति नहीं:
    • निरंतर प्रयासों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सुधार और विस्तार पर “कोई प्रगति” नहीं हुई है।
    • भारत और अन्य देश, विशेष रूप से जी-4 (ब्राजील, जर्मनी, जापान), स्थायी सीटों के लिए दबाव बनाना जारी रखते हैं, लेकिन सुधार प्रक्रिया में ठहराव का सामना कर रहे हैं।
  • पूर्व भारतीय राजनयिकों के बयान:
    • यूएन में भारत की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि (2022-2024) रुचिरा खंबोज ने सुधार प्रयासों में ठहराव को उजागर किया।
    • जबकि अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जैसे कि लाइव प्रसारण और प्रस्तावों के लिए डिजिटल रिपॉजिटरी, यूएनएससी विस्तार पर वास्तविक प्रगति अनुपस्थित है। 
  • मोहभंग और विकल्प:
    • मौजूदा बहुपक्षीय प्रणाली से मोहभंग के कारण सदस्य देश विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, जो मौजूदा यूएनएससी संरचना की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:

  • गठन और उद्देश्य: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिसकी स्थापना 1945 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएन चार्टर के तहत की गई थी।
  • सदस्यता: इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य (पी5) शामिल हैं – चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका – और 10 निर्वाचित गैर-स्थायी सदस्य हैं जिन्हें महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
  • जिम्मेदारी: यूएनएससी शांति के लिए खतरों को संबोधित करने, प्रतिबंधों को लागू करने और बल के उपयोग को अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है। यह शांति अभियान स्थापित कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है या सैन्य कार्रवाई को अधिकृत कर सकता है।
  • निर्णय लेना: प्रस्तावों को 15 सदस्यों के नौ वोटों की आवश्यकता होती है, जिसमें पी5 की सर्वसम्मति भी शामिल है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, जिससे उनमें से कोई भी प्रस्तावों को अवरुद्ध कर सकता है।
  • बैठकें और रिपोर्टिंग: यूएनएससी नियमित रूप से मिलती है और आपातकालीन सत्रों के लिए बुलाई जा सकती है। यह अपनी गतिविधियों पर सालाना महासभा को रिपोर्ट करता है।

निष्कर्ष

  • समकालीन संकटों से निपटने और उभरती चुनौतियों के अनुकूल ढलने के लिए संयुक्त राष्ट्र एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। जबकि सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है, वैश्विक शासन, मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन में संयुक्त राष्ट्र की निरंतर भूमिका इसके स्थायी महत्व को दर्शाती है।
  • जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक मुद्दों से जूझ रहा है, संयुक्त राष्ट्र मानवता की बेहतरी के लिए सहयोग, संवाद और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने में सक्षम एक आवश्यक संस्था के रूप में खड़ा है।

DRDO tests Phase-II ballistic missile defence system / डीआरडीओ ने चरण-2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया

Syllabus : Prelims Fact


The DRDO successfully tested its Phase-II Ballistic Missile Defence (BMD) system, capable of intercepting missiles with ranges up to 5,000 km.

  • The test demonstrated the capability to intercept ballistic missiles with a range of up to 5,000 km.
  • Phase-I BMD, which intercepts missiles with ranges up to 2,000 km, is already deployed.
  • The maiden test for Phase-II BMD was conducted in November 2022.
  • During the test, a target missile was launched from LC-IV Dhamra at 1620 hrs to simulate an adversary’s ballistic missile.
  • Weapon system radars on land and sea detected the target missile.
  • The Air Defence interceptor system was activated to engage the target.

Ballistic Missile

  • It is a rocket-propelled self-guided strategic-weapons system that follows a parabolic trajectory to deliver a payload from its launch site to a predetermined fixed target.
  • Ballistic missiles can carry conventional high explosives as well as chemical, biological, or nuclear munitions.

Ballistic Missile Defence System in India

  • A Ballistic Missile Defence system (BMD) is a missile defence system that acts as a shield against ballistic missile attacks.
  • India’s BMD development began in 1999, after the Kargil war.
  • The primary aim was to augment India’s defence against possible nuclear attack from Pakistan.
  • India seeks to deploy a functional ‘iron dome’ ballistic missile defence (BMD), incorporating both low-altitude and high-altitude interceptor missiles.
  • India’s BMD is primarily developed by DRDO with help of many public and private firms like BEL, Astra Microwave, L&T, etc.
  • Ballistic missiles of India: Agni, K-4 (SLBM), Prahaar, Dhanush, Prithvi and Trishul.

डीआरडीओ ने चरण-2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया

डीआरडीओ ने अपने चरण-II बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो 5,000 किलोमीटर तक की दूरी तक की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है।

  • परीक्षण ने 5,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता का प्रदर्शन किया।
  • चरण-I BMD, जो 2,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों को रोकती है, पहले से ही तैनात है।
  • चरण-II BMD का पहला परीक्षण नवंबर 2022 में किया गया था।
  • परीक्षण के दौरान, एक लक्ष्य मिसाइल को LC-IV धामरा से 1620 बजे लॉन्च किया गया ताकि एक विरोधी बैलिस्टिक मिसाइल का अनुकरण किया जा सके।
  • भूमि और समुद्र पर हथियार प्रणाली रडार ने लक्ष्य मिसाइल का पता लगाया।
  • लक्ष्य को संलग्न करने के लिए वायु रक्षा इंटरसेप्टर प्रणाली को सक्रिय किया गया।

बैलिस्टिक मिसाइल

  • यह एक रॉकेट-चालित स्व-निर्देशित रणनीतिक-हथियार प्रणाली है जो अपने प्रक्षेपण स्थल से एक पूर्व निर्धारित निश्चित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए एक परवलयिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है।
  • बैलिस्टिक मिसाइलें पारंपरिक उच्च विस्फोटकों के साथ-साथ रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियार भी ले जा सकती हैं।

भारत में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली

  • बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली (BMD) एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करती है।
  • भारत का BMD विकास 1999 में कारगिल युद्ध के बाद शुरू हुआ।
  • इसका प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तान से संभावित परमाणु हमले के खिलाफ भारत की रक्षा को बढ़ाना था।
  • भारत एक कार्यात्मक ‘आयरन डोम’ बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) तैनात करना चाहता है, जिसमें कम ऊंचाई और उच्च ऊंचाई दोनों तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हों।
  • भारत का BMD मुख्य रूप से DRDO द्वारा BEL, एस्ट्रा माइक्रोवेव, L&T आदि जैसी कई सार्वजनिक और निजी फर्मों की मदद से विकसित किया गया है।
  • भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें: अग्नि, K-4 (SLBM), प्रहार, धनुष, पृथ्वी और त्रिशूल।

Grasslands in Kutch likely to host cheetahs from Africa / कच्छ के घास के मैदानों में अफ्रीका से चीते आने की संभावना

Syllabus : Prelims Fact


As part of Project Cheetah, some cheetahs may be relocated to a new breeding centre in Banni, Gujarat, with Gandhi Sagar as the preferred site.

  • While Banni offers ample space, prey availability is a concern. Cheetahs at Kuno are set for release in October, with future imports planned.
  • Some cheetahs from the next batch may be sent to a new conservation centre in Banni, Gujarat, part of Project Cheetah’s next phase.
  • Gandhi Sagar in Madhya Pradesh is currently the preferred location for the next group of cheetahs.
  • The Gujarat government is working to prepare Banni by setting up necessary infrastructure, aiming to complete it within six months if possible.
  • Banni, covering around 3,500 square kilometres, has ample space but lacks sufficient prey to support a viable cheetah population.
  • Antelope species like chinkara and blackbuck are present but not in adequate numbers; chital may need to be introduced to ensure a sustainable prey base.
  • At Kuno, 20 cheetahs were introduced since September 2022, with 13 surviving and 13 cubs born, totaling 26 animals. The reserve’s capacity is 21 adults.

कच्छ के घास के मैदानों में अफ्रीका से चीते आने की संभावना

प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में, कुछ चीतों को गुजरात के बन्नी में एक नए प्रजनन केंद्र में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें गांधी सागर को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • बन्नी में पर्याप्त जगह है, लेकिन शिकार की उपलब्धता चिंता का विषय है। कुनो में चीतों को अक्टूबर में छोड़ने की तैयारी है, भविष्य में आयात की योजना है।
  • अगले बैच के कुछ चीतों को गुजरात के बन्नी में एक नए संरक्षण केंद्र में भेजा जा सकता है, जो प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण का हिस्सा है।
  • मध्य प्रदेश में गांधी सागर वर्तमान में चीतों के अगले समूह के लिए पसंदीदा स्थान है।
  • गुजरात सरकार आवश्यक बुनियादी ढाँचा स्थापित करके बन्नी को तैयार करने के लिए काम कर रही है, जिसका लक्ष्य यदि संभव हो तो छह महीने के भीतर इसे पूरा करना है।
  • लगभग 3,500 वर्ग किलोमीटर में फैले बन्नी में पर्याप्त जगह है, लेकिन चीतों की व्यवहार्य आबादी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त शिकार की कमी है।
  • चिंकारा और ब्लैकबक जैसी मृग प्रजातियाँ मौजूद हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में नहीं हैं; एक स्थायी शिकार आधार सुनिश्चित करने के लिए चीतल को पेश करने की आवश्यकता हो सकती है।
  • कुनो में, सितंबर 2022 से 20 चीते लाए गए, जिनमें से 13 जीवित हैं और 13 शावक पैदा हुए हैं, कुल मिलाकर 26 जानवर हैं। रिजर्व की क्षमता 21 वयस्कों की है।

Angel Tax / एंजल टैक्स

Term In News


Recently, the Union Minister for Finance proposed to abolish ‘angel tax’ for all classes of investors, while presenting the Union Budget 2024-25 in Parliament.

About Angel Tax:

  • It was levied on the capital raised via the issue of shares by unlisted companiesfrom an Indian investor if the share price of issued shares is seen in excess of the fair market value of the company.
  • The excess funds raised at prices above fair value are treated as income, on which tax is levied.
  • It derives its genesis from section 56(2) (viib) of the Income Tax Act, 1961.
  • It was first time introduced in 2012to prevent black money laundering through share sales.
  • It was levied at a rate of 30.9% on net investments in excess of the fair market value.
  • In 2019, the Government announced an exemption from the Angel Tax for startups on fulfillment of certain conditions. These are:
    • The startup should be recognized by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) as an eligible startup.
    • The aggregate amount of paid-up share capital and share premium of the Startup cannot be more than ₹25 crores. This amount does not include the money raised from Non-Resident Indians (NRIs), Venture Capital Firms, and specified companies.
    • For angel investors, the amount of investment that exceeds the fair market value can be claimed for a 100% tax exemption.
  • However, the investor must have a net worth of ₹2 crores or an income of more than ₹25 Lakh in the past 3 fiscal years.

एंजल टैक्स

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए ‘एंजेल टैक्स’ को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा।

एंजल टैक्स के बारे में:

  • यह गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता था, अगर जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखी जाती है।
  • उचित मूल्य से अधिक कीमत पर जुटाई गई अतिरिक्त धनराशि को आय माना जाता है, जिस पर कर लगाया जाता है।
  • इसकी उत्पत्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2) (viib) से हुई है।
  • शेयर बिक्री के माध्यम से काले धन की लूट को रोकने के लिए इसे पहली बार 2012 में पेश किया गया था।
  • यह उचित बाजार मूल्य से अधिक शुद्ध निवेश पर 9% की दर से लगाया जाता था।
  • 2019 में, सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा करने पर स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स से छूट की घोषणा की। ये हैं:
    • स्टार्टअप को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा पात्र स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
    • स्टार्टअप की चुकता शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की कुल राशि ₹25 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। इस राशि में अनिवासी भारतीयों (NRI), वेंचर कैपिटल फर्मों और निर्दिष्ट कंपनियों से जुटाई गई राशि शामिल नहीं है।
    • एंजेल निवेशकों के लिए, उचित बाजार मूल्य से अधिक निवेश की राशि पर 100% कर छूट का दावा किया जा सकता है।
  • हालांकि, निवेशक के पास पिछले 3 वित्तीय वर्षों में ₹2 करोड़ की कुल संपत्ति या ₹25 लाख से अधिक की आय होनी चाहिए।

An outlining of urban transformation strategies / शहरी परिवर्तन रणनीतियों की रूपरेखा

Editorial Analysis: Syllabus GS: 03 : Indian Economy

Source : The Hindu


Context :

  • The FY25 Budget underscores urban development by focusing on housing, infrastructure, and city planning.
  • It proposes new investments in housing and infrastructure, supports the Smart Cities Mission and digital urban management, and addresses solid waste and street vendor issues.
  • Effective implementation and citizen engagement are crucial for success.

Urban Population Growth and Need for Investment

  • India’s urban population, approximately 50 crore, represents 36% of the total population, growing at 2% to 2.5% annually.
  • The FY25 Budget acknowledges the importance of cities as growth hubs and outlines a strategic vision for their development.

Housing Initiatives

  • The Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) has been in effect since 2015, providing 85 lakh housing units for Economically Weaker Sections (EWS) and Middle Income Groups (MIG) with an investment of ₹8 lakh crore.
  • The Budget proposes the construction of an additional one crore housing units in urban areas, with a total investment of ₹10 lakh crore.
  • Central assistance for this initiative amounts to ₹2.2 lakh crore over the next five years, with ₹30,171 crore allocated for the current year.
  • New rental housing for industrial workers will be developed in public-private partnership (PPP) mode with Viability Gap Funding (VGF) support of 20% from the central government and potential matching support from State governments.

Core Infrastructure Investments

  • Core infrastructure needs for cities include water supply, sanitation, roads, and sewerage systems.
  • The Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) provides ₹8,000 crore, with the VGF window available for projects undertaken in PPP mode.
  • The Budget allocates ₹11.11 lakh crore for overall capex, including infrastructure, with ₹1.50 lakh crore provided to States as interest-free loans for infrastructure development, which could benefit urban areas.

Smart Cities Mission and New Initiatives

  • The Smart Cities Mission budget has decreased from ₹8,000 crore in 2023-24 to ₹2,400 crore in 2024-25.
  • However, the new National Urban Digital Mission (NUDM) has been introduced with ₹1,150 crore allocated for digitising property and tax records, and GIS mapping, aiding urban local bodies in better financial management.

City Planning and Transit Development

  • The Budget emphasises planned city development with a Finance Commission Grant of ₹25,653 crore and ₹500 crore allocated for incubating new cities.
  • Enhanced focus is given to economic and transit planning, encouraging transit-oriented development around transit hubs.
  • Funding of ₹1,300 crore is provided for electric bus systems, aiming to make public transport more economical and eco-friendly.

Solid Waste Management (SWM)

  • Solid waste management is highlighted as a critical issue. The Budget introduces special measures to develop bankable SWM projects in collaboration with State governments and financial institutions, utilizing the VGF where applicable. Indore, Madhya Pradesh, serves as an example of successful SWM implementation.

Street Vendors and Public Spaces

  • The Budget proposes the development of 100 weekly ‘haats’ or street food hubs in select cities to support street vendors, building on the Street Vendors Act, 2014, which regulates street vending and aims to make it a safe and viable option for vendors and consumers.

Challenges and Call to Action

  • Despite the Budget’s provisions, there is a call for cities and municipalities, guided by State governments, to demonstrate vision and determination to utilise the resources effectively.
  • Citizen participation is essential for the success of urban development strategies.

Conclusion

  • The FY25 Budget provides a comprehensive framework for urban development, focusing on housing, infrastructure, city planning, and waste management.
  • The success of these initiatives will depend on effective implementation, collaboration with State governments, and active citizen involvement.

Budget and Constitutional Provisions

  • According to Article 112 of the Indian Constitution, the Union Budget of a year is referred to as the Annual Financial Statement (AFS).
  • It is a statement of the estimated receipts and expenditure of the Government in a financial year (which begins on 01 April of the current year and ends on 31 March of the following year). In addition to it, the Budget contains:
    • Estimates of revenue and capital receipts,
    • Ways and means to raise the revenue,
    • Estimates of expenditure,
    • Details of the actual receipts and expenditure of the closing financial year and the reasons for any deficit or surplus in that year, and
    • The economic and financial policy of the coming year, i.e., taxation proposals, prospects of revenue, spending programme and introduction of new schemes/projects.
  • In Parliament, the Budget goes through six stages:
    • Presentation of Budget.
    • General discussion.
    • Scrutiny by Departmental Committees.
    • Voting on Demands for Grants.
    • Passing of Appropriation Bill.
    • Passing of Finance Bill.
  • The Budget Division of the Department of Economic Affairs in the Finance Ministry is the nodal body responsible for preparing the Budget.

Changes Introduced in 2017

  • Advancement of Budget presentation to February 1 (earlier presented on the last working day of February),
  • Merger of Railway Budget with the General Budget, and
  • Doing away with plan and non-plan expenditure.

Key Words

  • Receipts: It indicates the money received by the government. This includes:
    • the money earned by the government
    • the money it receives in the form of borrowings or repayment of loans by states.
  • Plan Expenditure: All expenditures done in the name of planning (i.e. Five Year Plans) were called plan expenditures. For example expenditure on electricity generation, irrigation and rural developments, construction of roads, bridges, canals, etc.
  • Non-plan Expenditure: All expenditures other than plan expenditure were known as non-plan expenditure. For example interest payments, pensions, statutory transfers to States and Union Territories governments, etc.

Components of Government Budget

  • Revenue Budget– It consists of the Revenue Expenditure and Revenue Receipts.
    • Revenue Receipts are receipts which do not have a direct impact on the assets and liabilities of the government. It consists of the money earned by the government through tax (such as excise duty, income tax) and non-tax sources (such as dividend income, profits, interest receipts).
    • Revenue Expenditure is the expenditure by the government which does not impact its assets or liabilities. For example, this includes salaries, interest payments, pension, and administrative expenses.
  • Capital Budget– It includes the Capital Receipts and Capital Expenditure.
    • Capital Receipts indicate the receipts which lead to a decrease in assets or an increase in liabilities of the government. It consists of: (i) the money earned by selling assets (or disinvestment) such as shares of public enterprises, and (ii) the money received in the form of borrowings or repayment of loans by states.
    • Capital expenditure is used to create assets or to reduce liabilities. It consists of: (i) the long-term investments by the government on creating assets such as roads and hospitals, and (ii) the money given by the government in the form of loans to states or repayment of its borrowings.

Other Types of Budgets

  • Zero Based Budgeting: Zero-based budgeting is a method of budgeting in which all expenses are evaluated each time a Budget is made and expenses must be justified for each new period.
    • Zero budgeting starts from the zero base and every function of the government is analysed for its needs and cost. Budget is then made based on the needs
  • Outcome Budget: Outcome Budget analyses the progress of each ministry and department and what the respected ministry has done with its Budget outlay. It measures the development outcomes of all government programs. It was first introduced in the year 2005.
  • Gender Budgeting: The gender-budgeting is defined as “gender-based assessment of Budgets, incorporating a gender perspective at all levels of the budgetary process and restructuring revenues and expenditures in order to promote gender equality”. It is actually budgeting for gender equity.
    • Through Gender Budget, the Government declares an amount to be spent over the development, Welfare, Empowerment schemes and programmes for Females.

Balanced, Surplus and Deficit Budget

  • Balanced Budget – A government Budget is assumed to be balanced if the expected expenditure is equal to the anticipated receipts for a fiscal year.
  • Surplus Budget – A Budget is said to be surplus when the expected revenues surpass the estimated expenditure for a particular business year. Here, the Budget becomes surplus, when taxes imposed, are higher than the expenses.
  • Deficit Budget- A Budget is in deficit if the expenditure surpasses the revenue for a designated year.

शहरी परिवर्तन रणनीतियों की रूपरेखा

संदर्भ:

  • वित्त वर्ष 2025 का बजट आवास, बुनियादी ढांचे और शहर नियोजन पर ध्यान केंद्रित करके शहरी विकास को रेखांकित करता है।
  • यह आवास और बुनियादी ढांचे में नए निवेश का प्रस्ताव करता है, स्मार्ट सिटीज मिशन और डिजिटल शहरी प्रबंधन का समर्थन करता है, और ठोस अपशिष्ट और सड़क विक्रेता मुद्दों को संबोधित करता है।
  • सफलता के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और नागरिक सहभागिता महत्वपूर्ण है।

शहरी जनसंख्या वृद्धि और निवेश की आवश्यकता

  • भारत की शहरी आबादी, लगभग 50 करोड़, कुल जनसंख्या का 36% है, जो सालाना 2% से 5% की दर से बढ़ रही है।
  • वित्त वर्ष 2025 का बजट विकास केंद्रों के रूप में शहरों के महत्व को स्वीकार करता है और उनके विकास के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है।

आवास पहल

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2015 से प्रभावी है, जो ₹8 लाख करोड़ के निवेश के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और मध्यम आय समूहों (एमआईजी) के लिए 85 लाख आवास इकाइयाँ प्रदान करती है।
  • बजट में ₹10 लाख करोड़ के कुल निवेश के साथ शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त एक करोड़ आवास इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव है।
  • इस पहल के लिए केंद्रीय सहायता अगले पांच वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपये होगी, जिसमें चालू वर्ष के लिए 30,171 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • औद्योगिक श्रमिकों के लिए नए किराये के आवास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में विकसित किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार से 20% की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) सहायता और राज्य सरकारों से संभावित मिलान सहायता शामिल होगी।

कोर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश

  • शहरों के लिए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कें और सीवरेज सिस्टम शामिल हैं।
  • कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) 8,000 करोड़ रुपये प्रदान करता है, जिसमें पीपीपी मोड में शुरू की गई परियोजनाओं के लिए वीजीएफ विंडो उपलब्ध है।
  • बजट में बुनियादी ढांचे सहित समग्र पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1.50 लाख करोड़ रुपये राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किए गए हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों को लाभ हो सकता है।

स्मार्ट सिटी मिशन और नई पहल

  • स्मार्ट सिटी मिशन का बजट 2023-24 में ₹8,000 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹2,400 करोड़ हो गया है।
  • हालाँकि, नया राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) शुरू किया गया है, जिसमें संपत्ति और कर रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और GIS मैपिंग के लिए ₹1,150 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे शहरी स्थानीय निकायों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन में मदद मिलेगी।

शहर नियोजन और पारगमन विकास

  • बजट में नियोजित शहर विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें वित्त आयोग द्वारा ₹25,653 करोड़ का अनुदान और नए शहरों के विकास के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
  • आर्थिक और पारगमन नियोजन पर अधिक ध्यान दिया गया है, जिससे पारगमन केंद्रों के आसपास पारगमन-उन्मुख विकास को बढ़ावा मिलता है।
  • सार्वजनिक परिवहन को अधिक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक बस प्रणालियों के लिए ₹1,300 करोड़ का वित्तपोषण प्रदान किया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)

  • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उजागर किया गया है। बजट में राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से बैंक योग्य एसडब्लूएम परियोजनाओं को विकसित करने के लिए विशेष उपाय पेश किए गए हैं, जहाँ लागू हो, वीजीएफ का उपयोग किया जाएगा। इंदौर, मध्य प्रदेश एसडब्लूएम के सफल कार्यान्वयन का एक उदाहरण है।

स्ट्रीट वेंडर्स और सार्वजनिक स्थान

  • बजट में स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता देने के लिए चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक ‘हाट’ या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने का प्रस्ताव है, जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 पर आधारित है, जो स्ट्रीट वेंडिंग को नियंत्रित करता है और इसे विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित और व्यवहार्य विकल्प बनाने का लक्ष्य रखता है।

चुनौतियाँ और कार्रवाई का आह्वान

  • बजट के प्रावधानों के बावजूद, राज्य सरकारों द्वारा निर्देशित शहरों और नगर पालिकाओं से संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करने का आह्वान किया गया है।
  • शहरी विकास रणनीतियों की सफलता के लिए नागरिक भागीदारी आवश्यक है।

निष्कर्ष

  • वित्त वर्ष 2025 का बजट शहरी विकास के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें आवास, बुनियादी ढाँचा, शहर नियोजन और अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • इन पहलों की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, राज्य सरकारों के साथ सहयोग और सक्रिय नागरिक भागीदारी पर निर्भर करेगी।

बजट और संवैधानिक प्रावधान

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है।
  • यह एक वित्तीय वर्ष (जो चालू वर्ष के 01 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है) में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। इसके अलावा, बजट में शामिल हैं:
    • राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान,
    •  राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन,
    • व्यय का अनुमान,
    • समापन वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण और उस वर्ष में किसी भी घाटे या अधिशेष के कारण, और
    • आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, यानी कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएँ, खर्च कार्यक्रम और नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरूआत।
  • संसद में, बजट छह चरणों से गुजरता है:
    • बजट की प्रस्तुति।
    • सामान्य चर्चा।
    • विभागीय समितियों द्वारा जाँच।
    • अनुदानों की माँगों पर मतदान।
    • विनियोग विधेयक का पारित होना।
    • वित्त विधेयक का पारित होना।
  • वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है।

2017 में किए गए बदलाव

  • बजट प्रस्तुति की तिथि को 1 फरवरी तक आगे बढ़ाना (पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता था), रेलवे बजट का आम बजट में विलय, और योजना और गैर-योजना व्यय को समाप्त करना।
  • मुख्य शब्द प्राप्तियाँ: यह सरकार द्वारा प्राप्त धन को दर्शाता है।
  • इसमें शामिल हैं:
    • सरकार द्वारा अर्जित धन
    • राज्यों द्वारा उधार या ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त धन।
    • योजना व्यय: नियोजन (यानी पंचवर्षीय योजनाएँ) के नाम पर किए गए सभी व्यय को योजना व्यय कहा जाता था। उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन, सिंचाई और ग्रामीण विकास, सड़कों, पुलों, नहरों आदि के निर्माण पर व्यय।
  • गैर-योजना व्यय: योजना व्यय के अलावा सभी व्यय गैर-योजना व्यय के रूप में जाने जाते थे। उदाहरण के लिए ब्याज भुगतान, पेंशन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण आदि।

सरकारी बजट के घटक

  • राजस्व बजट- इसमें राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं।
    • राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें सरकार द्वारा कर (जैसे उत्पाद शुल्क, आयकर) और गैर-कर स्रोतों (जैसे लाभांश आय, लाभ, ब्याज प्राप्तियां) के माध्यम से अर्जित धन शामिल है।
    • राजस्व व्यय सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय है जो इसकी परिसंपत्तियों या देनदारियों को प्रभावित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, इसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।
  • पूंजीगत बजट- इसमें पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल हैं।
    • पूंजीगत प्राप्तियां उन प्राप्तियों को दर्शाती हैं जो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी या देनदारियों में वृद्धि करती हैं। इसमें शामिल हैं: (i) सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों जैसी परिसंपत्तियों (या विनिवेश) को बेचकर अर्जित धन, और (ii) राज्यों द्वारा उधार या ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त धन।
    •  पूंजीगत व्यय का उपयोग परिसंपत्तियों को बनाने या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल हैं: (i) सरकार द्वारा सड़कों और अस्पतालों जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर दीर्घकालिक निवेश, और (ii) सरकार द्वारा राज्यों को ऋण के रूप में या अपने उधारों के पुनर्भुगतान के रूप में दिया गया धन। 

बजट के अन्य प्रकार

  • शून्य आधारित बजट: शून्य-आधारित बजट बजट बनाने की एक विधि है जिसमें हर बार बजट बनाए जाने पर सभी खर्चों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक नई अवधि के लिए खर्चों को उचित ठहराया जाना चाहिए।
  • शून्य बजट शून्य आधार से शुरू होता है और सरकार के हर कार्य का उसकी ज़रूरतों और लागत के लिए विश्लेषण किया जाता है। फिर ज़रूरतों के आधार पर बजट बनाया जाता है
  • परिणाम बजट: परिणाम बजट प्रत्येक मंत्रालय और विभाग की प्रगति का विश्लेषण करता है और संबंधित मंत्रालय ने अपने बजट परिव्यय के साथ क्या किया है। यह सभी सरकारी कार्यक्रमों के विकास परिणामों को मापता है। इसे पहली बार वर्ष 2005 में पेश किया गया था।
  • लिंग बजट: लिंग-बजट को “बजट के लिंग-आधारित मूल्यांकन, बजटीय प्रक्रिया के सभी स्तरों पर लिंग परिप्रेक्ष्य को शामिल करने और लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए राजस्व और व्यय का पुनर्गठन” के रूप में परिभाषित किया गया है। यह वास्तव में लैंगिक समानता के लिए बजट है।
    • लैंगिक बजट के माध्यम से सरकार महिलाओं के लिए विकास, कल्याण, सशक्तिकरण योजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली राशि की घोषणा करती है।

संतुलित, अधिशेष और घाटे वाला बजट

  • संतुलित बजट – यदि अपेक्षित व्यय किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित प्राप्तियों के बराबर है, तो सरकारी बजट को संतुलित माना जाता है।
  • अधिशेष बजट – जब अपेक्षित राजस्व किसी विशेष व्यावसायिक वर्ष के लिए अनुमानित व्यय से अधिक हो, तो बजट को अधिशेष कहा जाता है। यहाँ, बजट अधिशेष हो जाता है, जब लगाए गए कर, व्यय से अधिक होते हैं।
  • घाटा बजट – यदि व्यय किसी निर्दिष्ट वर्ष के राजस्व से अधिक हो तो बजट घाटे में होता है।

National Parks of India [Mapping] / भारत के राष्ट्रीय उद्यान [मानचित्रण]


  • They are the areas that are set by the government to conserve the natural environment.
  • A national park has more restrictions as compared to a wildlife sanctuary.
  • Their boundaries are fixed and defined.
  • The main objective of a national park is to protect the natural environment of the area and biodiversity conservation.

 What is allowed and what is not allowed inside National Parks:

  • Here, no human activity is allowed.
  • Grazing of livestock and private tenurial rights are not permitted here.
  • Species mentioned in the Schedules of the Wildlife Act are not allowed to be hunted or captured.
  • No person shall destroy, remove, or exploit any wildlife from a National Park or destroy or damage the habitat of any wild animal or deprive any wild animal of its habitat within a national park.
  • They cannot be downgraded to the status of a ‘sanctuary’.

Declaration of National Parks:

  • National parks can be declared both by the Central Government and State governments. No alteration of the boundaries of a national park shall be made except on a resolution passed by the State Legislature.

Important facts about the National Parks in India

  • Number of National 105
  • Total area covered 40,501 sq.km.
  • Maximum National Park state P. (9), Andaman & Nikobar (9)
  • First National Park Jim Corbett National Park
  • Largest National Park Hemis National Park
  • Smallest National Park South Button National Park
  • Latest National Park Kuno National Park
  •  There are 104 existing national parks in India covering an area of 43,716 km2, which is 1.33% of the geographical area of the country

State-wise National Parks list

Name of State Name of Protected Area
Andhra Pradesh Papikonda
Rajiv Gandhi (Rameswaram)
Sri Venkateswara
Arunachal Pradesh Mouling
Namdapha
Assam Dibru-Saikhowa
Kaziranga
Manas
Nameri
Rajiv Gandhi (Orang)
Dehing Patkai
Raimona
Bihar Valmiki
Chhattisgarh Guru Ghasidas (Sanjay)
Indravati (Kutru)
Kanger Valley

Will be Contonue…


भारत के राष्ट्रीय उद्यान [मानचित्रण]

  • ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किया जाता है।
  • एक राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं।
  • उनकी सीमाएँ निश्चित और परिभाषित होती हैं।
  • एक राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता संरक्षण करना है।

राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर क्या अनुमति है और क्या नहीं:

  • यहाँ, किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।
  • यहाँ पशुओं को चराने और निजी काश्तकारी अधिकारों की अनुमति नहीं है।
  • वन्यजीव अधिनियम की अनुसूचियों में उल्लिखित प्रजातियों का शिकार या कब्जा करने की अनुमति नहीं है।
  • कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान से किसी भी वन्यजीव को नष्ट, हटा या शोषण नहीं करेगा या किसी भी जंगली जानवर के आवास को नष्ट या नुकसान नहीं पहुँचाएगा या किसी भी जंगली जानवर को राष्ट्रीय उद्यान के भीतर उसके आवास से वंचित नहीं करेगा।
  • उन्हें ‘अभयारण्य’ के दर्जे में नहीं बदला जा सकता।

राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा:

  • राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

  • राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105
  • कुल क्षेत्रफल 40,501 वर्ग किमी.
  • अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान राज्य पी. (9), अंडमान और निकोबार (9)
  • पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
  • सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान
  • सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान
  • नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कुनो राष्ट्रीय उद्यान
  •  भारत में 104 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका क्षेत्रफल 43,716 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% है

राज्यवार राष्ट्रीय उद्यानों की सूची

राज्य का नाम संरक्षित क्षेत्र का नाम
आंध्र प्रदेश पापिकोंडा
राजीव गांधी (रामेश्वरम))
श्री वेंकटेश्वर
अरुणाचल प्रदेश मौलिंग
नमदाफा
असम डिब्रू-सैखोवा
काजीरंगा
मानस
नामेरी
राजीव गांधी (ओरंग)
देहिंग पटकाई
रायमोना
बिहार वाल्मीकि
छत्तीसगढ गुरु घासीदास (संजय)
इंद्रावती (कुटरू)
कांगेर घाटी