CURRENT AFFAIRS – 13/07/2024

CURRENT AFFAIRS – 13/07/2024

CURRENT AFFAIRS – 13/07/2024

CURRENT AFFAIRS – 13/07/2024

Stay on bail should only be granted in rare cases, says SC / जमानत पर रोक केवल दुर्लभ मामलों में ही दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Syllabus : GS 2 : Indian Polity

Source : The Hindu


The Supreme Court criticised high courts for routinely staying bail orders, highlighting a threat to personal liberty and due process. Justices emphasised that stays should be rare and justified, reserving judgement on the issue following Parvinder Khurana’s case.

  • The Supreme Court highlighted a concerning trend where higher courts frequently stall bail, posing a threat to personal liberty and due process.
  • They emphasised that bail should only be stayed in rare and exceptional cases, such as evident legal perversity or cases involving terrorists.

Right to Default Bail: Supreme Court Decision

  • Default Bail Defined: A right under Section 167(2) of the CrPC, where an accused is granted bail if the investigation isn’t completed within the stipulated period—90 days for serious offences, 60 days for others.
  • Statutory and Fundamental Right : The Supreme Court in the Ritu Chhabaria case emphasised that default bail is not just statutory but a fundamental right under Article 21 of the Constitution.
  • Purpose: This right prevents the State from exercising arbitrary power and ensures timely investigation.
  • Police Custody Limit : An accused can be held in police custody for up to 15 days; further detention requires judicial custody.
  • Incomplete Charge Sheets : Filing an incomplete or supplementary charge sheet within the 60/90-day period does not negate the right to default bail.
  • Ritu Chhabria Case Impact : The court ruled that such practices by investigating authorities to prevent default bail are invalid, reaffirming the protection against prolonged detention without proper investigation completion.

जमानत पर रोक केवल दुर्लभ मामलों में ही दी जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित रूप से जमानत आदेशों पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालयों की आलोचना की, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया को खतरा पैदा हो रहा है। न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया कि रोक दुर्लभ और न्यायोचित होनी चाहिए, तथा परविंदर खुराना के मामले के बाद इस मुद्दे पर निर्णय सुरक्षित रखा।

  • सर्वोच्च न्यायालय ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला, जहां उच्च न्यायालय अक्सर जमानत पर रोक लगाते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया को खतरा पैदा होता है।
  • उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमानत पर केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही रोक लगाई जानी चाहिए, जैसे कि स्पष्ट कानूनी विकृतियां या आतंकवादियों से जुड़े मामले।

डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

  • डिफ़ॉल्ट जमानत की परिभाषा: सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत एक अधिकार, जहां किसी आरोपी को जमानत दी जाती है यदि जांच निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है (गंभीर अपराधों के लिए 90 दिन और अन्य के लिए 60 दिन)।
  • संवैधानिक और मौलिक अधिकार: रितु छाबरिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि डिफ़ॉल्ट जमानत न केवल वैधानिक है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
  • उद्देश्य: यह अधिकार राज्य को मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है और समय पर जांच सुनिश्चित करता है।
  • पुलिस हिरासत की सीमा: किसी आरोपी को 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है; आगे की हिरासत के लिए न्यायिक हिरासत की आवश्यकता होती है।
  • अधूरे आरोप पत्र: 60/90-दिन की अवधि के भीतर अधूरे या पूरक आरोप पत्र दाखिल करने से डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार का हनन नहीं होता है।
  • रितु छाबड़िया केस का प्रभाव: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि डिफ़ॉल्ट जमानत को रोकने के लिए जांच अधिकारियों द्वारा इस तरह की प्रथाएं अमान्य हैं, उचित जांच पूरी किए बिना लंबे समय तक हिरासत में रखने के खिलाफ सुरक्षा की पुष्टि करता है।

Centre declares June 25 as ‘Samvidhaan Hatya Diwas’ / केंद्र ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित किया

Syllabus : GS 2 : Indian Polity and Constitution

Source : The Hindu


The Union government declared June 25 as ‘Samvidhaan Hatya Diwas’ to honour those who suffered during the 1975 Emergency.

  • The day aims to remind citizens of the importance of upholding the Constitution and democracy.
  • The Gazette notification cited the Emergency’s proclamation and subsequent abuses of power, stating the observance would honour the victims and prevent future abuses.

About Emergency

  • It refers to legal measures and clauses within a country’s constitution or laws that enable the government to respond swiftly and effectively to extraordinary situations, such as war, rebellion, or other crises that threaten the nation’s stability, security, or sovereignty and democracy of India.

Provisions of Emergency in Constitution:

  • These provisions are outlined in Article 352 to Article 360 under Part XVIII of the Constitution.
  • The emergency provisions in the Indian Constitution draw inspiration from Germany’s Weimar Constitution.
Articles Subject Matter
Article 352 Proclamation of Emergency
Article 353 Effect of Proclamation of Emergency
Article 354 Application of provisions relating to the distribution of revenues while a Proclamation of Emergency is in operation
Article 355 Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance
Article 356 Provisions in case of failure of constitutional machinery in States
Article 357 Exercise of legislative powers under proclamation issued under Article 356
Article 358 Suspension of provisions of Article 19 during Emergencies
Article 359 Suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III during Emergencies
Article 360 Provisions as to Financial Emergency

 Approval, Duration & Revocation of National Emergency

Since, Emergency leads to incredible centralisation of powers, utmost care has been taken in the Indian constitution, to create checks and balances.

  • Cabinet’s Consent Required: The President can declare the Emergency only on the written concurrence of the Cabinet and his satisfaction regarding the prevailing situation.
    • The 44th Constitutional Amendment added this safeguard to ensure that the Prime Minister alone cannot make the decision regarding this, as was the case in the Emergency declared in 1975; Earlier written concurrence was not required.
  • Parliament’s approval: Every Proclamation of National Emergency must be laid before each house of the Parliament. If either of the houses do not approve the Proclamation within the expiry of 1 month, the Emergency will cease to operate.
    • The original duration was two months, which was reduced to one month by the 44th Constitutional Amendment Act.
  • Duration: If approved by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha, the Emergency remains operative for 6 months.
  • Continuation beyond 6 months: It can be extended indefinitely with the approval of Parliament every 6 months. The 44th Constitutional Amendment added the Provision of the requirement of Parliamentary approval every 6 months.
  • Special Majority: Every resolution concerning the Emergency, either for approval or for continuation, must be passed by a special majority, i.e. a majority of the total members of the house and the majority of 2/3rd of the members present and voting.
  • In case of dissolution of Lok Sabha: If the Proclamation of Emergency is declared when the Lok Sabha is dissolved or gets dissolved before the expiry of the one-month duration of Emergency, then the Emergency continues till the 30 days of the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided that the Rajya Sabha, in the meantime has approved it.
  • Judicial review: The 38th Constitutional Amendment Act of 1975 made the declaration of emergency immune from judicial review.
    • However, this Provision was repealed by the 44th Amendment.
    • Further, in the Minerva Mills judgement of 1980, the apex court held that the Proclamation of Emergency could be challenged in the Court on the grounds of malafide intention or the declaration was based on irrelevant, absurd or perverse reasons.
  • Revocation: The President (on council of ministers’ advice) can revoke the Proclamation of Emergency at any time by a subsequent proclamation; it does not require Parliamentary approval. However, Parliament too has power to revoke an Emergency:
  • The Emergency can also be revoked if the Lok Sabha passes a resolution (by simple majority) disapproving the continuation of the Emergency. This Provision was added by the 44th Constitutional Amendment.
  • The Amendment also added that if 1/10th of the total members of the Lok Sabha give notice to the Speaker (or President in case the house is not in session), a special sitting of the house must be convened for the consideration of disapproving the resolution.

Amendment In National Emergency Provisions

Effects of National Emergency

  • The effects of the National Emergency can be discussed in the following sub-topics:
    • Effects on Centre-state relations
    • Term of Lok Sabha and state assemblies
    • Effect on Fundamental Rights

Effects on Centre-State Relations

  • The effects of Emergency on centre-state relations in administrative, legislative and financial matters have been dealt with in detail in the centre-state relations chapter .
  • The Parliament can legislate on state subjects, and the Union can give directions to the state on ‘any’ matter.
  • However, such central laws on state subjects remain operative till the expiration of 6 months after the emergency ceases to operate.

Effect on Term of Lok Sabha and State Assemblies

  • Extension of term of Lok Sabha: While the National Emergency is in operation, the duration of Lok Sabha can be extended by one year at a time (indefinitely). However, this extension becomes void beyond a period of 6 months after the Emergency is revoked. For instance, the term of Lok Sabha was extended two times during the National Emergency of 1975.
  • Extension of term of state assemblies: In a similar fashion, the terms of state legislatures can be extended by one year at a time for indefinite time. However, this extension discontinues beyond a period of 6 months after the Emergency is revoked.

केंद्र ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ घोषित किया

केंद्र सरकार ने 1975 के आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को सम्मानित करने के लिए 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में घोषित किया।

  • इस दिन का उद्देश्य नागरिकों को संविधान और लोकतंत्र को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाना है।
  • राजपत्र अधिसूचना में आपातकाल की घोषणा और उसके बाद सत्ता के दुरुपयोग का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस तरह के आयोजन से पीड़ितों का सम्मान होगा और भविष्य में दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।

आपातकाल के बारे में

  • यह किसी देश के संविधान या कानूनों के भीतर कानूनी उपायों और धाराओं को संदर्भित करता है जो सरकार को युद्ध, विद्रोह या अन्य संकटों जैसी असाधारण स्थितियों पर तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाता है जो देश की स्थिरता, सुरक्षा या संप्रभुता और भारत के लोकतंत्र को खतरा पहुंचाते हैं।

संविधान में आपातकाल के प्रावधान:

  • ये प्रावधान संविधान के भाग XVIII के तहत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 में उल्लिखित हैं।
  • भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरणा लेते हैं।
अनुच्छेद विषय वस्तु
अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा
अनुच्छेद 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद 354 आपातकाल की घोषणा के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग
अनुच्छेद 355 बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य
अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान
अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग
अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन
अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान

 राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति, अवधि और निरसन

चूंकि आपातकाल से शक्तियों का अविश्वसनीय केंद्रीकरण होता है, इसलिए भारतीय संविधान में जाँच और संतुलन बनाने के लिए अत्यंत सावधानी बरती गई है।

  • मंत्रिमंडल की सहमति आवश्यक: राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति और मौजूदा स्थिति के बारे में अपनी संतुष्टि पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
    • 44वें संविधान संशोधन ने यह सुरक्षा उपाय जोड़ा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रधानमंत्री अकेले इस बारे में निर्णय नहीं ले सकते, जैसा कि 1975 में घोषित आपातकाल में हुआ था; पहले लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं थी।
  • संसद की स्वीकृति: राष्ट्रीय आपातकाल की प्रत्येक घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी सदन एक महीने की समाप्ति के भीतर घोषणा को मंजूरी नहीं देता है, तो आपातकाल लागू नहीं होगा।
    • मूल अवधि दो महीने थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा घटाकर एक महीने कर दिया गया।
  • अवधि: यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपातकाल 6 महीने तक लागू रहता है।
  • 6 महीने से अधिक अवधि तक जारी रहना: इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन ने हर 6 महीने में संसदीय मंजूरी की आवश्यकता का प्रावधान जोड़ा।
  • विशेष बहुमत: आपातकाल से संबंधित हर प्रस्ताव, चाहे वह मंजूरी के लिए हो या जारी रखने के लिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, यानी सदन के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से।
  • लोकसभा के विघटन के मामले में: यदि आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा भंग हो जाती है या आपातकाल की एक महीने की अवधि समाप्त होने से पहले भंग हो जाती है, तो आपातकाल लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के 30 दिनों तक जारी रहता है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी हो।
  • न्यायिक समीक्षा: 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया।
  • हालाँकि, इस प्रावधान को 44वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया।
  • इसके अलावा, 1980 के मिनर्वा मिल्स फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आपातकाल की घोषणा को दुर्भावनापूर्ण इरादे के आधार पर या अप्रासंगिक, बेतुके या विकृत कारणों पर आधारित घोषणा के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
  • निरसन: राष्ट्रपति (मंत्रिपरिषद की सलाह पर) किसी भी समय बाद की घोषणा द्वारा आपातकाल की घोषणा को रद्द कर सकते हैं; इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, संसद के पास भी आपातकाल को रद्द करने का अधिकार है:
  • यदि लोकसभा आपातकाल को जारी रखने को अस्वीकार करते हुए (साधारण बहुमत से) प्रस्ताव पारित करती है तो भी आपातकाल को रद्द किया जा सकता है। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
  • संशोधन में यह भी जोड़ा गया कि यदि लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा अध्यक्ष (या सदन के सत्र में न होने की स्थिति में राष्ट्रपति) को नोटिस देता है, तो प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर विचार करने के लिए सदन की विशेष बैठक बुलाई जानी चाहिए।

राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव

  • राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों पर निम्नलिखित उप-विषयों में चर्चा की जा सकती है:
    • केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव
    • लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल
    • मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

केंद्र-राज्य संबंधों पर प्रभाव

  • प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय मामलों में केंद्र-राज्य संबंधों पर आपातकाल के प्रभावों पर केंद्र-राज्य संबंध अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है।
  • संसद राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है और संघ राज्य को ‘किसी भी’ मामले पर निर्देश दे सकता है।
  • हालाँकि, राज्य के विषयों पर ऐसे केंद्रीय कानून आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद तक प्रभावी रहते हैं।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर प्रभाव

  • लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार: जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तब तक लोकसभा की अवधि को एक बार में एक वर्ष (अनिश्चित काल के लिए) बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद यह विस्तार अमान्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया था।
  • राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल का विस्तार: इसी तरह, राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को अनिश्चित काल के लिए एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार 6 महीने की अवधि के बाद बंद हो जाता है।

New species of dogfish shark discoveredin Kerala harbour / केरल बंदरगाह में डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति की खोज

Syllabus : Prelims Fact

Source : The Hindu


Scientists from the Zoological Survey of India, led by Bineesh K. K, discovered a new deep-water dogfish shark species, Squalus hima, in Kerala.Published in the journal Records of the Zoological Survey of India, the species highlights the demand for liver oil in the pharmaceutical industry.

  • It is a new species of dogfish sharkdiscovered from the southwest coast of India.
  • Squalus is a genus of dogfish sharks in the family Squalidae, commonly known as spurdogs and are characterized by smooth dorsal fin spines.
  • They also have an angular short snout, a small mouth almost as wide as the snout, a first dorsal fin origin behind the pectoral fins, and a body without any spots.
  • They are exploited for their liver oil, which contains high levels of squalene (or squalane when it is processed for products).
  • It is in high demand in the pharmaceutical industry, particularly for making high-end cosmetic and anti-cancerous products.
  • On the Indian coast, two species of Squalus are found from the southwest coast of India, and the new species, Squalus hima n.sp., is very similar to Squalus lalannei, but differs in many characteristics.
  • The newly discovered Squalus hima differs from other species by the number of precaudal vertebrae, total vertebrae, teeth count, trunk & head heights, fin structure, and fin colour.

केरल बंदरगाह में डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति की खोज

बिनेश के. के. के नेतृत्व में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने केरल में गहरे पानी में पाई जाने वाली एक नई डॉगफ़िश शार्क प्रजाति, स्क्वैलस हिमा की खोज की है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के रिकॉर्ड्स जर्नल में प्रकाशित, यह प्रजाति दवा उद्योग में लीवर ऑयल की मांग को उजागर करती है।

  • यह भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट से खोजी गई डॉगफ़िश शार्क की एक नई प्रजाति है।
  • स्क्वालस स्क्वैलिडे परिवार में डॉगफ़िश शार्क की एक प्रजाति है, जिसे आमतौर पर स्परडॉग के रूप में जाना जाता है और इसकी विशेषता चिकनी पृष्ठीय पंख रीढ़ है।
  • उनके पास एक कोणीय छोटा थूथन, थूथन जितना ही चौड़ा एक छोटा मुंह, पेक्टोरल पंखों के पीछे एक पहला पृष्ठीय पंख और बिना किसी धब्बे वाला शरीर भी होता है।
  • उनके लीवर ऑयल के लिए उनका शोषण किया जाता है, जिसमें स्क्वैलीन (या उत्पादों के लिए संसाधित होने पर स्क्वैलेन) का उच्च स्तर होता है।
  • यह दवा उद्योग में उच्च मांग में है, विशेष रूप से उच्च-स्तरीय कॉस्मेटिक और कैंसर-रोधी उत्पाद बनाने के लिए।
  • भारतीय तट पर, स्क्वैलस की दो प्रजातियाँ भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट से पाई जाती हैं, और नई प्रजाति, स्क्वैलस हिमा एन.एस.पी., स्क्वैलस लालनेई के समान है, लेकिन कई विशेषताओं में भिन्न है।
  • नए खोजे गए स्क्वैलस हिमा प्रीकॉडल कशेरुकाओं की संख्या, कुल कशेरुकाओं, दांतों की संख्या, धड़ और सिर की ऊँचाई, पंख की संरचना और पंख के रंग के आधार पर अन्य प्रजातियों से भिन्न है।

India shows good progress on SDGs NITI Aayog report / नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत ने सतत विकास लक्ष्यों पर अच्छी प्रगति दिखाई

Syllabus : GS 2 & 3 : Governance & Indian Economy

Source : The Hindu


NITI Aayog’s fourth evaluation report on India’s progress towards the 16 Sustainable Development Goals (SDGs) shows an improved score of 71 out of 100 in 2023, up from 57 in 2018, highlighting gains in health, education, and reductions in inequality.

  • The report highlighted declines in income and gender inequality scores.

What is Sustainable Development?

  • ‘Development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs’.
  • This most widely accepted definition of Sustainable Development was given by the Brundtland Commission in its report Our Common Future (1987).

About Sustainable Development Goals (SDGs):

  • Adopted: In 2015 by the United Nations General Assembly, comprising 17 goals aimed at addressing global challenges by 2030.
  • Scope: Covering social, economic, and environmental dimensions of sustainable development to eradicate poverty, protect the planet, and ensure prosperity for all.
  • Importance: Provide a universal framework for global cooperation towards sustainable development, encouraging governments, businesses, and civil society to take action.
  • Progress: Regular monitoring and reporting mechanisms track progress at national and international levels to ensure accountability and transparency.
  • Goals Include:
    1. No Poverty
    2. Zero Hunger
    3. Good Health and Well-being
    4. Quality Education
    5. Gender Equality
    6. Clean Water and Sanitation
    7. Affordable and Clean Energy
    8. Decent Work and Economic Growth
    9. Industry, Innovation, and Infrastructure
    10. Reduced Inequality
    11. Sustainable Cities and Communities
    12. Responsible Consumption and Production
    13. Climate Action
    14. Life Below Water
    15. Life on Land
    16. Peace, Justice, and Strong Institutions
    17. Partnerships for the Goals


नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत ने सतत विकास लक्ष्यों पर अच्छी प्रगति दिखाई

16 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में भारत की प्रगति पर नीति आयोग की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में 2023 में 100 में से 71 का बेहतर स्कोर दिखाया गया है, जो 2018 में 57 था, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और असमानता में कमी पर प्रकाश डाला गया है।

  • रिपोर्ट में आय और लैंगिक असमानता स्कोर में गिरावट पर प्रकाश डाला गया है।

सतत विकास क्या है?

  • ‘वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है’।
  • सतत विकास की यह सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा ब्रुंडलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर (1987) में दी थी।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बारे में:

  • अपनाया गया: 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जिसमें 2030 तक वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से 17 लक्ष्य शामिल हैं।
  • क्षेत्र: गरीबी उन्मूलन, ग्रह की रक्षा और सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सतत विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल करना।
  • महत्व: सतत विकास की दिशा में वैश्विक सहयोग के लिए एक सार्वभौमिक ढांचा प्रदान करना, सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • प्रगति: जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति को ट्रैक करते हैं।

लक्ष्यों में शामिल हैं: 

  1. गरीबी खत्म हो
  2. भूखमरी खत्म हो
  3. अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली
  4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
  5. लैंगिक समानता
  6. स्वच्छ जल और स्वच्छता
  7. सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
  8. सभ्य कार्य और आर्थिक विकास
  9. उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढाँचा
  10. असमानता में कमी
  11. संधारणीय शहर और समुदाय
  12. जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन
  13. जलवायु कार्रवाई
  14. पानी के नीचे जीवन
  15. ज़मीन पर जीवन
  16. शांति, न्याय और मजबूत संस्थान
  17. लक्ष्यों के लिए साझेदारी

Pitch Black / पिच ब्लैक

Exercise In News

Source : The Hindu


An Indian Air Force (IAF) contingent is participating in Exercise Pitch Black 2024 which is scheduled to be conducted from 12 July 24 to 02 August 24 in Australia. 

About Exercise Pitch Black:

  • It is a biennial and multi-national exercise hosted by the Royal Australian Air Force (RAAF).
    • The name ‘Pitch Black’ was derived from the emphasis on night time flying over large unpopulated areas.
  • The 2024 edition is slated to be the largest in the 43-year-long history of Ex Pitch Black, which includes participation by 20 countries, with over 140 aircraft and 4400 military personnel of various air forces.
  • The exercise will focus on Large Force Employment warfare aimed at strengthening international cooperation and shall facilitate experience enhancement with the IAF Su-30 MKI operating alongside the F-35, F-22, F-18, F-15, Gripen and Typhoon fighter aircraft.
  • The IAF contingent comprises over 150 highly skilled Air Warriors including pilots, engineers, technicians, controllers and other subject matter experts, who will be operating the formidable Su-30 MKI multirole fighters, with the C -17 Globemaster and the IL-78 Air-to-Air Refuelling aircraft in combat enabling roles.
  • The exercise would provide IAF with an opportunity towards force integration with participating nations and mutual exchange of best practices.
  • Significance: The exercise provides an excellent opportunity for strengthening the ability of the participating nations to deploy over large distances, support integrated operations in the Indo-Pacific region and build strong aviation associations in a highly challenging environment.
  • Previous participation of India: The IAF has previously participated in the 2018 and 2022 editions of this exercise.

Other Exercises:

  • Bilateral:
    • Ex AUSTRA HIND (Army)
    • Ex AUSINDEX (Navy)
  • Multilateral:
    • Malabar Exercise (With the Navies of USA, India, Australia and Japan)

पिच ब्लैक

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की एक टुकड़ी अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग ले रही है जो 12 जुलाई 2024 से 02 अगस्त 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना है।

 अभ्यास पिच ब्लैक के बारे में:

  • यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स (RAAF) द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक और बहुराष्ट्रीय अभ्यास है।
    • ‘पिच ब्लैक’ नाम बड़े निर्जन क्षेत्रों में रात के समय उड़ान भरने पर जोर देने से लिया गया था।
  • 2024 का संस्करण पिच ब्लैक के 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा होने वाला है, जिसमें 20 देशों की भागीदारी शामिल है, जिसमें 140 से अधिक विमान और विभिन्न वायु सेनाओं के 4400 सैन्यकर्मी शामिल हैं।
  • अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़े बल रोजगार युद्ध पर ध्यान केंद्रित करेगा और IAF Su-30 MKI के साथ F-35, F-22, F-18, F-15, ग्रिपेन और टाइफून लड़ाकू विमानों के साथ संचालन के साथ अनुभव वृद्धि की सुविधा प्रदान करेगा।
  • भारतीय वायुसेना के दल में पायलट, इंजीनियर, तकनीशियन, नियंत्रक और अन्य विषय विशेषज्ञों सहित 150 से अधिक उच्च कुशल वायु योद्धा शामिल हैं, जो दुर्जेय Su-30 MKI बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों का संचालन करेंगे, साथ ही C-17 ग्लोबमास्टर और IL-78 एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग विमान भी युद्धक भूमिकाओं में होंगे।
  • यह अभ्यास भारतीय वायुसेना को भाग लेने वाले देशों के साथ बल एकीकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान की दिशा में एक अवसर प्रदान करेगा।
  • महत्व: यह अभ्यास भाग लेने वाले देशों की बड़ी दूरी पर तैनाती, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एकीकृत संचालन का समर्थन करने और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण में मजबूत विमानन संघों का निर्माण करने की क्षमता को मजबूत करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
  • भारत की पिछली भागीदारी: भारतीय वायुसेना ने पहले इस अभ्यास के 2018 और 2022 संस्करणों में भाग लिया है।

अन्य अभ्यास:

  • द्विपक्षीय:
    • पूर्व ऑस्ट्रा हिंद (सेना)
    • पूर्व ऑसिंडेक्स (नौसेना)
  • बहुपक्षीय:
    • मालाबार अभ्यास (यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं के साथ)

The PDS impact on household expenditure / घरेलू व्यय पर PDS का प्रभाव

Editorial Analysis : Syllabus : GS: 1,2 &3 : Indian Society ,Governance & Economics

Source : The Hindu


Context

  • The Household Consumption Expenditure Survey (HCES): 2022-23 examines the impact of India’s Public Distribution System (PDS) on household spending patterns.
  • It includes imputed values of free items received, providing insights into consumption diversification and poverty estimation implications based on comprehensive data.

Introduction to Public Distribution System (PDS) and National Food Security Act (NFSA)

  • The Public Distribution System (PDS) aims to ensure food security by providing subsidized foodgrains to economically vulnerable sections of society. Under the National Food Security Act (NFSA), 2013, up to 75% of the rural population and 50% of the urban population are eligible for subsidized foodgrains.
  • Foodgrains procured by the Food Corporation of India (FCI) are distributed through a network of Fair Price Shops (FPS).

Impact of PDS on Household Expenditure

  • Empirical Inquiry: The HCES: 2022-23 provides data on how households allocate resources when receiving free food items from the PDS.
  • Diversification of Consumption: It investigates whether households indeed diversify spending on items beyond food grains, such as vegetables, pulses, and proteins.

Its structural mandate:

  • Procurement and Distribution: The PDS operates through the procurement of foodgrains by the Food Corporation of India (FCI) from farmers at Minimum Support Prices (MSP). These foodgrains are then allocated to states and union territories based on their requirements and distributed to Fair Price Shops (FPS), which deliver subsidized foodgrains to eligible beneficiaries.
  • Identification and Subsidy: Beneficiaries are identified based on the Socio-Economic and Caste Census (SECC) data, classifying households into Priority Households and Antyodaya Anna Yojana (AAY) households. Under the National Food Security Act (NFSA), 2013, eligible households receive rice at ₹3 per kg, wheat at ₹2 per kg, and coarse grains at ₹1 per kg. The system aims to ensure that food security is maintained for the economically vulnerable sections of society.

Key Findings from HCES:2022-23

  • The Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2022-23 provides insights into the coverage of social welfare programs, including the Public Distribution System (PDS).
  • The survey highlights discrepancies between administrative data and survey estimates due to inclusion and exclusion errors, offering detailed characteristics of households benefiting from these programs.

Imputation of values for food and non-food items   

  • Note: Imputation of values for food and non-food items refers to the process of assigning a monetary value to items received by households for free or at a subsidised rate through social welfare programs like the Public Distribution System (PDS) in India.
  • Purpose: Imputation is done to estimate the total consumption expenditure of households more accurately. It accounts for the fact that households receive goods (such as foodgrains from PDS) without directly paying for them, thus impacting their overall consumption.
  • Details on Imputation Methodology: The National Sample Survey Office (NSSO) and other agencies use statistical methods to assign a value to these items. This involves determining the modal (most common) or percentile prices of the items received, which may vary by state and rural/urban classification.
  • Types of Items Imputed: Imputation covers both food and non-food items. In the context of the PDS, it primarily includes foodgrains but can extend to other essential commodities provided through government schemes.
  • Data Sources: Data for imputation can come from surveys like the HCES, where households report receiving these items. NSSO surveys typically provide detailed guidelines on how imputation values are derived and applied in their reports.
  • Impact on Analysis: Imputing values allows analysts to compute metrics like the Monthly Per Capita Consumption Expenditure (MPCE) accurately, reflecting the true economic status and welfare impact of households.

Implications for Poverty Estimation

  • Economic Relief for Poorer Households: By providing foodgrains at highly subsidized rates, the PDS reduces the financial burden on poorer households, allowing them to allocate their limited resources to other essential needs.
  • Enhanced Measurement of Poverty: Imputing the value of free or subsidised items received through programs like the PDS allows for a more comprehensive assessment of household consumption. Including these imputed values in poverty measurements provides a more accurate reflection of the economic well-being of households.
  • Policy Insights and Targeting: Understanding how imputed values impact poverty metrics helps policymakers in targeting social welfare programs more effectively.
  • Diversification of Diet: Access to subsidized foodgrains from the PDS allows households to free up resources, potentially enabling them to purchase a more diverse range of nutrient and protein-rich foods such as vegetables, milk, pulses, eggs, fish, and meat.

Conclusion and Policy Considerations

  • The HCES: 2022-23 underscores the critical role of PDS in improving food security and potentially enhancing overall household welfare.
  • It calls for nuanced poverty estimation discussions based on comprehensive consumption data, reflecting the impact of social welfare programs.

Poverty

Introduction

  • According to World Bank, Poverty is pronounced deprivation in well-being, and comprises many dimensions. It includes low incomes and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. Poverty also encompasses low levels of health and education, poor access to clean water and sanitation, inadequate physical security, lack of voice, and insufficient capacity and opportunity to better one’s life.
  • In India, 21.9% of the population lives below the national poverty line in 2011.

Types of Poverty: There are two main classifications of poverty:

  • Absolute Poverty: A condition where household income is below a necessary level to maintain basic living standards (food, shelter, housing). This condition makes it possible to compare between different countries and also over time. It was first introduced in 1990, the “dollar a day” poverty line measured absolute poverty by the standards of the world’s poorest countries. In October 2015, the World Bank reset it to $1.90 a day.
  • Relative Poverty: It is defined from the social perspective that is living standard compared to the economic standards of population living in surroundings. Hence it is a measure of income inequality.

Poverty Estimation in India

  • Poverty estimation in India is carried out by NITI Aayog’s task force through the calculation of poverty line based on the data captured by the National Sample Survey Office under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI).
  • Poverty line estimation in India is based on the consumption expenditure and not on the income levels.
  • Poverty is measured based on consumer expenditure surveys of the National Sample Survey Organisation. A poor household is defined as one with an expenditure level below a specific poverty line.
  • The incidence of poverty is measured by the poverty ratio, which is the ratio of the number of poor to the total population expressed as a percentage. It is also known as head-count ratio.
  • Alagh Committee (1979) determined a poverty line based on a minimum daily requirement of 2400 and 2100 calories for an adult in Rural and Urban area respectively.
  • Subsequently different committees; Lakdawala Committee (1993), Tendulkar Committee (2009), Rangarajan committee (2012) did the poverty estimation.
  • As per the Rangarajan committee report (2014), the poverty line is estimated as Monthly Per Capita Expenditure of Rs 1407 in urban areas and R. 972 in rural areas.

Causes of Poverty in India

  • Population Explosion
  • Low Agricultural Productivity
  • Inefficient Resource utilisation
  • Low Rate of Economic Development
  • Price Rise
  • Unemployment
  • Lack of Capital and Entrepreneurship
  • Social Factors
  • Colonial Exploitation
  • Climatic Factors

Poverty Alleviation Programs in India

  • Integrated Rural Development Programme (IRDP)
  • Jawahar Rozgar Yojana/Jawahar Gram Samridhi Yojana
  • Rural Housing – Indira Awaas Yojana
  • Food for Work Programme
  • National Old Age Pension Scheme (NOAPS)
  • Annapurna Scheme
  • Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY)
  • Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) 2005
  • National Rural Livelihood Mission: Aajeevika (2011)
  • National Urban Livelihood Mission
  • Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
  • Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana
  • Pradhan Mantri Gareeb Kalyan Yojana

घरेलू व्यय पर PDS का प्रभाव

Context

  • घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES): 2022-23 घरेलू खर्च पैटर्न पर भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के प्रभाव की जांच करता है।
  • इसमें प्राप्त मुफ्त वस्तुओं के अनुमानित मूल्य शामिल हैं, जो व्यापक डेटा के आधार पर उपभोग विविधीकरण और गरीबी अनुमान निहितार्थों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का परिचय

  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत, ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए पात्र हैं।
  • भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों को उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाता है।

घरेलू व्यय पर पी.डी.एस. का प्रभाव

  • अनुभवजन्य जांच: एच.सी.ई.एस.: 2022-23 इस बारे में डेटा प्रदान करता है कि पी.डी.एस. से निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करते समय परिवार किस प्रकार संसाधनों का आवंटन करते हैं।
  • उपभोग में विविधता: यह जांच करता है कि क्या परिवार वास्तव में खाद्यान्नों के अलावा सब्जियों, दालों और प्रोटीन जैसी वस्तुओं पर भी खर्च में विविधता लाते हैं।

संरचनात्मक अधिदेश:

  • खरीद और वितरण: पीडीएस भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की खरीद के माध्यम से संचालित होता है। फिर इन खाद्यान्नों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया जाता है और उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को वितरित किया जाता है, जो पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न वितरित करते हैं।
  • पहचान और सब्सिडी: लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों के आधार पर की जाती है, जिसमें परिवारों को प्राथमिकता वाले घरों और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत, पात्र परिवारों को चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है। इस प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा बनी रहे।

HCES:2022-23 से मुख्य निष्कर्ष

  • घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सहित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के कवरेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
  • सर्वेक्षण में समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों के कारण प्रशासनिक डेटा और सर्वेक्षण अनुमानों के बीच विसंगतियों को उजागर किया गया है, जो इन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले परिवारों की विस्तृत विशेषताओं की पेशकश करता है।

खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं के लिए मूल्यों का अधिरोपण

  • नोट: खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं के लिए मूल्यों का अधिरोपण भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से परिवारों द्वारा मुफ्त या रियायती दर पर प्राप्त वस्तुओं को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
  • उद्देश्य: अधिरोपण परिवारों के कुल उपभोग व्यय का अधिक सटीक अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि परिवारों को सीधे भुगतान किए बिना सामान (जैसे पीडीएस से खाद्यान्न) प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी समग्र खपत प्रभावित होती है।
  • प्रतिरूपण पद्धति पर विवरण: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और अन्य एजेंसियाँ इन वस्तुओं को मूल्य प्रदान करने के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करती हैं। इसमें प्राप्त वस्तुओं के मॉडल (सबसे आम) या प्रतिशत मूल्य निर्धारित करना शामिल है, जो राज्य और ग्रामीण/शहरी वर्गीकरण के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं।
  • प्रतिरूपण वस्तुओं के प्रकार: प्रतिरूपण में खाद्य और गैर-खाद्य दोनों तरह की वस्तुएँ शामिल हैं। पीडीएस के संदर्भ में, इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न शामिल हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अन्य आवश्यक वस्तुएँ भी शामिल हो सकती हैं।
  • डेटा स्रोत: प्रतिरूपण के लिए डेटा HCES जैसे सर्वेक्षणों से आ सकता है, जहाँ परिवार इन वस्तुओं को प्राप्त करने की रिपोर्ट करते हैं। NSSO सर्वेक्षण आमतौर पर प्रतिरूपण मूल्यों को कैसे प्राप्त किया जाता है और उनकी रिपोर्ट में कैसे लागू किया जाता है, इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।
  • विश्लेषण पर प्रभाव: प्रतिरूपण मूल्य विश्लेषकों को मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) जैसे मीट्रिक की सटीक गणना करने की अनुमति देता है, जो परिवारों की वास्तविक आर्थिक स्थिति और कल्याण प्रभाव को दर्शाता है।

गरीबी आकलन के लिए निहितार्थ

  • गरीब परिवारों के लिए आर्थिक राहत: अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करती है, जिससे उन्हें अपने सीमित संसाधनों को अन्य आवश्यक आवश्यकताओं के लिए आवंटित करने की अनुमति मिलती है।
  • गरीबी का उन्नत मापन: सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त मुफ्त या सब्सिडी वाली वस्तुओं के मूल्य को लागू करने से घरेलू उपभोग का अधिक व्यापक आकलन करने की अनुमति मिलती है। गरीबी माप में इन आरोपित मूल्यों को शामिल करने से परिवारों की आर्थिक भलाई का अधिक सटीक प्रतिबिंब मिलता है।
  • नीति अंतर्दृष्टि और लक्ष्यीकरण: यह समझना कि आरोपित मूल्य गरीबी मीट्रिक को कैसे प्रभावित करते हैं, नीति निर्माताओं को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित करने में मदद करता है।
  • आहार का विविधीकरण: सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक पहुंच परिवारों को संसाधनों को मुक्त करने की अनुमति देती है, जिससे उन्हें संभावित रूप से पोषक तत्वों और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे कि सब्जियां, दूध, दालें, अंडे, मछली और मांस की अधिक विविध रेंज खरीदने में सक्षम बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष और नीतिगत विचार

  • HCES: 2022-23 खाद्य सुरक्षा में सुधार और संभावित रूप से समग्र घरेलू कल्याण को बढ़ाने में PDS की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
  • यह व्यापक उपभोग डेटा के आधार पर सूक्ष्म गरीबी अनुमान चर्चाओं की मांग करता है, जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव को दर्शाता है।

गरीबी

परिचय

  • विश्व बैंक के अनुसार, गरीबी कल्याण में स्पष्ट अभाव है, और इसमें कई आयाम शामिल हैं। इसमें कम आय और गरिमा के साथ जीवित रहने के लिए आवश्यक बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में असमर्थता शामिल है। गरीबी में स्वास्थ्य और शिक्षा का निम्न स्तर, स्वच्छ जल और स्वच्छता तक खराब पहुँच, अपर्याप्त शारीरिक सुरक्षा, आवाज़ की कमी और किसी के जीवन को बेहतर बनाने की अपर्याप्त क्षमता और अवसर भी शामिल हैं।
  • भारत में, 2011 में 9% आबादी राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

गरीबी के प्रकार: गरीबी के दो मुख्य वर्गीकरण हैं:

  • पूर्ण गरीबी: एक ऐसी स्थिति जिसमें घरेलू आय बुनियादी जीवन स्तर (भोजन, आश्रय, आवास) को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे होती है। यह स्थिति विभिन्न देशों के बीच और समय के साथ तुलना करना संभव बनाती है। इसे पहली बार 1990 में पेश किया गया था, “एक दिन में एक डॉलर” गरीबी रेखा ने दुनिया के सबसे गरीब देशों के मानकों के अनुसार पूर्ण गरीबी को मापा। अक्टूबर 2015 में, विश्व बैंक ने इसे $1.90 प्रति दिन पर रीसेट कर दिया।
  • सापेक्ष गरीबी: इसे सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जाता है जो कि आसपास रहने वाली आबादी के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर है। इसलिए यह आय असमानता का एक उपाय है।

भारत में गरीबी का आकलन

  • भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा एकत्र किए गए डेटा के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है।
  • भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आय के स्तर पर नहीं बल्कि उपभोग व्यय पर आधारित है।
  • गरीबी को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर मापा जाता है। एक गरीब परिवार को एक विशिष्ट गरीबी रेखा से नीचे के व्यय स्तर वाले परिवार के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  • गरीबी की घटना को गरीबी अनुपात से मापा जाता है, जो कि प्रतिशत के रूप में व्यक्त कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या का अनुपात है। इसे हेड-काउंट अनुपात के रूप में भी जाना जाता है।
  • अलघ समिति (1979) ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक वयस्क के लिए क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा निर्धारित की।
  • इसके बाद विभिन्न समितियों; लकड़वाला समिति (1993), तेंदुलकर समिति (2009), रंगराजन समिति (2012) ने गरीबी का आकलन किया। रंगराजन समिति की रिपोर्ट (2014) के अनुसार, गरीबी रेखा का अनुमान शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में लगाया गया है।

भारत में गरीबी के कारण

  • जनसंख्या विस्फोट
  • कम कृषि उत्पादकता
  • अकुशल संसाधन उपयोग
  • आर्थिक विकास की कम दर
  • मूल्य वृद्धि
  • बेरोज़गारी
  • पूंजी और उद्यमिता की कमी
  • सामाजिक कारक
  • औपनिवेशिक शोषण
  • जलवायु कारक

भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

  • एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)
  • जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना
  • ग्रामीण आवास – इंदिरा आवास योजना
  • काम के बदले अनाज कार्यक्रम
  • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)
  • अन्नपूर्णा योजना
  • सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) 2005
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: आजीविका (2011)
  • राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
  • प्रधानमंत्री जन धन योजना
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

The Ganga River System [Mapping] /  गंगा नदी प्रणाली [मानचित्र]


Origin          Gangotri Glacier
Length 2,525 km
Catchment Area            8.61 lakh sq. km

 Tributaries of Ganga

Numerous tributaries join Ganga, both on the left and the right. Most of them have their origins in the Himalayan Mountains, although some originate from the Peninsular Plateau.

Left bank tributaries of Ganga

Left bank tributaries of Ganga include Ramganga, Gomati, Ghaghra, Gandak, Kosi and Mahananda.

  1. Ramganga

Origin Garhwal district of Uttarakhand
Length 596 km
Flow – Ramganga rises in the Garhwal district of Uttarakhand and enters Ganga plain near Kalagarh.
– It finally joins Ganga at Kannauj.

 2. Gomati

Origin Northern UP
Flow After entering the Ganga plains, it passes through Lucknow and finally meets Ganga.
  1. Ghaghra

Origin Near Gurla Mandata peak (south of Mansarovar Lake) in Tibet
Length 1080 km
Flow – It originates in Tibet. Then it flows through Nepal, where it is known as Karnali.
– After entering the plains, it is joined by important tributaries like Sarda, Sarju and Rapti. Ayodhya is located on the banks of river Sarju.
– It finally meets Ganga in the Chhapra district of Bihar. 
– The river has a high flood frequency and has shifted its course several times.

 4. Gandak

Origin Near Tibet-Nepal Border.
Length 435 km
Flow – It originates near the Tibet-Nepal border and receives water from a large number of tributaries in Nepal like Kali Gandak, Bari, Trishuli etc. 
– It finally enters the plains and joins Ganga at Hajipur (near Patna) in Bihar.
  1. Kosi

Origin Tibet
Length 730 km
Flow – Kosi originates in Tibet as Sapta Kosi (i.e. made up of 7 streams in Tibet).
– Gradually, tributaries join and are reduced to 3 streams in Nepal, known as Triveni.
– These three streams merge & known as Kosi when it enters India.
– It enters into the plain region just when it enters India, carrying a lot of sediments & has a large volume of water. Due to sediments, the depth of the basin becomes shallow and the river becomes sluggish, making the braided river channel which shift its course frequently. Due to this, it results in frequent devastated floods and the river is known as the ‘Sorrow of Bihar‘.
– But it has been tamed since 1962 by constructing embankments on its rivers.

 6. Mahananda

Origin Darjeeling Hills
Flow After entering the plains, it joins the Ganga as its last left bank tributary.

गंगा नदी प्रणाली [मानचित्र]

उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर
लंबाई 2,525 किमी
जलग्रहण क्षेत्र 8.61 लाख वर्ग किमी

 गंगा की सहायक नदियाँ

गंगा में बायीं और दायीं ओर से कई सहायक नदियाँ मिलती हैं। उनमें से अधिकांश का उद्गम हिमालय पर्वत से होता है, हालाँकि कुछ प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं।

गंगा की बायीं तटवर्ती सहायक नदियाँ

गंगा की बायीं तटवर्ती सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा शामिल हैं।

  1. Ramganga
उत्पत्ति उत्तराखंड का गढ़वाल जिला
लंबाई 596 किमी
प्रवाह – रामगंगा उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से निकलती है और कालागढ़ के पास गंगा के मैदान में प्रवेश करती है।

 2.  Gomati

उत्पत्ति उत्तरी उत्तर प्रदेश
प्रवाह गंगा के मैदानों में प्रवेश करने के बाद, यह लखनऊ से होकर गुजरती है और अंत में गंगा से मिलती है।
  1. Ghaghra
उत्पत्ति तिब्बत में गुरला मंदाता चोटी (मानसरोवर झील के दक्षिण में) के पास
लंबाई 1080 किमी
प्रवाह – यह तिब्बत में निकलती है। फिर यह नेपाल से होकर बहती है, जहाँ इसे करनाली के नाम से जाना जाता है।– मैदानी इलाकों में प्रवेश करने के बाद, यह सरदा, सरजू और राप्ती जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियों से जुड़ती है। अयोध्या सरजू नदी के तट पर स्थित है।

– यह अंततः बिहार के छपरा जिले में गंगा से मिलती है।

– नदी में बाढ़ की आवृत्ति बहुत अधिक है और इसने कई बार अपना मार्ग बदला है।

 4. Gandak

उत्पत्ति तिब्बत-नेपाल सीमा के पास।
लंबाई 435 किमी
प्रवाह – यह तिब्बत-नेपाल सीमा के पास से निकलती है और नेपाल में काली गंडक, बारी, त्रिशूली आदि जैसी कई सहायक नदियों से पानी प्राप्त करती है।– यह अंततः मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और बिहार में हाजीपुर (पटना के पास) में गंगा में मिल जाती है।
  1. Kosi
उत्पत्ति तिब्बत
लंबाई 730 किमी
प्रवाह – कोसी तिब्बत में सप्त कोसी के नाम से निकलती है (यानी तिब्बत में 7 धाराओं से मिलकर बनी है)।– धीरे-धीरे, सहायक नदियाँ इसमें मिलती हैं और नेपाल में 3 धाराओं में सिमट जाती हैं, जिन्हें त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है।

– ये तीनों धाराएँ भारत में प्रवेश करने पर आपस में मिल जाती हैं और कोसी के नाम से जानी जाती हैं।

– यह भारत में प्रवेश करते ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, अपने साथ बहुत सारा तलछट और पानी की मात्रा लेकर आती है। तलछट के कारण बेसिन की गहराई उथली हो जाती है और नदी सुस्त हो जाती है, जिससे नदी का चैनल बन जाता है जो बार-बार अपना रास्ता बदलता है। इसके कारण, यह अक्सर विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है और नदी को ‘बिहार का शोक’ कहा जाता है।

– लेकिन 1962 से इसकी नदियों पर तटबंध बनाकर इसे नियंत्रित किया जा रहा है।

 6. Mahananda

उत्पत्ति दार्जिलिंग हिल्स
प्रवाह मैदानी इलाकों में प्रवेश करने के बाद, यह गंगा में अंतिम बाएं किनारे की सहायक नदी के रूप में मिलती है।