CURRENT AFFAIRS – 18/12/2024
- CURRENT AFFAIRS – 18/12/2024
- Private aviation is releasing more than its ‘fair share’ of emissions /निजी विमानन अपने ‘उचित हिस्से’ से ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है
- The Constitution on minority rights /अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संविधान
- France rushes aid to Mayotte after cyclone /चक्रवात के बाद फ्रांस ने मैयट को सहायता पहुंचाई
- Persistent Organic Pollutants /स्थायी कार्बनिक प्रदूषक
- Doubling the income of farmers /किसानों की आय दोगुनी करना
- The legal gaps in India’s unregulated AI surveillance /भारत की अनियमित एआई निगरानी में कानूनी खामियाँ
CURRENT AFFAIRS – 18/12/2024
Private aviation is releasing more than its ‘fair share’ of emissions /निजी विमानन अपने ‘उचित हिस्से’ से ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है
Syllabus : GS 3 : Environment
Source : The Hindu
The aviation sector is among the top global emitters of greenhouse gases, with private jets having a significantly higher per-passenger carbon footprint.
- India’s growing private aviation sector reflects its rising wealth, but sustainable solutions like SAFs, hydrogen, and electrification face cost and feasibility challenges.
Aviation Sector and Greenhouse Gas Emissions
- If considered a country, the aviation sector would rank among the top 10 global greenhouse gas emitters.
- Air travel is one of the most polluting transportation modes due to high carbon dioxide and nitrogen oxide emissions, as well as the effects of vapour trails and atmospheric gases.
Private Jets and Their High Carbon Footprint
- Private jets are 5–14 times more polluting per passenger than commercial flights and 50 times more than trains, according to a 2021 European Federation for Transport and Environment report.
- A Nature study highlights that private aviation emissions rose by 46% between 2019 and 2023.
- Private jets contributed an average of 3.6 tonnes of CO₂ per flight during this period.
Private Aircraft in India
- India had 112 private planes as of March 2024, with a ratio of 0.01 private aircraft per lakh population.
- While this ratio is lower than countries like the U.S. (5.45) and Switzerland (3.76), India ranks among the top 20 nations in private aircraft ownership and leads among low-middle-income countries.
- This trend is driven by India’s rapid economic growth and its ranking as the third-largest country in terms of billionaires.
Private Jet Usage and Global Trends
- Researchers analyzed private jet usage at events like the World Economic Forum and FIFA World Cup, finding 47% of flights were for distances under 500 km.
- About 19% of flights were shorter than 200 km, including empty flights or those delivering goods.
- Leisure travel via private jets peaks during summer months, particularly to destinations like Ibiza and Nice.
Decarbonizing Aviation
- India launched initiatives like UDAN and NABH to enhance connectivity and airport capacity.
- Efforts to use sustainable aviation fuels (SAFs) include trials by SpiceJet in 2018 and Air Asia in 2023. However, SAF commercialization faces challenges like high costs and limited availability.
Future Solutions
- Hydrogen and electrification are being explored, but implementation faces challenges like infrastructure redesign and battery dependency.
- Alcohol-to-jet fuel is a promising medium-term solution, especially using surplus sugar for ethanol production, which could meet 15–20% of India’s aviation fuel demand by 2050 without negative agricultural impacts.
निजी विमानन अपने ‘उचित हिस्से’ से ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है
विमानन क्षेत्र ग्रीनहाउस गैसों के शीर्ष वैश्विक उत्सर्जकों में से एक है, जिसमें निजी जेट विमानों का प्रति यात्री कार्बन फुटप्रिंट काफी अधिक है।
- भारत का बढ़ता निजी विमानन क्षेत्र इसकी बढ़ती संपत्ति को दर्शाता है, लेकिन SAF, हाइड्रोजन और विद्युतीकरण जैसे टिकाऊ समाधानों को लागत और व्यवहार्यता चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
विमानन क्षेत्र और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
- यदि किसी देश पर विचार किया जाए, तो विमानन क्षेत्र शीर्ष 10 वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में शुमार होगा।
- उच्च कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन के साथ-साथ वाष्प ट्रेल्स और वायुमंडलीय गैसों के प्रभावों के कारण हवाई यात्रा सबसे अधिक प्रदूषणकारी परिवहन साधनों में से एक है।
निजी जेट और उनका उच्च कार्बन पदचिह्न
- 2021 के यूरोपीय संघ के परिवहन और पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार, निजी जेट वाणिज्यिक उड़ानों की तुलना में प्रति यात्री 5-14 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं और ट्रेनों की तुलना में 50 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं।
- नेचर अध्ययन में बताया गया है कि 2019 और 2023 के बीच निजी विमानन उत्सर्जन में 46% की वृद्धि हुई है।
- इस अवधि के दौरान निजी जेट ने प्रति उड़ान औसतन 6 टन CO₂ का योगदान दिया।
भारत में निजी विमान
- मार्च 2024 तक भारत में 112 निजी विमान थे, जिनका अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर 01 निजी विमान था।
- हालांकि यह अनुपात अमेरिका (45) और स्विटजरलैंड (3.76) जैसे देशों से कम है, लेकिन भारत निजी विमान स्वामित्व में शीर्ष 20 देशों में शुमार है और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में सबसे आगे है।
- यह प्रवृत्ति भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और अरबपतियों के मामले में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में इसकी रैंकिंग से प्रेरित है।
निजी जेट का उपयोग और वैश्विक रुझान
- शोधकर्ताओं ने विश्व आर्थिक मंच और फीफा विश्व कप जैसे आयोजनों में निजी जेट के उपयोग का विश्लेषण किया, जिसमें पाया गया कि 47% उड़ानें 500 किमी से कम दूरी की थीं।
- लगभग 19% उड़ानें 200 किमी से कम की थीं, जिनमें खाली उड़ानें या माल पहुंचाने वाली उड़ानें शामिल हैं।
- निजी जेट के माध्यम से अवकाश यात्रा गर्मियों के महीनों में चरम पर होती है, खासकर इबीसा और नीस जैसे गंतव्यों के लिए।
विमानन को कार्बन मुक्त करना
- भारत ने कनेक्टिविटी और हवाई अड्डे की क्षमता बढ़ाने के लिए उड़ान और एनएबीएच जैसी पहल शुरू की।
- संधारणीय विमानन ईंधन (एसएएफ) के उपयोग के प्रयासों में 2018 में स्पाइसजेट और 2023 में एयर एशिया द्वारा परीक्षण शामिल हैं। हालांकि, एसएएफ के व्यावसायीकरण में उच्च लागत और सीमित उपलब्धता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
भविष्य के समाधान
- हाइड्रोजन और विद्युतीकरण की खोज की जा रही है, लेकिन कार्यान्वयन में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और बैटरी पर निर्भरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- अल्कोहल से जेट ईंधन एक आशाजनक मध्यम अवधि का समाधान है, विशेष रूप से इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिशेष चीनी का उपयोग करना, जो 2050 तक भारत की विमानन ईंधन मांग का 15-20% नकारात्मक कृषि प्रभावों के बिना पूरा कर सकता है।
The Constitution on minority rights /अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संविधान
Syllabus : GS 2 : Indian Polity
Source : The Hindu
Minority rights safeguard cultural diversity and equality in democratic societies.
- Recognized globally on December 18, Minority Rights Day highlights their significance, underscored by constitutional provisions like Articles 29 and 30 in India.
- Judicial interpretations, including recent cases, emphasize minority rights as integral to the Constitution’s basic structure, ensuring dignity and inclusivity.
Introduction to Minority Rights
- Minority rights are critical for democracy, emphasizing equality and the preservation of diversity.
- The UN adopted the ‘Declaration on the Rights of Minorities’ on December 18, 1992, celebrated globally as Minority Rights Day.
- Franklin Roosevelt emphasized that democracy cannot survive without recognizing minority rights.
Historical Origin of Minority Rights
- 19th Century Developments:
- Article 19 of Austria’s Constitutional Law (1867) and Hungary’s Act XLIV (1868) recognized the rights of ethnic minorities.
- The Swiss Constitution (1874) granted equal rights to its three national languages.
- Post-World War I Treaties:
- Peace treaties included minority protections for nations like Poland, Romania, and Yugoslavia.
- Nations such as Albania and Finland voluntarily pledged to protect their minorities.
- Universal Declaration of Human Rights (1948):
- Article 27 affirms every individual’s right to community and cultural participation.
Minority Rights in India’s Constitution
- Constituent Assembly Debate : Pandit G.B. Pant highlighted the importance of minority satisfaction for peace and progress.Articles 25-30 were incorporated to safeguard minority rights, emphasizing multiculturalism and equality.
- Key Provisions : Article 29(1): Grants minorities the right to conserve their culture, language, and script.
- Article 30: Guarantees minorities the right to establish and administer educational institutions.
- Articles 350A and 350B: Mandate primary education in the mother tongue and the appointment of a linguistic minorities officer.
Judicial Interpretation of Minority Rights
- Aligarh Muslim University Case (2024): Article 30 was upheld as a ‘facet of equality.’
- Xavier’s College Case (1974): Affirmed equality between majority and minority through Article 30.
- Keshavananda Bharati Case (1973): Declared minority rights as part of the Constitution’s basic structure.
- Courts have consistently ruled that minority institutions, including pre-Constitution entities, deserve protection.
Defining a Minority
- Supreme Court’s View:Minorities are determined at the state level.Hindus qualify as minorities in states like Punjab and Kashmir.
- Criteria for Minority Institutions (TMA Pai Foundation, 2002 & AMU, 2024):Institutions must be ideated by minorities and predominantly serve their community.Administration need not rest exclusively with minorities, but intent and effort must align with minority upliftment.
Rationale for Minority Rights
- Focuses on the preservation of diversity and the dignity of individuals through community viability.
- Rights under Articles 14-18, 19, and 25 are insufficient without additional protections under Articles 29 and 30.
- The Supreme Court permits regulations to prevent maladministration and uphold institutional excellence.
Conclusion
- Minority rights are integral to democratic functioning, fostering equality and ensuring cultural preservation.
- These provisions reinforce India’s multicultural ethos while maintaining balance through judicial oversight.
अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संविधान
अल्पसंख्यक अधिकार लोकतांत्रिक समाजों में सांस्कृतिक विविधता और समानता की रक्षा करते हैं।
- 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में अनुच्छेद 29 और 30 जैसे संवैधानिक प्रावधानों द्वारा रेखांकित उनके महत्व को उजागर करता है।
- हाल के मामलों सहित न्यायिक व्याख्याएं अल्पसंख्यक अधिकारों को संविधान की मूल संरचना के अभिन्न अंग के रूप में महत्व देती हैं, जो गरिमा और समावेशिता सुनिश्चित करती हैं।
अल्पसंख्यक अधिकारों का परिचय
- अल्पसंख्यक अधिकार लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो समानता और विविधता के संरक्षण पर जोर देते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर, 1992 को ‘अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर घोषणा’ को अपनाया, जिसे वैश्विक स्तर पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने जोर दिया कि अल्पसंख्यक अधिकारों को मान्यता दिए बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता।
अल्पसंख्यक अधिकारों की ऐतिहासिक उत्पत्ति
- 19वीं सदी के विकास:
- ऑस्ट्रिया के संवैधानिक कानून (1867) के अनुच्छेद 19 और हंगरी के अधिनियम XLIV (1868) ने जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता दी।
- स्विस संविधान (1874) ने अपनी तीन राष्ट्रीय भाषाओं को समान अधिकार दिए।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद की संधियाँ:
- शांति संधियों में पोलैंड, रोमानिया और यूगोस्लाविया जैसे देशों के लिए अल्पसंख्यक सुरक्षा शामिल थी।
- अल्बानिया और फ़िनलैंड जैसे देशों ने स्वेच्छा से अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का वचन दिया।
- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948):
- अनुच्छेद 27 प्रत्येक व्यक्ति के सामुदायिक और सांस्कृतिक भागीदारी के अधिकार की पुष्टि करता है।
भारत के संविधान में अल्पसंख्यक अधिकार
- संविधान सभा की बहस: पंडित जी.बी. पंत ने शांति और प्रगति के लिए अल्पसंख्यक संतुष्टि के महत्व पर प्रकाश डाला। बहुसंस्कृतिवाद और समानता पर ज़ोर देते हुए अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 25-30 को शामिल किया गया।
- मुख्य प्रावधान: अनुच्छेद 29(1): अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 350A और 350B: मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा और भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है।
अल्पसंख्यक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामला (2024): अनुच्छेद 30 को ‘समानता के पहलू’ के रूप में बरकरार रखा गया।
- सेंट जेवियर्स कॉलेज मामला (1974): अनुच्छेद 30 के माध्यम से बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच समानता की पुष्टि की गई।
- केशवानंद भारती मामला (1973): संविधान के मूल ढांचे के हिस्से के रूप में अल्पसंख्यक अधिकारों की घोषणा की गई।
- न्यायालय ने लगातार फैसला सुनाया है कि संविधान-पूर्व संस्थाओं सहित अल्पसंख्यक संस्थान संरक्षण के हकदार हैं।
अल्पसंख्यक को परिभाषित करना
- सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण:अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाता है।पंजाब और कश्मीर जैसे राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में योग्य हैं।
- अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए मानदंड (टीएमए पाई फाउंडेशन, 2002 और एएमयू, 2024):संस्थाओं को अल्पसंख्यकों द्वारा विचारित किया जाना चाहिए और मुख्य रूप से उनके समुदाय की सेवा करनी चाहिए।
- प्रशासन को केवल अल्पसंख्यकों के साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इरादे और प्रयास अल्पसंख्यक उत्थान के साथ संरेखित होने चाहिए।
अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए तर्क
- सामुदायिक व्यवहार्यता के माध्यम से विविधता और व्यक्तियों की गरिमा के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- अनुच्छेद 14-18, 19 और 25 के तहत अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अतिरिक्त सुरक्षा के बिना अपर्याप्त हैं।
- सुप्रीम कोर्ट कुप्रशासन को रोकने और संस्थागत उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए विनियमन की अनुमति देता है।
निष्कर्ष
- अल्पसंख्यक अधिकार लोकतांत्रिक कामकाज, समानता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करने का अभिन्न अंग हैं।
- ये प्रावधान न्यायिक निगरानी के माध्यम से संतुलन बनाए रखते हुए भारत के बहुसांस्कृतिक लोकाचार को सुदृढ़ करते हैं।
France rushes aid to Mayotte after cyclone /चक्रवात के बाद फ्रांस ने मैयट को सहायता पहुंचाई
Syllabus : Prelims Fact
Source : The Hindu
Cyclone Chido, the worst in nearly a century, devastated Mayotte, France’s poorest territory.
- The storm caused widespread destruction, leaving thousands affected and authorities fearing significant casualties.
Cyclone Chido:
- Formed in early December 2024 in the South-West Indian Ocean.
- Peaked as a Category 4-equivalent intense tropical cyclone.
- Made landfall in Agaléga (Mauritius) on December 11th.
- Brought devastating winds exceeding 155 mph and heavy rainfall.
- Struck Mayotte on December 14th, causing widespread damage and casualties.
- Considered the worst storm to hit Mayotte in 90 years.
- Also impacted Mozambique and Malawi with heavy rains and flooding.
- Dissipated near Zimbabwe on December 17th.
- Left thousands displaced and hundreds feared dead in Mayotte.
- Caused significant infrastructural damage in the affected regions.
चक्रवात के बाद फ्रांस ने मैयट को सहायता पहुंचाई
लगभग एक सदी में सबसे भयंकर चक्रवात चिडो ने फ्रांस के सबसे गरीब इलाके मायोटे को तबाह कर दिया।
- इस तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जिससे हज़ारों लोग प्रभावित हुए और अधिकारियों को बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका है।
चक्रवात चिडो:
- दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में दिसंबर 2024 की शुरुआत में बना।
- श्रेणी 4 के बराबर तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में चरम पर।
- 11 दिसंबर को अगालेगा (मॉरीशस) में पहुंचा।
- 155 मील प्रति घंटे से अधिक की विनाशकारी हवाएँ और भारी वर्षा लेकर आया।
- 14 दिसंबर को मैयट में आया, जिससे व्यापक क्षति और हताहत हुए।
- 90 वर्षों में मैयट में आने वाला सबसे भयानक तूफान माना जाता है।
- भारी बारिश और बाढ़ के साथ मोजाम्बिक और मलावी को भी प्रभावित किया।
- 17 दिसंबर को जिम्बाब्वे के पास समाप्त हो गया।
- हजारों लोग विस्थापित हो गए और मैयट में सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है।
- प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा।
Persistent Organic Pollutants /स्थायी कार्बनिक प्रदूषक
In News
The scientists have found in the orcas’ blubbers (fat layer under the skin) high levels of persistent organic pollutants (POPs)—toxic chemicals used in industrial and agricultural processes.
About Persistent Organic Pollutants (POPs):
- They are organic chemical substances (carbon-based), widely used throughout the supply chain, in all kinds of products including pesticides, industry processes, etc.
- These POPs do not break down easily and remain in the environment for decades, travel over great distances through water and wind and eventually remain in the food chains through bioaccumulation.
- They are toxic to both humans and wildlife.
A global treaty on POPs:
- The Stockholm Convention on POPs calls for reduction or elimination of releases of POPs globally.
- It was entered into force in 2004.
- Parties to the Convention commit to not produce or use the chemicals listed in its annexes.
- To date, 185 countries have ratified the Stockholm Convention and 34 POPs are listed as 17 pesticides, 15 industrial chemicals, 7 unintentional by-products.
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक
वैज्ञानिकों ने ओर्का के ब्लबर (त्वचा के नीचे वसा की परत) में उच्च स्तर पर स्थाई कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी) पाए हैं – ये जहरीले रसायन हैं जिनका उपयोग औद्योगिक और कृषि प्रक्रियाओं में किया जाता है।
स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) के बारे में:
- वे कार्बनिक रासायनिक पदार्थ (कार्बन-आधारित) हैं, जिनका व्यापक रूप से आपूर्ति श्रृंखला में, कीटनाशकों, उद्योग प्रक्रियाओं आदि सहित सभी प्रकार के उत्पादों में उपयोग किया जाता है।
- ये पीओपी आसानी से विघटित नहीं होते हैं और दशकों तक पर्यावरण में बने रहते हैं, पानी और हवा के माध्यम से लंबी दूरी तय करते हैं और अंततः जैव संचय के माध्यम से खाद्य श्रृंखलाओं में बने रहते हैं।
- वे मनुष्यों और वन्यजीवों दोनों के लिए विषाक्त हैं।
PoP पर एक वैश्विक संधि:
- पीओपी पर स्टॉकहोम कन्वेंशन वैश्विक स्तर पर पीओपी के उत्सर्जन को कम करने या समाप्त करने का आह्वान करता है।
- इसे 2004 में लागू किया गया था।
- कन्वेंशन के पक्ष इसके अनुलग्नकों में सूचीबद्ध रसायनों का उत्पादन या उपयोग नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- आज तक, 185 देशों ने स्टॉकहोम कन्वेंशन की पुष्टि की है और 34 पीओपी को 17 कीटनाशकों, 15 औद्योगिक रसायनों, 7 अनजाने उप-उत्पादों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
Doubling the income of farmers /किसानों की आय दोगुनी करना
In News
The article discusses the Government of India’s efforts in the agricultural sector through various schemes aimed at increasing production and providing income support.
- It highlights the budgetary allocations, key programs, and initiatives like the Agriculture Infrastructure Fund (AIF) to address infrastructure gaps.
- These efforts are designed to improve farmers’ livelihoods and sustainable agricultural practices.
Government Support for Agricultural Development
- Agriculture is a State Subject, but the Government of India supports state-level efforts through policy measures, budgetary allocation, and various schemes.
- These initiatives aim to increase crop production, ensure remunerative returns, and provide income support to farmers.
Key Strategies for Farmer Welfare
- To increase farmer incomes, strategies focus on improving crop productivity, reducing production costs, promoting agricultural diversification, adapting to climate change, and compensating for losses.
- These strategies are essential for sustainable agriculture and enhanced farmer livelihoods.
Budgetary Support
- The Government of India has significantly increased the budget for the Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA&FW) from Rs. 21,933.50 crore in 2013-14 to Rs. 1,22,528.77 crore in 2024-25.
Major Schemes and Programs
- Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN): Financial support to farmers.
- Pradhan Mantri Kisan MaanDhan Yojana (PM-KMY): Pension scheme for farmers.
- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): Crop insurance for farmers.
- Agriculture Infrastructure Fund (AIF): Financial support for agriculture infrastructure projects, including warehouses and cold storage units.
- Formation of Farmers Producers Organizations (FPOs): Promoting collective farming.
- Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH): Focus on horticulture development.
- Soil Health Card (SHC): Providing soil health monitoring to farmers.
Agriculture Infrastructure Fund (AIF)
- Launched to address infrastructure gaps, AIF provides debt financing for post-harvest management and farming assets.
- The fund includes interest subvention and credit guarantees.
- Key projects funded include Custom Hiring Centres, primary processing units, sorting and grading units, and cold storage facilities.
Success Stories
- The Indian Council on Agricultural Research (ICAR) has documented success stories of 75,000 farmers who have doubled their incomes through the convergence of schemes operated by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.
किसानों की आय दोगुनी करना
लेख में उत्पादन बढ़ाने और आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा की गई है।
- इसमें बजटीय आवंटन, प्रमुख कार्यक्रम और कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) जैसी पहलों पर प्रकाश डाला गया है, ताकि अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर किया जा सके।
- ये प्रयास किसानों की आजीविका और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।
कृषि विकास के लिए सरकारी सहायता
- कृषि एक राज्य विषय है, लेकिन भारत सरकार नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य स्तरीय प्रयासों का समर्थन करती है।
- इन पहलों का उद्देश्य फसल उत्पादन में वृद्धि करना, लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करना और किसानों को आय सहायता प्रदान करना है।
किसान कल्याण के लिए प्रमुख रणनीतियाँ
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए, रणनीतियाँ फसल उत्पादकता में सुधार, उत्पादन लागत को कम करने, कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और नुकसान की भरपाई करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- ये रणनीतियाँ संधारणीय कृषि और किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।
बजटीय सहायता
- भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट को 2013-14 में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2019-20 में 21,933.50 करोड़ रुपये कर दिया है। 2024-25 में 1,22,528.77 करोड़।
प्रमुख योजनाएँ और कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान): किसानों को वित्तीय सहायता।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई): किसानों के लिए पेंशन योजना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): किसानों के लिए फसल बीमा।
- कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ): गोदामों और कोल्ड स्टोरेज इकाइयों सहित कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।
- किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन: सामूहिक खेती को बढ़ावा देना।
- बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच): बागवानी विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी): किसानों को मृदा स्वास्थ्य निगरानी प्रदान करना।
कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
- अवसंरचना अंतराल को दूर करने के लिए शुरू किया गया, एआईएफ फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और खेती की परिसंपत्तियों के लिए ऋण वित्तपोषण प्रदान करता है।
- इस कोष में ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी शामिल हैं।
- वित्तपोषित प्रमुख परियोजनाओं में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयाँ, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ, तथा कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ शामिल हैं।
सफलता की कहानियाँ
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियाँ दर्ज की हैं, जिन्होंने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अपनी आय दोगुनी कर ली है।
The legal gaps in India’s unregulated AI surveillance /भारत की अनियमित एआई निगरानी में कानूनी खामियाँ
Editorial Analysis: Syllabus : GS 3: Science and Technology
Source : The Hindu
Context :
- India’s growing AI-powered surveillance infrastructure, including facial recognition systems and AI satellites, raises significant privacy and constitutional concerns.
- The Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) 2023, while addressing some issues, grants broad government exemptions, creating a regulatory imbalance.
- Comparisons with the EU highlight India’s lack of robust safeguards for protecting civil liberties.
India’s Growing AI-Powered Surveillance Infrastructure
- In 2019, India announced its ambition to create the world’s largest facial recognition system for policing.
- Over five years, AI-powered surveillance systems have been deployed in railway stations, and the Delhi Police is using AI for crime patrols.
- Plans to launch 50 AI-powered satellites further expand India’s surveillance infrastructure.
Legal and Constitutional Concerns in AI Surveillance
- AI-driven surveillance raises questions about potential overreach and infringement on citizens’ rights.
- Global parallels, such as the U.S. Section 702 of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), highlight risks of “dragnet surveillance,” where data is collected indiscriminately.
Privacy Concerns and Data Breaches
- The Telangana Police data breach revealed misuse of social welfare databases like “Samagra Vedika” by law enforcement.
- This incident highlighted the lack of transparency and safeguards in data collection practices.
Lack of Proportional Safeguards
- Privacy, recognized as a fundamental right under Article 21 in the K.S. Puttaswamy vs Union of India (2017) judgment is undermined by India’s surveillance practices.
- Current surveillance lacks proportional safeguards, creating challenges for “informational privacy.”
- While the Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) 2023 was introduced to address privacy concerns, it has significant flaws.
Issues with the Digital Personal Data Protection Act (DPDPA) 2023
- The DPDPA provides broad government exemptions for data processing without consent:
- Section 7(g) allows consent waiver for medical treatment during epidemics.
- Section 7(i) exempts government data processing for employment purposes.
- Citizens face obligations under Section 15(c) to ensure data accuracy, risking punitive measures for minor errors.
- The framework disproportionately favors state surveillance over individual rights.
Contrasting Approaches in the West
- The European Union’s Artificial Intelligence Act categorizes AI activities by risk, banning high-risk practices like real-time biometric identification in most cases.
- In contrast, India deploys AI-powered facial recognition and surveillance without legislative debate or risk assessments.
- Promises to regulate AI under the Digital India Act remain unfulfilled, leaving a regulatory vacuum.
Constitutional Questions and Civil Liberties
- India’s surveillance practices challenge constitutional principles like the right to privacy and proportionality.
- AI surveillance requires robust laws to ensure legitimacy, necessity, and proportionality.
Recommendations for a Balanced Approach
- A comprehensive regulatory framework is needed to balance AI integration with citizens’ rights:
- Transparent data collection practices with public disclosure of purpose and duration.
- Narrow, specific exemptions with independent judicial oversight.
- Adoption of a risk-based regulatory approach, similar to the EU model, to classify AI activities by risk levels.
- Transparent consent mechanisms, judicial oversight, and regular transparency reports can safeguard privacy.
- Policy decisions must embed privacy protections at the design stage to avoid costly retrofits.
Need for Proactive Regulation
- The DPDPA addresses some concerns but remains incomplete without accompanying rules.
- Regulating high-risk AI activities through strict oversight of data processing and sharing is critical.
- A proactive approach can ensure AI serves public interest without compromising civil liberties.
भारत की अनियमित एआई निगरानी में कानूनी खामियाँ
संदर्भ:
- चेहरे की पहचान करने वाली प्रणालियों और AI उपग्रहों सहित भारत का बढ़ता AI-संचालित निगरानी ढांचा, गोपनीयता और संवैधानिक चिंताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023, कुछ मुद्दों को संबोधित करते हुए, व्यापक सरकारी छूट प्रदान करता है, जिससे विनियामक असंतुलन पैदा होता है।
- EU के साथ तुलना भारत में नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करती है।
भारत का बढ़ता AI-संचालित निगरानी ढांचा
- 2019 में, भारत ने पुलिसिंग के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चेहरे की पहचान प्रणाली बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा की घोषणा की।
- पांच वर्षों में, AI-संचालित निगरानी प्रणाली रेलवे स्टेशनों पर तैनात की गई है, और दिल्ली पुलिस अपराध गश्त के लिए AI का उपयोग कर रही है।
- भारत के निगरानी ढांचे का और विस्तार करने के लिए 50 AI-संचालित उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना है।
AI निगरानी में कानूनी और संवैधानिक चिंताएँ
- AI-संचालित निगरानी नागरिकों के अधिकारों पर संभावित अतिक्रमण और उल्लंघन के बारे में सवाल उठाती है।
- वैश्विक समानताएं, जैसे कि विदेशी खुफिया निगरानी अधिनियम (FISA) की अमेरिकी धारा 702, “ड्रैगनेट निगरानी” के जोखिमों को उजागर करती हैं, जहां डेटा को अंधाधुंध तरीके से एकत्र किया जाता है।
गोपनीयता संबंधी चिंताएं और डेटा उल्लंघन
- तेलंगाना पुलिस डेटा उल्लंघन ने कानून प्रवर्तन द्वारा “समग्र वेदिका” जैसे सामाजिक कल्याण डेटाबेस का दुरुपयोग उजागर किया।
- इस घटना ने डेटा संग्रह प्रथाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया।
आनुपातिक सुरक्षा उपायों की कमी
- के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) के फैसले में अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त गोपनीयता भारत की निगरानी प्रथाओं द्वारा कमज़ोर हो गई है।
- वर्तमान निगरानी में आनुपातिक सुरक्षा उपायों का अभाव है, जो “सूचनात्मक गोपनीयता” के लिए चुनौतियां पैदा करता है।
- जबकि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023 को गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पेश किया गया था, इसमें महत्वपूर्ण खामियां हैं।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023 के साथ समस्याएँ
- DPDPA सहमति के बिना डेटा प्रोसेसिंग के लिए व्यापक सरकारी छूट प्रदान करता है:
- धारा 7(g) महामारी के दौरान चिकित्सा उपचार के लिए सहमति से छूट की अनुमति देता है।
- धारा 7(i) रोजगार उद्देश्यों के लिए सरकारी डेटा प्रोसेसिंग से छूट देता है।
- नागरिकों को धारा 15(c) के तहत डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए दायित्वों का सामना करना पड़ता है, जिससे छोटी-मोटी त्रुटियों के लिए दंडात्मक उपायों का जोखिम होता है।
- यह ढांचा व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में राज्य की निगरानी को असंगत रूप से तरजीह देता है।
पश्चिम में विपरीत दृष्टिकोण
- यूरोपीय संघ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम जोखिम के आधार पर AI गतिविधियों को वर्गीकृत करता है, अधिकांश मामलों में वास्तविक समय की बायोमेट्रिक पहचान जैसी उच्च जोखिम वाली प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है।
- इसके विपरीत, भारत विधायी बहस या जोखिम आकलन के बिना AI-संचालित चेहरे की पहचान और निगरानी को लागू करता है।
- डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत AI को विनियमित करने के वादे अधूरे रह गए हैं, जिससे नियामक शून्यता बनी हुई है।
संवैधानिक प्रश्न और नागरिक स्वतंत्रताएँ
- भारत की निगरानी प्रथाएँ निजता और आनुपातिकता के अधिकार जैसे संवैधानिक सिद्धांतों को चुनौती देती हैं।
- एआई निगरानी के लिए वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनों की आवश्यकता होती है।
संतुलित दृष्टिकोण के लिए सिफारिशें
- नागरिकों के अधिकारों के साथ एआई एकीकरण को संतुलित करने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचे की आवश्यकता है:
- उद्देश्य और अवधि के सार्वजनिक प्रकटीकरण के साथ पारदर्शी डेटा संग्रह अभ्यास।
- स्वतंत्र न्यायिक निरीक्षण के साथ संकीर्ण, विशिष्ट छूट।
- जोखिम स्तरों द्वारा एआई गतिविधियों को वर्गीकृत करने के लिए यूरोपीय संघ के मॉडल के समान जोखिम-आधारित नियामक दृष्टिकोण को अपनाना।
- पारदर्शी सहमति तंत्र, न्यायिक निरीक्षण और नियमित पारदर्शिता रिपोर्ट गोपनीयता की रक्षा कर सकती हैं।
- नीतिगत निर्णयों में महंगी रेट्रोफिट से बचने के लिए डिजाइन चरण में गोपनीयता सुरक्षा को एम्बेड करना चाहिए।
सक्रिय विनियमन की आवश्यकता
- DPDPA कुछ चिंताओं को संबोधित करता है, लेकिन साथ में नियमों के बिना अधूरा रहता है।
- डेटा प्रोसेसिंग और शेयरिंग की सख्त निगरानी के माध्यम से उच्च जोखिम वाली AI गतिविधियों को विनियमित करना महत्वपूर्ण है।
- एक सक्रिय दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर सकता है कि AI नागरिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सार्वजनिक हित में काम करे।