CURRENT AFFAIRS – 06/11/2024
- CURRENT AFFAIRS – 06/11/2024
- SC upholds U.P. Madrasa Act; State has regulatory / सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम को बरकरार रखा; राज्य के पास विनियामक अधिकार है
- State has no right to acquire every private property, asserts SC /राज्य को हर निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने का कोई अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
- The sun’s in a tizzy / सूरज अस्त-व्यस्त है
- On India-Canada diplomatic relations / भारत-कनाडा राजनयिक संबंधों पर
- Tumaini Festival / तुमैनी महोत्सव
- Rising STEM research demands revitalised education / बढ़ते STEM शोध के लिए पुनर्जीवित शिक्षा की आवश्यकता है
CURRENT AFFAIRS – 06/11/2024
SC upholds U.P. Madrasa Act; State has regulatory / सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम को बरकरार रखा; राज्य के पास विनियामक अधिकार है
Syllabus : GS 2 : Indian Polity
Source : The Hindu
The Supreme Court, in a three-judge bench led by Chief Justice D Y Chandrachud, upheld the Constitutional validity of the Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act, 2004. This Act regulates madarsa education in Uttar Pradesh.
- Previously, in March, the Allahabad High Court struck down the Act, citing a violation of secularism principles. However, the Supreme Court stayed this High Court ruling in April, allowing the Act to remain effective until the Supreme Court’s final decision.
- The recent verdict affirms the law’s legitimacy, emphasizing its compliance with Constitutional standards.
2004 UP Madarsa Act
- Background and Purpose of the Madarsa Act
- The Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act, 2004, establishes a legal framework for madarsa education in Uttar Pradesh.
- This Act enables madarsas to teach both the National Council of Educational Research and Training (NCERT) curriculum and religious studies.
- Madarsa Board
- It also set up the Uttar Pradesh Board of Madarsa Education, primarily comprising members from the Muslim community, to oversee and standardize madarsa education.
- Roles and Functions of the Madarsa Board
- Under Section 9 of the Act, the Board’s responsibilities include designing course material and conducting exams.
- It provides standardized examinations for courses ranging from ‘Maulvi’ (equivalent to Class 10) to ‘Fazil’ (equivalent to a Master’s degree).
Background of the present case
- Legal Challenge to the Act
- A lawyer filed a petition against the Madarsa Act, arguing that it violated several constitutional provisions:
- Article 14: Right to equality before the law
- Article 15: Prohibition of discrimination on religious grounds
- Article 21-A: Right to free and compulsory education for children aged 6 to 14
- The petitioner claimed that the Act did not provide quality compulsory education up to Class 8 or universal access to quality education, as mandated by Article 21-A.
- A lawyer filed a petition against the Madarsa Act, arguing that it violated several constitutional provisions:
Matter reaches Allahabad HC
- Key Issues Raised Before the Allahabad High Court
- Secularism and the Madarsa Act: Whether the provisions of the Madarsa Act align with secularism.
- Religious Exclusivity in Board Membership: The Act’s requirement for Board members to belong to a specific religion was questioned, with arguments for allowing members from diverse backgrounds with expertise in education, regardless of religion.
- Administration Under the Minority Welfare Department: Whether it was arbitrary to place the Board under the Minority Welfare Department instead of the Education Ministry.
- Access to Educational Expertise and Policies: Whether it was unfair to deny madarsa students access to educational experts and their policies, which could enhance the quality of education provided in madarsas.
- Key highlights of the Judgement by Allahabad HC
- Allahabad High Court declared Madarsa Act to be unconstitutional.
- It directed the State to take steps forthwith for accommodating the Madarsa students in regular schools recognized under various education Boards.
Matter reached to SC
- In April 2024, the Supreme Court stayed the Allahabad High Court’s judgment, noting that while the state has a valid interest in ensuring quality education for students, the High Court erred in striking down the Madarsa Act.
- The Apex Court observed that the Act was primarily regulatory and did not warrant complete invalidation.
Final Verdict by the SC
- Arguments before SC
- Religious Education vs. Religious Instruction
- The Court explored whether madarsas impart “religious education” (learning about religions) or “religious instruction” (compulsory participation in worship).
- Referring to Aruna Roy vs Union of India (2002), the Court highlighted that while religious instruction is restricted in state-recognized institutions under Article 28, religious education aimed at promoting communal harmony is permissible.
- Religious Education vs. Religious Instruction
Validity of Striking Down the Entire Act
- The Court questioned whether the High Court was justified in invalidating the entire Madarsa Act, rather than targeting specific provisions.
- CJI noted that discarding the entire Act would be extreme, suggesting that the state could enforce rules under the Act to promote a more secular curriculum.
Final verdict by SC
- SC upheld the constitutional validity of the ‘Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act 2004’.
- It set aside the Allahabad High Court’s judgement which had struck it down earlier.
Key highlights of the judgement
- Regulation of Education Standards
- The Madarsa Act provides a regulatory framework to ensure educational standards in madarsas recognized by the Board.
- Alignment with State Obligations
- The Act aligns with the state’s obligation to enable students in recognized madarsas to acquire skills and competencies necessary for social participation and employment.
- Balance with Minority Rights
- The Act must be interpreted alongside Article 21A and the Right to Education Act, respecting religious and linguistic minorities’ rights to manage their educational institutions.
- With state approval, the Board may implement regulations that ensure secular education standards without compromising the institutions’ minority character.
- Legislative Competence and Limits
- While the Madarsa Act falls within the State Legislature’s jurisdiction under Entry 25 of List 3, provisions regulating higher degrees (e.g., fazil and kamil) are unconstitutional as they conflict with the UGC Act, which is governed by Entry 66 of List 1.
Impact of the Supreme Court Decision on the Madarsa Act
- The Supreme Court’s decision will directly impact madarsa education in Uttar Pradesh, with broader implications for religious education nationwide.
- This ruling could influence other religious institutions, such as gurukuls and convent schools, by shaping how secularism principles apply to religious education within state-regulated educational frameworks.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा अधिनियम को बरकरार रखा; राज्य के पास विनियामक अधिकार है
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को नियंत्रित करता है।
- इससे पहले, मार्च में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के उल्लंघन का हवाला देते हुए अधिनियम को रद्द कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में इस उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी, जिससे अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक प्रभावी रहने की अनुमति मिल गई।
- हाल ही में आए फैसले ने कानून की वैधता की पुष्टि की है, और संवैधानिक मानकों के साथ इसके अनुपालन पर जोर दिया है।
2004 यूपी मदरसा अधिनियम
- मदरसा अधिनियम की पृष्ठभूमि और उद्देश्य
- उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004, उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है।
- यह अधिनियम मदरसों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) पाठ्यक्रम और धार्मिक अध्ययन दोनों पढ़ाने में सक्षम बनाता है।
- मदरसा बोर्ड
- इसने मदरसा शिक्षा की देखरेख और मानकीकरण के लिए मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के सदस्यों से मिलकर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की।
- मदरसा बोर्ड की भूमिकाएँ और कार्य
- अधिनियम की धारा 9 के तहत, बोर्ड की जिम्मेदारियों में पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना और परीक्षा आयोजित करना शामिल है।
- यह ‘मौलवी’ (कक्षा 10 के समकक्ष) से लेकर ‘फाज़िल’ (मास्टर डिग्री के समकक्ष) तक के पाठ्यक्रमों के लिए मानकीकृत परीक्षाएँ प्रदान करता है।
वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि
- अधिनियम को कानूनी चुनौती
- एक वकील ने मदरसा अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि इसने कई संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है:
- अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता का अधिकार
- अनुच्छेद 15: धार्मिक आधार पर भेदभाव का निषेध
- अनुच्छेद 21-ए: 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
- याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अधिनियम में कक्षा 8 तक गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा या अनुच्छेद 21-ए के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान नहीं की गई है।
- एक वकील ने मदरसा अधिनियम के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि इसने कई संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है:
मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुँचा
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रमुख मुद्दे
- धर्मनिरपेक्षता और मदरसा अधिनियम: क्या मदरसा अधिनियम के प्रावधान धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप हैं।
- बोर्ड की सदस्यता में धार्मिक विशिष्टता: बोर्ड के सदस्यों के लिए किसी विशिष्ट धर्म से संबंधित होने की अधिनियम की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया, जिसमें शिक्षा में विशेषज्ञता वाले विविध पृष्ठभूमि के सदस्यों को अनुमति देने के तर्क दिए गए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन प्रशासन: क्या बोर्ड को शिक्षा मंत्रालय के बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन रखना मनमाना था।
- शैक्षिक विशेषज्ञता और नीतियों तक पहुँच: क्या मदरसा छात्रों को शैक्षिक विशेषज्ञों और उनकी नीतियों तक पहुँच से वंचित करना अनुचित था, जो मदरसों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते थे।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की मुख्य बातें
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया।
- इसने राज्य को निर्देश दिया कि वह मदरसा छात्रों को विभिन्न शिक्षा बोर्डों के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों में समायोजित करने के लिए तत्काल कदम उठाए।
मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा
- अप्रैल 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी, यह देखते हुए कि छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में राज्य का वैध हित है, लेकिन मदरसा अधिनियम को रद्द करके उच्च न्यायालय ने गलती की।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम मुख्य रूप से नियामक था और इसे पूरी तरह से अमान्य नहीं किया जा सकता।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय
- अदालत ने यह पता लगाया कि मदरसे “धार्मिक शिक्षा” (धर्मों के बारे में सीखना) या “धार्मिक निर्देश” (पूजा में अनिवार्य भागीदारी) प्रदान करते हैं।
- अरुणा रॉय बनाम भारत संघ (2002) का हवाला देते हुए, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 28 के तहत राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धार्मिक शिक्षा अनुमेय है।
संपूर्ण अधिनियम को निरस्त करने की वैधता
- अदालत ने सवाल किया कि क्या विशिष्ट प्रावधानों को लक्षित करने के बजाय पूरे मदरसा अधिनियम को अमान्य करने में उच्च न्यायालय का औचित्य था।
- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पूरे अधिनियम को निरस्त करना अतिवादी होगा, उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य अधिक धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम के तहत नियम लागू कर सकता है।
अदालत द्वारा अंतिम निर्णय
- अदालत ने ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- इसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसने पहले इसे निरस्त कर दिया था।
निर्णय की मुख्य बातें
- शिक्षा मानकों का विनियमन
- मदरसा अधिनियम बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में शैक्षिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक विनियामक ढांचा प्रदान करता है।
- राज्य के दायित्वों के साथ संरेखण
- अधिनियम मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्रों को सामाजिक भागीदारी और रोजगार के लिए आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करने में सक्षम बनाने के राज्य के दायित्व के साथ संरेखित है।
- अल्पसंख्यक अधिकारों के साथ संतुलन
- अधिनियम की व्याख्या अनुच्छेद 21A और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के साथ की जानी चाहिए, जिसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपने शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करने के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।
- राज्य की मंजूरी के साथ, बोर्ड ऐसे विनियमन लागू कर सकता है जो संस्थानों के अल्पसंख्यक चरित्र से समझौता किए बिना धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हैं।
- विधायी क्षमता और सीमाएँ
- जबकि मदरसा अधिनियम सूची 3 की प्रविष्टि 25 के तहत राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है, उच्च डिग्री (जैसे, फाज़िल और कामिल) को विनियमित करने वाले प्रावधान असंवैधानिक हैं क्योंकि वे यूजीसी अधिनियम के साथ संघर्ष करते हैं, जो सूची 1 की प्रविष्टि 66 द्वारा शासित है।
मदरसा अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रभाव
- सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिसका देश भर में धार्मिक शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
- यह निर्णय गुरुकुल और कॉन्वेंट स्कूलों जैसे अन्य धार्मिक संस्थानों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह राज्य-विनियमित शैक्षिक ढांचे के भीतर धार्मिक शिक्षा पर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के लागू होने के तरीके को आकार देता है।
State has no right to acquire every private property, asserts SC /राज्य को हर निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने का कोई अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
Syllabus : Prelims Fact
Source : The Hindu
The Supreme Court of India ruled that not all private property can be considered a “material resource of the community” for state use, challenging past doctrines favouring state control.
- This reflects India’s shift from socialism toward liberalisation and market reforms, stressing judicial restraint in economic policy decisions.
Key Judgement and Background
- A nine-judge Constitution Bench of the Supreme Court, led by Chief Justice D.Y. Chandrachud – ruled that not all private property can be classified as “material resources of the community” for the state to use for the “common good.”
- This judgement dismissed the idea that private resources could be broadly controlled by the state, deeming this perspective as part of an outdated “rigid economic dogma.”
- The majority opinion argued that India’s economic system has evolved from a public investment model to a mix of public and private investments.
Justice V.R. Krishna Iyer’s Doctrine and its Influence
- The notion of the state using private resources for the common good was originally proposed by Justice V.R. Krishna Iyer in his 1977 dissenting judgement in the Ranganath Reddy vs. State of Karnataka case.
- Justice Iyer’s views were later used as a reference by Constitution Benches in the Sanjeev Coke Manufacturing (1982) and Mafatlal Industries (1997) cases, leading to a need for this current interpretation by the nine-judge Bench.
Shift in Economic Policy Interpretation
- Chief Justice Chandrachud’s majority opinion highlighted India’s shift from socialism to a more market-based, liberalised economy.
- The judgement observed that India’s democratic process allows the electorate to choose different economic policies, supporting diverse development strategies.
- The court emphasised that India’s high growth rate and global economic position result from the flexibility provided by this constitutional framework.
Differing Opinions on Justice Iyer’s Approach
- Chief Justice Chandrachud’s majority judgement suggested that the rigid “Krishna Iyer Doctrine” no longer aligns with India’s current economic and constitutional stance.
- Justices B.V. Nagarathna and Sudhanshu Dhulia expressed reservations about the Chief Justice’s assessment of Justice Iyer.
- Justice Nagarathna argued that past judges should not be criticised for their views, given the context and economic realities of their time. She warned against devaluing historical judicial wisdom.
Justice Dhulia’s Dissent
- Justice Dhulia authored the lone dissent, defending Justice Iyer’s approach, which he viewed as based on principles of “fairness and equity.”
- He acknowledged the lasting impact of Justice Iyer’s humanist philosophy, which placed people at the centre of judicial decision-making.
Broader Implications
- The judgement underscores the Supreme Court’s stance that it should not interfere with economic policy decisions, allowing elected governments to navigate the country’s economic path.
- It also highlights a need for the judiciary to balance respecting past judicial doctrines while adapting to modern realities without disregarding former judges’ contributions.
Broader Implications
- This decision marks a pivotal shift in interpreting the state’s powers over private property.
- It reinforces a market-driven approach aligned with constitutional democracy and the evolving economic landscape.
राज्य को हर निजी संपत्ति को अधिग्रहित करने का कोई अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के नियंत्रण के पक्ष में पिछले सिद्धांतों को चुनौती देते हुए फैसला सुनाया कि सभी निजी संपत्ति को राज्य के उपयोग के लिए “समुदाय का भौतिक संसाधन” नहीं माना जा सकता है।
- यह भारत के समाजवाद से उदारीकरण और बाजार सुधारों की ओर बदलाव को दर्शाता है, जो आर्थिक नीति निर्णयों में न्यायिक संयम पर जोर देता है।
मुख्य निर्णय और पृष्ठभूमि
- मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि सभी निजी संपत्ति को राज्य द्वारा “सामान्य भलाई” के लिए उपयोग करने के लिए “समुदाय के भौतिक संसाधन” के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।
- इस निर्णय ने इस विचार को खारिज कर दिया कि निजी संसाधनों को राज्य द्वारा व्यापक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, इस दृष्टिकोण को एक पुराने “कठोर आर्थिक सिद्धांत” का हिस्सा माना जाता है।
- बहुमत की राय ने तर्क दिया कि भारत की आर्थिक प्रणाली सार्वजनिक निवेश मॉडल से सार्वजनिक और निजी निवेश के मिश्रण में विकसित हुई है।
न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर का सिद्धांत और उसका प्रभाव
- राज्य द्वारा आम भलाई के लिए निजी संसाधनों का उपयोग करने की धारणा मूल रूप से न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा प्रस्तावित की गई थी। कृष्ण अय्यर ने 1977 में रंगनाथ रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में अपने असहमतिपूर्ण फैसले में कहा था।
- न्यायमूर्ति अय्यर के विचारों को बाद में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग (1982) और मफतलाल इंडस्ट्रीज (1997) मामलों में संविधान पीठों द्वारा संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस वर्तमान व्याख्या की आवश्यकता हुई।
आर्थिक नीति व्याख्या में बदलाव
- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की बहुमत की राय ने भारत के समाजवाद से अधिक बाजार आधारित, उदार अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को उजागर किया।
- फैसले में कहा गया कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया मतदाताओं को विभिन्न आर्थिक नीतियों को चुनने की अनुमति देती है, जो विविध विकास रणनीतियों का समर्थन करती हैं।
- न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की उच्च विकास दर और वैश्विक आर्थिक स्थिति इस संवैधानिक ढांचे द्वारा प्रदान किए गए लचीलेपन का परिणाम है।
न्यायमूर्ति अय्यर के दृष्टिकोण पर भिन्न राय
- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के बहुमत के फैसले ने सुझाव दिया कि कठोर “कृष्ण अय्यर सिद्धांत” अब भारत के वर्तमान आर्थिक और संवैधानिक रुख के अनुरूप नहीं है।
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और सुधांशु धूलिया ने न्यायमूर्ति अय्यर के बारे में मुख्य न्यायाधीश के आकलन पर आपत्ति जताई।
- न्यायमूर्ति नागरत्ना ने तर्क दिया कि पिछले न्यायाधीशों की उनके समय के संदर्भ और आर्थिक वास्तविकताओं को देखते हुए उनके विचारों के लिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने ऐतिहासिक न्यायिक ज्ञान के अवमूल्यन के खिलाफ चेतावनी दी।
न्यायमूर्ति धूलिया की असहमति
- न्यायमूर्ति धूलिया ने न्यायमूर्ति अय्यर के दृष्टिकोण का बचाव करते हुए एकमात्र असहमति लिखी, जिसे उन्होंने “निष्पक्षता और समानता” के सिद्धांतों पर आधारित माना।
- उन्होंने न्यायमूर्ति अय्यर के मानवतावादी दर्शन के स्थायी प्रभाव को स्वीकार किया, जिसने लोगों को न्यायिक निर्णय लेने के केंद्र में रखा।
व्यापक निहितार्थ
- यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के इस रुख को रेखांकित करता है कि उसे आर्थिक नीति निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिससे निर्वाचित सरकारों को देश के आर्थिक पथ पर आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके।
- यह न्यायपालिका के लिए पिछले न्यायिक सिद्धांतों का सम्मान करते हुए संतुलन बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है जबकि पूर्व न्यायाधीशों के योगदान की अवहेलना किए बिना आधुनिक वास्तविकताओं को अपनाना चाहिए।
व्यापक निहितार्थ
- यह निर्णय निजी संपत्ति पर राज्य की शक्तियों की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।
- यह संवैधानिक लोकतंत्र और विकसित होते आर्थिक परिदृश्य के साथ संरेखित बाजार-संचालित दृष्टिकोण को मजबूत करता है।
The sun’s in a tizzy / सूरज अस्त-व्यस्त है
Syllabus : Prelims fact
Source : The Hindu
The Sun exhibits differential rotation, with varied rotation periods across its latitudes, unlike Earth’s uniform rotation.
- Despite extensive observations and calculations, the cause of this phenomenon remains a mystery for solar physicists.
Rotation of the Sun
- Unlike Earth, the Sun exhibits differential rotation, where different parts rotate at different speeds.
- Near the equator, the rotation period is about 26.5 days, while at the poles, it extends to 31.1 days.
- This differential rotation is observed through daily photographs of sunspots and other solar features across various latitudes.
- Observing sunspots and calculating sidereal rotation periods aid in understanding this complex rotation.
Unsolved Mystery
- The cause of the Sun’s differential rotation remains an ongoing puzzle for solar physicists.
Temperature and State
- The Sun has an intense core temperature of 15 million K and a surface temperature of 6,000 K.
- Due to these extreme temperatures, the Sun exists in a plasma state, a high-pressure gaseous form of matter.
सूरज अस्त-व्यस्त है
सूर्य पृथ्वी के एकसमान घूर्णन के विपरीत, अपने अक्षांशों पर विभिन्न घूर्णन अवधियों के साथ भिन्न-भिन्न घूर्णन प्रदर्शित करता है।
- व्यापक अवलोकनों और गणनाओं के बावजूद, इस घटना का कारण सौर भौतिकविदों के लिए एक रहस्य बना हुआ है।
सूर्य का घूर्णन
- पृथ्वी के विपरीत, सूर्य भिन्न घूर्णन प्रदर्शित करता है, जहाँ इसके विभिन्न भाग भिन्न गति से घूमते हैं।
- भूमध्य रेखा के पास, घूर्णन अवधि लगभग 5 दिन है, जबकि ध्रुवों पर, यह 31.1 दिनों तक फैली हुई है।
- यह भिन्न घूर्णन विभिन्न अक्षांशों पर सूर्य के धब्बों और अन्य सौर विशेषताओं की दैनिक तस्वीरों के माध्यम से देखा जाता है।
- सूर्य के धब्बों का अवलोकन करना और नाक्षत्रिक घूर्णन अवधि की गणना करना इस जटिल घूर्णन को समझने में सहायता करता है।
अनसुलझा रहस्य
- सूर्य के भिन्न घूर्णन का कारण सौर भौतिकविदों के लिए एक सतत पहेली बना हुआ है।
तापमान और अवस्था
- सूर्य का तीव्र कोर तापमान 15 मिलियन K और सतह का तापमान 6,000 K है।
- इन अत्यधिक तापमानों के कारण, सूर्य एक प्लाज़्मा अवस्था में मौजूद है, जो पदार्थ का एक उच्च दबाव वाला गैसीय रूप है।
On India-Canada diplomatic relations / भारत-कनाडा राजनयिक संबंधों पर
Syllabus : Prelims fact
Source : The Hindu
India and Canada are facing a diplomatic rift after Prime Minister Justin Trudeau alleged links between Indian intelligence and the killing of Hardeep Singh Nijjar, a Canadian citizen labelled a Khalistani terrorist by India.
- This dispute has roots in Canada’s past failures to curb Khalistani separatism, exemplified by the 1985 Air India bombing.
- Legal, cultural, and media differences have deepened misunderstandings between the two nations.
Background and Recent Developments
- Canada and India expelled their top diplomats following Canadian Prime Minister Justin Trudeau’s allegation of a possible link between Indian intelligence and the killing of Hardeep Singh Nijjar, a Canadian citizen categorised by India as a Khalistani terrorist.
- Nijjar faced no criminal charges in Canada, though he was placed on a no-fly list, and his accounts were frozen.
- The diplomatic fallout has heightened Hindu-Sikh tensions in Canada.
Historical Context of India-Canada Khalistan Relations
- India has long criticised Canada as a safe haven for Khalistani separatists, expressing frustration over Canada’s handling of the 1985 Air India bombing, orchestrated by Canada-based Khalistani extremists.
- The bombing, which killed 329 people, remains Canada’s deadliest act of terrorism, yet Canadian authorities were slow in acknowledging it as a “Canadian tragedy” due to racial biases.
The Sikh Community’s Political Influence in Canada
- While Sikhs make up only 2% of Canada’s population, their political influence is strong due to geographic concentration and representation, particularly within Trudeau’s Liberal Party.
- Despite allegations from India, surveys indicate that the majority of Canadian Sikhs do not uniformly support Trudeau’s party or Khalistani sympathisers.
- Canada’s political landscape has seen gestures like dropping “Sikh” and “Khalistani” terms from terrorism reports, and leaders attending Sikh events where pro-Khalistan figures were honoured.
Canadian Cultural and Legal Frameworks
- Canadians view vote bank politics differently than in India, and Canadian politicians have not explicitly supported Khalistani extremism.
- Canadian independence in law enforcement and high standards of evidence for extradition often hinder India’s requests, especially given Western concerns over human rights in India.
- Canada’s emphasis on freedom of speech allows Khalistan referendums and non-violent advocacy for separatism, while hate speech laws remain relatively stringent but open to further scrutiny.
Legal Complexities in Extradition and Anti-Terror Efforts
- India’s extradition requests are often declined due to differences in legal standards and human rights concerns.
- Between 2002-2020, Canada extradited only six individuals to India, reflecting Western reluctance to engage with nations where political dissent may lead to arbitrary imprisonment.
- Legal obstacles include insufficient evidence based on Canadian standards and the inadmissibility of Indian intelligence evidence.
Media’s Role in Shaping Public Perception
- Canadian media has questioned its government’s handling of Khalistani activism and criticised Trudeau for political grandstanding, while maintaining balanced coverage by presenting India’s perspective.
- Indian media, however, has pushed a one-sided narrative, with disinformation about the case, inflaming public sentiment without critical analysis.
भारत-कनाडा राजनयिक संबंधों पर
भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक मतभेद तब पैदा हो गया है जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारतीय खुफिया एजेंसियों और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संबंध हैं। हरदीप सिंह निज्जर एक कनाडाई नागरिक है जिसे भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी करार दिया है।
- इस विवाद की जड़ें खालिस्तानी अलगाववाद को रोकने में कनाडा की पिछली विफलताओं में हैं, जिसका उदाहरण 1985 में एयर इंडिया बम विस्फोट है।
- कानूनी, सांस्कृतिक और मीडिया मतभेदों ने दोनों देशों के बीच गलतफहमियों को और गहरा कर दिया है।
पृष्ठभूमि और हालिया घटनाक्रम
- कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारतीय खुफिया एजेंसियों और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के आरोप के बाद कनाडा और भारत ने अपने शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। हरदीप सिंह निज्जर एक कनाडाई नागरिक है जिसे भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी के रूप में वर्गीकृत किया है।
- निज्जर पर कनाडा में कोई आपराधिक आरोप नहीं था, हालांकि उसे नो-फ्लाई सूची में रखा गया था और उसके खाते फ्रीज कर दिए गए थे।
- इस कूटनीतिक विवाद ने कनाडा में हिंदू-सिख तनाव को बढ़ा दिया है।
भारत-कनाडा खालिस्तान संबंधों का ऐतिहासिक संदर्भ
- भारत ने लंबे समय से खालिस्तानी अलगाववादियों के लिए कनाडा की सुरक्षित पनाहगाह के रूप में आलोचना की है, और कनाडा के खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा 1985 में एयर इंडिया बम विस्फोट की साजिश रचने के तरीके पर निराशा व्यक्त की है।
- यह बम विस्फोट, जिसमें 329 लोग मारे गए थे, कनाडा का सबसे घातक आतंकवादी कृत्य बना हुआ है, फिर भी नस्लीय पूर्वाग्रहों के कारण कनाडाई अधिकारी इसे “कनाडाई त्रासदी” के रूप में स्वीकार करने में धीमे थे।
कनाडा में सिख समुदाय का राजनीतिक प्रभाव
- हालांकि सिख कनाडा की आबादी का केवल 2% हिस्सा हैं, लेकिन भौगोलिक संकेंद्रण और प्रतिनिधित्व के कारण उनका राजनीतिक प्रभाव मजबूत है, खासकर ट्रूडो की लिबरल पार्टी के भीतर।
- भारत के आरोपों के बावजूद, सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि कनाडा के अधिकांश सिख ट्रूडो की पार्टी या खालिस्तानी समर्थकों का समान रूप से समर्थन नहीं करते हैं।
- कनाडा के राजनीतिक परिदृश्य में आतंकवाद की रिपोर्टों से “सिख” और “खालिस्तानी” शब्दों को हटाने और सिख कार्यक्रमों में नेताओं के शामिल होने जैसे संकेत देखे गए हैं, जहाँ खालिस्तान समर्थक हस्तियों को सम्मानित किया गया था।
कनाडाई सांस्कृतिक और कानूनी ढाँचे
- कनाडाई लोग वोट बैंक की राजनीति को भारत से अलग तरीके से देखते हैं, और कनाडाई राजनेताओं ने खालिस्तानी उग्रवाद का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं किया है।
- कानून प्रवर्तन में कनाडा की स्वतंत्रता और प्रत्यर्पण के लिए सबूतों के उच्च मानक अक्सर भारत के अनुरोधों में बाधा डालते हैं, खासकर भारत में मानवाधिकारों पर पश्चिमी चिंताओं को देखते हुए।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कनाडा का जोर खालिस्तान जनमत संग्रह और अलगाववाद के लिए अहिंसक वकालत की अनुमति देता है, जबकि घृणा फैलाने वाले भाषण कानून अपेक्षाकृत सख्त बने हुए हैं, लेकिन आगे की जांच के लिए खुले हैं।
प्रत्यर्पण और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में कानूनी जटिलताएँ
- भारत के प्रत्यर्पण अनुरोधों को अक्सर कानूनी मानकों और मानवाधिकारों की चिंताओं में अंतर के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है।
- 2002-2020 के बीच, कनाडा ने केवल छह व्यक्तियों को भारत को प्रत्यर्पित किया, जो उन देशों के साथ जुड़ने के लिए पश्चिमी अनिच्छा को दर्शाता है जहाँ राजनीतिक असहमति मनमाने ढंग से कारावास का कारण बन सकती है।
- कानूनी बाधाओं में कनाडाई मानकों पर आधारित अपर्याप्त साक्ष्य और भारतीय खुफिया साक्ष्य की अस्वीकार्यता शामिल है।
सार्वजनिक धारणा को आकार देने में मीडिया की भूमिका
- कनाडाई मीडिया ने खालिस्तानी सक्रियता से निपटने के अपने सरकार के तरीके पर सवाल उठाए हैं और भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके संतुलित कवरेज बनाए रखते हुए राजनीतिक दिखावा करने के लिए ट्रूडो की आलोचना की है।
- हालांकि, भारतीय मीडिया ने मामले के बारे में गलत जानकारी के साथ एकतरफा कहानी को आगे बढ़ाया है, बिना किसी आलोचनात्मक विश्लेषण के जनता की भावनाओं को भड़काया है।
Tumaini Festival / तुमैनी महोत्सव
In News
Tumaini Festival in Malawi unites refugees and locals through music, art, and crafts, fostering connection and hope.
About Tumaini Festival:
- Founded in 2014, the Tumaini Festival is a cultural event held annually within the Dzaleka Refugee Camp in Malawi.
- It is the only festival of its kind in the world that is held within a refugee camp.
- The festival is organized and managed by refugees, creating a platform for displaced people that fosters community, solidarity, and cultural exchange.
- The Tumaini Festival attracts thousands of attendees every year and features performances by acts from all around the world.
- The festival showcases a diverse array of artistic expressions, including music, dance, theatre and visual arts.
- It received a Cultures of Resistance Award (CoR Award) in 2024.
Key Facts about Malawi:
- It is a landlocked country in Southeastern Africa.
- It shares borders with Tanzania, Mozambique, and Zambia.
- Capital: Lilongwe
- Major languages: English and Chichewa (both official)
- Currency: Malawi kwacha (MWK)
- Endowed with spectacular highlands and extensive lakes, it occupies a narrow, curving strip of land along the East African Rift Valley.
- Lake Nyasa (one of the deepest lakes in the world), known in Malawi as Lake Malawi, accounts for more than one-fifth of the country’s total area.
- Malawi remains one of the poorest countries in the world. The economy is heavily dependent on agriculture, which employs over 80% of the population.
About Dzaleka Refugee Camp:
- It is the only permanent refugee camp in Malawi.
- It was established in 1994 in response to a surge of forcibly displaced people fleeing genocide, violence, and wars in Burundi, Rwanda, and the Democratic Republic of Congo (DRC).
- For the past 30 years, the camp has received refugees and asylum seekers from Somalia, Ethiopia, and other countries.
तुमैनी महोत्सव
मलावी में तुमैनी महोत्सव संगीत, कला और शिल्प के माध्यम से शरणार्थियों और स्थानीय लोगों को एकजुट करता है, जिससे जुड़ाव और आशा को बढ़ावा मिलता है।
तुमैनी महोत्सव के बारे में:
- 2014 में स्थापित, तुमैनी महोत्सव मलावी में दज़ालेका शरणार्थी शिविर के भीतर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है।
- यह दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा महोत्सव है जो शरणार्थी शिविर के भीतर आयोजित किया जाता है।
- यह महोत्सव शरणार्थियों द्वारा आयोजित और प्रबंधित किया जाता है, जो विस्थापित लोगों के लिए एक ऐसा मंच बनाता है जो समुदाय, एकजुटता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
- तुमैनी महोत्सव में हर साल हज़ारों लोग आते हैं और दुनिया भर के कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं।
- यह महोत्सव संगीत, नृत्य, रंगमंच और दृश्य कलाओं सहित कलात्मक अभिव्यक्तियों की एक विविध श्रृंखला को प्रदर्शित करता है।
- इसे 2024 में प्रतिरोध की संस्कृतियों का पुरस्कार (सीओआर पुरस्कार) मिला।
मलावी के बारे में मुख्य तथ्य:
- यह दक्षिणपूर्वी अफ्रीका में एक भूमि से घिरा हुआ देश है।
- यह तंजानिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया के साथ सीमा साझा करता है।
- राजधानी: लिलोंग्वे
- प्रमुख भाषाएँ: अंग्रेज़ी और चिचेवा (दोनों आधिकारिक)
- मुद्रा: मलावी क्वाचा (MWK)
- शानदार ऊंचे इलाकों और विस्तृत झीलों से संपन्न, यह पूर्वी अफ्रीकी दरार घाटी के साथ भूमि की एक संकीर्ण, घुमावदार पट्टी पर स्थित है।
- झील न्यासा (दुनिया की सबसे गहरी झीलों में से एक), जिसे मलावी में झील मलावी के नाम से जाना जाता है, देश के कुल क्षेत्रफल के पाँचवें हिस्से से ज़्यादा है।
- मलावी दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। अर्थव्यवस्था कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जो 80% से ज़्यादा आबादी को रोज़गार देती है।
दज़ालेका शरणार्थी शिविर के बारे में:
- यह मलावी में एकमात्र स्थायी शरणार्थी शिविर है।
- यह 1994 में बुरुंडी, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो (DRC) में नरसंहार, हिंसा और युद्धों से भागकर जबरन विस्थापित हुए लोगों की बढ़ती संख्या के जवाब में स्थापित किया गया था।
- पिछले 30 वर्षों से, शिविर में सोमालिया, इथियोपिया और अन्य देशों से शरणार्थी और शरण चाहने वाले आते रहे हैं।
Rising STEM research demands revitalised education / बढ़ते STEM शोध के लिए पुनर्जीवित शिक्षा की आवश्यकता है
Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 & 3 : Social Justice & Science and Technology
Source : The Hindu
Context :
- India’s higher education sector faces major challenges with skill gaps among graduates and declining student enrollment.
- Teaching institutions often prioritise research output over pedagogy, impacting student quality.
- Proposed reforms focus on separating teaching and research roles, promoting pedagogical excellence, and establishing joint degrees to improve educational outcomes.
Introduction
- Higher educational institutions in India face significant challenges.
- While private engineering colleges, the newer Indian Institutes of Technology (IIT) and universities have expanded access to education over the last few decades, studies show that a vast majority of students graduating from these colleges lack the basic skills that are required by industry.
Some core concerns
- Research institutes have also voiced concerns about the quality of students who wish to pursue higher studies.
- While industries and premier research institutions have managed with top students from these colleges, there is a problem now.
- Across various sectors, there is a struggle to find students who are skilled, and it is alarming that the number of students pursuing higher education has dwindled.
- At this rate, institutions, which are already grappling with the issue of faculty shortages, will face even greater challenges in the years ahead.
- Large sums of money announced for initiatives such as quantum computing, cybersecurity or artificial intelligence could go underutilised in the absence of qualified talent.
- This widespread problem threatens the socio-economic fabric of the country.
Quality of training is an issue
- The root cause analysis: lies in the quality of training in teaching institutions.
- Many faculty members are products of their own institutions and are often pressured to chase papers and patents for their colleges to maintain their rankings, often at the expense of scholarship and pedagogy.
- This results in poor-quality graduates, with a domino effect on industry standards, research output, and faculty quality.
- Current Solutions and Limitations While upskilling programmes, outreach initiatives, internships and online courses could address the problem to some extent, these efforts are not scalable enough to meet everincreasing demand for skilled professionals.
- This article offers some broad ideas, based on the experiences of the writers, which may be of help.
- These suggestions call for a rebalancing of current efforts and a more imaginative use of existing resources.
The key statistics and comparisons
- Premier institutes: such as the IITs, the Indian Institutes of Information Technology, the National Institutes of Technology, the Indian Institutes of Science Education and Research, the Indian Institute of Science (IISc), and other centrally funded institutions recruit about 5% of India’s undergraduate students.
- For instance, IIT Bhubaneswar admits fewer than 60 students annually for its computer science programme.
- In comparison, the private KIIT University admits over 2,000 students a year for the same discipline.
- Similar comparisons can be made between IIT Madras and private institutions such as SRM and VIT.
- This means almost all the students in the pipeline to industries and research institutions come from colleges where 95% of the students study.
- The proposals in this article aim to strengthen this pipeline and foster greater collaboration between research institutions and teaching institutions.
- Terminology for Clarity: To make the distinctions clear in this article, institutions with large undergraduate programmes will be referred to as “teaching institutions” and those focused on research (such as premier institutes) as “research institutions,” even though they engage in both teaching and research.
- Alignment with national policies: The ideas in this article are for research institutions, teaching institutions, and the agencies that monitor them — all geared toward improving research, pedagogy, and incentive structures.
- These proposals echo the objectives of the National Education Policy (NEP) and the Anusandhan National Research Foundation (ANRF).
What are the main recommendations?
- The first idea is to stop ranking teaching institutions and their faculty members based heavily on research output, such as papers and patents.
- Given the lack of a robust research environment in many teaching institutions, this emphasis on research output encourages participation in predatory conferences and publications.
- India, unfortunately, is a country with a large presence of predatory outlets.
- As a result, limited resources are diverted from improving pedagogy to producing low-quality research, further degrading student learning outcomes.
- Ranking teaching institutions separately, based more on their teaching quality, could alleviate some of this pressure.
Change focus
- Focus on Pedagogy Over Research: Until the quality of students entering the pipeline improves, faculty at teaching institutions should focus more on pedagogy and less on research.
- While this may reduce research output in the short term, it will significantly enhance the quality of education and research in the long term.
- Emphasis on Faculty Development: Teaching institutions should lay greater emphasis on faculty development programmes, mentorship, teacher evaluations, and newer courses, online and offline.
- Encouraging collaboration on pedagogy: Collaborations with research institutions on teaching methods and pedagogy should be strongly encouraged.
- One way to achieve this is by creating a dedicated teaching track within the academic hierarchy at these institutions, such as ‘teaching assistant, associate and full professor’.
- Support for faculty interested in research: Faculty members interested in pursuing research should be encouraged to collaborate with their counterparts in research institutions.
- Funding agencies can incentivise and mandate such collaborative projects.
- The ANRF’s Partnerships for Accelerated Innovation and Research (PAIR) programme already calls for such initiatives.
- Criteria for faculty promotion: For this idea to succeed, it is important that faculty promotion criteria in teaching institutions are based on pedagogical skills, assessed through appropriate metrics.
- This can be incentivised through
- State and Central government funding to establish centres of excellence in pedagogy, such as centres of excellence in research, and by mandating pedagogical components and inter-institutional collaborations when evaluating grant proposals.
Explore joint agreements
- The second idea is for research institutions to establish joint degree agreements with teaching institutions.
- These agreements should be stronger than one-off workshops or outreach programmes.
- For instance, top-performing students at teaching institutions could spend their final two years in research institutions, receiving a “hyphenated degree” bearing the insignia of both institutions.
- To make this feasible, the curricula at teaching institutions must be aligned with those of research institutions, in content and pedagogy.
- Faculty from research institutions can engage with their counterparts in teaching institutions through regular workshops, on-site visits, and hands-on training in the best pedagogical practices.
- Resources must be allocated to support these partnerships as they will help reverse the decline in the quality of teaching in undergraduate-focused institutions.
- This initiative can begin with one research institution partnering with one teaching institution for a couple of degree programmes, and expand gradually.
Way Forward
- Such joint agreements would yield three major benefits:
- improved student quality in research institutions, enhanced teaching and
- curriculum quality in teaching institutions, and
- revitalisation of the teaching institutions themselves.
- Variations of this model already exist on a small scale.
- For instance, select third-year civil engineering students from NIT Surat spend their final year at IIT Bombay and are automatically admitted to the M.Tech. programme.
- Similar student-transfer programmes exist between community colleges and research-intensive universities in the United States, significantly improving both access and quality.
- Many Indian teaching institutions already have agreements with international universities, so there is no reason why such agreements cannot be established in India, and even within the same city.
- These agreements would not only facilitate student mobility but also promote faculty exchanges between the two types of institutions.
Conclusion
- Revitalizing India’s teaching institutions is crucial to building a stronger talent pipeline, enabling innovative research, and supporting the country’s socio-economic growth.
- These proposals align with the National Education Policy and ANRF’s objectives, offering practical steps to elevate education quality without significant additional resources.
बढ़ते STEM शोध के लिए पुनर्जीवित शिक्षा की आवश्यकता है
संदर्भ:
- भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में स्नातकों के बीच कौशल अंतराल और छात्रों के नामांकन में गिरावट के कारण बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- शिक्षण संस्थान अक्सर शिक्षण पद्धति पर शोध आउटपुट को प्राथमिकता देते हैं, जिससे छात्रों की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- प्रस्तावित सुधार शिक्षण और शोध भूमिकाओं को अलग करने, शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त डिग्री स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
परिचय
- भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।
- जबकि निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों, नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) और विश्वविद्यालयों ने पिछले कुछ दशकों में शिक्षा तक पहुँच का विस्तार किया है, अध्ययनों से पता चलता है कि इन कॉलेजों से स्नातक होने वाले अधिकांश छात्रों में उद्योग द्वारा आवश्यक बुनियादी कौशल की कमी है।
कुछ मुख्य चिंताएँ
- शोध संस्थानों ने उच्च अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों की गुणवत्ता के बारे में भी चिंता व्यक्त की है।
- जबकि उद्योग और प्रमुख शोध संस्थान इन कॉलेजों के शीर्ष छात्रों के साथ काम चला रहे हैं, अब एक समस्या है।
- विभिन्न क्षेत्रों में, कुशल छात्रों को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, और यह चिंताजनक है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कम हो गई है।
- इस दर पर, जो संस्थान पहले से ही संकाय की कमी के मुद्दे से जूझ रहे हैं, उन्हें आने वाले वर्षों में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
- क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी पहलों के लिए घोषित बड़ी रकम योग्य प्रतिभाओं की अनुपस्थिति में कम उपयोग की जा सकती है।
- यह व्यापक समस्या देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को खतरे में डालती है।
प्रशिक्षण की गुणवत्ता एक मुद्दा है
- मूल कारण विश्लेषण: शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में निहित है।
- कई संकाय सदस्य अपने स्वयं के संस्थानों के उत्पाद हैं और अक्सर अपने कॉलेजों की रैंकिंग बनाए रखने के लिए पेपर और पेटेंट का पीछा करने के लिए दबाव में रहते हैं, अक्सर छात्रवृत्ति और शिक्षण की कीमत पर।
- इसके परिणामस्वरूप खराब गुणवत्ता वाले स्नातक होते हैं, जिसका उद्योग मानकों, शोध आउटपुट और संकाय गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
- वर्तमान समाधान और सीमाएँ जबकि अपस्किलिंग कार्यक्रम, आउटरीच पहल, इंटर्नशिप और ऑनलाइन पाठ्यक्रम कुछ हद तक समस्या का समाधान कर सकते हैं, ये प्रयास कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- यह लेख लेखकों के अनुभवों के आधार पर कुछ व्यापक विचार प्रस्तुत करता है, जो मददगार हो सकते हैं।
- ये सुझाव वर्तमान प्रयासों को पुनः संतुलित करने तथा मौजूदा संसाधनों का अधिक कल्पनाशील उपयोग करने की मांग करते हैं।
मुख्य आँकड़े तथा तुलनाएँ
- प्रमुख संस्थान: जैसे कि आईआईटी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), तथा अन्य केंद्रीय वित्तपोषित संस्थान भारत के स्नातक छात्रों में से लगभग 5% की भर्ती करते हैं।
- उदाहरण के लिए, आईआईटी भुवनेश्वर अपने कंप्यूटर विज्ञान कार्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष 60 से कम छात्रों को प्रवेश देता है।
- तुलना में, निजी केआईआईटी विश्वविद्यालय उसी विषय के लिए प्रतिवर्ष 2,000 से अधिक छात्रों को प्रवेश देता है।
- आईआईटी मद्रास तथा एसआरएम और वीआईटी जैसे निजी संस्थानों के बीच भी इसी प्रकार की तुलना की जा सकती है।
- इसका अर्थ है कि उद्योगों तथा अनुसंधान संस्थानों में प्रवेश पाने वाले लगभग सभी छात्र ऐसे कॉलेजों से आते हैं, जहाँ 95% छात्र अध्ययन करते हैं।
- इस लेख में दिए गए प्रस्तावों का उद्देश्य इस पाइपलाइन को मजबूत करना तथा अनुसंधान संस्थानों और शिक्षण संस्थानों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
- स्पष्टता के लिए शब्दावली: इस लेख में अंतर को स्पष्ट करने के लिए, बड़े स्नातक कार्यक्रमों वाले संस्थानों को “शिक्षण संस्थान” और शोध पर केंद्रित संस्थानों (जैसे कि प्रमुख संस्थान) को “शोध संस्थान” कहा जाएगा, भले ही वे शिक्षण और शोध दोनों में संलग्न हों।
- राष्ट्रीय नीतियों के साथ संरेखण: इस लेख में विचार शोध संस्थानों, शिक्षण संस्थानों और उनकी निगरानी करने वाली एजेंसियों के लिए हैं – सभी शोध, शिक्षण और प्रोत्साहन संरचनाओं को बेहतर बनाने की दिशा में तैयार हैं।
- ये प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के उद्देश्यों को प्रतिध्वनित करते हैं।
मुख्य सिफारिशें क्या हैं?
- पहला विचार यह है कि शोध आउटपुट, जैसे कि शोधपत्र और पेटेंट के आधार पर शिक्षण संस्थानों और उनके संकाय सदस्यों को रैंकिंग देना बंद किया जाए।
- कई शिक्षण संस्थानों में एक मजबूत शोध वातावरण की कमी को देखते हुए, शोध आउटपुट पर यह जोर शिकारी सम्मेलनों और प्रकाशनों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- दुर्भाग्य से, भारत एक ऐसा देश है जहाँ शिकारी आउटलेट्स की बड़ी मौजूदगी है।
- परिणामस्वरूप, सीमित संसाधनों को शिक्षण पद्धति में सुधार करने से हटाकर निम्न-गुणवत्ता वाले शोध करने में लगा दिया जाता है, जिससे छात्रों के सीखने के परिणाम और भी खराब हो जाते हैं।
- शिक्षण संस्थानों को उनकी शिक्षण गुणवत्ता के आधार पर अलग-अलग रैंकिंग देने से इस दबाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है।
फोकस बदलें
- शोध से ज़्यादा शिक्षण पर ध्यान दें: जब तक पाइपलाइन में प्रवेश करने वाले छात्रों की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता, तब तक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों को शिक्षण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और शोध पर कम।
- हालाँकि इससे अल्पावधि में शोध आउटपुट कम हो सकता है, लेकिन यह दीर्घावधि में शिक्षा और शोध की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।
- संकाय विकास पर ज़ोर: शिक्षण संस्थानों को संकाय विकास कार्यक्रमों, मेंटरशिप, शिक्षक मूल्यांकन और नए पाठ्यक्रमों, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए।
- शिक्षण पर सहयोग को प्रोत्साहित करना: शिक्षण विधियों और शिक्षण पर शोध संस्थानों के साथ सहयोग को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- इसे प्राप्त करने का एक तरीका इन संस्थानों में अकादमिक पदानुक्रम के भीतर एक समर्पित शिक्षण ट्रैक बनाना है, जैसे कि ‘शिक्षण सहायक, सहयोगी और पूर्ण प्रोफेसर’।
- शोध में रुचि रखने वाले शिक्षकों के लिए समर्थन: शोध करने में रुचि रखने वाले संकाय सदस्यों को शोध संस्थानों में अपने समकक्षों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- फंडिंग एजेंसियाँ ऐसी सहयोगी परियोजनाओं को प्रोत्साहित और अनिवार्य कर सकती हैं।
- ANRF के त्वरित नवाचार और अनुसंधान (PAIR) कार्यक्रम के लिए भागीदारी पहले से ही ऐसी पहलों का आह्वान करती है।
- संकाय पदोन्नति के लिए मानदंड: इस विचार को सफल बनाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षण संस्थानों में संकाय पदोन्नति मानदंड शैक्षणिक कौशल पर आधारित हों, जिनका मूल्यांकन उचित मीट्रिक के माध्यम से किया जाए।
- इसे राज्य और केंद्र सरकार द्वारा शिक्षण में उत्कृष्टता के केंद्र स्थापित करने के लिए वित्त पोषण के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे कि अनुसंधान में उत्कृष्टता के केंद्र, और अनुदान प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय शैक्षणिक घटकों और अंतर-संस्थागत सहयोग को अनिवार्य करके।
संयुक्त समझौतों की खोज करें
- दूसरा विचार यह है कि अनुसंधान संस्थान शिक्षण संस्थानों के साथ संयुक्त डिग्री समझौते स्थापित करें।
- ये समझौते एकमुश्त कार्यशालाओं या आउटरीच कार्यक्रमों से अधिक मजबूत होने चाहिए।
- उदाहरण के लिए, शिक्षण संस्थानों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्र अपने अंतिम दो वर्ष अनुसंधान संस्थानों में बिता सकते हैं, जहाँ उन्हें दोनों संस्थानों के प्रतीक चिन्ह वाली “हाइफ़नेटेड डिग्री” प्राप्त होगी।
- इसे व्यवहार्य बनाने के लिए, शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम को सामग्री और शिक्षण में अनुसंधान संस्थानों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।
- अनुसंधान संस्थानों के संकाय नियमित कार्यशालाओं, ऑन-साइट यात्राओं और सर्वोत्तम शैक्षणिक प्रथाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण संस्थानों में अपने समकक्षों के साथ जुड़ सकते हैं।
- इन साझेदारियों को समर्थन देने के लिए संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए क्योंकि वे स्नातक-केंद्रित संस्थानों में शिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट को उलटने में मदद करेंगे।
- यह पहल एक शोध संस्थान द्वारा एक शिक्षण संस्थान के साथ कुछ डिग्री कार्यक्रमों के लिए साझेदारी करके शुरू की जा सकती है, और धीरे-धीरे विस्तारित की जा सकती है।
आगे की राह
- ऐसे संयुक्त समझौतों से तीन प्रमुख लाभ होंगे:
- शोध संस्थानों में बेहतर छात्र गुणवत्ता, बेहतर शिक्षण और
- शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, और
- स्वयं शिक्षण संस्थानों का पुनरोद्धार।
- इस मॉडल के विभिन्न रूप पहले से ही छोटे पैमाने पर मौजूद हैं।
- उदाहरण के लिए, NIT सूरत के चुनिंदा तीसरे वर्ष के सिविल इंजीनियरिंग छात्र अपना अंतिम वर्ष IIT बॉम्बे में बिताते हैं और उन्हें स्वचालित रूप से M.Tech. कार्यक्रम में प्रवेश मिल जाता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में सामुदायिक कॉलेजों और शोध-गहन विश्वविद्यालयों के बीच इसी तरह के छात्र-स्थानांतरण कार्यक्रम मौजूद हैं, जो पहुँच और गुणवत्ता दोनों में उल्लेखनीय सुधार करते हैं।
- कई भारतीय शिक्षण संस्थानों के पास पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ समझौते हैं, इसलिए कोई कारण नहीं है कि ऐसे समझौते भारत में और यहाँ तक कि एक ही शहर में क्यों न किए जा सकें।
- ये समझौते न केवल छात्र गतिशीलता को सुविधाजनक बनाएंगे बल्कि दोनों प्रकार के संस्थानों के बीच संकाय आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देंगे।
निष्कर्ष
- भारत के शिक्षण संस्थानों को पुनर्जीवित करना एक मजबूत प्रतिभा पाइपलाइन बनाने, नवीन अनुसंधान को सक्षम करने और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- ये प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एएनआरएफ के उद्देश्यों के अनुरूप हैं, जो महत्वपूर्ण अतिरिक्त संसाधनों के बिना शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कदम पेश करते हैं।