CURRENT AFFAIRS – 24/09/2024
- CURRENT AFFAIRS – 24/09/2024
- Centre, State set to review scope of AFSPA in Manipur / केंद्र और राज्य मणिपुर में AFSPA के दायरे की समीक्षा करने के लिए तैयार
- Massive Greenland landslide sent seismic waves around earth for 9 days / ग्रीनलैंड में भारी भूस्खलन के कारण 9 दिनों तक धरती पर भूकंपीय लहरें उठीं
- Working women’s double shift / कामकाजी महिलाओं की दोहरी पारी
- NBFC sector resilient under scale-based regulations framework RBI bulletin / पैमाने आधारित विनियमन ढांचे के तहत NBFC क्षेत्र लचीला है RBI बुलेटिन
- Fjord / फजॉर्ड
- India’s defence exports and humanitarian law/ भारत का रक्षा निर्यात और मानवीय कानून
CURRENT AFFAIRS – 24/09/2024
Centre, State set to review scope of AFSPA in Manipur / केंद्र और राज्य मणिपुर में AFSPA के दायरे की समीक्षा करने के लिए तैयार
Syllabus : GS 2 : Indian Polity
Source : The Hindu
- The Centre and the Manipur government are set to review the scope of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) in the northeastern State.
About the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), 1958:
- It is a law enacted by the Parliament in 1958 which gives the armed forces special powers and immunity to maintain public order in “disturbed areas”.
- When is it applied? It can be applied only after an area has been declared “disturbed” under section 2 of the Act.
What is a Disturbed area?
- An area can be considered to be disturbed due to differences or disputes among different religious, racial, language, or regional groups or castes or communities.
Who declares an area as disturbed?
- The Central Government, or the Governor of the State or administrator of the Union Territory, can declare the whole or part of the State or Union Territory as a disturbed area.
- It can be invoked in places where “the use of armed forces in aid of the civil power is necessary”.
The ‘special powers’of armed forces under AFSPA are:
- They have the authority to prohibit a gathering of five or more persons in an area, can use force or even open fire after giving due warning if they feel a person is in contravention of the law.
- If reasonable suspicion exists, the army can also arrest a person without a warrant, enter or search a premises without a warrant, and ban the possession of firearms.
- Any person arrested or taken into custody may be handed over to the officer in charge of the nearest police station,along with a report detailing the circumstances that led to the arrest.
- These armed forces are immune from prosecutionunless the Union Government provides sanction to the prosecuting agencies.
Where is AFSPA in force now?
- Apart from Nagaland, the AFSPA is currently in force in Jammu and Kashmir, Assam, and Manipur except Imphal, and Arunachal Pradesh.
केंद्र और राज्य मणिपुर में AFSPA के दायरे की समीक्षा
- केंद्र और मणिपुर सरकार पूर्वोत्तर राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) के दायरे की समीक्षा करने जा रही है।
सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA), 1958 के बारे में:
- यह 1958 में संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है जो सशस्त्र बलों को “अशांत क्षेत्रों” में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियाँ और प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- यह कब लागू होता है? इसे अधिनियम की धारा 2 के तहत किसी क्षेत्र को “अशांत” घोषित किए जाने के बाद ही लागू किया जा सकता है।
अशांत क्षेत्र क्या है?
- विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण किसी क्षेत्र को अशांत माना जा सकता है।
कौन किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करता है?
- केंद्र सरकार, या राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक, पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है।
- इसे उन जगहों पर लागू किया जा सकता है जहाँ “नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है”।
AFSPA के तहत सशस्त्र बलों की ‘विशेष शक्तियाँ’ इस प्रकार हैं:
- उनके पास किसी क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने का अधिकार है, अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो वे उचित चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग कर सकते हैं या गोली भी चला सकते हैं।
- यदि उचित संदेह है, तो सेना बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है, बिना वारंट के किसी परिसर में प्रवेश या तलाशी ले सकती है, और आग्नेयास्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा सकती है।
- गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तारी के लिए परिस्थितियों का विवरण देने वाली रिपोर्ट के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
- जब तक केंद्र सरकार अभियोजन एजेंसियों को अनुमति नहीं देती, तब तक इन सशस्त्र बलों को अभियोजन से छूट प्राप्त है।
अभी AFSPA कहाँ लागू है?
- नागालैंड के अलावा, AFSPA वर्तमान में जम्मू और कश्मीर, असम और मणिपुर में लागू है, सिवाय इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश के।
Massive Greenland landslide sent seismic waves around earth for 9 days / ग्रीनलैंड में भारी भूस्खलन के कारण 9 दिनों तक धरती पर भूकंपीय लहरें उठीं
Syllabus : GS 3 : Disaster Management
Source : The Hindu
In September 2023, seismic stations across the world detected an unusual signal which persisted for 9 days.
- It was caused by a massive landslide in Greenland’s Dickson Fjord (i.e narrow sea inlet with steep sides or cliffs, created by a glacier).
About the Massive Greenland Landslide
- The landslide involved a colossal volume of 25 million cubic metres of rock and ice, equivalent to filling 10,000 Olympic-sized swimming pools.
- The landslide involved 25 million cubic meters of rock and ice, which is enough to fill 10,000 Olympic-sized swimming pools.
- This event caused a mega-tsunami with waves as high as 200 meters, which significantly impacted the area.
- The seismic waves created by the landslide lasted for 9 consecutive days.
- The loss of such a large amount of glacier ice highlights how global warming is speeding up damage to these fragile environments.
Causes of the Greenland Landslide
- The main reason for the landslide was global warming, which caused the glaciers in Greenland to melt and shrink over recent decades.
- The Hvide Stovhorn peak glacier had been holding up the mountain slopes, but as it thinned, the rock above it became unstable and eventually collapsed.
- The permafrost (frozen ground) on the mountain’s steep slopes started melting because of rising temperatures, making the slopes unstable.
- When the rocks and ice fell into the fjord, it triggered a submarine landslide (a landslide under water), which made the event even bigger and caused a mega-tsunami.
ग्रीनलैंड में भारी भूस्खलन के कारण 9 दिनों तक धरती पर भूकंपीय लहरें उठीं
सितंबर 2023 में, दुनिया भर के भूकंपीय स्टेशनों ने एक असामान्य संकेत का पता लगाया जो 9 दिनों तक बना रहा।
- यह ग्रीनलैंड के डिक्सन फजॉर्ड (यानी एक ग्लेशियर द्वारा निर्मित खड़ी किनारों या चट्टानों के साथ संकीर्ण समुद्री प्रवेश) में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण हुआ था।
ग्रीनलैंड में हुए बड़े भूस्खलन के बारे में
- भूस्खलन में 25 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टान और बर्फ़ का एक बड़ा हिस्सा शामिल था, जो 10,000 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल भरने के बराबर है।
- भूस्खलन में 25 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टान और बर्फ़ शामिल थी, जो 10,000 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल भरने के लिए पर्याप्त है।
- इस घटना के कारण 200 मीटर तक ऊँची लहरों वाली एक बड़ी सुनामी आई, जिसने इस क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित किया।
- भूस्खलन से उत्पन्न भूकंपीय लहरें लगातार 9 दिनों तक चलीं।
- ग्लेशियर की बर्फ़ की इतनी बड़ी मात्रा का नुकसान इस बात पर प्रकाश डालता है कि ग्लोबल वार्मिंग इन नाज़ुक वातावरणों को किस तरह तेज़ी से नुकसान पहुँचा रही है।
ग्रीनलैंड भूस्खलन के कारण
- भूस्खलन का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग था, जिसके कारण हाल के दशकों में ग्रीनलैंड के ग्लेशियर पिघल गए और सिकुड़ गए।
- ह्वीड स्टोवहॉर्न चोटी ग्लेशियर पहाड़ की ढलानों को थामे हुए था, लेकिन जैसे-जैसे यह पतला होता गया, इसके ऊपर की चट्टान अस्थिर हो गई और अंततः ढह गई।
- बढ़ते तापमान के कारण पहाड़ की खड़ी ढलानों पर जमी हुई ज़मीन पिघलने लगी, जिससे ढलान अस्थिर हो गई।
- जब चट्टानें और बर्फ़ फ़जॉर्ड में गिरीं, तो इससे पनडुब्बी भूस्खलन (पानी के नीचे भूस्खलन) शुरू हो गया, जिसने घटना को और भी बड़ा बना दिया और एक बड़ी सुनामी का कारण बना।
Working women’s double shift / कामकाजी महिलाओं की दोहरी पारी
Syllabus : GS 1 : Indian Society
Source : The Hindu
The tragic death of 26-year-old Chartered Accountant Anna Sebastian Perayil in Pune has sparked debate about professional workload in India, with her mother citing “work stress” as the cause.
What does the ILO data observe about Professional Indian women?
- Longest Working Hours Globally: Indian women in professions like information technology (IT), media, and professional, scientific, and technical fields work the highest number of hours globally. Women in IT and media jobs worked 56.5 hours weekly, while women in professional, scientific, and technical fields worked 53.2 hours per week in 2023.
- Young Professional Women Work More: Younger women, especially those aged 15-24, work even longer hours. For instance, young women in IT and media work 57 hours per week, and those in professional, scientific, and technical fields work 55 hours per week.
- Gender Imbalance in Workforce: Indian women are underrepresented in these sectors. Only 8.5% of the Indian workforce in professional, scientific, and technical jobs and 20% in information and communication jobs are women. This low percentage is among the lowest globally.
- Global Comparison: In countries like Germany, women in similar IT and media jobs work far fewer hours (32 hours weekly). Russia reports 40 hours for the same sector, highlighting how disproportionately longer Indian women work.
Major Challenges in Indian Society:
- Workload Stress: The tragic death of Anna Sebastian highlights the intense workload stress that young professionals, especially women, face. High demands and long working hours can severely affect mental and physical health.
- Male-Dominated Workspaces: Women in professional fields face challenges working in male-dominated environments, which can result in increased pressure, lack of support, and issues of gender equity.
- Systemic Gender Inequality: Despite rising participation in the workforce, the gender imbalance in professional sectors reflects deeper societal and structural inequalities. Women continue to face barriers to career advancement, equal representation, and fair treatment.
- Lack of Support: The absence of adequate organizational support during personal tragedies (as indicated by Anna’s case) points to a lack of empathy and a toxic work culture in certain professional settings.
Government Initiatives:
- Women in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics): The Indian government has launched several initiatives to encourage women’s participation in technical and scientific fields, including scholarships, mentorship programs, and awareness campaigns (e.g., GATI initiative).
- Maternity Benefits: The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017, increased paid maternity leave for women from 12 weeks to 26 weeks, aimed at helping women balance work and family life.
- Gender Equality Programs: Initiatives like Beti Bachao Beti Padhao promote girls’ education and empowerment, aiming to address the long-term gender imbalance in professional spaces.
- Skill Development Initiatives: Government programs like Skill India and Digital India aim to provide technical and vocational training to women, helping bridge the gender gap in high-skill industries such as IT and professional services.
Way forward:
- Work-Life Balance Reforms: Enforce stricter labour regulations on working hours and promote flexible work arrangements to reduce burnout, particularly for young professionals in high-demand sectors.
- Inclusive Workplaces: Strengthen gender diversity and equity initiatives within male-dominated industries by fostering supportive work environments, mentorship programs, and leadership opportunities for women.
कामकाजी महिलाओं की दोहरी पारी
पुणे में 26 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन पेरायिल की दुखद मौत ने भारत में पेशेवर कार्यभार के बारे में बहस छेड़ दी है, जिसमें उनकी मां ने इसका कारण “कार्य तनाव” बताया है।
ILO डेटा पेशेवर भारतीय महिलाओं के बारे में क्या बताता है?
- विश्व स्तर पर सबसे लंबे समय तक काम करने के घंटे: सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), मीडिया और पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों जैसे व्यवसायों में भारतीय महिलाएँ वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक घंटे काम करती हैं। आईटी और मीडिया नौकरियों में महिलाओं ने साप्ताहिक 5 घंटे काम किया, जबकि पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं ने 2023 में प्रति सप्ताह 53.2 घंटे काम किया।
- युवा पेशेवर महिलाएँ अधिक काम करती हैं: युवा महिलाएँ, विशेष रूप से 15-24 वर्ष की आयु की महिलाएँ, और भी अधिक घंटे काम करती हैं। उदाहरण के लिए, आईटी और मीडिया में युवा महिलाएँ प्रति सप्ताह 57 घंटे काम करती हैं, और पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में वे प्रति सप्ताह 55 घंटे काम करती हैं।
- कार्यबल में लैंगिक असंतुलन: इन क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी नौकरियों में भारतीय कार्यबल का केवल 5% और सूचना और संचार नौकरियों में 20% महिलाएँ हैं। यह कम प्रतिशत वैश्विक स्तर पर सबसे कम है।
- वैश्विक तुलना: जर्मनी जैसे देशों में, समान आईटी और मीडिया नौकरियों में महिलाएँ बहुत कम घंटे (साप्ताहिक 32 घंटे) काम करती हैं। रूस ने इसी क्षेत्र के लिए 40 घंटे की रिपोर्ट दी है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारतीय महिलाएँ किस तरह से असमान रूप से अधिक समय तक काम करती हैं।
भारतीय समाज में प्रमुख चुनौतियाँ:
- कार्यभार तनाव: अन्ना सेबेस्टियन की दुखद मृत्यु युवा पेशेवरों, विशेष रूप से महिलाओं, द्वारा सामना किए जाने वाले गहन कार्यभार तनाव को उजागर करती है। उच्च माँग और लंबे कार्य घंटे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- पुरुष-प्रधान कार्यस्थल: पेशेवर क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुष-प्रधान वातावरण में काम करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप दबाव बढ़ सकता है, समर्थन की कमी हो सकती है और लैंगिक समानता के मुद्दे हो सकते हैं।
- प्रणालीगत लैंगिक असमानता: कार्यबल में बढ़ती भागीदारी के बावजूद, पेशेवर क्षेत्रों में लैंगिक असंतुलन गहरी सामाजिक और संरचनात्मक असमानताओं को दर्शाता है। महिलाओं को करियर में उन्नति, समान प्रतिनिधित्व और उचित व्यवहार में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- समर्थन की कमी: व्यक्तिगत त्रासदियों के दौरान पर्याप्त संगठनात्मक समर्थन की अनुपस्थिति (जैसा कि अन्ना के मामले से संकेत मिलता है) कुछ पेशेवर सेटिंग्स में सहानुभूति की कमी और विषाक्त कार्य संस्कृति की ओर इशारा करती है।
सरकारी पहल:
- STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में महिलाएँ: भारत सरकार ने तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें छात्रवृत्तियाँ, मेंटरशिप कार्यक्रम और जागरूकता अभियान (जैसे, GATI पहल) शामिल हैं।
- मातृत्व लाभ: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने महिलाओं के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को काम और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करना है।
- लैंगिक समानता कार्यक्रम: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य पेशेवर क्षेत्रों में दीर्घकालिक लैंगिक असंतुलन को दूर करना है।
- कौशल विकास पहल: स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे सरकारी कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे आईटी और पेशेवर सेवाओं जैसे उच्च-कौशल उद्योगों में लैंगिक अंतर को पाटने में मदद मिलती है।
आगे की राह:
- कार्य-जीवन संतुलन सुधार: काम के घंटों पर सख्त श्रम विनियमन लागू करें और विशेष रूप से उच्च मांग वाले क्षेत्रों में युवा पेशेवरों के लिए बर्नआउट को कम करने के लिए लचीली कार्य व्यवस्था को बढ़ावा दें।
- समावेशी कार्यस्थल: महिलाओं के लिए सहायक कार्य वातावरण, मार्गदर्शन कार्यक्रम और नेतृत्व के अवसरों को बढ़ावा देकर पुरुष-प्रधान उद्योगों में लैंगिक विविधता और समानता की पहल को मजबूत करना।
NBFC sector resilient under scale-based regulations framework RBI bulletin / पैमाने आधारित विनियमन ढांचे के तहत NBFC क्षेत्र लचीला है RBI बुलेटिन
Syllabus : GS 3 : Indian Economy
Source : The Hindu
During the transition to the Scale-Based Regulation (SBR) framework, the NBFC sector experienced double-digit credit growth, maintained adequate capital levels, and saw a reduction in delinquency ratios.
What is Scale-Based Regulation (SBR)?
- The SBR framework was first outlined in October 2021 and became effective on October 1, 2022.
- It aims to categorize NBFCs based on their size, activities, and perceived riskiness rather than merely distinguishing between systemically important and non-systemically important entities.
What are the key points presented by RBI on the resilience of the NBFC sector?
- Improvement in Asset Quality: Since the introduction of the Scale-Based Regulation (SBR) framework in October 2022, the asset quality of NBFCs has improved, with lower gross non-performing asset (GNPA) ratios.
- By December 2023, GNPA ratios had decreased to 2.4% for government-owned NBFCs and 6.3% for non-government NBFCs, reflecting enhanced risk management.
- Double-Digit Credit Growth: The NBFC sector maintained strong credit growth throughout 2023, driven by a diversified funding base, including retail credit (gold loans, vehicle loans, and housing loans) and expanding into industrial and service sectors.
- Improved Profitability: The sector witnessed a rise in profitability, as evidenced by better returns on assets (RoA) and equity (RoE).
- Net NPA (NNPA) Performance: Upper layer NBFCs had lower GNPA ratios than middle layer NBFCs, but the latter maintained sufficient provisions for riskier portfolios, ensuring that their NNPA ratios were also controlled.
- Compliance with SBR: Major NBFCs in the “Upper Layer” identified by the RBI under the SBR framework, such as LIC Housing Finance, Bajaj Finance, and L&T Finance, have complied or initiated steps to comply with listing requirements.
Regulatory measures taken up by the NBFC sector
- Scale-Based Regulation (SBR) Framework: Introduced in October 2022, the SBR framework categorizes NBFCs into different layers based on their size, systemic importance, and risk profile. For instance, strengthen asset quality, capital requirements, and risk management.
- Prompt Corrective Action (PCA) Norms: Effective from October 2024, PCA norms will apply to government-owned NBFCs. These measures aim to enhance financial discipline, focusing on capital adequacy and asset quality.
- Diversification of Funding Sources: Due to rising risk weights on bank lending, NBFCs have diversified their funding base by reducing dependence on bank borrowings and expanding into secured retail credit.
- Listing Compliance: Many NBFCs in the upper layer have complied or are in the process of complying with listing requirements as part of regulatory mandates.
What are the emerging risks that NBFCs need to cater? (Way forward)
- Cybersecurity Risks: With the increasing use of digital platforms, NBFCs need to enhance cybersecurity measures to safeguard against evolving cyber threats.
- Climate Risk: The financial impact of climate change poses a new risk. NBFCs must integrate climate-related risks into their risk management frameworks to mitigate potential disruptions.
- Financial Assurance Functions: The RBI emphasizes that assurance functions like risk management, compliance, and internal audit are critical in maintaining resilience in the face of rapid changes in the financial landscape.
- Evolving Regulatory Environment: As the financial sector continues to evolve, NBFCs must stay ahead of regulatory changes and ensure that their risk management practices are aligned with emerging threats and new regulations.
पैमाने आधारित विनियमन ढांचे के तहत NBFC क्षेत्र लचीला है RBI बुलेटिन
स्केल-आधारित विनियमन (एसबीआर) ढांचे में परिवर्तन के दौरान, एनबीएफसी क्षेत्र ने दोहरे अंकों की ऋण वृद्धि का अनुभव किया, पर्याप्त पूंजी स्तर बनाए रखा, और चूक अनुपात में कमी देखी गई।
स्केल-आधारित विनियमन (SBR) क्या है?
- SBR ढांचे को पहली बार अक्टूबर 2021 में रेखांकित किया गया था और यह 1 अक्टूबर, 2022 को प्रभावी हुआ।
- इसका उद्देश्य NBFC को उनके आकार, गतिविधियों और कथित जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करना है, न कि केवल प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण और गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं के बीच अंतर करना।
NBFC क्षेत्र के लचीलेपन पर RBI द्वारा प्रस्तुत मुख्य बिंदु क्या हैं?
- एसेट क्वालिटी में सुधार: अक्टूबर 2022 में स्केल-आधारित विनियमन (SBR) ढांचे की शुरुआत के बाद से, NBFC की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, जिसमें सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात कम हुआ है।
- दिसंबर 2023 तक, सरकारी स्वामित्व वाली NBFC के लिए GNPA अनुपात घटकर 4% और गैर-सरकारी NBFC के लिए 6.3% हो गया था, जो बेहतर जोखिम प्रबंधन को दर्शाता है।
- दोहरे अंकों में ऋण वृद्धि: NBFC क्षेत्र ने 2023 में मजबूत ऋण वृद्धि बनाए रखी, जो खुदरा ऋण (स्वर्ण ऋण, वाहन ऋण और आवास ऋण) सहित विविध वित्तपोषण आधार और औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में विस्तार द्वारा संचालित है।
- बेहतर लाभप्रदता: इस क्षेत्र ने लाभप्रदता में वृद्धि देखी, जैसा कि परिसंपत्तियों (RoA) और इक्विटी (RoE) पर बेहतर रिटर्न से स्पष्ट है।
- शुद्ध एनपीए (NNPA) प्रदर्शन: ऊपरी परत NBFC में मध्यम परत NBFC की तुलना में कम GNPA अनुपात था, लेकिन बाद वाले ने जोखिम भरे पोर्टफोलियो के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए रखा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनके NNPA अनुपात भी नियंत्रित रहे।
- SBR का अनुपालन: SBR ढांचे के तहत RBI द्वारा पहचाने गए “ऊपरी परत” में प्रमुख NBFC, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और L&T फाइनेंस ने लिस्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन किया है या अनुपालन करने के लिए कदम उठाए हैं।
एनबीएफसी क्षेत्र द्वारा उठाए गए विनियामक उपाय
- स्केल-आधारित विनियमन (एसबीआर) ढांचा: अक्टूबर 2022 में पेश किया गया, एसबीआर ढांचा एनबीएफसी को उनके आकार, प्रणालीगत महत्व और जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर विभिन्न परतों में वर्गीकृत करता है। उदाहरण के लिए, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, पूंजी आवश्यकताओं और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना।
- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) मानदंड: अक्टूबर 2024 से प्रभावी, पीसीए मानदंड सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी पर लागू होंगे। इन उपायों का उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना है।
- फ़ंडिंग स्रोतों का विविधीकरण: बैंक ऋण पर बढ़ते जोखिम भार के कारण, एनबीएफसी ने बैंक उधार पर निर्भरता कम करके और सुरक्षित खुदरा ऋण में विस्तार करके अपने फ़ंडिंग बेस में विविधता लाई है।
- लिस्टिंग अनुपालन: ऊपरी परत में कई एनबीएफसी ने विनियामक जनादेश के हिस्से के रूप में लिस्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन किया है या करने की प्रक्रिया में हैं।
एनबीएफसी को किन उभरते जोखिमों को पूरा करने की आवश्यकता है? (आगे की राह)
- साइबर सुरक्षा जोखिम: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ते उपयोग के साथ, NBFC को उभरते साइबर खतरों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- जलवायु जोखिम: जलवायु परिवर्तन का वित्तीय प्रभाव एक नया जोखिम पैदा करता है। संभावित व्यवधानों को कम करने के लिए NBFC को जलवायु से संबंधित जोखिमों को अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे में एकीकृत करना चाहिए।
- वित्तीय आश्वासन कार्य: RBI इस बात पर जोर देता है कि जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे आश्वासन कार्य वित्तीय परिदृश्य में तेजी से बदलाव के सामने लचीलापन बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं।
- विकसित हो रहा नियामक वातावरण: जैसे-जैसे वित्तीय क्षेत्र विकसित होता जा रहा है, NBFC को नियामक परिवर्तनों से आगे रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जोखिम प्रबंधन अभ्यास उभरते खतरों और नए नियमों के साथ संरेखित हों।
Fjord / फजॉर्ड
Term In News
A diesel fuel spill from a ship that sank recently spreads to the Greenland fjord.
About Fjord:
- A fjord is a long, deep, narrow body of water that reaches far inland.
- Fjords are often set in a U-shaped valleywith steep walls of rock on either side.
- Fjords are found mainly in Norway, Chile, New Zealand, Canada, Greenland, and the U.S. state of Alaska.
How are Fjords Formed?
- Fjords have been shaped throughout the span of several ice ages by slow-moving glaciers.
- As the glacier moved, it cut away at the top layers of ice and into the sediment below.
- Melting waters also carved away into the land, meaning that many fjords are actually deeper than the sea that feeds into it.
- Where the fjord meets the sea, also known as the mouth, many glaciers left behind shill or shoal rock deposits.
- Because the mouth is a shallower opening than the body of the fjord, it results in extremely fast-moving water (this includes strong currents and saltwater rapids).
- Fjords commonly are deeper in their middle and upper reaches than at the seaward end.
- This results from the greater erosive power of the glaciers closer to their source, where they are moving most actively and vigorously.
- Because of the comparatively shallow thresholds of fjords, the bottoms of many have stagnant water and are rich in black mud containing hydrogen sulfide.
- Some features of fjords include coral reefsand rocky islands called skerries.
Epishelf Lakes:
- Another feature of some fjords is the presence of epishelf lakes. These lakes occur when melted fresh water becomes trapped under a floating ice shelf.
- This freshwater does not mix with the saltwater below, but rather floats on top of it.
फजॉर्ड
हाल ही में डूबे एक जहाज से डीजल ईंधन का रिसाव ग्रीनलैंड फ्योर्ड तक फैल गया है।
फजॉर्ड के बारे में:
- फजॉर्ड पानी का एक लंबा, गहरा, संकरा पिंड होता है जो दूर तक अंतर्देशीय क्षेत्र में पहुँचता है।
- फजॉर्ड अक्सर यू-आकार की घाटी में स्थित होते हैं जिसके दोनों ओर चट्टान की खड़ी दीवारें होती हैं।
- फजॉर्ड मुख्य रूप से नॉर्वे, चिली, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीनलैंड और यू.एस. राज्य अलास्का में पाए जाते हैं।
फजॉर्ड कैसे बनते हैं?
- कई हिमयुगों के दौरान धीमी गति से चलने वाले ग्लेशियरों द्वारा फजॉर्ड का आकार बनाया गया है।
- जैसे-जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ा, उसने बर्फ की ऊपरी परतों को काट दिया और नीचे तलछट में समा गया।
- पिघलते पानी ने भी जमीन को काट दिया, जिसका मतलब है कि कई फजॉर्ड वास्तव में उस समुद्र से भी गहरे हैं जो उसमें मिलता है।
- जहां फजॉर्ड समुद्र से मिलता है, जिसे मुंह के रूप में भी जाना जाता है, कई ग्लेशियर अपने पीछे शिल या शोल रॉक जमा छोड़ गए हैं।
- क्योंकि मुंह फजॉर्ड के शरीर की तुलना में एक उथला उद्घाटन है, इसलिए इसके परिणामस्वरूप बहुत तेज़ गति से बहने वाला पानी होता है (इसमें तेज़ धाराएँ और खारे पानी की तेज़ धाराएँ शामिल हैं)।
- फजॉर्ड आमतौर पर समुद्र की ओर के छोर की तुलना में अपने मध्य और ऊपरी हिस्से में अधिक गहरे होते हैं।
- यह ग्लेशियरों की अधिक क्षरण शक्ति के कारण होता है जो उनके स्रोत के करीब होते हैं, जहाँ वे सबसे अधिक सक्रिय और जोरदार तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं।
- फजॉर्ड की तुलनात्मक रूप से उथली दहलीज के कारण, कई के तल में स्थिर पानी होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड युक्त काली मिट्टी से भरपूर होते हैं।
- फजॉर्ड की कुछ विशेषताओं में प्रवाल भित्तियाँ और चट्टानी द्वीप शामिल हैं जिन्हें स्केरीज़ कहा जाता है।
एपिशेल्फ़ झीलें:
- कुछ फजॉर्ड की एक और विशेषता एपिशेल्फ़ झीलों की उपस्थिति है। ये झीलें तब बनती हैं जब पिघला हुआ ताज़ा पानी तैरती हुई बर्फ की शेल्फ के नीचे फंस जाता है।
- यह ताज़ा पानी नीचे के खारे पानी के साथ नहीं मिलता, बल्कि इसके ऊपर तैरता रहता है।
India’s defence exports and humanitarian law/ भारत का रक्षा निर्यात और मानवीय कानून
Editorial Analysis: Syllabus : GS 3 : Indian Economy
Source : The Hindu
Context :
- Having India amend its domestic laws would be a better way to strengthen its credibility and assess the international humanitarian law-compliance of countries importing its defence goods.
Introduction
- The Supreme Court of India, earlier this month, dismissed a public interest litigation (PIL) asking that the central government be directed to stop exporting defence equipment to Israel as Tel Aviv is allegedly committing war crimes in Gaza.
- The top court refused to intervene, reportedly because foreign policy is not its domain. However, the issue that the PIL raised is a normative one that goes beyond Israel. It must be clearly understood given India’s aspirations to become a major defence exporting nation.
- About defence exports: It is critical to recall that quite a few countries have curbed defence exports to Israel. For instance, a court in the Netherlands ordered the Dutch government to block the export of all F-35 fighter jet parts to Israel.
- The basis of this order is a European Union (EU) regulation, which prohibits military equipment export to a country if there is a clear risk that the recipient country would use such equipment to violate international humanitarian law (IHL).
- Likewise, the United Kingdom government, acting under the Export Control Act, reviewed Israel’s compliance with IHL concerning the ongoing conflict in Gaza.
- Admission of risks: It concluded that there is a clear risk: if certain arms are exported to Israel, they would be used to commit or facilitate serious violations of IHL.
Legal gap
- Lack of an equivalent law: of the U.K.’s Export Control Act or the EU regulations in Indian law requiring an assessment of a country’s compliance with IHL obligations in deciding whether to export defence equipment to such a country.
- The Indian Foreign Trade Act, 1992 (FTA) read with the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) (WMDA) Act, 2005 empowers the central government to regulate the export of designated goods relevant to India for various reasons.
- These reasons are listed in Sections 3(5) and 2(l) of the WMDA and FTA, respectively.
- The international obligations: In addition to things such as India’s national security, an important factor listed in these sections is India’s “international obligations under any bilateral, multilateral or international treaty, Covenant, Convention”.
- The permission to prohibit: the central government can prohibit the export of defence goods due to India’s international law obligations.
- This is the closest Indian law gets to connecting the export of defence goods with international law.
- According to India’s domestic law: the central government, unlike in the U.K. and the EU countries, is not under an obligation to review the IHL compliance of the country to which India is exporting defence goods. Thus, the legal gap.
What has been the stand of the Supreme Court
- Filling up the Vacuum: The Supreme Court, in several cases, such as Vishakha vs State of Rajasthan, has not just used international law to enlarge the content of domestic law but has also judicially incorporated international law to fill the vacuum created by the absence of domestic law on the subject.
International law
- Arms Trade Treaty (ATT): aimed at regulating international trade in conventional arms. Article 6(3) of the ATT bars a country from supplying conventional arms if it has the “knowledge” that these arms “would be used” to inter alia commit war crimes.
- Article 7 obligates states: to assess whether the conventional arms they export would be used by the importing country to commit or facilitate a serious violation of IHL.
- Interestingly, India is not a signatory to this treaty.
- As a result, this treaty is not binding on India and cannot be judicially incorporated, though some provisions of the ATT reflect customary international law.
The obligation
- Common Article 1 of the Geneva Conventions, which is binding on India, obligates all states ‘to respect and to ensure respect for’ IHL.
- Imposing obligations: As it was held by the International Court of Justice in Nicaragua vs United States, this provision imposes a negative obligation on states.
- Thus, countries are under obligation not to supply weapons to a country ‘if there is an expectation, based on facts or knowledge of past patterns, that such weapons would be used to violate the Conventions’.
- Scholars argue that the certainty required for the exporting state that its weapons will be used by the importing state to commit violations of the Geneva Conventions is quite high.
Conclusion
- When India’s domestic laws, the WMDA and the FTA, are read in light of India’s IHL obligations, a clear duty arises not to supply weapons to a country that would use them to breach its IHL obligations.
- But rather than deriving this obligation using international law, it would be better for India to amend the WMDA and the FTA, This approach will explicitly evaluate the compliance of countries importing Indian defense goods with International Humanitarian Law (IHL). By doing so, India can enhance its credibility as a responsible defence-exporting nation.
भारत का रक्षा निर्यात और मानवीय कानून
संदर्भ :
- भारत द्वारा अपने घरेलू कानूनों में संशोधन करना उसकी विश्वसनीयता को मजबूत करने तथा उसके रक्षा सामान आयात करने वाले देशों के अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून-अनुपालन का आकलन करने का बेहतर तरीका होगा।
परिचय
- इस महीने की शुरुआत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को इजरायल को रक्षा उपकरण निर्यात बंद करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, क्योंकि तेल अवीव कथित तौर पर गाजा में युद्ध अपराध कर रहा है।
- शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि विदेश नीति उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। हालांकि, जनहित याचिका द्वारा उठाया गया मुद्दा एक मानक मुद्दा है, जो इजरायल से परे है। भारत की एक प्रमुख रक्षा निर्यातक राष्ट्र बनने की आकांक्षाओं को देखते हुए इसे स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए।
- रक्षा निर्यात के बारे में: यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि काफी देशों ने इजरायल को रक्षा निर्यात पर अंकुश लगाया है। उदाहरण के लिए, नीदरलैंड की एक अदालत ने डच सरकार को इजरायल को सभी एफ-35 लड़ाकू जेट भागों के निर्यात को रोकने का आदेश दिया।
- इस आदेश का आधार यूरोपीय संघ (ईयू) विनियमन है, जो किसी देश को सैन्य उपकरण निर्यात करने पर रोक लगाता है, यदि इस बात का स्पष्ट जोखिम है कि प्राप्तकर्ता देश ऐसे उपकरणों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (आईएचएल) का उल्लंघन करने के लिए करेगा।
- इसी तरह, निर्यात नियंत्रण अधिनियम के तहत काम करने वाली यूनाइटेड किंगडम सरकार ने गाजा में चल रहे संघर्ष के संबंध में आईएचएल के साथ इजरायल के अनुपालन की समीक्षा की।
- जोखिमों की स्वीकृति: इसने निष्कर्ष निकाला कि एक स्पष्ट जोखिम है: यदि कुछ हथियार इजरायल को निर्यात किए जाते हैं, तो उनका उपयोग आईएचएल के गंभीर उल्लंघन करने या उसे सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाएगा।
कानूनी अंतर
- यू.के. के निर्यात नियंत्रण अधिनियम या भारतीय कानून में यूरोपीय संघ के विनियमनों के समकक्ष कानून का अभाव, जिसमें किसी देश द्वारा आईएचएल दायित्वों के अनुपालन का आकलन करने की आवश्यकता होती है, ताकि यह तय किया जा सके कि ऐसे देश को रक्षा उपकरण निर्यात किए जाएं या नहीं।
- भारतीय विदेश व्यापार अधिनियम, 1992 (एफटीए) सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी डिलीवरी प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) (डब्लूएमडीए) अधिनियम, 2005 के साथ पढ़ा जाए, तो केंद्र सरकार को विभिन्न कारणों से भारत से संबंधित निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात को विनियमित करने का अधिकार है।
- ये कारण क्रमशः WMDA और FTA की धारा 3(5) और 2(l) में सूचीबद्ध हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय दायित्व: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी चीज़ों के अलावा, इन धाराओं में सूचीबद्ध एक महत्वपूर्ण कारक भारत के “किसी भी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय या अंतर्राष्ट्रीय संधि, वाचा, सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय दायित्व” हैं।
- प्रतिबंध लगाने की अनुमति: केंद्र सरकार भारत के अंतर्राष्ट्रीय कानून दायित्वों के कारण रक्षा वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है।
- यह रक्षा वस्तुओं के निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय कानून से जोड़ने वाला सबसे निकटतम भारतीय कानून है।
- भारत के घरेलू कानून के अनुसार: केंद्र सरकार, यू.के. और यूरोपीय संघ के देशों के विपरीत, उस देश के IHL अनुपालन की समीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसे भारत रक्षा सामान निर्यात कर रहा है। इस प्रकार, कानूनी अंतर।
सर्वोच्च न्यायालय का क्या रुख रहा है
- खालीपन भरना: सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य जैसे कई मामलों में न केवल घरेलू कानून की विषय-वस्तु को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उपयोग किया है, बल्कि इस विषय पर घरेलू कानून की अनुपस्थिति से उत्पन्न खालीपन को भरने के लिए न्यायिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून को शामिल भी किया है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून
- शस्त्र व्यापार संधि (एटीटी): इसका उद्देश्य पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना है। एटीटी का अनुच्छेद 6(3) किसी देश को पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति करने से रोकता है, यदि उसे यह “ज्ञान” हो कि इन हथियारों का “उपयोग” अन्य बातों के साथ-साथ युद्ध अपराध करने के लिए किया जाएगा।
- अनुच्छेद 7 राज्यों को बाध्य करता है: यह आकलन करने के लिए कि उनके द्वारा निर्यात किए जाने वाले पारंपरिक हथियारों का उपयोग आयात करने वाले देश द्वारा IHL के गंभीर उल्लंघन को करने या उसे सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाएगा या नहीं।
- दिलचस्प बात यह है कि भारत इस संधि पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- परिणामस्वरूप, यह संधि भारत पर बाध्यकारी नहीं है और इसे न्यायिक रूप से शामिल नहीं किया जा सकता है, हालांकि एटीटी के कुछ प्रावधान प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून को दर्शाते हैं।
दायित्व
- जिनेवा सम्मेलनों का सामान्य अनुच्छेद 1, जो भारत पर बाध्यकारी है, सभी राज्यों को ‘आईएचएल का सम्मान करने और सम्मान सुनिश्चित करने’ के लिए बाध्य करता है।
- दायित्वों को लागू करना: जैसा कि निकारागुआ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा माना गया था, यह प्रावधान राज्यों पर नकारात्मक दायित्व लागू करता है।
- इस प्रकार, देशों का दायित्व है कि वे किसी देश को हथियार न दें ‘यदि तथ्यों या पिछले पैटर्न के ज्ञान के आधार पर ऐसी उम्मीद है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल सम्मेलनों का उल्लंघन करने के लिए किया जाएगा’।
- विद्वानों का तर्क है कि निर्यात करने वाले राज्य के लिए यह निश्चितता आवश्यक है कि उसके हथियारों का इस्तेमाल आयात करने वाले राज्य द्वारा जिनेवा सम्मेलनों का उल्लंघन करने के लिए किया जाएगा।
निष्कर्ष
- जब भारत के घरेलू कानून, WMDA और FTA को भारत के IHL दायित्वों के प्रकाश में पढ़ा जाता है, तो एक स्पष्ट कर्तव्य उत्पन्न होता है कि ऐसे देश को हथियार न दिए जाएँ जो उनका इस्तेमाल अपने IHL दायित्वों का उल्लंघन करने के लिए करेगा।
- लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून का उपयोग करके इस दायित्व को प्राप्त करने के बजाय, भारत के लिए WMDA और FTA में संशोधन करना बेहतर होगा। यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से भारतीय रक्षा सामान आयात करने वाले देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के अनुपालन का मूल्यांकन करेगा। ऐसा करके, भारत एक जिम्मेदार रक्षा-निर्यातक राष्ट्र के रूप में अपनी विश्वसनीयता बढ़ा सकता है।