CURRENT AFFAIRS – 11/11/2024
- CURRENT AFFAIRS – 11/11/2024
- France evaluating India’s Pinaka rocket system for its use /फ्रांस भारत की पिनाका रॉकेट प्रणाली का उपयोग के लिए मूल्यांकन कर रहा है
- Gluten: animator of the dough /ग्लूटेन: आटे का एनिमेटर
- Declining health spending risks SDG goals /स्वास्थ्य व्यय में कमी से एसडीजी लक्ष्य खतरे में पड़ रहे हैं
- On improving wind energy generation /पवन ऊर्जा उत्पादन में सुधार पर
- How do lightning rods prevent lightning strikes from reaching people? /बिजली की छड़ें बिजली के हमलों को लोगों तक पहुँचने से कैसे रोकती हैं?
- States and the Centre’s fetter of ‘net borrowing ceiling’ /राज्य और केंद्र की ‘शुद्ध उधार सीमा’ की बेड़ियाँ
CURRENT AFFAIRS – 11/11/2024
France evaluating India’s Pinaka rocket system for its use /फ्रांस भारत की पिनाका रॉकेट प्रणाली का उपयोग के लिए मूल्यांकन कर रहा है
Syllabus : Prelims Facts
Source : The Hindu
France is considering India’s Pinaka multi-barrel rocket launcher system as part of its military upgrade, evaluating it alongside other global systems.
- This reflects deepening India-France defence ties, with expanded cooperation across land, air, and naval forces.
Pinaka Multi-Barrel Rocket Launch (MBRL) System
- Developed by: Defence Research and Development Organisation (DRDO) of India.
- Purpose: Provides the Indian Army with a rapid-fire, multi-target engagement capability.
- Configuration: The system comprises a multi-barrel rocket launcher capable of firing 12 rockets in 44 seconds.
Operational Range:
- Pinaka Mk1: 38 km range.
- Pinaka Mk2 (Extended Range): Under final trials; range of up to 75 km.
- Future Variants: Expected to reach ranges of 120 km and potentially up to 300 km.
- Ammunition Compatibility: Can fire various types of warheads, making it versatile for different mission profiles.
- International Interest: Armenia is the first export customer; France is considering it among other options.
- Key Features: Enhanced accuracy with a guidance kit, ability to engage multiple targets, and adaptability for diverse battlefield requirements.
- Strategic Importance: Strengthens India’s self-reliance in defence technology under the ‘Aatmanirbhar Bharat’ initiative.
फ्रांस भारत की पिनाका रॉकेट प्रणाली का उपयोग के लिए मूल्यांकन कर रहा है
फ्रांस भारत के पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को अपने सैन्य उन्नयन के हिस्से के रूप में विचार कर रहा है, तथा अन्य वैश्विक प्रणालियों के साथ इसका मूल्यांकन कर रहा है।
- यह भारत-फ्रांस रक्षा संबंधों को गहराता हुआ दर्शाता है, जिसमें भूमि, वायु और नौसेना बलों में विस्तारित सहयोग शामिल है।
पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्च (MBRL) सिस्टम
- भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित।
- उद्देश्य: भारतीय सेना को तीव्र-फायर, बहु-लक्ष्य सगाई क्षमता प्रदान करता है।
- कॉन्फ़िगरेशन: सिस्टम में एक मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर शामिल है जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है।
ऑपरेशनल रेंज:
- पिनाका Mk1: 38 किमी रेंज।
- पिनाका Mk2 (विस्तारित रेंज): अंतिम परीक्षणों के तहत; 75 किमी तक की रेंज।
- भविष्य के वेरिएंट: 120 किमी और संभावित रूप से 300 किमी तक की रेंज तक पहुँचने की उम्मीद है।
- गोला-बारूद अनुकूलता: विभिन्न प्रकार के वारहेड को फायर कर सकता है, जो इसे विभिन्न मिशन प्रोफाइल के लिए बहुमुखी बनाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय हित: आर्मेनिया पहला निर्यात ग्राहक है; फ्रांस अन्य विकल्पों के साथ इस पर भी विचार कर रहा है।
- मुख्य विशेषताएं: मार्गदर्शन किट के साथ बढ़ी हुई सटीकता, कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता और विविध युद्धक्षेत्र आवश्यकताओं के लिए अनुकूलनशीलता।
- रणनीतिक महत्व: ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है।
Gluten: animator of the dough /ग्लूटेन: आटे का एनिमेटर
Syllabus : Prelims Fact
Source : The Hindu
Gluten is a protein complex found in grains like wheat, barley, and rye that gives dough its elasticity.However, for people with coeliac disease, gluten triggers severe autoimmune reactions, and a strict gluten-free diet is required to manage symptoms.
What is Gluten?
- Gluten is a protein network found in cereal grains, particularly barley, wheat, and rye.
- It forms when proteins gliadins and glutenins combine with water, creating an elastic structure.
Role in Food
- Gluten gives dough its elasticity and chewy texture, allowing it to rise during baking.
- Due to these properties, it is widely used in the food industry to enhance texture and volume.
Gluten and Health Concerns
- Gluten is difficult to break down completely, as protease enzymes struggle to digest it.
- When undigested gluten reaches the small intestine, it can lead to gastrointestinal issues.
Coeliac Disease
- Coeliac disease is an autoimmune disorder affecting around 2% of people; it’s triggered by gluten.
- Symptoms include severe diarrhoea and anaemia, though other symptoms may appear.
- Diagnosis involves blood tests, endoscopy, or genetic testing, but delays and misdiagnoses are common.
Treatment
- Currently, a strict gluten-free diet is the only effective treatment for coeliac disease.
ग्लूटेन: आटे का एनिमेटर
ग्लूटेन एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो गेहूं, जौ और राई जैसे अनाज में पाया जाता है जो आटे को उसकी लोच देता है। हालाँकि, सीलिएक रोग वाले लोगों के लिए, ग्लूटेन गंभीर ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर करता है, और लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए सख्त ग्लूटेन-मुक्त आहार की आवश्यकता होती है।
ग्लूटेन क्या है?
- ग्लूटेन एक प्रोटीन नेटवर्क है जो अनाज के दानों, विशेष रूप से जौ, गेहूं और राई में पाया जाता है।
- यह तब बनता है जब प्रोटीन ग्लियाडिन और ग्लूटेनिन पानी के साथ मिलकर एक लोचदार संरचना बनाते हैं।
भोजन में भूमिका
- ग्लूटेन आटे को उसकी लोच और चबाने योग्य बनावट देता है, जिससे यह बेकिंग के दौरान ऊपर उठता है।
- इन गुणों के कारण, इसका उपयोग खाद्य उद्योग में बनावट और मात्रा बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।
ग्लूटेन और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ
- ग्लूटेन को पूरी तरह से तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि प्रोटीज एंजाइम इसे पचाने के लिए संघर्ष करते हैं।
- जब अपचित ग्लूटेन छोटी आंत में पहुँचता है, तो यह जठरांत्र संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकता है।
सीलिएक रोग
- सीलिएक रोग एक ऑटोइम्यून विकार है जो लगभग 2% लोगों को प्रभावित करता है; यह ग्लूटेन से ट्रिगर होता है।
- लक्षणों में गंभीर दस्त और एनीमिया शामिल हैं, हालांकि अन्य लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। निदान में रक्त परीक्षण, एंडोस्कोपी या आनुवंशिक परीक्षण शामिल हैं, लेकिन देरी और गलत निदान आम हैं। उपचार वर्तमान में, एक सख्त ग्लूटेन-मुक्त आहार सीलिएक रोग के लिए एकमात्र प्रभावी उपचार है।
Declining health spending risks SDG goals /स्वास्थ्य व्यय में कमी से एसडीजी लक्ष्य खतरे में पड़ रहे हैं
Syllabus : GS 2 : Social Justice
Source : The Hindu
Recent trends in government health spending across low-income and lower middle-income countries (LICs and LMICs) show a decline in health funding, particularly after the pandemic.
- A World Bank report highlights this worrying shift, which challenges the progress toward Sustainable Development Goals (SDGs) for health.India is also affected by these trends.
Study Overview:
- A World Bank study examines government health spending in 63 low-income countries (LICs) and lower middle-income countries (LMICs) between 2019 and 2023.
- It compares post-pandemic trends with pre-pandemic data from 2015 to 2019, focusing on the implications for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) related to health by 2030.
- The study reveals a concerning decline in health spending per capita in these countries, particularly as the deadline for SDGs approaches.
Pandemic Spending Surge and Subsequent Decline:
- There was an initial surge in government health spending during the pandemic in 2020.
- However, this spike was followed by a steady decline in health expenditures after the peak pandemic years.
- The reduction in health spending is now more permanent, reversing the pre-pandemic trend where health had gained a greater share in national budgets.
- This decline poses risks to achieving health-related SDG targets, especially in LICs and LMICs.
Modest Growth in Health Spending:
- From 2019 to 2023, government health spending per capita grew modestly.The average annual growth rate of health spending per capita was just 0.4% in low-income countries (LICs) and 0.9% in lower middle-income countries (LMICs) .
- This growth rate is significantly lower than the pre-pandemic period, where LICs saw a 4.2% growth and LMICs saw 2.4% growth from 2015 to 2019.
- The slowdown in health spending growth highlights the increasing strain on public health systems in these countries.
Declining Share of Health in Government Budgets:
- As general government expenditure grew faster than health spending, the share of government budgets allocated to health has decreased.
- In LICs, health spending as a share of total government expenditure dropped to 5.6% in 2023, a notable decline from its pandemic peak.
- LMICs saw a similar trend, with health spending as a share of the budget declining to 6.5% in 2023.
- These reductions reflect challenges in maintaining adequate funding for health while general government budgets remain largely stagnant or show modest growth.
Challenges Faced by LICs and LMICs:
- The decline in health spending per capita is particularly pronounced in LICs, where health funding has historically been low and highly dependent on external aid.
- In LMICs, while the decline is less severe, it still presents significant challenges in sustaining health improvements.
- Projections indicate that many countries, including India, are likely to experience further budget contractions from 2023 to 2029, which may require difficult trade-offs in funding priorities.
India’s Declining Health Spending:
- India is among the LMICs where government health spending has significantly decreased since its pandemic peak.
- Health’s share in the Indian budget dropped from over 2% during the pandemic to around 1.75–1.85% in subsequent years.
- This decline underscores the challenges India faces in maintaining its health budget allocation, particularly as the country grapples with increasing healthcare demands
स्वास्थ्य व्यय में कमी से एसडीजी लक्ष्य खतरे में पड़ रहे हैं
निम्न आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों (एलआईसी और एलएमआईसी) में सरकारी स्वास्थ्य व्यय में हाल के रुझान स्वास्थ्य निधि में गिरावट दिखाते हैं, खासकर महामारी के बाद।
- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट इस चिंताजनक बदलाव को उजागर करती है, जो स्वास्थ्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में प्रगति को चुनौती देती है। भारत भी इन प्रवृत्तियों से प्रभावित है।
अध्ययन अवलोकन:
- विश्व बैंक के एक अध्ययन में 2019 और 2023 के बीच 63 निम्न आय वाले देशों (एलआईसी) और निम्न मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की जांच की गई है।
- यह 2015 से 2019 तक महामारी से पहले के आंकड़ों के साथ महामारी के बाद के रुझानों की तुलना करता है, जो 2030 तक स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- अध्ययन इन देशों में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च में चिंताजनक गिरावट को दर्शाता है, खासकर जब एसडीजी की समय सीमा करीब आ रही है।
महामारी के दौरान खर्च में उछाल और उसके बाद गिरावट:
- 2020 में महामारी के दौरान सरकारी स्वास्थ्य खर्च में शुरुआती उछाल आया था।
- हालाँकि, इस उछाल के बाद महामारी के चरम वर्षों के बाद स्वास्थ्य व्यय में लगातार गिरावट आई।
- स्वास्थ्य खर्च में कमी अब अधिक स्थायी है, जो महामारी से पहले के रुझान को उलट देती है, जहाँ स्वास्थ्य को राष्ट्रीय बजट में अधिक हिस्सा मिला था।
- यह गिरावट स्वास्थ्य संबंधी SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम पैदा करती है, खासकर LIC और LMIC में।
स्वास्थ्य खर्च में मामूली वृद्धि:
- 2019 से 2023 तक, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में मामूली वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च की औसत वार्षिक वृद्धि दर निम्न-आय वाले देशों (LIC) में केवल 4% और निम्न मध्यम-आय वाले देशों (LMIC) में 0.9% थी।
- यह वृद्धि दर महामारी-पूर्व अवधि की तुलना में काफी कम है, जहाँ 2015 से 2019 तक LIC में 2% की वृद्धि देखी गई और LMIC में 2.4% की वृद्धि देखी गई।
- स्वास्थ्य व्यय वृद्धि में मंदी इन देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों पर बढ़ते दबाव को उजागर करती है।
सरकारी बजट में स्वास्थ्य का घटता हिस्सा:
- चूँकि सामान्य सरकारी व्यय स्वास्थ्य व्यय की तुलना में तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए आवंटित सरकारी बजट का हिस्सा कम हो गया है।
- LIC में, कुल सरकारी व्यय के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य व्यय 2023 में 6% तक गिर गया, जो महामारी के चरम से उल्लेखनीय गिरावट है।
- LMIC में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें बजट के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य व्यय 2023 में घटकर 5% रह गया।
- ये कटौती स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त धन बनाए रखने में चुनौतियों को दर्शाती है, जबकि सामान्य सरकारी बजट काफी हद तक स्थिर रहते हैं या मामूली वृद्धि दिखाते हैं।
एलआईसी और एलएमआईसी के सामने आने वाली चुनौतियाँ:
- प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय में गिरावट एलआईसी में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहाँ स्वास्थ्य वित्तपोषण ऐतिहासिक रूप से कम रहा है और बाहरी सहायता पर अत्यधिक निर्भर रहा है।
- एलएमआईसी में, जबकि गिरावट कम गंभीर है, यह अभी भी स्वास्थ्य सुधारों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- अनुमानों से संकेत मिलता है कि भारत सहित कई देशों में 2023 से 2029 तक बजट में और कमी आने की संभावना है, जिसके लिए वित्तपोषण प्राथमिकताओं में कठिन समझौता करना पड़ सकता है।
भारत का घटता स्वास्थ्य व्यय:
- भारत उन एलएमआईसी में से है जहाँ महामारी के चरम के बाद से सरकारी स्वास्थ्य व्यय में काफी कमी आई है।
- भारतीय बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा महामारी के दौरान 2% से अधिक से गिरकर बाद के वर्षों में लगभग 75-1.85% हो गया।
- यह गिरावट भारत के स्वास्थ्य बजट आवंटन को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है, खासकर जब देश बढ़ती स्वास्थ्य सेवा माँगों से जूझ रहा है।
On improving wind energy generation /पवन ऊर्जा उत्पादन में सुधार पर
Syllabus : GS 3 : Indian Economy
Source : The Hindu
India has substantial wind energy potential, yet a significant portion remains untapped.
- Recent policies aim to encourage repowering of outdated wind turbines to improve efficiency.
- However, challenges in land availability, infrastructure, and financial incentives persist, hindering the full realisation of the country’s wind energy potential.
Maintenance, Repowering, and Refurbishment of Wind Turbines
- Wind turbines with capacities under 2 MW or more than 15 years old can undergo repowering (full replacement) or refurbishment, which may involve upgrading turbine height, blades, and gearboxes to increase energy output.
- Repowering also extends to individual or groups of wind mills, allowing older units to generate more power efficiently.
- Life extension involves safety upgrades to extend the operational life of existing turbines.
Wind Energy Capacity and Potential in India
- India has substantial wind power potential, estimated at 1,163.86 GW at 150 metres above ground level, as reported by the National Institute of Wind Energy (NIWE).
- India ranks fourth globally in installed wind energy capacity, reflecting its prominence in renewable energy production.
- With turbines typically installed at 120 metres, the country’s potential is currently at 695.51 GW.
- Leading states are Gujarat, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, and Andhra Pradesh contributing significantly to installed capacity.
- However, only about 6.5% of this potential is presently utilized, highlighting the scope for expansion in wind energy usage.
National Policy on Repowering Wind Projects
- The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) introduced its first policy on wind project repowering in 2016, with an updated “National Repowering & Life Extension Policy” released in 2023 after consultations with stakeholders.
- According to NIWE estimates, turbines under 2 MW capacity offer a repowering potential of approximately 25.4 GW.
- Despite the policy framework, wind energy producers often encounter limitations on the ground, which affect the practical implementation of repowering projects.
Challenges and Constraints in Repowering
- Wind energy sites established in the 1980s have turbines of smaller capacities, under one MW, set up with spacing and infrastructure designed according to older technology.
- New turbines, such as the 2 MW models at 120 metres high that require 3.5 acres of land, or the 2.5 MW models requiring five acres, pose land and spacing challenges.
- Infrastructure updates, like transmission capacity and energy evacuation facilities, have not kept pace with generation capabilities, impeding effective utilisation of wind potential.
- A delayed infrastructure project involving sub-stations at high-potential wind sites, sanctioned years ago, exemplifies these hurdles.
Policy and Financial Viability Concerns
- Policy challenges include the lack of a banking facility for energy generated from repowered turbines, impacting the financial feasibility of repowering projects.
- For wind energy producers, financial incentives and policy support remain critical for the viability of repowering, which could contribute significantly to overall energy output during peak seasons.
पवन ऊर्जा उत्पादन में सुधार पर
भारत में पवन ऊर्जा की पर्याप्त संभावना है, फिर भी इसका एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त है।
- हाल की नीतियों का उद्देश्य दक्षता में सुधार के लिए पुरानी पवन टर्बाइनों को पुनः शक्ति प्रदान करना है।
- हालांकि, भूमि की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे और वित्तीय प्रोत्साहनों में चुनौतियां बनी हुई हैं, जो देश की पवन ऊर्जा क्षमता के पूर्ण एहसास में बाधा डाल रही हैं।
पवन टर्बाइनों का रखरखाव, पुनः शक्ति प्रदान करना और नवीनीकरण
- 2 मेगावाट से कम क्षमता वाले या 15 साल से अधिक पुराने पवन टर्बाइनों को पुनः शक्ति प्रदान करना (पूर्ण प्रतिस्थापन) या नवीनीकरण किया जा सकता है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए टर्बाइन की ऊंचाई, ब्लेड और गियरबॉक्स को अपग्रेड करना शामिल हो सकता है।
- पुनः शक्ति प्रदान करना व्यक्तिगत या पवन चक्कियों के समूहों तक भी विस्तारित होता है, जिससे पुरानी इकाइयाँ अधिक कुशलता से बिजली उत्पन्न कर सकती हैं।
- जीवन विस्तार में मौजूदा टर्बाइनों के परिचालन जीवन को बढ़ाने के लिए सुरक्षा उन्नयन शामिल है।
भारत में पवन ऊर्जा क्षमता और संभावना
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पवन ऊर्जा की पर्याप्त क्षमता है, जो ज़मीन से 150 मीटर ऊपर 1,163.86 गीगावाट होने का अनुमान है।
- भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, जो अक्षय ऊर्जा उत्पादन में इसकी प्रमुखता को दर्शाता है।
- आमतौर पर 120 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित टर्बाइनों के साथ, देश की क्षमता वर्तमान में 51 गीगावाट है।
- गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य हैं जो स्थापित क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
- हालाँकि, वर्तमान में इस क्षमता का केवल 5% ही उपयोग किया जा रहा है, जो पवन ऊर्जा उपयोग में विस्तार की गुंजाइश को दर्शाता है।
पवन परियोजनाओं को पुनः सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय नीति
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 2016 में पवन परियोजना पुनः सशक्तीकरण पर अपनी पहली नीति पेश की, हितधारकों के साथ परामर्श के बाद 2023 में एक अद्यतन “राष्ट्रीय पुनः सशक्तीकरण और जीवन विस्तार नीति” जारी की गई।
- NIWE के अनुमान के अनुसार, 2 मेगावाट क्षमता से कम क्षमता वाले टर्बाइन लगभग 4 गीगावाट की पुनर्शक्ति क्षमता प्रदान करते हैं।
- नीतिगत ढांचे के बावजूद, पवन ऊर्जा उत्पादकों को अक्सर जमीनी स्तर पर सीमाओं का सामना करना पड़ता है, जो पुनर्शक्ति परियोजनाओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन को प्रभावित करते हैं।
पुनर्शक्ति में चुनौतियाँ और बाधाएँ
- 1980 के दशक में स्थापित पवन ऊर्जा स्थलों में एक मेगावाट से कम क्षमता वाले टर्बाइन हैं, जिन्हें पुरानी तकनीक के अनुसार डिज़ाइन किए गए स्पेसिंग और बुनियादी ढाँचे के साथ स्थापित किया गया है।
- 120 मीटर ऊँचे 2 मेगावाट मॉडल जैसे नए टर्बाइन, जिनके लिए 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, या 2.5 मेगावाट मॉडल, जिनके लिए पाँच एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, भूमि और स्पेसिंग की चुनौतियाँ पेश करते हैं।
- ट्रांसमिशन क्षमता और ऊर्जा निकासी सुविधाओं जैसे बुनियादी ढाँचे के अपडेट, उत्पादन क्षमताओं के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं, जिससे पवन क्षमता का प्रभावी उपयोग बाधित हो रहा है।
- वर्षों पहले स्वीकृत उच्च क्षमता वाले पवन स्थलों पर सब-स्टेशनों से जुड़ी एक विलंबित बुनियादी ढाँचा परियोजना इन बाधाओं का उदाहरण है।
नीतिगत और वित्तीय व्यवहार्यता संबंधी चिंताएँ
- नीतिगत चुनौतियों में पुनर्संचालित टर्बाइनों से उत्पन्न ऊर्जा के लिए बैंकिंग सुविधा का अभाव शामिल है, जो पुनर्संचालित परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को प्रभावित करता है।
- पवन ऊर्जा उत्पादकों के लिए, पुनर्संचालित टर्बाइनों की व्यवहार्यता के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन महत्वपूर्ण बना हुआ है, जो पीक सीजन के दौरान समग्र ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
How do lightning rods prevent lightning strikes from reaching people? /बिजली की छड़ें बिजली के हमलों को लोगों तक पहुँचने से कैसे रोकती हैं?
Syllabus : Prelims Facts
Source : The Hindu
Climate change is increasing the frequency and severity of lightning strikes globally, with significant fatalities reported, particularly in India.
- Lightning rods are essential in preventing strikes by directing them safely to the ground, but their effectiveness depends on proper installation and maintenance.
What is Lightning?
- Lightning is an electrical discharge between charged particles in a cloud and the ground.
- Air, an electrical insulator, breaks down under high voltage, allowing current to flow.
- Lightning strikes occur when electrical charges build up in a cloud beyond the air’s resistance.
What is a Lightning Rod?
- A lightning rod is an electrical conductor installed on building tops to divert lightning strikes.
- Lightning prefers the path of least resistance, and the rod’s pointed shape creates a stronger electric field, ionising the air and offering a route for the current to flow.
Where Does the Current Go?
- The lightning rod is connected to a wire leading to the ground, where the electric charges dissipate.
- This process uses the earth as an infinite source of lower electric potential.
Can Lightning Evade a Lightning Rod?
- Lightning can bypass a rod if it’s poorly installed, improperly grounded, or damaged.
- Multiple thunderstorms, faulty design, or a strike targeting a nearby structure can also cause evasion.
Essentials of Lightning Rods
- The rod and its components are designed to carry lightning safely to the ground.
- Proper installation with well-maintained wires and grounding is essential to avoid accidents.
बिजली की छड़ें बिजली के हमलों को लोगों तक पहुँचने से कैसे रोकती हैं?
जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में बिजली गिरने की आवृत्ति और गंभीरता बढ़ रही है, खास तौर पर भारत में इससे होने वाली मौतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- बिजली की छड़ें उन्हें सुरक्षित रूप से जमीन पर निर्देशित करके बिजली गिरने से रोकने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता उचित स्थापना और रखरखाव पर निर्भर करती है।
बिजली क्या है?
- बिजली बादल और जमीन में आवेशित कणों के बीच एक विद्युत निर्वहन है।
- हवा, एक विद्युत इन्सुलेटर, उच्च वोल्टेज के तहत टूट जाती है, जिससे करंट प्रवाहित होता है।
- बिजली तब गिरती है जब बिजली के आवेश हवा के प्रतिरोध से परे बादल में जमा हो जाते हैं।
बिजली की छड़ क्या है?
- बिजली की छड़ एक विद्युत कंडक्टर है जिसे बिजली के हमलों को मोड़ने के लिए इमारत की छतों पर लगाया जाता है।
- बिजली कम से कम प्रतिरोध वाले मार्ग को पसंद करती है, और छड़ का नुकीला आकार एक मजबूत विद्युत क्षेत्र बनाता है, हवा को आयनित करता है और करंट को प्रवाहित करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है।
करंट कहां जाता है?
- बिजली की छड़ जमीन की ओर जाने वाले तार से जुड़ी होती है, जहां विद्युत आवेश नष्ट हो जाते हैं।
- यह प्रक्रिया पृथ्वी को कम विद्युत क्षमता के अनंत स्रोत के रूप में उपयोग करती है।
क्या बिजली बिजली की छड़ से बच सकती है?
- अगर बिजली की छड़ को ठीक से स्थापित नहीं किया गया है, ठीक से जमीन पर नहीं लगाया गया है या क्षतिग्रस्त है, तो बिजली की छड़ को बायपास किया जा सकता है।
- बार-बार गरज के साथ बारिश, दोषपूर्ण डिजाइन या पास की संरचना को निशाना बनाकर की गई हड़ताल भी बिजली की छड़ को बायपास कर सकती है।
लाइटनिंग रॉड की अनिवार्यताएँ
- रॉड और उसके घटकों को बिजली को सुरक्षित रूप से जमीन पर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- दुर्घटनाओं से बचने के लिए अच्छी तरह से बनाए गए तारों और ग्राउंडिंग के साथ उचित स्थापना आवश्यक है।
States and the Centre’s fetter of ‘net borrowing ceiling’ /राज्य और केंद्र की ‘शुद्ध उधार सीमा’ की बेड़ियाँ
Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : Indian Polity – Federal Structure
Source : The Hindu
Context :
- In 2023, the central government imposed a borrowing cap on Kerala, restricting its financial autonomy and sparking a constitutional debate on Article 293.
- Article 293 governs state borrowing powers.
- Kerala challenged this cap, arguing it limits the state’s fiscal independence.
- The Supreme Court has referred the issue to a Constitutional Bench.
Overview of the Net Borrowing Ceiling on Kerala
- In 2023, the central government imposed a Net Borrowing Ceiling (NBC) on Kerala, capping the state’s borrowing at 3% of its projected Gross State Domestic Product (GSDP) for FY2023-24.
- This NBC includes all forms of borrowing, such as open market loans, loans from financial institutions, and public account liabilities, extending to certain borrowings by state-owned enterprises to prevent circumvention of the limit.
- The ceiling has constrained Kerala’s financial capacity, restricting developmental and welfare investments, and has led to political and legal controversies over state fiscal autonomy.
Kerala’s Legal Challenge and Article 293 Interpretation
- Kerala challenged the NBC in the Supreme Court, claiming that it infringes upon the state’s executive power under Article 293, which allows states to borrow on the security of their Consolidated Fund.
- Article 293 empowers states to borrow domestically, and the state argued that the Centre’s restrictions on this ability infringes on their constitutionally guaranteed fiscal autonomy.
- This is the first case where Article 293 is being interpreted by the Court, raising significant questions about state financial independence.
Borrowing Powers under the Constitution
- Chapter II of Part XII of the Indian Constitution outlines the borrowing powers of the Centre and states.
- Article 292: Empowers the Centre to borrow on the security of the Consolidated Fund of India.
- Article 293: Grants states the authority to borrow within India on their Consolidated Fund’s security.
- Article 293(3): If a state has outstanding loans from the Centre, it requires the Centre’s consent for new borrowing, and the Centre can attach conditions to this consent.
- This provision was inspired by Section 163 of the Government of India Act, 1935, but lacks the clause preventing arbitrary delays or conditions that existed in the original Act.
Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003
- The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 was implemented to manage financial discipline, aiming for the elimination of revenue and fiscal deficits.
- The Act set a target for the Centre to maintain its fiscal deficit at 3% of GDP.
- The FRBM Amendment Act, 2018 established that the Centre’s fiscal deficit must not exceed 3% of GDP, and total public debt should stay below 60% of GDP by FY2025-26.
- The Centre’s enforcement of borrowing limits on states for fiscal consolidation has restricted states’ budgetary independence.
Supreme Court Case and Fiscal Autonomy Concerns
- Kerala’s Supreme Court case questions if Centre-imposed fiscal regulations conflict with states’ fiscal rights under Article 293.
- The Court has referred the issue to a Constitutional Bench, considering broader implications for fiscal decentralisation and autonomy.
- The case also examines the impact of these regulations on the Reserve Bank of India’s role in fiscal consolidation.
Suggestions for Strengthening Article 293
- Establishment of a Borrowing Commission: A commission, similar to the Finance Commission, could be established to resolve borrowing disputes, balancing both state and Centre interests.
- Guidelines for Centre’s Power under Article 293(4):
- Transparency in decision-making – making the criteria for borrowing approvals and rejections clear.
- Consultation with states before imposing any borrowing terms or conditions.
- Uniform application of terms to prevent discrimination and ensure fairness.
- Preservation of state fiscal autonomy by implementing only reasonable restrictions on borrowing.
- Following these guidelines could promote cooperative federalism and balanced fiscal management between the Centre and states, ensuring that Centre’s Article 293(4) powers are applied in a fair and transparent manner.
राज्य और केंद्र की ‘शुद्ध उधार सीमा’ की बेड़ियाँ
Context :
- 2023 में, केंद्र सरकार ने केरल पर उधार लेने की सीमा लगा दी, जिससे उसकी वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो गई और अनुच्छेद 293 पर संवैधानिक बहस छिड़ गई।
- अनुच्छेद 293 राज्य की उधार लेने की शक्तियों को नियंत्रित करता है।
- केरल ने इस सीमा को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता को सीमित करता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है।
केरल पर शुद्ध उधार सीमा का अवलोकन
- 2023 में, केंद्र सरकार ने केरल पर शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) लगा दी, जिससे राज्य की उधारी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उसके अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% पर सीमित हो गई।
- इस एनबीसी में सभी प्रकार के उधार शामिल हैं, जैसे कि खुले बाजार के ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण और सार्वजनिक खाता देनदारियाँ, जो सीमा के उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा कुछ उधारी तक विस्तारित हैं।
- इस सीमा ने केरल की वित्तीय क्षमता को बाधित किया है, विकास और कल्याण निवेश को सीमित किया है, और राज्य की वित्तीय स्वायत्तता पर राजनीतिक और कानूनी विवादों को जन्म दिया है।
केरल की कानूनी चुनौती और अनुच्छेद 293 की व्याख्या
- केरल ने एनबीसी को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसमें दावा किया गया कि यह अनुच्छेद 293 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति का उल्लंघन करता है, जो राज्यों को उनके समेकित कोष की सुरक्षा पर उधार लेने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 293 राज्यों को घरेलू स्तर पर उधार लेने का अधिकार देता है, और राज्य ने तर्क दिया कि इस क्षमता पर केंद्र के प्रतिबंध उनकी संवैधानिक रूप से गारंटीकृत वित्तीय स्वायत्तता का उल्लंघन करते हैं।
- यह पहला मामला है जहां अनुच्छेद 293 की व्याख्या न्यायालय द्वारा की जा रही है, जो राज्य की वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
संविधान के तहत उधार लेने की शक्तियाँ
- भारतीय संविधान के भाग XII का अध्याय II केंद्र और राज्यों की उधार लेने की शक्तियों को रेखांकित करता है।
- अनुच्छेद 292: केंद्र को भारत की समेकित निधि की सुरक्षा पर उधार लेने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 293: अनुदान भारत के भीतर अपनी समेकित निधि की सुरक्षा पर उधार लेने के अधिकार को बताता है।
- अनुच्छेद 293(3): यदि किसी राज्य पर केंद्र से बकाया ऋण है, तो उसे नए उधार के लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है, और केंद्र इस सहमति पर शर्तें लगा सकता है।
- यह प्रावधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 163 से प्रेरित था, लेकिन इसमें मूल अधिनियम में मौजूद मनमानी देरी या शर्तों को रोकने वाला खंड नहीं है।
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 को वित्तीय अनुशासन का प्रबंधन करने के लिए लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य राजस्व और राजकोषीय घाटे को खत्म करना था।
- इस अधिनियम ने केंद्र के लिए अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% पर बनाए रखने का लक्ष्य निर्धारित किया।
- एफआरबीएम संशोधन अधिनियम, 2018 ने स्थापित किया कि केंद्र का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, और कुल सार्वजनिक ऋण वित्त वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 60% से नीचे रहना चाहिए।
- राजकोषीय समेकन के लिए राज्यों पर उधार लेने की सीमा लागू करने से राज्यों की बजटीय स्वतंत्रता सीमित हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट केस और राजकोषीय स्वायत्तता की चिंताएँ
- केरल के सुप्रीम कोर्ट केस में सवाल उठाया गया है कि क्या केंद्र द्वारा लगाए गए राजकोषीय विनियमन अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों के राजकोषीय अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं।
- न्यायालय ने राजकोषीय विकेंद्रीकरण और स्वायत्तता के व्यापक निहितार्थों पर विचार करते हुए इस मुद्दे को एक संवैधानिक पीठ को भेज दिया है।
- यह मामला राजकोषीय समेकन में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका पर इन विनियमों के प्रभाव की भी जाँच करता है।
अनुच्छेद 293 को मजबूत करने के लिए सुझाव
- उधार आयोग की स्थापना: वित्त आयोग के समान एक आयोग की स्थापना की जा सकती है, जो उधार विवादों को हल करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों के हितों को संतुलित करेगा।
- अनुच्छेद 293(4) के तहत केंद्र की शक्तियों के लिए दिशा-निर्देश:
- निर्णय लेने में पारदर्शिता – उधार लेने की स्वीकृति और अस्वीकृति के मानदंड स्पष्ट करना।
- कोई भी उधार लेने की शर्तें या नियम लागू करने से पहले राज्यों से परामर्श करना।
- भेदभाव को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शर्तों का एक समान अनुप्रयोग।
- उधार लेने पर केवल उचित प्रतिबंध लागू करके राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता का संरक्षण।
- इन दिशा-निर्देशों का पालन करने से केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद और संतुलित राजकोषीय प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्र की अनुच्छेद 293(4) की शक्तियों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए।