CURRENT AFFAIRS – 17/05/2024

CURRENT AFFAIRS - 17/05/2024

CURRENT AFFAIRS – 17/05/2024

CURRENT AFFAIRS – 17/05/2024

Supreme Court limits power of ED to arrest PMLA accused /सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए आरोपियों को गिरफ्तार करने की ईडी की शक्ति सीमित कर दी

(General Studies- Paper II & III)

Source : The Hindu


About Enforcement Directorate (ED)

  • The Directorate of Enforcement or Enforcement Directorate (ED) is a domestic law enforcement agency and economic intelligence agency.
  • It is responsible for enforcing economic laws and fighting economic crimes in India.
  • The origin of the ED goes back to May 1956, when an “enforcement unit” was formed, for handling Exchange Control Laws violations under the Foreign Exchange Regulation Act, 1947.
  • In 1957, the unit was renamed as the Enforcement Directorate.
  • Nodal Ministry: Department of Revenue, Ministry of Finance.

Objectives of the ED

  • The prime objective of the Enforcement Directorate is the enforcement of three key Acts of the Government of India namely:
    • Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA),
    • Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), and
    • Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (FEOA).

About Prevention of Money Laundering Act, 2002

  • The Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 was enacted in January, 2003.
  • The Act seeks to combat money laundering in India and has three main objectives:
    • To prevent and control money laundering
    • To confiscate and seize the property obtained from the laundered money; and
    • To deal with any other issue connected with money laundering in India.
  • Money laundering : Sec. 3 of the Act defines offence of money laundering as whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of crime and projecting it as untainted property shall be guilty of offence of money-laundering.
  • The Act was amended by the Prevention of Money Laundering (Amendment) Act, 2009 and by the Prevention of Money Laundering (Amendment) Act, 2012.
  • Most recently, the PMLA was amended through the –
    • Finance Act, 2015 (‘2015 Amendment’)
    • Finance Act, 2018 (‘2018 Amendment’)
    • Finance Act, 2019 (‘2019 Amendment’)

प्रवर्तन निदेशालय के बारे में (ED)

  • प्रवर्तन निदेशालय या प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है।
  • यह भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है।
  • ED की उत्पत्ति मई 1956 में हुई, जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए एक “प्रवर्तन इकाई” का गठन किया गया था।
  • 1957 में, इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया।
  • नोडल मंत्रालय: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय।

 ED के उद्देश्य

  • प्रवर्तन निदेशालय का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के तीन प्रमुख अधिनियमों का प्रवर्तन है:
    • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA),
    • धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA), और
    • भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA)।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के बारे में

जनवरी, 2003 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 अधिनियमित किया गया था।

  • इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन शोधन से निपटना है और इसके तीन मुख्य उद्देश्य हैं:
  • धन शोधन को रोकना और नियंत्रित करना,
  • शोधित धन से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना और जब्त करना;
  • भारत में धन शोधन से जुड़े किसी भी अन्य मुद्दे से निपटना।
  • धन शोधन: अधिनियम की धारा 3 में धन शोधन के अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में इसमें शामिल है और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।
  • इस अधिनियम को धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 और धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था।
  • हाल ही में, पीएमएलए को निम्नलिखित के माध्यम से संशोधित किया गया था –
    • वित्त अधिनियम, 2015 (‘2015 संशोधन’)
    • वित्त अधिनियम, 2018 (‘2018 संशोधन’)
    • वित्त अधिनियम, 2019 (‘2019 संशोधन’)

Swiss diplomat to hold talks in India ahead of Ukraine peace conference /यूक्रेन शांति सम्मेलन से पहले स्विस राजनयिक भारत में बातचीत करेंगे

(General Studies- Paper II)

Source : The Hindu


BRICS

  • BRICS is an acronym for the grouping of the world’s leading emerging economies, namely Brazil, Russia, India, China, and South Africa.
  • In 2001, the British Economist Jim O’Neill coined the term BRIC to describe the four emerging economies of Brazil, Russia, India, and China.
  • The grouping was formalized during the first meeting of BRIC Foreign Ministers in 2006.
  • South Africa was invited to join BRIC in December 2010, after which the group adopted the acronym BRICS.
  • The Johannesburg declaration,2023 issued after the summit, said Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) had been invited to become full members from January 1, 2024.
  • The BRICS (prior to expansion) represented 41% of the global population, 24% of the global GDP, and 16 % of the global trade.
  • Since 2009, its summits are held annually.


BRICS

  • ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात् ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त नाम है।
  • 2001 में, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ’नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए BRIC शब्द गढ़ा।
  • 2006 में BRIC विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान समूह को औपचारिक रूप दिया गया था।
  • दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद समूह ने संक्षिप्त नाम BRICS को अपना लिया।
  • शिखर सम्मेलन के बाद जारी जोहान्सबर्ग घोषणापत्र, 2023 में कहा गया कि अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 1 जनवरी, 2024 से पूर्ण सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था।
  • ब्रिक्स (विस्तार से पहले) वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता था।
  • 2009 से, इसके शिखर सम्मेलन सालाना आयोजित किए जाते हैं।

State cannot acquire property without proper procedure SC /उचित प्रक्रिया के बिना राज्य संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता : SC

(General Studies- Paper II)

Source : The Hindu


  • The Supreme Court’s ruling safeguards landowners from arbitrary government acquisition, emphasizing adherence to Article 300A, ensuring the constitutional right to property and sub-rights compliance.
  •  Procedural Sub-Rights under Right to Property

These seven rights are foundational components of a law that is in tune with Article 300A, and the absence of one of these or some of them would render the law susceptible to challenge:

  1. Right to Notice: Individuals must be informed about the intention to acquire their property.
  2. Right to Be Heard: Affected individuals have the right to voice objections.
  3. Right to a Reasoned Decision: The government must justify the acquisition with a reasoned decision.
  4. Public Purpose Justification: Acquisitions must serve a demonstrable public purpose.
  5. Right of Restitution or Fair Compensation: Landowners are entitled to fair compensation for their property.
  6. Right to An Efficient and Expeditious Process: Acquisition procedures should be efficient and adhere to set timelines.
  7. Right of Conclusion: The process concludes with the physical transfer of property; failure to take possession renders the acquisition incomplete.

What is Right to Property under Constitution of India?

Initial Position of Right to Property:

  • The Right to Property was initially recognized as a fundamental right under Article 19(1)(f) and Article 31 of the Constitution of India.
  • These provisions guaranteed citizens the right to acquire, hold, and dispose of property, and prohibited the deprivation of property without the authority of law.

1st Amendment (1951):

  • Recognizing the need for agrarian reforms and addressing social inequalities, the Constitution (First Amendment) Act, 1951, amended Article 19(1)(f) and Article 31, paving the way for the government to impose restrictions on the right to property in the interest of the general public.

44th Amendment (1978):

  • The most significant change came with the 44th Amendment Act, 1978, which altered the constitutional landscape by abolishing the fundamental right to property altogether.
  • Article 19(1)(f) and Article 31 were omitted with effect from 20th June 1979.
  • The 44th Amendment Act inserted a new provision, Article 300-A, which acknowledged the right to property as a legal right rather than a fundamental right.

Current Status:

  • As of the present constitutional framework, the Right to Property is primarily governed by Article 300-A of the Constitution of India.
  • Article 300-A states that no person shall be deprived of his or her property save by authority of law.
  • Unlike the earlier provisions, the current stance emphasizes that the right to property is not absolute and can be regulated by law.

What the Landmark Cases Related to Right to Property?

A K Gopalan v. State of Madras (1950):

  • This case, heard by the Madras HC, was one of the early instances where the court grappled with the conflict between the right to property and the state’s power to regulate it.
  • The court upheld the constitutionality of the Madras Maintenance of Public Order Act, 1949, which authorized the state to take possession of any property for public order.

Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973):

  • This case is often referred to as the “basic structure doctrine” case.
  • While not directly related to the right to property, it is crucial in understanding the constitutional context.
  • The Supreme Court, in a historic decision, held that while the Parliament has the power to amend the Constitution, it cannot alter its basic structure.
  • This case indirectly influenced the subsequent amendment that transformed the right to property into a legal right.

Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980):

  • In this case, the Supreme Court struck down parts of the 42nd Amendment Act, 1976, which gave Parliament unbridled power to amend the Constitution.
  • The court, while upholding the amendment abolishing the fundamental right to property, emphasized that even though the right to property is no longer a fundamental right, it continues to be a constitutional right.

Jilubhai Nanbhai Khachar v. State of Gujrat (1995):

  • SC held that the Right to Property is not a part of the Basic Structure Doctrine of the Constitution.

  • सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भूमि मालिकों को मनमाने सरकारी अधिग्रहण से बचाता है, अनुच्छेद 300A के पालन पर जोर देता है, तथा संपत्ति के संवैधानिक अधिकार और उप-अधिकारों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।
  • संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत प्रक्रियात्मक उप-अधिकार

ये सात अधिकार अनुच्छेद 300ए के अनुरूप कानून के आधारभूत घटक हैं, और इनमें से किसी एक या कुछ के अभाव में कानून को चुनौती दी जा सकती है:

  1. सूचना का अधिकार: व्यक्तियों को उनकी संपत्ति के अधिग्रहण के इरादे के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
  2. सुनवाई का अधिकार: प्रभावित व्यक्तियों को आपत्ति जताने का अधिकार है।
  3. तर्कसंगत निर्णय का अधिकार: सरकार को तर्कसंगत निर्णय के साथ अधिग्रहण को उचित ठहराना चाहिए।
  4. सार्वजनिक उद्देश्य औचित्य: अधिग्रहण को एक स्पष्ट सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए।
  5. प्रतिपूर्ति या उचित मुआवजे का अधिकार: भूमि मालिकों को अपनी संपत्ति के लिए उचित मुआवजे का अधिकार है।
  6. एक कुशल और त्वरित प्रक्रिया का अधिकार: अधिग्रहण प्रक्रियाएं कुशल होनी चाहिए और निर्धारित समयसीमा का पालन करना चाहिए।
  7. निष्कर्ष का अधिकार: प्रक्रिया संपत्ति के भौतिक हस्तांतरण के साथ समाप्त होती है; कब्जा न लेने पर अधिग्रहण अधूरा रह जाता है।

भारत के संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार क्या है?

 संपत्ति के अधिकार की प्रारंभिक स्थिति:

  • संपत्ति के अधिकार को शुरू में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(एफ) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी।
  • इन प्रावधानों ने नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, रखने और निपटाने का अधिकार दिया और कानून के अधिकार के बिना संपत्ति से वंचित करने पर रोक लगा दी।

पहला संशोधन (1951):

  • कृषि सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए और सामाजिक असमानताओं को दूर करते हुए, संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 ने अनुच्छेद 19(1)(एफ) और अनुच्छेद 31 में संशोधन किया, जिससे सरकार के लिए आम जनता के हित में संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

44वाँ संशोधन (1978):

  • सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के साथ आया, जिसने संपत्ति के मौलिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त करके संवैधानिक परिदृश्य को बदल दिया।
  • 20 जून 1979 से अनुच्छेद 19(1)(एफ) और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया।
  • 44वें संशोधन अधिनियम ने एक नया प्रावधान, अनुच्छेद 300-ए जोड़ा, जिसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय कानूनी अधिकार के रूप में स्वीकार किया।

वर्तमान स्थिति:

  • वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संपत्ति का अधिकार मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए द्वारा शासित है।
  • अनुच्छेद 300-ए में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
  • पहले के प्रावधानों के विपरीत, वर्तमान रुख इस बात पर जोर देता है कि संपत्ति का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और इसे कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है।

संपत्ति के अधिकार से संबंधित ऐतिहासिक मामले क्या हैं?

AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950):

  • मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुना गया यह मामला उन शुरुआती उदाहरणों में से एक था, जहां न्यायालय को संपत्ति के अधिकार और इसे विनियमित करने की राज्य की शक्ति के बीच संघर्ष से जूझना पड़ा।
  • न्यायालय ने मद्रास लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1949 की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जो राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था के लिए किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए अधिकृत करता है।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):

  • इस मामले को अक्सर “मूल संरचना सिद्धांत” मामले के रूप में संदर्भित किया जाता है।
  • हालांकि यह सीधे तौर पर संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं है, लेकिन संवैधानिक संदर्भ को समझने में यह महत्वपूर्ण है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती।
  • इस मामले ने अप्रत्यक्ष रूप से बाद के संशोधन को प्रभावित किया जिसने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया।

मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980):

  • इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया, जो संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति प्रदान करता था।
  • न्यायालय ने संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करने वाले संशोधन को बरकरार रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि भले ही संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह संवैधानिक अधिकार बना हुआ है।

जिलुभाई नानभाई खाचर बनाम गुजरात राज्य (1995):

  • सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है।

Can parties be de-recognised or de-registered? / क्या पार्टियों की मान्यता रद्द या पंजीकरण रद्द किया जा सकता है?

(General Studies- Paper II)

Source : The Hindu


Registering a Political Party

  • A political party recognized as a ‘National’ or ‘state’ party under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 (Symbols Order) by the Election Commission of India (ECI) is referred to as a Recognized Political Party (RPP).
  • Recognition as a ‘National’ or ‘state’ political party is contingent upon meeting specific criteria, such as winning a requisite number of seats or obtaining a required percentage of votes in a general election to the Lok Sabha or State Assembly.
  • Currently, there are 6 National political parties and 61 state political parties that have been granted recognition. Recognized parties benefit from additional privileges, including the reservation of a symbol during elections and the designation of forty ‘star campaigners’.
  • Registered political parties enjoy the following legal benefits:
    • Tax exemption for donations received under Section 13A of the Income Tax Act, 1961.
    • Common symbol for contesting general elections to the Lok Sabha/State Assemblies
    • Twenty ‘star campaigners’ during the election campaign. As per the ECI, there are 2,790 active registered political parties in India.

Note: There is no procedure available for de-registration of dormant political parties.

 What are the issues related Criteria for Deregistration?

  • Misuse of Privileges: Non-contesting RUPPs raise concerns about potential misuse of benefits like income tax exemption and donations for purposes such as money laundering.
  • Absence of De-registration Powers: The Representation of the People Act (RP Act) does not explicitly empower the Election Commission of India (ECI) to de-register political parties for failure to contest elections, conduct inner-party elections, or submit required returns.
  • Legal Limitations: The Supreme Court ruling in “Indian National Congress versus Institute of Social Welfare & Ors (2002)” affirmed that the ECI lacks the authority to de-register political parties under the RP Act, except under extraordinary circumstances such as fraudulent registration or cessation of allegiance to the Constitution.
  • Violations of Model Code of Conduct (MCC): Recognised political parties have been found guilty of breaching the MCC, which prohibits the exploitation of caste and communal sentiments for electoral gain, as well as voter bribery and intimidation.

राजनीतिक दल का पंजीकरण

  • भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 (प्रतीक आदेश) के तहत ‘राष्ट्रीय’ या ‘राज्य’ दल के रूप में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरपीपी) कहा जाता है।
  • ‘राष्ट्रीय’ या ‘राज्य’ राजनीतिक दल के रूप में मान्यता विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने पर निर्भर करती है, जैसे कि लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में अपेक्षित संख्या में सीटें जीतना या आवश्यक प्रतिशत वोट प्राप्त करना।
  • वर्तमान में, 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल और 61 राज्य राजनीतिक दल हैं जिन्हें मान्यता प्रदान की गई है। मान्यता प्राप्त दलों को अतिरिक्त विशेषाधिकारों का लाभ मिलता है, जिसमें चुनाव के दौरान एक प्रतीक का आरक्षण और चालीस ‘स्टार प्रचारकों’ की नियुक्ति शामिल है।
  • पंजीकृत राजनीतिक दलों को निम्नलिखित कानूनी लाभ प्राप्त होते हैं:
    • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13ए के तहत प्राप्त दान पर कर छूट।
    • लोकसभा/राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव लड़ने के लिए एक समान प्रतीक
    • चुनाव प्रचार के दौरान बीस ‘स्टार प्रचारक’। ईसीआई के अनुसार, भारत में 2,790 सक्रिय पंजीकृत राजनीतिक दल हैं।

नोट: निष्क्रिय राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है।

पंजीकरण रद्द करने के लिए मानदंड से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

  • विशेषाधिकारों का दुरुपयोग: चुनाव न लड़ने वाले आरयूपीपी आयकर छूट और धन शोधन जैसे उद्देश्यों के लिए दान जैसे लाभों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं पैदा करते हैं।
  • पंजीकरण रद्द करने की शक्तियों का अभाव: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी ​​अधिनियम) भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को चुनाव लड़ने, आंतरिक-पार्टी चुनाव कराने या आवश्यक रिटर्न जमा करने में विफलता के लिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं देता है।
  • कानूनी सीमाएँ: “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान और अन्य (2002)” में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने पुष्टि की कि ईसीआई के पास धोखाधड़ी से पंजीकरण या संविधान के प्रति निष्ठा की समाप्ति जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, आरपी अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है।
  • आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन: मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, जो चुनावी लाभ के लिए जाति और सांप्रदायिक भावनाओं के शोषण के साथ-साथ मतदाताओं को रिश्वत देने और डराने-धमकाने पर रोक लगाता है।

World Telecommunication and Information Society Day / विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस

Source : The Hindu


World Telecommunication and Information Society Day is celebrated every year on May 17.

Theme of 2024: “Digital Innovation for Sustainable Development.”

History:

  • World Telecommunication Day is celebrated annually since 1969, to mark the founding of International Telecommunication Union (ITU) and the signing of the first International Telegraph Convention in 1865.
  • It aims to raise awareness of the importance of telecommunication and its contribution to social and economic development.
  • The World Summit on the Information Society (WSIS) called for the declaration of May 17 as World Information Society Day.
  • In 2006, the ITU combined both tents and celebrated them on May 17 as World Telecommunication and Information Society Day (WTISD).

What is the International Telecommunication Union (ITU)?

  • It is the United Nations specialized agency for information and communication technologies.
  • It is an intergovernmental organization that coordinates between governments and private sector bodies with respect to global telecommunication and information communication technology (ICT) services.
  • It was established in 1865 as International Telegraph Union.
  • Membership: It has a membership of 193 countries and nearly 800 private sector entities and academic institutions.
  • Headquarters: Geneva, Switzerland.
  • India and ITU: India has been an active member of the ITU since 1869 and has been a regular member of the ITU Council since 1952.

विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस हर वर्ष 17 मई को मनाया जाता है।

2024 की थीम: “सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार।”

इतिहास:

  • विश्व दूरसंचार दिवस 1969 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की स्थापना और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
  • इसका उद्देश्य दूरसंचार के महत्व और सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
  • सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन (WSIS) ने 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित करने का आह्वान किया।
  • 2006 में, ITU ने दोनों तंबूओं को मिला दिया और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस (WTISD) के रूप में मनाया।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) क्या है?

  • यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है।
  • यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो वैश्विक दूरसंचार और सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेवाओं के संबंध में सरकारों और निजी क्षेत्र के निकायों के बीच समन्वय करता है।
  • इसकी स्थापना 1865 में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में की गई थी।
  • सदस्यता: इसमें 193 देश और लगभग 800 निजी क्षेत्र की संस्थाएँ और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं।
  • मुख्यालय: जिनेवा, स्विटज़रलैंड।
  • भारत और ITU: भारत 1869 से ITU का सक्रिय सदस्य रहा है और 1952 से ITU परिषद का नियमित सदस्य रहा है।

Health advice to take with no pinch of salt / बिना चुटकी नमक के सेवन करने की स्वास्थ्य सलाह

(General Studies- Paper II)

Source : The Hindu


Context:

  • The article discusses the overshadowed public health issue of hypertension amidst concerns over COVID-19 vaccine risks.
  • It highlights global and Indian perspectives on hypertension, public health initiatives like the India Hypertension Control Initiative, and strategies for prevention and control, including salt reduction and public awareness campaigns.

Introduction

  • The COVID-19 vaccine’s potential link to blood clot formation has drawn public attention away from the prevalent and preventable risk factor of hypertension, posing significant public health concerns.

Hypertension: The Silent Killer

Global Impact

  • The World Health Organization (WHO) released its first report on hypertension, highlighting it as a silent killer due to often asymptomatic nature.
  • Hypertension contributes to an estimated 10.8 million preventable deaths annually globally, surpassing other leading risk factors like tobacco use and high blood sugar.
  • Despite its severity, nearly half of adults with hypertension are unaware of their condition, with only a fraction receiving diagnosis and treatment.

Impact in India

  • The Indian Council of Medical Research-INdia DIABetes (ICMR-INDIAB) study estimates 311 million cases of hypertension in India, affecting one in three adults.
  • The prevalence of hypertension exceeds that of diabetes by threefold.

Strategies to Control Hypertension

  • Cut the salt
    • Excess salt intake, a key risk factor for hypertension, contributes to cardiovascular disease deaths.
    • Reduction in salt intake can substantially decrease cardiovascular disease risks and mortality rates.
  • Simple and Scalable : Public Health Initiatives
    • The India Hypertension Control Initiative (IHCI) focuses on primary healthcare and simplified treatment protocols.
    • IHCI’s strategies include drug supply chain strengthening, decentralised care, and patient-centric measures like dispensing 30-day medicine supplies.
    • Simplified treatment protocols and decentralised care improve access to healthcare services.
    • Streamlined programme monitoring enhances performance assessment and scalability.
  • In near future
    • Scaling up evidence-based interventions like IHCI is crucial.
    • Efforts must target non-modifiable risk factors such as family history and age, alongside modifiable factors like salt consumption.
  • Multi-Sectoral Approach
    • Multi-sectoral collaboration is essential for effective hypertension control.
    • Strategies such as reducing dietary salt consumption and raising public awareness should be integrated into national health policies.

Regular BP checks

  • Integrating regular blood pressure checks into daily life and workplace settings is vital.
  • Access to blood pressure monitoring devices should be increased in public spaces and workplaces.

Recommendations for Hypertension Control

  • Awareness and public health interventions, address modifiable and non-modifiable risk factors, reduce salt consumption, multi-sectoral action, stronger food regulation.

Conclusion

  • Hypertension poses a significant public health challenge globally and in India, contributing to preventable deaths and morbidity.
  • Regular blood pressure monitoring and lifestyle modifications are critical for preventing and managing hypertension at the population level.

About Hypertension

  • Definition of Hypertension: Hypertension, or High blood pressure is a common condition that affects the body’s arteries. It’s also called hypertension.
  • Normal Blood Pressure: Typically defined as systolic blood pressure (pressure during heartbeats) below 120 mmHg and diastolic blood pressure (pressure between heartbeats) below 80 mmHg.
  • Hypertension Classification: Hypertension is classified into stages based on blood pressure readings, ranging from elevated blood pressure to hypertensive crisis.
  • Risk Factors: Risk factors include age, family history, obesity, excessive salt intake, lack of physical activity, and certain medical conditions.
  • Complications: Hypertension can lead to serious complications such as heart disease, stroke, kidney disease, and vision loss if left untreated.
  • Management: Management involves lifestyle modifications (diet, exercise, salt reduction) and, if necessary, medication to lower blood pressure and reduce the risk of complications.

Context:

  • लेख में COVID-19 वैक्सीन जोखिमों पर चिंताओं के बीच उच्च रक्तचाप के सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे पर चर्चा की गई है।
  • लेख में कोविड-19 वैक्सीन जोखिमों पर चिंताओं के बीच उच्च रक्तचाप के सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे पर चर्चा की गई है।
  • इसमें उच्च रक्तचाप पर वैश्विक और भारतीय दृष्टिकोण, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल और नमक में कमी और जन जागरूकता अभियान सहित रोकथाम और नियंत्रण के लिए रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है।

परिचय

  • कोविड-19 वैक्सीन के रक्त के थक्के बनने से संभावित संबंध ने लोगों का ध्यान उच्च रक्तचाप के प्रचलित और रोके जा सकने वाले जोखिम कारक से हटा दिया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा हुई हैं।

उच्च रक्तचाप

वैश्विक प्रभाव

  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उच्च रक्तचाप पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की, जिसमें इसे अक्सर बिना लक्षण वाले स्वभाव के कारण खामोश हत्यारा बताया गया।
  • उच्च रक्तचाप के कारण दुनिया भर में हर साल अनुमानित 8 मिलियन मौतें होती हैं, जो तंबाकू के सेवन और उच्च रक्त शर्करा जैसे अन्य प्रमुख जोखिम कारकों से कहीं ज़्यादा है।
  • इसकी गंभीरता के बावजूद, उच्च रक्तचाप से पीड़ित लगभग आधे वयस्क अपनी स्थिति से अनजान हैं, जिनमें से केवल एक अंश को ही निदान और उपचार मिल पाता है।

भारत में प्रभाव

  • भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-भारत मधुमेह (ICMR-INDIAB) के अध्ययन का अनुमान है कि भारत में उच्च रक्तचाप के 311 मिलियन मामले हैं, जो हर तीन में से एक वयस्क को प्रभावित करते हैं।
  • उच्च रक्तचाप की व्यापकता मधुमेह से तीन गुना अधिक है।

उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने की रणनीतियाँ

नमक का सेवन कम करें

  • उच्च रक्तचाप के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक, नमक का अधिक सेवन, हृदय रोग से होने वाली मौतों में योगदान देता है।
  • नमक के सेवन में कमी हृदय रोग के जोखिम और मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर सकती है।

सरल और मापनीय: सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल

  • भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (IHCI) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और सरलीकृत उपचार प्रोटोकॉल पर केंद्रित है।
  • IHCI की रणनीतियों में दवा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, विकेन्द्रीकृत देखभाल और 30-दिन की दवा आपूर्ति जैसे रोगी-केंद्रित उपाय शामिल हैं।
  • सरलीकृत उपचार प्रोटोकॉल और विकेन्द्रीकृत देखभाल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार करती है।
  • सुव्यवस्थित कार्यक्रम निगरानी प्रदर्शन मूल्यांकन और मापनीयता को बढ़ाती है।

निकट भविष्य में

  • IHCI जैसे साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।
  • प्रयासों को नमक की खपत जैसे परिवर्तनीय कारकों के साथ-साथ पारिवारिक इतिहास और उम्र जैसे गैर-परिवर्तनीय जोखिम कारकों को लक्षित करना चाहिए।

बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण

  • उच्च रक्तचाप के प्रभावी नियंत्रण के लिए बहु-क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक है।
  • आहार में नमक की खपत कम करने और जन जागरूकता बढ़ाने जैसी रणनीतियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों में एकीकृत किया जाना चाहिए।

नियमित रक्तचाप जाँच

  • दैनिक जीवन और कार्यस्थल की सेटिंग में नियमित रक्तचाप जाँच को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है।
  • सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर रक्तचाप निगरानी उपकरणों की पहुँच बढ़ाई जानी चाहिए।

उच्च रक्तचाप नियंत्रण के लिए सिफारिशें

  • जागरूकता और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, परिवर्तनीय और गैर-परिवर्तनीय जोखिम कारकों को संबोधित करना, नमक की खपत कम करना, बहु-क्षेत्रीय कार्रवाई, मजबूत खाद्य विनियमन।

निष्कर्ष

  • उच्च रक्तचाप वैश्विक स्तर पर और भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है, जो रोके जा सकने वाली मौतों और रुग्णता में योगदान देता है।
  • जनसंख्या स्तर पर उच्च रक्तचाप को रोकने और प्रबंधित करने के लिए नियमित रक्तचाप की निगरानी और जीवनशैली में बदलाव महत्वपूर्ण हैं।

उच्च रक्तचाप के बारे में

  • उच्च रक्तचाप की परिभाषा: उच्च रक्तचाप, या उच्च रक्तचाप एक सामान्य स्थिति है जो शरीर की धमनियों को प्रभावित करती है। इसे उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है।
  • सामान्य रक्तचाप: आमतौर पर सिस्टोलिक रक्तचाप (दिल की धड़कन के दौरान दबाव) 120 mmHg से नीचे और डायस्टोलिक रक्तचाप (दिल की धड़कनों के बीच दबाव) 80 mmHg से नीचे के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  • उच्च रक्तचाप वर्गीकरण: उच्च रक्तचाप को रक्तचाप रीडिंग के आधार पर चरणों में वर्गीकृत किया जाता है, जो उच्च रक्तचाप से लेकर उच्च रक्तचाप के संकट तक होता है।
  • जोखिम कारक: जोखिम कारकों में आयु, पारिवारिक इतिहास, मोटापा, अत्यधिक नमक का सेवन, शारीरिक गतिविधि की कमी और कुछ चिकित्सा स्थितियाँ शामिल हैं।
  • जटिलताएँ: यदि उच्च रक्तचाप का इलाज न किया जाए तो यह हृदय रोग, स्ट्रोक, किडनी रोग और दृष्टि हानि जैसी गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकता है।
  • प्रबंधन: प्रबंधन में जीवनशैली में बदलाव (आहार, व्यायाम, नमक में कमी) और, यदि आवश्यक हो, रक्तचाप को कम करने और जटिलताओं के जोखिम को कम करने के लिए दवा शामिल है।

Major Physical Divisions of South America /दक्षिण अमेरिका के प्रमुख भौतिक प्रभाग [Mapping]


The Central Lowlands

  • They are formed by two great river systems – the Amazon- the Orinoco and the Parana-Paraguay. The vegetation of the lowlands is given special names.
  • The Orinoco Basin has dense tropical forests. The northern part is a plain covered with savanna grass called the Llanos.
  • The equatorial jungle of the Amazon Basin is called the selvas, a typical tropical rain forest.
  • The rich temperate grasslands around the mouth of the Parana-Paraguay is the pampas.
  • At the source of these rivers is a region scrub forest called the Gran Chaco.

The Eastern Highlands

  • These are plateaus made up of hard old rocks.
  • The River Amazon separates them into the Guiana Highland to the north and the Brazilian Highland to the south.
  • They have been worn down by wind, rain, and rivers. They have steep cliffs along the east coast and slope gently towards the Central Plains.
  • The savanna grasslands of Brazilian Highlands are the Campos.
  • Towards the Central Lowlands, it is known as the plateau of Matogrosso.
  • The Eastern highlands consists of Igneous and Metamorphic rocks.

Highlands are split in to three regions:

  • Brazilian Highlands
  • Guiana Highlands
  • Patagonian Plateau

Deserts of South America

  1. Patagonian Desert – the largest desert by area located in Argentina
  2. La Guajira Desert – a desert in northern Colombia and some of northwestern Venezuela
  3. Atacama – a desert in Chile, the driest place on Earth.
  4. Sechura Desert – a desert located along a portion of the northwestern coast of South America
  5. Monte Desert – in Argentina, a smaller desert above the Patagonian desert.
  6. Monte Desert
  7. Patagonian-Desert


केंद्रीय तराई क्षेत्र

  • वे दो महान नदी प्रणालियों – अमेज़न-ओरिनोको और पराना-पराग्वे द्वारा निर्मित हैं। तराई क्षेत्रों की वनस्पति को विशेष नाम दिए गए हैं।
  • ओरिनोको बेसिन में घने उष्णकटिबंधीय वन हैं। उत्तरी भाग एक मैदान है जो सवाना घास से ढका है जिसे ललनोस कहा जाता है।
  • अमेज़ॅन बेसिन के भूमध्यरेखीय जंगल को सेल्वा कहा जाता है, जो एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय वर्षावन है।
  • पराना-पराग्वे के मुहाने के आसपास समृद्ध समशीतोष्ण घास के मैदान पम्पास हैं।
  • इन नदियों के स्रोत पर ग्रैन चाको नामक एक झाड़ीदार जंगल है।

पूर्वी हाइलैंड्स

  • ये कठोर पुरानी चट्टानों से बने पठार हैं।
  • अमेज़ॅन नदी उन्हें उत्तर में गुयाना हाइलैंड और दक्षिण में ब्राज़ीलियाई हाइलैंड में विभाजित करती है।
  • वे हवा, बारिश और नदियों से घिस गए हैं। उनके पूर्वी तट के साथ खड़ी चट्टानें हैं और धीरे-धीरे केंद्रीय मैदानों की ओर ढलान है।
  • ब्राज़ील के हाइलैंड्स के सवाना घास के मैदान कैम्पोस हैं।
  • मध्य तराई की ओर, इसे माटोग्रोसो के पठार के रूप में जाना जाता है।
  • पूर्वी हाइलैंड्स में आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं।

हाइलैंड्स तीन क्षेत्रों में विभाजित हैं:

  1. ब्राजील हाइलैंड्स
  2. गुआना हाइलैंड्स
  3. पैटागोनियन पठार

दक्षिण अमेरिका के रेगिस्तान

  1. पैटागोनियन रेगिस्तान – अर्जेंटीना में स्थित क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रेगिस्तान
  2. ला गुआजिरा रेगिस्तान – उत्तरी कोलंबिया और उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला के कुछ हिस्सों में एक रेगिस्तान
  3. अटाकामा – चिली में एक रेगिस्तान, जो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान है।
  4. सेचुरा रेगिस्तान – दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी तट के एक हिस्से पर स्थित एक रेगिस्तान
  5. मोंटे रेगिस्तान – अर्जेंटीना में, पैटागोनियन रेगिस्तान के ऊपर एक छोटा रेगिस्तान।
  6. मोंटे रेगिस्तान
  7.  पैटागोनियन-रेगिस्तान