CURRENT AFFAIRS – 04/10/2024

Dharti Aaba Abhiyaan

CURRENT AFFAIRS – 04/10/2024

CURRENT AFFAIRS – 04/10/2024

Govt. opens portal for internships to bridge skill set gap / कौशल अंतर को पाटने के लिए सरकार ने इंटर्नशिप के लिए पोर्टल खोला

Syllabus : GS 3 : Indian Economy

Source : The Hindu


Recently, the Prime Minister’s Internship Scheme, which was announced by the Union Finance Minister during her Budget speech was launched.

About PM Internship Scheme:

  • It will enhance youth employability in India by offering them hands-on exposure to real-world business environments.
  • The scheme represents a transformative opportunity to bridge the skills gap and drive sustainable growth in India.
  • Aim: The scheme aims to provide internship opportunities to one crore youth over five years, in the top 500 companies.
  • The pilot project will be implemented through an online portal managed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA).
  • A monthly stipend of ₹4,500 will be provided to the interns from the central government via DBT (Direct Benefit transfer), with an additional ₹500 offset provided by the company’s Corporate Social Responsibility (CSR)
  • They will also be provided a one-time grant of Rs 6,000 upon joining and insurance coverage under PM Jeevan Jyoti Bima Yojana and PM Suraksha Bima Yojana.
  • Internship period: One year

Who is eligible for the scheme?

  • Candidates aged between 21 and 24 years who are not engaged in full-time employment are eligible for the one-year internship programme.
  • Internships are available to those who have passed class 10 or higher.
  • Individuals from families with government jobs are excluded.
  • It is not open to post-graduates.
  • A candidate who has graduated from premier institutes such as IIT, IIM, or IISER, and those who have CA, or CMA qualifications would not be eligible to apply for this internship.
  • Anyone from a household that includes a person who earned an income of ₹8 lakh or more in 2023-24, will not be eligible.

Benefits of the scheme

  • It will provide on-the-job training to youth and exposure to real-life work environments.
  • The scheme will also benefit the industry by creating a pipeline of skilled, work-ready youth who can be employed post-internship both in large as well as micro, small and medium enterprises.

कौशल अंतर को पाटने के लिए सरकार ने इंटर्नशिप के लिए पोर्टल खोला

  • हाल ही में, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की गई, जिसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान की थी।

पीएम इंटर्नशिप योजना के बारे में:

  • यह भारत में युवाओं को वास्तविक दुनिया के कारोबारी माहौल से रूबरू कराकर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाएगी।
  • यह योजना कौशल अंतर को पाटने और भारत में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर का प्रतिनिधित्व करती है।
  • उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य शीर्ष 500 कंपनियों में पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।
  • पायलट परियोजना को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा प्रबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लागू किया जाएगा।
  • केंद्र सरकार की ओर से DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से प्रशिक्षुओं को ₹4,500 का मासिक वजीफा दिया जाएगा, साथ ही कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) द्वारा ₹500 की अतिरिक्त भरपाई की जाएगी।
  • उन्हें शामिल होने पर 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज भी प्रदान किया जाएगा।
  • इंटर्नशिप अवधि: एक वर्ष

योजना के लिए कौन पात्र है?

  • 21 से 24 वर्ष की आयु के उम्मीदवार जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं लगे हैं, वे एक वर्षीय इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।
  • 10वीं या उससे अधिक उत्तीर्ण करने वाले लोगों के लिए इंटर्नशिप उपलब्ध है।
  • सरकारी नौकरी वाले परिवारों के व्यक्तियों को इससे बाहर रखा गया है।
  • यह स्नातकोत्तर के लिए खुला नहीं है।
  • कोई उम्मीदवार जिसने IIT, IIM या IISER जैसे प्रमुख संस्थानों से स्नातक किया है और जिसके पास CA या CMA योग्यता है, वह इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
  • 2023-24 में 8 लाख रुपये या उससे अधिक आय अर्जित करने वाले परिवार का कोई भी व्यक्ति पात्र नहीं होगा।

योजना के लाभ

  • यह युवाओं को नौकरी पर प्रशिक्षण और वास्तविक जीवन के कार्य वातावरण से परिचित कराएगा।
  • यह योजना कुशल, काम के लिए तैयार युवाओं की एक पाइपलाइन बनाकर उद्योग को भी लाभान्वित करेगी, जिन्हें इंटर्नशिप के बाद बड़े और साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में नियोजित किया जा सकता है।

Caste bias, segregation of work in prisons violate dignity, says SC / जातिगत पूर्वाग्रह, जेलों में काम का अलगाव गरिमा का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Syllabus : GS 2 : Indian Polity

Source : The Hindu


The Supreme Court issued a series of directives to the Centre and states to ensure that no inmate is subjected to work assignments or housing arrangements based on their caste.  The SC declared this provision in various jail manuals “unconstitutional” for violating the inmates’ right to dignity, equality and non-discrimination.

  • The ruling ended the long-standing practice of discrimination against prisoners based on caste and demanded prompt reforms in all states and UTs.

SC’s Verdict on Caste Bias, Segregation in Prisons:

  • Background: The court’s verdict came on a petition moved by a journalist, urging the court to issue clear directions to ensure that all prison manuals and practices (that reinforce caste hierarchies) are overhauled.
  • The court’s verdict:
    • The verdict specifically addressed the entrenched discriminatory practices against marginalised communities, including scheduled castes (SC), scheduled tribes (ST) and denotified tribes (DNTs) in India’s prisons.
    • The apex court held that the treatment of inmates from DNTs as “habitual offenders” within prison walls across India are oppressive to fundamental human dignity and personality.
    • The bench held that caste-based assignments of labour, such as assigning menial tasks (cleaning and sweeping) to marginalised castes while reserving cooking for higher castes, is a violation of Articles 14 and 15 of the Constitution.
    • The provision that food shall be cooked by ‘suitable caste’ reflects notions of untouchability prohibited under the Constitution in Article 17.
    • The SC expanded the scope of Article 21, stating that caste-based discrimination hinders personal growth and development.
    • The court further held that the selective assignment of menial jobs to specific castes amounted to forced labour under Article 23.
    • The judgement highlighted several gaps in the Model Prison Manual of 2016 in addressing caste-based discrimination.
    • The court noted that it failed to fully eliminate caste-based segregation and labour division in prisons.
    • It also criticised the manual for not incorporating the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013 that bans manual scavenging.

Court’s directives to Centre, states and UTs:

  • To combat caste-based prejudices, the bench called for strict adherence to guidelines laid down in Arnesh Kumar Vs State of Bihar (2014) and Amanatullah Khan Vs Commissioner of Police, Delhi (2024. The guidelines require police officers to ensure procedural safeguards, particularly for vulnerable communities, reinforcing the broader fight against systemic biases.

Issues Related to Prisons in India:

  • Fundamental rights of prisoners:
    • Article 21 guarantees the right to life and personal liberty.
    • Article 39A ensures free legal aid for those in need.
    • Key issues in Indian prisons: Prison conditions in India face several critical challenges that impact inmates’ rights and welfare. These include –
    • Overcrowding:
      • Currently, prisons in India operate at 117% capacity, primarily due to a high number of under-trial prisoners.
      • The SC has emphasised the right to speedy justice under Article 21 of the Constitution, but many cases remain unresolved.
        • Unhygienic conditions: Many inmates lack access to proper medical facilities. Female prisoners often do not receive adequate sanitary products and basic health services.
        • Custodial torture: Despite the 1986 DK Basu judgement prohibiting torture, reports of custodial violence continue, with increasing cases of custodial deaths.
        • Delays in trials: Lengthy legal processes disrupt prison administration and prolong inmates’ suffering. The right to a speedy trial has been recognised but is often not upheld.
        • Challenges for women prisoners: The number of female inmates is rising, but they often face inadequate facilities. There is also a lack of dedicated women’s prisons.

Prison Reforms – Recommendations of Committees, Provisions of Laws and Key Judgements:

  • Justice Mulla committee 1983: It recommended –
    • Improved prison accommodations,
    • Creation of the Indian Prisons and Correctional Services,
    • Public and media visits for transparency,
    • Reduction of under-trial prisoners through expedited trials.
    • A national policy on prisons.
    • Using alternatives to imprisonment, such as community service, etc.
  • Justice V.R. Krishna Iyer committee 1987:
    • Induction of more women into the police force.
    • Separate institutions with women employees alone, especially for women offenders.
    • Necessary provisions to restore the dignity of convicted women.
  • Justice Amitav Roy panel (2018) of the SC: It recommended several prison reforms – special fast track courts, improvements in lawyer-prisoners ratio, use of video-conferencing for trial, etc.
  • Provisions of the Model Prisoners Act of 2023:
    • Legal aid to prisoners: It is the state’s duty to provide free legal aid by suitable legislation or schemes.
    • Parole: It is a form of early release for prison inmates where the prisoner agrees to abide by behavioural conditions.
    • Furlough: It is the right of prisoners to retain family and social ties. This also helps them counter the ill effects of prolonged time spent in prison.
    • Other provisions: Special facilities for women and transgender prisoners, Provisions for use of technology in prison administration, etc.
  • Key case laws:
    • Hussainara Khatoon vs. Home Secretary (1979): Emphasises the right to a speedy trial.
    • State of Rajasthan vs. Balchand (1978): Establishes that bail is the rule, not jail.

जातिगत पूर्वाग्रह, जेलों में काम का अलगाव गरिमा का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि किसी भी कैदी को उसकी जाति के आधार पर काम या आवास की व्यवस्था न की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न जेल मैनुअल में इस प्रावधान को “असंवैधानिक” घोषित किया, क्योंकि यह कैदियों के सम्मान, समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार का उल्लंघन करता है।

  • इस फैसले ने जाति के आधार पर कैदियों के साथ भेदभाव की लंबे समय से चली आ रही प्रथा को समाप्त कर दिया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीघ्र सुधार की मांग की।

 जातिगत पूर्वाग्रह और जेलों में अलगाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

  • पृष्ठभूमि: कोर्ट का फैसला एक पत्रकार द्वारा दायर याचिका पर आया, जिसमें कोर्ट से यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था कि सभी जेल मैनुअल और प्रथाओं (जो जातिगत पदानुक्रम को मजबूत करती हैं) में सुधार किया जाए।

कोर्ट का फैसला:

    •  फैसले में विशेष रूप से भारत की जेलों में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और विमुक्त जनजातियों (डीएनटी) सहित हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ़ जड़ जमाए हुए भेदभावपूर्ण व्यवहारों को संबोधित किया गया।
    •  सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारत भर में जेलों की दीवारों के भीतर डीएनटी कैदियों के साथ “आदतन अपराधी” के रूप में व्यवहार करना मौलिक मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व के लिए दमनकारी है।
    •  पीठ ने माना कि जाति-आधारित श्रम असाइनमेंट, जैसे कि हाशिए पर पड़ी जातियों को नीच काम (सफाई और झाड़ू लगाना) सौंपना जबकि उच्च जातियों के लिए खाना पकाना आरक्षित करना, संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है।
    •  यह प्रावधान कि भोजन को ‘उपयुक्त जाति’ द्वारा पकाया जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 17 में निषिद्ध अस्पृश्यता की धारणाओं को दर्शाता है।
    •  सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार करते हुए कहा कि जाति-आधारित भेदभाव व्यक्तिगत विकास में बाधा डालता है।
    •  न्यायालय ने आगे कहा कि विशिष्ट जातियों को नीची नौकरियों का चयनात्मक आवंटन अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम के बराबर है।
    •  निर्णय ने जाति-आधारित भेदभाव को संबोधित करने में 2016 के मॉडल जेल मैनुअल में कई खामियों को उजागर किया।
    •  न्यायालय ने कहा कि यह जेलों में जाति-आधारित अलगाव और श्रम विभाजन को पूरी तरह से समाप्त करने में विफल रहा।
    •  इसने मैनुअल की आलोचना इस बात के लिए भी की कि इसमें मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 को शामिल नहीं किया गया है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाता है।

न्यायालय द्वारा केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए निर्देश:

  • जाति-आधारित पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए, पीठ ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) और अमानतुल्लाह खान बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली (2024) में निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया। दिशा-निर्देशों में पुलिस अधिकारियों से प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है, विशेष रूप से कमजोर समुदायों के लिए, जो प्रणालीगत पूर्वाग्रहों के खिलाफ व्यापक लड़ाई को मजबूत करते हैं।

 भारत में जेलों से संबंधित मुद्दे:

  • कैदियों के मौलिक अधिकार:
  • अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
  • अनुच्छेद 39A जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है।
  • भारतीय जेलों में मुख्य मुद्दे: भारत में जेलों की स्थिति कई गंभीर चुनौतियों का सामना करती है जो कैदियों के अधिकारों और कल्याण को प्रभावित करती हैं। इनमें शामिल हैं –

अत्यधिक भीड़भाड़:

  • वर्तमान में, भारत में जेलें 117% क्षमता पर संचालित होती हैं, जिसका मुख्य कारण विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या है।
  • अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित न्याय के अधिकार पर जोर दिया है, लेकिन कई मामले अनसुलझे हैं।
  • अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ: कई कैदियों को उचित चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँच नहीं है। महिला कैदियों को अक्सर पर्याप्त सैनिटरी उत्पाद और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिलती हैं।
  • हिरासत में यातना: 1986 के डीके बसु फैसले में यातना पर रोक लगाने के बावजूद, हिरासत में हिंसा की रिपोर्ट जारी है, साथ ही हिरासत में मौतों के मामले भी बढ़ रहे हैं।
  • मुकदमों में देरी: लंबी कानूनी प्रक्रियाएँ जेल प्रशासन को बाधित करती हैं और कैदियों की पीड़ा को बढ़ाती हैं। त्वरित सुनवाई के अधिकार को मान्यता दी गई है, लेकिन अक्सर इसे बरकरार नहीं रखा जाता है।
  • महिला कैदियों के लिए चुनौतियाँ: महिला कैदियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उन्हें अक्सर अपर्याप्त सुविधाओं का सामना करना पड़ता है। समर्पित महिला जेलों की भी कमी है।

जेल सुधार – समितियों की सिफारिशें, कानून के प्रावधान और मुख्य निर्णय:

  • न्यायमूर्ति मुल्ला समिति 1983: इसने सिफारिश की –
    •  जेल में रहने की बेहतर व्यवस्था,
    •  भारतीय जेल और सुधार सेवाओं का निर्माण,
    •  पारदर्शिता के लिए जनता और मीडिया का दौरा,
    •  त्वरित सुनवाई के माध्यम से विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी।
    •  जेलों पर एक राष्ट्रीय नीति।
    •  कारावास के विकल्प का उपयोग करना, जैसे सामुदायिक सेवा, आदि।

न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर समिति 1987:

    •  पुलिस बल में अधिक महिलाओं की भर्ती।
    •  विशेष रूप से महिला अपराधियों के लिए केवल महिला कर्मचारियों वाली अलग संस्थाएँ।
    •  दोषी महिलाओं की गरिमा को बहाल करने के लिए आवश्यक प्रावधान।
  • सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमिताव रॉय पैनल (2018): इसने कई जेल सुधारों की सिफारिश की – विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, वकील-कैदी अनुपात में सुधार, सुनवाई के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग, आदि।

मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023 के प्रावधान:

    •  कैदियों को कानूनी सहायता: उपयुक्त कानून या योजनाओं के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।
    •  पैरोल: यह जेल के कैदियों के लिए समय से पहले रिहाई का एक तरीका है, जहाँ कैदी व्यवहार संबंधी शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होता है।
    •  फरलो: कैदियों का अधिकार है कि वे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बनाए रखें। इससे उन्हें जेल में लंबे समय तक रहने के दुष्प्रभावों का सामना करने में भी मदद मिलती है।
    •  अन्य प्रावधान: महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष सुविधाएँ, जेल प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रावधान, आदि।

मुख्य मामले:

    •  हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव (1979): त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर देता है।
    •  राजस्थान राज्य बनाम बालचंद (1978): यह स्थापित करता है कि नियम जमानत है, जेल नहीं।

Leopard population in Odisha’s forests jumps by 22% to 696 in two years / ओडिशा के जंगलों में तेंदुओं की आबादी दो साल में 22% बढ़कर 696 हो गई

Syllabus : GS 3 : Environment

Source : The Hindu


Some good news for wildlife enthusiasts: Odisha’s leopard population has increased by 22%, rising from 568 to 696 in two years between 2022 and 2024, despite ongoing concerns about poaching and the illegal trade of leopard skins in the State.

National Tiger Conservation Authority

  • National Tiger Conservation Authority (NTCA) is a statutory body under the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.
  • It was established in 2005 following the recommendations of the Tiger Task Force.
  • It was constituted under enabling provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972, as amended in 2006, for strengthening tiger conservation, as per powers and functions assigned to it.

Project Tiger

  • Project Tiger is an ongoing Centrally Sponsored Scheme of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change providing central assistance to the tiger States for tiger conservation in designated tiger reserves.
  • India now has as many as 2,967 tigers in the wild, with more than half of them in Madhya Pradesh and Karnataka, according to the latest tiger estimation report for 2018.
  • The population of tigers have increased by 33% since the last census in 2014 when the total estimate was 2,226.

Key Points Related to Leopards

  • Scientific Name: Panthera pardus
  • About:
    • The leopard is the smallest of the Big Cat family (of genus Panthera namely the Tiger, Lion (Panthera leo), Jaguar, Leopard, and Snow Leopard), and is known for its ability to adapt in a variety of habitats.
    • A nocturnal animal, feeds on smaller species of herbivores found in its range, such as the chital, hog deer and wild boar.
    • Melanism is a common occurrence in leopards, wherein the entire skin of the animal is black in colour, including its spots.
    • A melanistic leopard is often called a black panther and is mistakenly thought to be a different species.
  • Habitat:
    • It occurs in a wide range in sub-Saharan Africa, in small parts of Western and Central Asia, on the Indian subcontinent to Southeast and East Asia.
    • The Indian leopard (Panthera pardus fusca) is a leopard widely distributed on the Indian subcontinent.
  • Threats:
    • Poaching for the illegal trade of skins and body parts.
    • Habitat loss and fragmentation
    • Human-Leopard conflict
  • Conservation Status:
    • IUCN Red List: Vulnerable
    • CITES: Appendix-I
    • Indian Wildlife (Protection) Act, 1972: Schedule-I

ओडिशा के जंगलों में तेंदुओं की आबादी दो साल में 22% बढ़कर 696 हो गई

वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर: ओडिशा में तेंदुओं की आबादी में 22% की वृद्धि हुई है, जो 2022 और 2024 के बीच दो वर्षों में 568 से बढ़कर 696 हो गई है, जबकि राज्य में अवैध शिकार और तेंदुओं की खाल के अवैध व्यापार को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

  • राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
  • इसकी स्थापना 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।
  • इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था, जिसे 2006 में संशोधित किया गया था, ताकि बाघ संरक्षण को मजबूत किया जा सके, इसके लिए इसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार।

प्रोजेक्ट टाइगर

  • प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक चालू केंद्र प्रायोजित योजना है, जो बाघ वाले राज्यों को नामित बाघ अभयारण्यों में बाघ संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
  • भारत में अब जंगल में 2,967 बाघ हैं, जिनमें से आधे से अधिक मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हैं, जैसा कि 2018 की नवीनतम बाघ अनुमान रिपोर्ट में बताया गया है।
  • 2014 में पिछली जनगणना के बाद से बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है, जब कुल अनुमान 2,226 था।

तेंदुए से संबंधित मुख्य बिंदु

  • वैज्ञानिक नाम: पैंथेरा पार्डस
  • के बारे में:
    •  तेंदुआ बिग कैट परिवार (पैंथेरा के जीनस अर्थात् बाघ, शेर (पैंथेरा लियो), जगुआर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ) का सबसे छोटा सदस्य है, और इसे विभिन्न प्रकार के आवासों में अनुकूलन करने की क्षमता के लिए जाना जाता है।
    •  एक निशाचर जानवर, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले शाकाहारी जानवरों की छोटी प्रजातियों जैसे चीतल, हॉग हिरण और जंगली सूअर को खाता है।
    •  तेंदुओं में मेलानिज्म एक सामान्य घटना है, जिसमें जानवर की पूरी त्वचा काले रंग की होती है, जिसमें उसके धब्बे भी शामिल हैं।
    •  मेलेनिस्टिक तेंदुए को अक्सर ब्लैक पैंथर कहा जाता है और गलती से इसे एक अलग प्रजाति मान लिया जाता है।

निवास स्थान:

    •  यह उप-सहारा अफ्रीका में, पश्चिमी और मध्य एशिया के छोटे हिस्सों में, भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिण-पूर्व और पूर्वी एशिया तक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है।
    •  भारतीय तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस फुस्का) भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से वितरित तेंदुआ है।

खतरे:

    •  खाल और शरीर के अंगों के अवैध व्यापार के लिए अवैध शिकार।
    •  आवास की हानि और विखंडन
    •  मानव-तेंदुआ संघर्ष

संरक्षण स्थिति:

    •  IUCN लाल सूची: असुरक्षित
    •  CITES: परिशिष्ट-I
    •  भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-I

USCIRF flags India’s ‘collapsing religious freedom’ / USCIRF ने भारत की ‘धार्मिक स्वतंत्रता के पतन’ पर चिंता जताई

Syllabus : Prelims Fact

Source : The Hindu


The United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) recently released a report flagging concerns over “collapsing religious freedom” conditions in India.

  • It particularly highlighted events around India’s 2024 national elections, legal changes such as anti-conversion laws, the Citizenship (Amendment) Act (CAA), and the Uniform Civil Code (UCC).
  • The report also raised issues around expropriation of places of worship and misuse of anti-cow slaughter laws.

About USCIRF:

  • Established: Under the 1998 International Religious Freedom Act (IRFA).
  • Type: Independent, bipartisan U.S. federal government commission.
  • Functions:
    • Reviews religious freedom violations globally.
    • Provides policy recommendations to the U.S. President, Secretary of State, and Congress.
    • Publishes annual reports with recommendations for U.S. policy on religious freedom.
    • Composition: Nine commissioners appointed by the U.S. President or Congressional leaders, supported by non-partisan staff.
  • Objective: To monitor and recommend actions concerning religious freedom violations based on international human rights standards.

USCIRF ने भारत की ‘धार्मिक स्वतंत्रता के पतन’ पर चिंता जताई

यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में “धार्मिक स्वतंत्रता के पतन” की स्थिति पर चिंता जताई गई है।

  • इसमें खास तौर पर भारत के 2024 के राष्ट्रीय चुनावों, धर्मांतरण विरोधी कानूनों, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे कानूनी बदलावों के इर्द-गिर्द की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है।
  • इस रिपोर्ट में पूजा स्थलों के अधिग्रहण और गोहत्या विरोधी कानूनों के दुरुपयोग के मुद्दे भी उठाए गए हैं।

 यूएससीआईआरएफ के बारे में:

  • स्थापना: 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (आईआरएफए) के तहत।
  • प्रकार: स्वतंत्र, द्विदलीय अमेरिकी संघीय सरकार आयोग।

कार्य:

    •  वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों की समीक्षा करता है।
    •  अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।
    •  धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी नीति के लिए सिफारिशों के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
    •  रचना: अमेरिकी राष्ट्रपति या कांग्रेस के नेताओं द्वारा नियुक्त नौ आयुक्त, गैर-पक्षपाती कर्मचारियों द्वारा समर्थित।
  • उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन से संबंधित कार्यों की निगरानी और सिफारिश करना।

Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan / धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

Abhiyan In News


Prime Minister of India recently launched the Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan in Jharkhand with an outlay of around Rs 80,000 crore.

About Dharti Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan:

  • It aims to foster holistic development in tribal villages, bringing transformative changes to the socio-economic landscape of the region.
  • The Abhiyan will cover around 63,843 villages, benefiting more than 5 crore tribal people in 549 districts, and 2,911 blocks spread across all tribal majority villages and aspirational blocks in 30 States/UTs.
  • It envisions saturation of critical gaps in social infrastructure, health, education, and livelihoodthrough 25 interventions implemented by 17-line ministries of Govt of India by convergence and outreach; and ensures holistic and sustainable development of tribal areas and communities.
  • The scheme has a total outlay of Rs.79,156 crores (Central Share: Rs.56,333 crore and State Share: Rs. 22,823 crore).
  • It has been planned based on the learning and success of Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM JANMAN), which was launched in November 2023.
  • With a budget outlay of Rs. 24,104 crores, the PM-JANMAN focuses on the Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTG) population.

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में झारखंड में लगभग 80,000 करोड़ रुपये की लागत से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया।

 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में:

  • इसका उद्देश्य आदिवासी गांवों में समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जिससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव आए।
  • यह अभियान लगभग 63,843 गांवों को कवर करेगा, जिससे 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी ब्लॉकों में फैले 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा।
  • इसमें भारत सरकार के 17-लाइन मंत्रालयों द्वारा अभिसरण और आउटरीच द्वारा कार्यान्वित 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल की संतृप्ति की परिकल्पना की गई है; और आदिवासी क्षेत्रों और समुदायों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करता है।
  • इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये है (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये)।
  • इसकी योजना प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) की सीख और सफलता के आधार पर बनाई गई है, जिसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। 24,104 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ, पीएम-जनमन विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) आबादी पर केंद्रित है।

Why Italy matters to India / भारत के लिए इटली क्यों मायने रखता है

Editorial Analysis: Syllabus : GS 2 : International Relations

Source : The Hindu


Context :

Italy and India are enhancing their collaboration in the Indo-Mediterranean Sea, focusing on mutual interests in trade, security, and cultural exchange amid global challenges.

Introduction

  • in this age of ‘polycrisis’, Italy and India share common interests but also joint challenges in the Indo-Mediterranean Sea. This region is vital for global trade, especially for Italy which ranks sixth among the world’s largest exporters. It is also crucial for digital connectivity: the Blue-Raman submarine data cables will soon connect Genoa with Mumbai.
  • Piracy in the Red Sea, the conflict in Gaza and Lebanon, and the effects of Russia’s aggression against Ukraine on agricultural and oil trade require our joint efforts to ensure a free, open, and prosperous Indo-Mediterranean.
    • Italy’s commitment to security and defence in the Indian Ocean Region and West Asia
    • Italy has stepped up its commitment in security and defence in the Indian Ocean Region and West Asia.
    • Apart from joining the Group of Friends of UNCLOS in 2021,
    • It has been the second largest contributor to the European Union Naval Force (EU NAVFOR) Atalanta and the European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASoH).
    • Since February 2024, Italy has been a driving force in the EU military operation, EUNAVFOR ASPIDES, to safeguard freedom of navigation in the Red Sea, the Indian Ocean, and the Gulf.

Naval presence

  • Italy has increased its naval presence in India.
  • Joining the Information Fusion Centre: of the Indian Ocean Region in March 2023, patrol ship ITS Francesco Morosini visited Mumbai in August 2023. The Italian Carrier Strike Group (aircraft carrier ITS Cavour and frigate ITS Alpino) is currently in Goa.
    • The tall ship ITS Amerigo Vespucci in Mumbai from November 28 to December 2 is expected.
    • It is the training vessel of the Italian Navy. We are also planning to build an ‘Italy village’ that will offer cultural, fashion, and culinary events, as well as conferences and exhibitions.
  • ITS Cavour: is a short take off and vertical landing ship constructed by the Italian naval shipyard Fincantieri and has been in the service of the Italian Navy since 2009.
    • As a ‘dual use’ vessel, it can project maritime power, but also provide logistical autonomy and serve environmental and humanitarian interventions.
  • PASSEX exercises: (training exercises to develop and maintain mariner skills and strengthen interoperability) are being held during the stay.
    • ITS Cavour is also hosting a workshop: on defence industry cooperation.
  • Social duties: At the same time, it serves as a hospital to operate children with facial malformations:
  • a team of Indian and Italian doctors is performing surgeries under the framework of ‘Operation Smile’, organised by the Smile House Foundation, Italy.

Defence ties

  • Defence Agreement: Bilaterally, the Italy-India defence cooperation relies on a defence agreement signed in October 2023.
    • This document lays the basis for a further expansion of our defence ties in many fields, from research to industrial cooperation, maritime domain awareness, sharing of information, and education and environmental issues related to military activities.
  • Defence cooperation talks: At the same time, our defence cooperation strongly relies on regular talks such as the Italy-India Military Cooperation Group meeting, held in March in New Delhi.
  • Defence production: Italy matters to India: two of our companies, Leonardo and Fincantieri, are ranked among the first 50 of SIPRI’s top arms-producing and military services companies in the world (2022), while other companies, such as Beretta, Elettronica and KNDS, albeit smaller in size, possess outstanding technical knowhow.
  • Joint ventures in Defence: Over the last few years, Italian defence companies have shown to be open to joint ventures, co-production, and joint development.
    • Fincantieri is cooperating with Cochin Shipyard since 2020, while Elettronica signed a Memorandum of Understanding with Bharat Electronics Limited in 2019.
    • This partnership approach is in line with India’s ‘Make in India’ ambitions and can respond to growing requirements by the Indian armed forces.

Italy’s role in the development of the Indian Ocean Region

  • Partnership in East Africa: Italy also looks at India as a valuable partner for development of the Indian Ocean Region, from East Africa to India’s shores via the Arabian Sea.
  • African inclusion in international forum: Both Italy and Indian are keen promoters of Africa in international for a and jointly supported the inclusion of the African Union in the G20.
    • During the Italy-Africa Summit in January, Italy launched a new initiative with Africa, the Mattei Plan, aimed at creating a mutually beneficial partnership to realise several important projects across the continent.
    • This initiative mobilises Italian capabilities with €5.5 billion in public investments and the involvement of all public entities and the private sector.
    • Among the first countries chosen for this plan, Egypt, Ethiopia, Kenya, and Mozambique are adjacent to the Indo-Mediterranean area.
    • The ambition is to engage with other partners to realise sustainable projects which will help drive economic and social development in Africa.

Italy’s support for IMEC

  • Italy has supported the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). Amid the conflict in Gaza and the escalating tensions in West Asia, we believe that IMEC can be part of a long-term vision to ensure shared prosperity in the region. Railway connections, ports, logistics and custom systems can support peace endeavours along a trade route that is as essential for Italy as it is for India.

Conclusion: People-to-people ties

  • Italy matters to India as a friend. We host the second largest Indian diaspora in the EU.
  • Italy is a reliable economic and defence partner, the second largest manufacturing country in Europe, and a robust security provider taking up responsibilities as a member of the EU and NATO. What persists over time are people-to-people ties.
  • These bonds dig deep into an ancient history of contacts between our two civilizations and find new inspiration with every story of cultural exchange, integration, and business success.

भारत के लिए इटली क्यों मायने रखता है

संदर्भ:

इटली और भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में आपसी हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत-भूमध्य सागर में अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं।

 परिचय

  • इस बहुसंकट के युग में, इटली और भारत के साझा हित हैं, लेकिन साथ ही भारत-भूमध्य सागर में संयुक्त चुनौतियाँ भी हैं। यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर इटली के लिए जो दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में छठे स्थान पर है। यह डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी महत्वपूर्ण है: ब्लू-रमन पनडुब्बी डेटा केबल जल्द ही जेनोआ को मुंबई से जोड़ेगी।
  • लाल सागर में समुद्री डकैती, गाजा और लेबनान में संघर्ष और कृषि और तेल व्यापार पर यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के प्रभावों के लिए एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध भारत-भूमध्य सागर सुनिश्चित करने के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
    •  हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया में सुरक्षा और रक्षा के लिए इटली की प्रतिबद्धता
    •  इटली ने हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया में सुरक्षा और रक्षा में अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाया है।
    •  2021 में UNCLOS के दोस्तों के समूह में शामिल होने के अलावा,
    •  यह यूरोपीय संघ नौसेना बल (EU NAVFOR) अटलांटा और होर्मुज जलडमरूमध्य (EMASoH) में यूरोपीय समुद्री जागरूकता में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है।
    •  फरवरी 2024 से, इटली लाल सागर, हिंद महासागर और खाड़ी में नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यूरोपीय संघ के सैन्य अभियान, यूनेवफोर एस्पाइड्स में एक प्रेरक शक्ति रहा है।

नौसेना की उपस्थिति

  • इटली ने भारत में अपनी नौसेना की उपस्थिति बढ़ा दी है।
  • मार्च 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र के सूचना संलयन केंद्र में शामिल होकर, गश्ती जहाज ITS फ्रांसेस्को मोरोसिनी ने अगस्त 2023 में मुंबई का दौरा किया। इतालवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (विमान वाहक ITS कैवूर और फ्रिगेट ITS अल्पिनो) वर्तमान में गोवा में है।
    •  लंबा जहाज ITS अमेरिगो वेस्पुची 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुंबई में रहने की उम्मीद है।
    •  यह इतालवी नौसेना का प्रशिक्षण पोत है। हम एक ‘इटली गांव’ बनाने की भी योजना बना रहे हैं, जो सांस्कृतिक, फैशन और पाककला कार्यक्रमों के साथ-साथ सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की पेशकश करेगा।
  • आईटीएस कैवोर: इतालवी नौसेना शिपयार्ड फिनकैंटिएरी द्वारा निर्मित एक छोटा टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग जहाज है और 2009 से इतालवी नौसेना की सेवा में है।
    •  एक ‘दोहरे उपयोग’ पोत के रूप में, यह समुद्री शक्ति को प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन रसद स्वायत्तता भी प्रदान कर सकता है और पर्यावरण और मानवीय हस्तक्षेप की सेवा भी कर सकता है।
  • पासेक्स अभ्यास: (नाविक कौशल विकसित करने और बनाए रखने और अंतर-संचालन को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण अभ्यास) प्रवास के दौरान आयोजित किए जा रहे हैं।
    •  आईटीएस कैवोर रक्षा उद्योग सहयोग पर एक कार्यशाला भी आयोजित कर रहा है।
  • सामाजिक कर्तव्य: साथ ही, यह चेहरे की विकृतियों वाले बच्चों का ऑपरेशन करने के लिए एक अस्पताल के रूप में कार्य करता है:
  • भारतीय और इतालवी डॉक्टरों की एक टीम स्माइल हाउस फाउंडेशन, इटली द्वारा आयोजित ‘ऑपरेशन स्माइल’ के ढांचे के तहत सर्जरी कर रही है।

रक्षा संबंध

  • रक्षा समझौता: द्विपक्षीय रूप से, इटली-भारत रक्षा सहयोग अक्टूबर 2023 में हस्ताक्षरित रक्षा समझौते पर निर्भर करता है।
    •  यह दस्तावेज़ अनुसंधान से लेकर औद्योगिक सहयोग, समुद्री डोमेन जागरूकता, सूचना साझा करने और सैन्य गतिविधियों से संबंधित शिक्षा और पर्यावरण संबंधी मुद्दों तक कई क्षेत्रों में हमारे रक्षा संबंधों के आगे विस्तार का आधार तैयार करता है।
  • रक्षा सहयोग वार्ता: साथ ही, हमारा रक्षा सहयोग नियमित वार्ता जैसे कि मार्च में नई दिल्ली में आयोजित इटली-भारत सैन्य सहयोग समूह की बैठक पर दृढ़ता से निर्भर करता है।
  • रक्षा उत्पादन: इटली भारत के लिए मायने रखता है: हमारी दो कंपनियाँ, लियोनार्डो और फिनकैंटिएरी, दुनिया में SIPRI की शीर्ष हथियार-उत्पादक और सैन्य सेवा कंपनियों (2022) में पहले 50 में शुमार हैं, जबकि अन्य कंपनियाँ, जैसे कि बेरेटा, इलेक्ट्रोनिका और केएनडीएस, आकार में छोटी होने के बावजूद, उत्कृष्ट तकनीकी जानकारी रखती हैं।
  • रक्षा में संयुक्त उद्यम: पिछले कुछ वर्षों में, इतालवी रक्षा कंपनियों ने संयुक्त उद्यमों, सह-उत्पादन और संयुक्त विकास के लिए खुलेपन का परिचय दिया है।
    •  फिनकैंटिएरी 2020 से कोचीन शिपयार्ड के साथ सहयोग कर रही है, जबकि इलेक्ट्रोनिका ने 2019 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
    •  यह साझेदारी दृष्टिकोण भारत की ‘मेक इन इंडिया’ महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है और भारतीय सशस्त्र बलों की बढ़ती आवश्यकताओं का जवाब दे सकता है।

हिंद महासागर क्षेत्र के विकास में इटली की भूमिका

  • पूर्वी अफ्रीका में भागीदारी: इटली भी भारत को पूर्वी अफ्रीका से लेकर अरब सागर के माध्यम से भारत के तटों तक हिंद महासागर क्षेत्र के विकास के लिए एक मूल्यवान भागीदार के रूप में देखता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय मंच में अफ्रीका का समावेश: इटली और भारत दोनों ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका के उत्साही प्रवर्तक हैं और उन्होंने संयुक्त रूप से अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का समर्थन किया है।
    •  जनवरी में इटली-अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दौरान, इटली ने अफ्रीका के साथ एक नई पहल, मैटेई योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य पूरे महाद्वीप में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को साकार करने के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाना है।
    •  यह पहल 5.5 बिलियन यूरो के सार्वजनिक निवेश और सभी सार्वजनिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ इतालवी क्षमताओं को जुटाती है।
    •  इस योजना के लिए चुने गए प्रथम देशों में मिस्र, इथियोपिया, केन्या और मोजाम्बिक शामिल हैं जो भारत-भूमध्यसागरीय क्षेत्र से सटे हुए हैं।
    •  महत्वाकांक्षा अन्य भागीदारों के साथ मिलकर स्थायी परियोजनाओं को साकार करने की है, जो अफ्रीका में आर्थिक और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।

आईएमईसी के लिए इटली का समर्थन

  • इटली ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) का समर्थन किया है। गाजा में संघर्ष और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, हमारा मानना ​​है कि आईएमईसी इस क्षेत्र में साझा समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा हो सकता है। रेलवे कनेक्शन, बंदरगाह, रसद और सीमा शुल्क प्रणाली एक व्यापार मार्ग पर शांति प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं जो इटली के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि भारत के लिए।

निष्कर्ष: लोगों से लोगों के बीच संबंध

  • भारत के लिए इटली एक मित्र के रूप में महत्वपूर्ण है। हम यूरोपीय संघ में दूसरे सबसे बड़े भारतीय प्रवासी की मेजबानी करते हैं।
  • इटली एक विश्वसनीय आर्थिक और रक्षा भागीदार है, यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण देश है, और यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य के रूप में जिम्मेदारियां उठाने वाला एक मजबूत सुरक्षा प्रदाता है। समय के साथ जो कायम रहता है वह है लोगों से लोगों के बीच संबंध।
  • ये बंधन हमारी दोनों सभ्यताओं के बीच संपर्कों के प्राचीन इतिहास को गहराई से दर्शाते हैं तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान, एकीकरण और व्यावसायिक सफलता की प्रत्येक कहानी के साथ नई प्रेरणा पाते हैं।