CURRENT AFFAIRS – 26/07/2024
- CURRENT AFFAIRS – 26/07/2024
- ‘States have unlimited right to tax mineral-rich lands’ / ‘राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का असीमित अधिकार है’
- A notable life of a scholar-economist of distinction and social conscience / विशिष्ट और सामाजिक चेतना वाले विद्वान-अर्थशास्त्री का उल्लेखनीय जीवन
- Minister launches revamped Model Skill Loan Scheme / मंत्री ने संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की
- India’s illegal coal mining problem / भारत की अवैध कोयला खनन समस्या
- Lokmanya Tilak / लोकमान्य तिलक
- ‘Teaching mental well being will reduce suicides’ / ‘मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा देने से आत्महत्याओं में कमी आएगी’
- National Parks of India [Mapping] / भारत के राष्ट्रीय उद्यान [मानचित्रण]
CURRENT AFFAIRS – 26/07/2024
‘States have unlimited right to tax mineral-rich lands’ / ‘राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का असीमित अधिकार है’
Syllabus : GS 2 : International Relations
Source : The Hindu
The Supreme Court delivered a significant 8:1 judgment affirming that State Legislatures have the power to tax mining lands and quarries, independent of the Parliament’s Mines and Minerals (Development and Regulation) Act of 1957 (MMDR Act).
Case Background
- The case, Mineral Area Development Authority v. M/s Steel Authority of India, pending for over 25 years, was decided by an 8-1 split, with Chief Justice DY Chandrachud authoring the majority opinion.
Understanding Royalties and Taxes
- Royalties are fees paid for the right to use a product, distinct from taxes.
- Section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDRA) requires leaseholders to pay royalties to those leasing the land.
Legal Questions and Historical Decisions
- The Supreme Court’s 1989 India Cement Ltd v. State of Tamil Nadu decision initially deemed royalties as taxes, a position challenged and revisited over the years.
- In 2004, State of West Bengal v. Kesoram Industries Ltd clarified that royalties are not taxes, correcting a typographical error from the India Cement decision.
- The Mineral Area Development Authority case sought to resolve conflicts arising from these interpretations.
Majority Decision: Royalties Are Not Taxes
- The majority ruled that royalties are payments based on specific contracts between leaseholders and lessors, not taxes.
- Taxes serve public purposes, while royalties compensate lessors for exclusive mineral rights.
States’ Power to Tax Mineral Development
- The court held that states can tax mineral development activities, independent of the MMDRA, under Entry 50 of the State List, which grants exclusive state powers over mineral rights taxes.
- Entry 54 of the Union List grants the Centre regulatory power over mines and mineral development but not taxing power.
Dissenting Opinion by Justice Nagarathna
- Justice Nagarathna argued that royalties should be considered taxes to maintain uniform mineral development.
- She believed the MMDRA’s purpose would be undermined by allowing states to impose additional levies.
- She also contended that the MMDRA denuded states’ taxing powers post-enactment and that Entry 49 of the State List does not permit taxing mineral-bearing land.
Implications
This ruling allows states to generate additional revenue through taxes on mining activities and land used for mining, providing clarity on the distinction between royalties and taxes and reinforcing states’ fiscal autonomy in mineral development.
‘राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का असीमित अधिकार है’
सर्वोच्च न्यायालय ने 8:1 के बहुमत से एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि राज्य विधानसभाओं के पास संसद के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) से स्वतंत्र होकर खनन भूमि और खदानों पर कर लगाने का अधिकार है।
मामले की पृष्ठभूमि
- खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मामला, जो 25 वर्षों से लंबित था, 8-1 के बहुमत से तय किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुमत की राय लिखी।
रॉयल्टी और करों को समझना
- रॉयल्टी किसी उत्पाद के उपयोग के अधिकार के लिए भुगतान की जाने वाली फीस है, जो करों से अलग है।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDRA) की धारा 9 के अनुसार पट्टेदारों को भूमि पट्टे पर देने वालों को रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है।
कानूनी प्रश्न और ऐतिहासिक निर्णय
- सर्वोच्च न्यायालय के 1989 के इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय में शुरू में रॉयल्टी को कर माना गया था, इस स्थिति को वर्षों से चुनौती दी गई और फिर से देखा गया।
- 2004 में, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी कर नहीं है, इंडिया सीमेंट निर्णय से एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि को ठीक किया।
- खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण मामले में इन व्याख्याओं से उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने का प्रयास किया गया।
बहुमत का निर्णय: रॉयल्टी कर नहीं है
- बहुमत ने फैसला सुनाया कि रॉयल्टी कर नहीं, बल्कि पट्टेदारों और पट्टेदारों के बीच विशिष्ट अनुबंधों पर आधारित भुगतान है।
- कर सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जबकि रॉयल्टी पट्टेदारों को विशेष खनिज अधिकारों के लिए क्षतिपूर्ति करती है।
खनिज विकास पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति
- न्यायालय ने माना कि राज्य एमएमडीआरए से स्वतंत्र होकर राज्य सूची की प्रविष्टि 50 के तहत खनिज विकास गतिविधियों पर कर लगा सकते हैं, जो खनिज अधिकार करों पर राज्य को विशेष शक्तियाँ प्रदान करती है।
- संघ सूची की प्रविष्टि 54 केंद्र को खानों और खनिज विकास पर विनियामक शक्ति प्रदान करती है, लेकिन कर लगाने की शक्ति नहीं।
न्यायमूर्ति नागरत्ना द्वारा असहमतिपूर्ण राय
- न्यायमूर्ति नागरत्ना ने तर्क दिया कि समान खनिज विकास को बनाए रखने के लिए रॉयल्टी को कर माना जाना चाहिए।
- उनका मानना था कि राज्यों को अतिरिक्त शुल्क लगाने की अनुमति देकर एमएमडीआरए का उद्देश्य कमज़ोर हो जाएगा।
- उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एमएमडीआरए ने अधिनियमन के बाद राज्यों की कर लगाने की शक्तियों को समाप्त कर दिया और राज्य सूची की प्रविष्टि 49 खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की अनुमति नहीं देती।
निहितार्थ
यह निर्णय राज्यों को खनन गतिविधियों और खनन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर करों के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने की अनुमति देता है, जिससे रॉयल्टी और करों के बीच अंतर पर स्पष्टता मिलती है और खनिज विकास में राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को सुदृढ़ किया जाता है।
A notable life of a scholar-economist of distinction and social conscience / विशिष्ट और सामाजिक चेतना वाले विद्वान-अर्थशास्त्री का उल्लेखनीय जीवन
Syllabus : Prelims Fact
Source : The Hindu
Christopher Thomas Kurien (2 July 1931–23 July 2024), was a distinguished economist and former Professor at Madras Christian.
- He served as president of Indian Economic Association in 2000.
- He authored 15 books that focused on various aspects of economics, with a particular emphasis on poverty eradication.
- He was known for his criticism of mainstream economics for not addressing poverty effectively and advocated for economic policies aimed at reducing poverty.
विशिष्ट और सामाजिक चेतना वाले विद्वान-अर्थशास्त्री का उल्लेखनीय जीवन
क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन (2 जुलाई 1931–23 जुलाई 2024), एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और मद्रास क्रिश्चियन के पूर्व प्रोफेसर थे।
- उन्होंने 2000 में भारतीय आर्थिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- उन्होंने 15 पुस्तकें लिखीं, जो अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित थीं, जिसमें गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था।
- वे गरीबी को प्रभावी ढंग से संबोधित न करने के लिए मुख्यधारा के अर्थशास्त्र की आलोचना करने के लिए जाने जाते थे और गरीबी को कम करने के उद्देश्य से आर्थिक नीतियों की वकालत करते थे।
Minister launches revamped Model Skill Loan Scheme / मंत्री ने संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की
Syllabus : Prelims Fact
Source : The Hindu
The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) revamped the ‘model skill loan scheme’ for skill development courses, with a fresh maximum loan limit of ₹7.5 lakh.
- The earlier (launched in 2015) Credit Guarantee Fund Scheme for Skill Development (CGFSSD) had a maximum loan limit of ₹1.5 lakh.
Challenges Faced by the CGFSSD:
- Low fund utilisation under the scheme: As on March 31, 2024, loans amounting to ₹115.75 crore had been extended to just 10,077 borrowers. This was mainly due to low ticket size of loans (upto ₹1.5 lakh).
- Inflation: As course costs and fees rose due to inflation, many of the high-cost courses were left out of the scheme.
- Less number of lending institutions: Only member lending institutes of the Indian Banking Association (IBA) were allowed to lend earlier, and there was low uptake by both private and public sector banks due to their limited reach.
Need for a Revamped Model Skill Loan Scheme:
- To fill the skill gap: Only 5% of the so-called skilled workforce is formally skilled and hence there is a huge skilling gap that needs to be filled.
- Adapting to rapid technological and societal shifts: As India (and the world) is undergoing rapid technological and societal shifts, India’s education systems and job market must adapt to keep pace and work hard towards a vision for 2047.
- To integrate new-age learning: As the ‘Skill Economy’ is increasingly market-led, new-age learning must be integrated into the skill development ecosystem.
The Revamped Model Skill Loan Scheme:
- Background: In her Budget 2024-25 speech, the Finance Minister had announced the model skill loan scheme.
- About the scheme:
- The scheme is aimed at providing easy access to advanced-level skill courses, which potentially pose a significant financial barrier for many deserving students and candidates to gain futuristic and in-demand industry skills.
- The scheme empowers youth with financial support for advanced skilling, through the instrument of collateral-free loans up to ₹7.5 lakh.
- How is it an upgrade over the earlier scheme?
- The maximum ticket size of individual loans eligible for credit guarantee cover has been increased to ₹7.50 lakhs from the earlier limit of ₹1.50 lakhs.
- Under the new scheme, the lending network has been broadened from only IBA banks to include Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and small finance banks.
- The revised scheme will now allow access to more skill courses, against only national skill qualification framework (NSQF)-aligned courses under the old scheme.
- Also, non-NSQF courses that are on boarded on the Skill India Digital Hub platform will come under the scheme.
- Significance:
- By ensuring uninterrupted credit flow in the skilling sector and by providing low-income youths with access to affordable finance for specialised skill courses, this scheme is expected to help 25,000 students every year
- With the help of this initiative, aspiring candidates can choose from a plethora of skill courses in sectors such as healthcare, IT, AI-data science, cloud application, digital marketing, gaming, drone technology, etc.
- These courses, driven by changing industry dynamics, offer substantial placement opportunities and potential for international mobility
मंत्री ने संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए ‘मॉडल कौशल ऋण योजना’ को नया रूप दिया, जिसमें 7.5 लाख रुपये की नई अधिकतम ऋण सीमा तय की गई।
- पहले (2015 में शुरू की गई) कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSSD) की अधिकतम ऋण सीमा 5 लाख रुपये थी।
CGFSSD के सामने आने वाली चुनौतियाँ:
- योजना के तहत कम निधि उपयोग: 31 मार्च, 2024 तक, केवल 10,077 उधारकर्ताओं को 75 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था। यह मुख्य रूप से ऋण के कम टिकट आकार (1.5 लाख रुपये तक) के कारण था।
- मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति के कारण पाठ्यक्रम की लागत और फीस बढ़ने के कारण, कई उच्च लागत वाले पाठ्यक्रम योजना से बाहर रह गए।
- ऋण देने वाली संस्थाओं की संख्या में कमी: पहले केवल भारतीय बैंकिंग संघ (IBA) के सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं को ही ऋण देने की अनुमति थी, तथा उनकी सीमित पहुँच के कारण निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कम उठाव किया गया था।
पुनर्निर्मित मॉडल कौशल ऋण योजना की आवश्यकता:
- कौशल अंतर को भरने के लिए: तथाकथित कुशल कार्यबल का केवल 5% ही औपचारिक रूप से कुशल है, इसलिए कौशल में बहुत बड़ा अंतर है, जिसे भरने की आवश्यकता है।
- तेजी से हो रहे तकनीकी और सामाजिक बदलावों के अनुकूल होना: चूंकि भारत (और दुनिया) तेजी से तकनीकी और सामाजिक बदलावों से गुजर रहा है, इसलिए भारत की शिक्षा प्रणाली और नौकरी बाजार को तालमेल बिठाने और 2047 के लिए एक दृष्टिकोण की दिशा में कड़ी मेहनत करने के लिए अनुकूल होना चाहिए।
- नए युग की शिक्षा को एकीकृत करना: चूंकि ‘कौशल अर्थव्यवस्था’ तेजी से बाजार-आधारित होती जा रही है, इसलिए नए युग की शिक्षा को कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया जाना चाहिए।
पुनर्निर्मित मॉडल कौशल ऋण योजना:
- पृष्ठभूमि: अपने बजट 2024-25 के भाषण में, वित्त मंत्री ने मॉडल कौशल ऋण योजना की घोषणा की थी।
- योजना के बारे में:
- इस योजना का उद्देश्य उन्नत-स्तर के कौशल पाठ्यक्रमों तक आसान पहुँच प्रदान करना है, जो संभावित रूप से कई योग्य छात्रों और उम्मीदवारों के लिए भविष्य और मांग वाले उद्योग कौशल हासिल करने में एक महत्वपूर्ण वित्तीय बाधा उत्पन्न करते हैं।
- यह योजना 5 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण के साधन के माध्यम से उन्नत कौशल के लिए वित्तीय सहायता के साथ युवाओं को सशक्त बनाती है।
- यह पिछली योजना की तुलना में किस तरह से उन्नत है?
- क्रेडिट गारंटी कवर के लिए पात्र व्यक्तिगत ऋणों का अधिकतम टिकट आकार ₹1.50 लाख की पिछली सीमा से बढ़ाकर ₹7.50 लाख कर दिया गया है।
- नई योजना के तहत, ऋण देने वाले नेटवर्क को केवल IBA बैंकों से बढ़ाकर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और छोटे वित्त बैंकों को शामिल किया गया है।
- संशोधित योजना अब पुरानी योजना के तहत केवल राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (NSQF)-संरेखित पाठ्यक्रमों के मुकाबले अधिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुँच की अनुमति देगी।
- साथ ही, स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफ़ॉर्म पर शामिल किए गए गैर-NSQF पाठ्यक्रम भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
- महत्व:
- कौशल क्षेत्र में निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित करके और कम आय वाले युवाओं को विशेष कौशल पाठ्यक्रमों के लिए किफायती वित्त तक पहुंच प्रदान करके, इस योजना से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।
- इस पहल की मदद से, इच्छुक उम्मीदवार स्वास्थ्य सेवा, आईटी, एआई-डेटा विज्ञान, क्लाउड एप्लिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, गेमिंग, ड्रोन तकनीक आदि जैसे क्षेत्रों में कौशल पाठ्यक्रमों की अधिकता से चुन सकते हैं।
- उद्योग की बदलती गतिशीलता से प्रेरित ये पाठ्यक्रम पर्याप्त प्लेसमेंट अवसर और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की क्षमता प्रदान करते हैं।
India’s illegal coal mining problem / भारत की अवैध कोयला खनन समस्या
Syllabus : GS 3 : Indian Economy
Source : The Hindu
On July 13, three workers died of asphyxiation inside an illegal coal mine in Gujarat’s Surendranagar district.
How Prevalent is Illegal Coal Mining in India?
- Illegal coal mining has led to multiple fatalities, including recent incidents in Gujarat, Jharkhand, and West Bengal, highlighting its prevalence and dangers.
- There are 10 workers who have died in illegal mining incidents in Gujarat alone this year, showcasing the ongoing risks associated with this activity.
- Illegal mining is often conducted in abandoned mines or shallow coal seams, particularly in remote areas, where monitoring and enforcement of regulations are weak.
Legal Frameworks Governing Coal Mining in India
- Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973: This act nationalized coal mining in India, regulating who can mine coal and under what conditions.
- Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act): This central legislation governs the mining sector, detailing processes for acquiring mining licenses and regulating mining activities. It empowers state governments to frame rules to prevent illegal mining.
- While the MMDR Act provides a framework, the enforcement and regulation of illegal mining fall under state jurisdiction.
Responsibility for Addressing Illegal Mining Placed on State Governments
- Law and Order Issue: Illegal mining is categorized as a law and order problem, which is a subject under the State List of the Constitution, making it the responsibility of state governments to address.
- Limited Central Authority: The Union government often shifts the responsibility to state authorities, citing the decentralized nature of governance in matters of local enforcement and regulation.
What Factors Contribute to the Persistence of Illegal Coal Mining?
- High Demand for Coal: With coal accounting for 55% of India’s energy needs, the high demand often exceeds legal supply leading to illegal mining activities.
- Poverty and Unemployment: Many coal-rich areas are home to impoverished populations who resort to illegal mining as a source of livelihood due to limited job opportunities.
- Weak Regulatory Enforcement: Inadequate monitoring and enforcement of mining regulations in remote areas allow illegal mining operations to flourish.
- Political Patronage: Allegations of political leaders’ involvement in illegal mining operations complicate efforts to curb these activities, as seen in various states.
What Safety Risks Do Workers Face?
- Lack of Safety Equipment: Workers often operate without helmets, masks, or other protective gear, significantly increasing their risk of injury or death.
- Hazardous Working Conditions: Illegal mines are typically unregulated, lacking proper structural support, making them vulnerable to cave-ins, landslides, and explosions.
- Toxic Gas Exposure: Miners are at risk of asphyxiation from inhaling toxic gases like carbon monoxide, as evidenced by recent fatalities in Gujarat.
- Continuous exposure to coal dust and hazardous substances can lead to respiratory issues and chronic health conditions, further endangering workers’ health.
Conclusion:
- Need to implement advanced surveillance technologies, such as drones and satellite imaging, to monitor and detect illegal mining activities in real-time.
- This can improve the efficiency of enforcement agencies in identifying and responding to illegal operations swiftly.
भारत की अवैध कोयला खनन समस्या
13 जुलाई को गुजरात के सुरेन्द्रनगर जिले में एक अवैध कोयला खदान में दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत हो गई।
भारत में अवैध कोयला खनन कितना प्रचलित है?
- अवैध कोयला खनन के कारण कई मौतें हुई हैं, जिनमें गुजरात, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई घटनाएं शामिल हैं, जो इसके प्रचलन और खतरों को उजागर करती हैं।
- इस वर्ष अकेले गुजरात में अवैध खनन की घटनाओं में 10 श्रमिकों की मृत्यु हुई है, जो इस गतिविधि से जुड़े चल रहे जोखिमों को दर्शाता है।
- अवैध खनन अक्सर परित्यक्त खदानों या उथले कोयला सीमों में किया जाता है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, जहाँ निगरानी और नियमों का प्रवर्तन कमजोर है।
भारत में कोयला खनन को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे
- कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973: इस अधिनियम ने भारत में कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण किया, यह विनियमित किया कि कौन कोयला खनन कर सकता है और किन शर्तों के तहत।
- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम): यह केंद्रीय कानून खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है, खनन लाइसेंस प्राप्त करने और खनन गतिविधियों को विनियमित करने की प्रक्रियाओं का विवरण देता है। यह राज्य सरकारों को अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।
- जबकि एमएमडीआर अधिनियम एक रूपरेखा प्रदान करता है, अवैध खनन का प्रवर्तन और विनियमन राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।
अवैध खनन से निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गई
- कानून और व्यवस्था का मुद्दा: अवैध खनन को कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो संविधान की राज्य सूची के तहत एक विषय है, जिससे इसे संबोधित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बन जाती है।
- सीमित केंद्रीय प्राधिकरण: स्थानीय प्रवर्तन और विनियमन के मामलों में शासन की विकेंद्रीकृत प्रकृति का हवाला देते हुए केंद्र सरकार अक्सर जिम्मेदारी राज्य अधिकारियों पर डाल देती है।
अवैध कोयला खनन के बने रहने में कौन से कारक योगदान करते हैं?
- कोयले की उच्च मांग: भारत की ऊर्जा जरूरतों का 55% हिस्सा कोयले से पूरा होता है, उच्च मांग अक्सर वैध आपूर्ति से अधिक होती है, जिससे अवैध खनन गतिविधियाँ होती हैं।
- गरीबी और बेरोजगारी: कई कोयला समृद्ध क्षेत्रों में गरीब आबादी रहती है जो सीमित रोजगार के अवसरों के कारण आजीविका के स्रोत के रूप में अवैध खनन का सहारा लेती है।
- कमजोर नियामक प्रवर्तन: दूरदराज के क्षेत्रों में खनन विनियमों की अपर्याप्त निगरानी और प्रवर्तन अवैध खनन कार्यों को पनपने देता है।
- राजनीतिक संरक्षण: अवैध खनन कार्यों में राजनीतिक नेताओं की संलिप्तता के आरोपों ने इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को जटिल बना दिया है, जैसा कि विभिन्न राज्यों में देखा गया है।
कर्मचारियों को किन सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है?
- सुरक्षा उपकरणों की कमी: श्रमिक अक्सर हेलमेट, मास्क या अन्य सुरक्षात्मक गियर के बिना काम करते हैं, जिससे उनके चोटिल होने या मृत्यु का जोखिम काफी बढ़ जाता है।
- खतरनाक कार्य परिस्थितियाँ: अवैध खदानें आमतौर पर अनियमित होती हैं, जिनमें उचित संरचनात्मक समर्थन की कमी होती है, जिससे वे धंसने, भूस्खलन और विस्फोटों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- विषाक्त गैसों का संपर्क: खनिकों को कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के साँस लेने से दम घुटने का खतरा होता है, जैसा कि गुजरात में हाल ही में हुई मौतों से पता चलता है।
- कोयले की धूल और खतरनाक पदार्थों के लगातार संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी समस्याएँ और पुरानी स्वास्थ्य स्थितियाँ हो सकती हैं, जिससे श्रमिकों का स्वास्थ्य और भी ख़तरे में पड़ सकता है।
निष्कर्ष:
- अवैध खनन गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी और पता लगाने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी उन्नत निगरानी तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता है।
- इससे अवैध संचालन की पहचान करने और उन पर तुरंत कार्रवाई करने में प्रवर्तन एजेंसियों की दक्षता में सुधार हो सकता है।
Lokmanya Tilak / लोकमान्य तिलक
Personality In News
The Prime Minister recently paid tributes to Lokmanya Tilak on his birth anniversary.
About Lokmanya Tilak:
- Bal Gangadhar Tilak, commonly known as Lokmanya Tilak, was a prominent Indian nationalist, freedom fighter, social reformer, and political leader during the Indian independence movement.
- He was one of the prime architects of modern India and probably the strongest advocate of Swaraj, or Self Rule for India.
- He is known for his slogan, “Swaraj is my birthright, and I shall have it.”
- He was born as Keshav Gangadhar Tilak, and his followers bequeathed upon him the title of ‘Lokmanya’, meaning he who is revered by the people.
- Extremist:
- He was considered aradical Nationalist.
- The British Government termed him the “Father of Indian Unrest”.
- Organisations:
- He joined the Indian National Congress Party in 1890.
- He also helped found the All India Home Rule Leaguein 1916–18 with G. S. Khaparde and Annie Besant.
- Tilak started his Home Rule League in Maharashtra, Central Provinces, and Karnataka and Berar region.
- Besant’s League was active in the rest of India.
- It aimed to advocate for self-rule and raise public awareness about India’s right to govern itself.
- Literary works:
- Tilak was a prolific writer and journalist.
- He used his newspaper, “Kesari” (meaning Lion) in Marathi and later “Maratha” in English, to disseminate nationalist ideas.
- Some of his notable literary works include “The Arctic Home in the Vedas,” where he presented his theory that the Vedas originated in the Arctic region, and “Shrimad Bhagavad Gita Rahasya,” an interpretation of the Bhagavad Gita from a nationalist perspective.
- Educationist:
- Tilak believed in the power of education and established the Deccan Education Society in Pune in 1884.
- The society founded Fergusson Collegeand the New English School, which played crucial roles in promoting modern education in Maharashtra.
- Tilak taught mathematics at Fergusson College.
- Social Reform: Lokmanya Tilak was also an advocate of social reform. He actively supported the eradication of social evils like untouchability and child marriage and promoted education for women.
- Lal-Bal-Pal: He had popular leaders such as Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai as his political companions, and the three were popularly known as the ‘Lal-Bal-Pal triumvirate.’
- Imprisonments: He was arrested for sedition on multiple occasions. His most prolonged incarceration lasted from 1908 to 1914, during which he wrote the famous book “Gita Rahasya” (The Secret of the Bhagavad Gita).
- In 1916, he concluded the Lucknow Pact with Mohammed Ali Jinnah, which provided for Hindu-Muslim unity in the nationalist struggle.
लोकमान्य तिलक
प्रधानमंत्री ने हाल ही में लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
लोकमान्य तिलक के बारे में:
- बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे।
- वे आधुनिक भारत के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे और संभवतः स्वराज या भारत के लिए स्वशासन के सबसे मजबूत समर्थक थे।
- वे अपने नारे के लिए जाने जाते हैं, “स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा।” उनका जन्म केशव गंगाधर तिलक के रूप में हुआ था, और उनके अनुयायियों ने उन्हें ‘लोकमान्य’ की उपाधि दी, जिसका अर्थ है वह जो लोगों द्वारा पूजनीय हो।
उग्रवादी:
- उन्हें कट्टर राष्ट्रवादी माना जाता था।
- ब्रिटिश सरकार ने उन्हें “भारतीय अशांति का जनक” कहा था।
संगठन:
- वे 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए।
- उन्होंने 1916-18 में जी.एस. खापर्डे और एनी बेसेंट के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना में भी मदद की।
- तिलक ने महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक और बरार क्षेत्र में अपनी होम रूल लीग शुरू की।
- बेसेंट की लीग शेष भारत में सक्रिय थी।
- इसका उद्देश्य स्वशासन की वकालत करना और भारत के खुद पर शासन करने के अधिकार के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना था।
साहित्यिक कार्य:
- तिलक एक विपुल लेखक और पत्रकार थे।
- उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए मराठी में अपने समाचार पत्र “केसरी” (जिसका अर्थ है शेर) और बाद में अंग्रेजी में “मराठा” का इस्तेमाल किया।
- उनकी कुछ उल्लेखनीय साहित्यिक कृतियों में “वेदों में आर्कटिक होम” शामिल है, जहाँ उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि वेदों की उत्पत्ति आर्कटिक क्षेत्र में हुई थी, और “श्रीमद्भगवद्गीता रहस्य”, जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से भगवद्गीता की व्याख्या है।
शिक्षाविद्:
- तिलक शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे और उन्होंने 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की।
- इस सोसाइटी ने फर्ग्यूसन कॉलेज और न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जिसने महाराष्ट्र में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित पढ़ाया।
- सामाजिक सुधार: लोकमान्य तिलक सामाजिक सुधार के भी समर्थक थे। उन्होंने अस्पृश्यता और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया।
- लाल-बाल-पाल: उनके राजनीतिक साथी बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे लोकप्रिय नेता थे और तीनों को लोकप्रिय रूप से ‘लाल-बाल-पाल त्रिमूर्ति’ के रूप में जाना जाता था।
- कारावास: उन्हें कई मौकों पर राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी सबसे लंबी कैद 1908 से 1914 तक चली, जिसके दौरान उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक “गीता रहस्य” (भगवद गीता का रहस्य) लिखी।
- 1916 में, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसने राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू-मुस्लिम एकता प्रदान की।
‘Teaching mental well being will reduce suicides’ / ‘मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा देने से आत्महत्याओं में कमी आएगी’
Editorial Analysis: Syllabus GS: 02 : Governance and Social Justice
Source : The Hindu
Context :
- A recent article in the Lancet has once again turned the spotlight on suicide. Psychiatrists have been talking about ways to reduce suicides but rue the fact that governments, state and central, have shown little interest.
Strategy to curb suicides
- A blueprint to stem suicides, the National Suicide Prevention Strategy, was launched in November 2022.
- The aim was to establish effective surveillance mechanisms for suicide within three years and establish psychiatric outpatient departments to provide suicide prevention services through the District Mental Health Programmes in all districts within the next five years.
- It called for integrating a mental well-being curriculum into all educational institutions within eight years.
- It also sought to develop guidelines for responsible media reporting of suicides and restrict access to the means for suicide.
Top killer
- In India, more than 1 lakh lives are lost annually to suicide, and it is the top killer in the 15-29 years category.
- From 2019 to 2022, the suicide rate increased from 10.2 to 11.3 per 1,00,000.
- The NSSP envisages a specific strategy for every state and district.
- The ministry of health, education, and agriculture in each state must have a task force.
- The health department should take the lead, but other departments like fertilisers, chemicals, information and broadcasting should also be represented in the task force.
- The education department should be included to promote emotional wellbeing.
- Soumitra Pathare, Director for Centre for Mental Health Law and Policy, one of the framers blames lack of political will.
‘Sense of fatality’
- There is a sense of fatality when we start talking about suicide prevention. Even a 20% drop in suicides would save 40,000 lives annually.
- The lack of will in the media to make conscientious efforts to educate themselves on reporting suicides.
- By talking about suicides we would be acknowledging the problem and try to find solutions.
- The present approach is piecemeal. We need a district wise programme that can bring about consistent results.
- The National Education Policy is good, but it has not been implemented.
- The vocational guidance programme and multiple exits, grade system, and the flexibility to make course changes are all good. But it has not been implemented.
- The policy changes do make a difference and these policies are there and need to be implemented.
- Tieing up NEP and NSPS, and by implementing the strategies deaths can be reduced.
Way forward
- Suicides can be prevented with timely supportive action. Citizens must learn the skills of identifying someone with suicidal thoughts, asking them openly about their thoughts, talking to them without fear, and referring them to a caregiver who can complete a safety plan and provide suicide prevention counselling.
- These steps, if taken with care person, can save many lives at risk.
What is suicide?
- Suicide is when people harm themselves with the goal of ending their life, and they die as a result.
- A suicide attempt is when people harm themselves with the goal of ending their life, but they do not die.
Data on suicide deaths in India:
- In India, more than one lakh lives are lost every year to suicide, and it is the top killer in the 15-29 years category.
- In the past three years, the suicide rate has increased from 10.2 to 11.3 per 1,00,000 population, the document records.
- The most common reasons for suicide include family problems and illnesses, which account for 34% and 18% of all suicide-related deaths.
Treatments and Therapies:
Brief Interventions
- Safety Planning:
- Personalized safety planning has been shown to help reduce suicidal thoughts and actions.
- Follow-up phone calls:
- Research has shown that when at-risk patients receive further screening, a Safety Plan intervention, and a series of supportive phone calls, their risk of suicide goes down.
Psychotherapies:
- Cognitive Behavioral Therapy (CBT):
- It can help people learn new ways of dealing with stressful experiences.
- CBT helps individuals recognize their thought patterns and consider alternative actions when thoughts of suicide arise.
- Dialectical Behavior Therapy (DBT):
- It has been shown to reduce suicidal behavior in adolescents.
India’s First Suicide Prevention Policy
In 2022, Ministry of Health and Family Welfare announced a National Suicide Prevention Strategy.
More about the policy
- About:
- The newly launched National Suicide Prevention Strategy is the first of its kind in the country.
- The suicide prevention policy comes with time-bound action plans and multi-sectoral collaborations to achieve reduction in suicide mortality by 10% 2030.
- The strategy broadly seeks to:
- Establish effective surveillance mechanisms for suicide within the next three years,
- Establish psychiatric outpatient departments that will provide suicide prevention services through the District Mental Health Programme in all districts within the next five years, and
- To integrate a mental well-being curriculum in all educational institutions within the next eight years.
- The policy envisages:
- Developing guidelines for responsible media reporting of suicides, and
- Restricting access to means of suicide.
- Community & societal support:
- The stress is on developing community resilience and societal support for suicide prevention.
- In line with global strategy:
- The UN’s Sustainable Development Goal (SDG) 3.4 aims to reduce premature mortality from non-communicable diseases by one-third, through prevention and treatment, and promote mental health and well-being.
- One of the indicators for this is the suicide rate.
- While the strategy is in line with the WHO’s South East-Asia Region Strategy for suicide prevention, it says it will remain true to India’s cultural and social milieu.
Government of India Initiatives
- National Mental Health Programme (NMHP), 1982:
- To ensure the availability and accessibility of minimum mental healthcare for all in the foreseeable future, particularly to the most vulnerable and underprivileged sections of the population.
- Mental Healthcare Act, 2017 – Decriminalising suicide attempts:
- It was passed in 2017, came into effect in May 2018 and replaced the Mental Health Act of 1987.
- To the joy of most Indian medical practitioners and advocates of mental health, the act decriminalised suicide attempts in India.
- It also included WHO guidelines in the categorisation of mental illnesses.
- The most significant provision in the act was “advanced directives”, which allowed individuals with mental illnesses to decide the course of their treatment and also appoint someone to be their representative.
- It also restricted the use of electroconvulsive therapy (ECT), and banned its use on minors, finally introducing measures to tackle stigma in Indian society.
Manodarpan Initiative:
- It is an initiative under Atmanirbhar Bharat Abhiyan.
- It aims to provide psyho-social support to students for their mental health and well-being.
Kiran Helpline:
- The helpline is a giant step towards suicide prevention, and can help with support and crisis management.
- The helpline aims to provide early screening, first-aid, psychological support, distress management, mental well-being, and psychological crisis management and will be managed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD).
Issues & way ahead
- Focus not up to the mark:
- The recent National Crime Records Bureau (NCRB) report stated that 1.64 lakh people died by suicide in 2021.
- This is 10 per cent higher than the COVID deaths in India 2020, and 6.8 times the maternal death (23800) in 2020.
- Yet, we have had so much more focus and efforts on COVID protocols and maternal health as compared to suicide prevention.
- Need for collaborative efforts:
- Given that suicide is a complex issue, tackling it will necessarily require inter-sectoral collaboration.
- The 2021 NCRB data shows that family issues (33.2 per cent), unemployment/indebtedness/career problems (7.7 percent), health concerns (18.6 percent) are some of the major causes.
- To work on prevention, we need the Ministry of Women and Child Development, Ministry of Commerce & Industry, the MoHFW, among others, to work collaboratively.
- Requirement of an effective implementation:
- The strategy should now be passed on to the States for them to develop locally relevant action plans; and then cascade to the district, primary health and community levels.
- Further efforts are now required to prevent suicides as a public health priority.
- Suicides impact all sections of the society and thus require concerted and collaborative efforts from individuals and the community at large.
‘मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा देने से आत्महत्याओं में कमी आएगी’
संदर्भ :
- लैंसेट में हाल ही में छपे एक लेख ने एक बार फिर आत्महत्या पर ध्यान केंद्रित किया है। मनोचिकित्सक आत्महत्याओं को कम करने के तरीकों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस तथ्य पर अफसोस जताते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार ने इसमें बहुत कम रुचि दिखाई है।
आत्महत्याओं पर अंकुश लगाने की रणनीति
- आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक खाका, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, नवंबर 2022 में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य तीन वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना और अगले पाँच वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएँ प्रदान करने के लिए मनोरोग बाह्य रोगी विभाग स्थापित करना था।
- इसने आठ वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम को एकीकृत करने का आह्वान किया।
- इसने आत्महत्याओं की ज़िम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश विकसित करने और आत्महत्या के साधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने की भी मांग की।
शीर्ष हत्यारा
- भारत में, आत्महत्या से हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जाती है और यह 15-29 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे बड़ा हत्यारा है।
- 2019 से 2022 तक आत्महत्या की दर 2 से बढ़कर 11.3 प्रति 1,00,000 हो गई।
- एनएसएसपी में हर राज्य और जिले के लिए एक खास रणनीति की परिकल्पना की गई है।
- प्रत्येक राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि मंत्रालय के पास एक टास्क फोर्स होनी चाहिए।
- स्वास्थ्य विभाग को इसका नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन टास्क फोर्स में उर्वरक, रसायन, सूचना और प्रसारण जैसे अन्य विभागों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- भावनात्मक भलाई को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- सौमित्र पठारे, सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी के निदेशक, जो कि एक संविधान निर्माता हैं, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दोषी ठहराते हैं।
‘मृत्यु की भावना’
- जब हम आत्महत्या की रोकथाम के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो मृत्यु की भावना होती है। आत्महत्याओं में 20% की गिरावट से भी सालाना 40,000 लोगों की जान बच सकती है।
- मीडिया में आत्महत्याओं की रिपोर्टिंग के बारे में खुद को शिक्षित करने के लिए ईमानदार प्रयास करने की इच्छाशक्ति की कमी।
- आत्महत्याओं के बारे में बात करके हम समस्या को स्वीकार करेंगे और समाधान खोजने की कोशिश करेंगे।
- वर्तमान दृष्टिकोण टुकड़ों में है। हमें एक जिलावार कार्यक्रम की आवश्यकता है जो लगातार परिणाम ला सके।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छी है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है।
- व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम और कई निकास, ग्रेड प्रणाली, और पाठ्यक्रम परिवर्तन करने की लचीलापन सभी अच्छे हैं। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है।
- नीतिगत परिवर्तन निश्चित रूप से अंतर लाते हैं और ये नीतियाँ मौजूद हैं और इन्हें लागू करने की आवश्यकता है।
- एनईपी और एनएसपीएस को जोड़कर, और रणनीतियों को लागू करके मौतों को कम किया जा सकता है।
आगे की राह
- समय पर सहायक कार्रवाई से आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। नागरिकों को आत्महत्या के विचार वाले किसी व्यक्ति की पहचान करने, उनसे उनके विचारों के बारे में खुलकर पूछने, बिना किसी डर के उनसे बात करने और उन्हें एक देखभाल करने वाले के पास भेजने का कौशल सीखना चाहिए जो एक सुरक्षा योजना पूरी कर सके और आत्महत्या रोकथाम परामर्श प्रदान कर सके।
- ये कदम, अगर सावधानी से उठाए जाएं, तो जोखिम में पड़े कई लोगों की जान बच सकती है।
आत्महत्या क्या है?
- आत्महत्या तब होती है जब लोग अपने जीवन को समाप्त करने के लक्ष्य से खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, और परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है।
- आत्महत्या का प्रयास तब होता है जब लोग अपने जीवन को समाप्त करने के लक्ष्य से खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती।
भारत में आत्महत्या से होने वाली मौतों का डेटा:
- भारत में, हर साल आत्महत्या के कारण एक लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है, और यह 15-29 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा हत्यारा है।
- पिछले तीन सालों में, आत्महत्या की दर 2 से बढ़कर 11.3 प्रति 1,00,000 आबादी हो गई है, दस्तावेज़ में दर्ज है।
- आत्महत्या के सबसे आम कारणों में पारिवारिक समस्याएँ और बीमारियाँ शामिल हैं, जो सभी आत्महत्या से संबंधित मौतों का 34% और 18% हिस्सा हैं।
उपचार और चिकित्सा:
संक्षिप्त हस्तक्षेप
- सुरक्षा योजना:
- व्यक्तिगत सुरक्षा योजना आत्मघाती विचारों और कार्यों को कम करने में मदद करने के लिए दिखाई गई है।
- फ़ॉलो-अप फ़ोन कॉल:
- शोध से पता चला है कि जब जोखिम वाले रोगियों को आगे की स्क्रीनिंग, सुरक्षा योजना हस्तक्षेप और सहायक फ़ोन कॉल की एक श्रृंखला मिलती है, तो आत्महत्या का उनका जोखिम कम हो जाता है।
मनोचिकित्सा:
- संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी (CBT):
- यह लोगों को तनावपूर्ण अनुभवों से निपटने के नए तरीके सीखने में मदद कर सकती है।
- CBT व्यक्तियों को उनके विचार पैटर्न को पहचानने और आत्महत्या के विचार आने पर वैकल्पिक कार्यों पर विचार करने में मदद करती है।
- द्वंद्वात्मक व्यवहार थेरेपी (DBT):
- यह किशोरों में आत्मघाती व्यवहार को कम करने के लिए दिखाई गई है।
भारत की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति
2022 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की।
नीति के बारे में अधिक जानकारी
- के बारे में:
- हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति देश में अपनी तरह की पहली रणनीति है।
- आत्महत्या रोकथाम नीति समयबद्ध कार्य योजनाओं और बहु-क्षेत्रीय सहयोग के साथ आती है, ताकि 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाई जा सके।
रणनीति का मुख्य उद्देश्य है:
- अगले तीन वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करना,
- अगले पाँच वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएँ प्रदान करने वाले मनोरोग बाह्य रोगी विभाग स्थापित करना, और
- अगले आठ वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम को एकीकृत करना।
नीति में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:
- आत्महत्याओं की ज़िम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश विकसित करना, और
- आत्महत्या के साधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित करना।
समुदाय और सामाजिक समर्थन:
- आत्महत्या रोकथाम के लिए समुदाय लचीलापन और सामाजिक समर्थन विकसित करने पर जोर दिया गया है।
वैश्विक रणनीति के अनुरूप:
- संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 4 का उद्देश्य रोकथाम और उपचार के माध्यम से गैर-संचारी रोगों से होने वाली असामयिक मृत्यु दर को एक तिहाई तक कम करना और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है।
इसका एक संकेतक आत्महत्या दर है।
- जबकि यह रणनीति आत्महत्या रोकथाम के लिए डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है, यह कहता है कि यह भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के लिए सही रहेगी।
भारत सरकार की पहल
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी), 1982:
- निकट भविष्य में सभी के लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से आबादी के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों के लिए।
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 – आत्महत्या के प्रयासों को अपराध से मुक्त करना:
- इसे 2017 में पारित किया गया था, मई 2018 में लागू हुआ और इसने 1987 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की जगह ली।
- अधिकांश भारतीय चिकित्सकों और मानसिक स्वास्थ्य के अधिवक्ताओं की खुशी के लिए, इस अधिनियम ने भारत में आत्महत्या के प्रयासों को अपराध से मुक्त कर दिया।
- इसमें मानसिक बीमारियों के वर्गीकरण में डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश भी शामिल थे।
- अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान “उन्नत निर्देश” था, जो मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों को अपने उपचार के तरीके को तय करने और किसी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की अनुमति देता था।
- इसने इलेक्ट्रोकोनवल्सी थेरेपी (ईसीटी) के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया, और नाबालिगों पर इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, अंततः भारतीय समाज में कलंक से निपटने के उपायों की शुरुआत की।
मनोदर्पण पहल:
- यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक पहल है।
- इसका उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता प्रदान करना है।
किरण हेल्पलाइन:
- यह हेल्पलाइन आत्महत्या की रोकथाम की दिशा में एक बड़ा कदम है, और सहायता और संकट प्रबंधन में मदद कर सकती है।
- इस हेल्पलाइन का उद्देश्य प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन, मानसिक कल्याण और मनोवैज्ञानिक संकट प्रबंधन प्रदान करना है और इसे विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
मुद्दे और आगे की राह
ध्यान केंद्रित नहीं:
- हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 64 लाख लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई।
- यह भारत में 2020 में कोविड से हुई मौतों से 10 प्रतिशत अधिक है, और 2020 में मातृ मृत्यु (23800) से 8 गुना अधिक है।
- फिर भी, हमने आत्महत्या की रोकथाम की तुलना में कोविड प्रोटोकॉल और मातृ स्वास्थ्य पर बहुत अधिक ध्यान और प्रयास किए हैं।
सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता:
- यह देखते हुए कि आत्महत्या एक जटिल मुद्दा है, इससे निपटने के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
- 2021 एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि पारिवारिक मुद्दे (2 प्रतिशत), बेरोजगारी/ऋणग्रस्तता/करियर की समस्याएं (7.7 प्रतिशत), स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं (18.6 प्रतिशत) कुछ प्रमुख कारण हैं।
- रोकथाम पर काम करने के लिए, हमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आदि को सहयोगात्मक रूप से काम करने की आवश्यकता है।
प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता:
- रणनीति अब राज्यों को सौंपी जानी चाहिए ताकि वे स्थानीय रूप से प्रासंगिक कार्य योजनाएं विकसित कर सकें; और फिर जिला, प्राथमिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्तर पर इसे लागू किया जा सके।
- अब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में आत्महत्याओं को रोकने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है।
- आत्महत्याएं समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करती हैं और इसलिए व्यक्तियों और समुदाय से बड़े पैमाने पर ठोस और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है।
National Parks of India [Mapping] / भारत के राष्ट्रीय उद्यान [मानचित्रण]
- They are the areas that are set by the government to conserve the natural environment.
- A national park has more restrictions as compared to a wildlife sanctuary.
- Their boundaries are fixed and defined.
- The main objective of a national park is to protect the natural environment of the area and biodiversity conservation.
What is allowed and what is not allowed inside National Parks:
- Here, no human activity is allowed.
- Grazing of livestock and private tenurial rights are not permitted here.
- Species mentioned in the Schedules of the Wildlife Act are not allowed to be hunted or captured.
- No person shall destroy, remove, or exploit any wildlife from a National Park or destroy or damage the habitat of any wild animal or deprive any wild animal of its habitat within a national park.
- They cannot be downgraded to the status of a ‘sanctuary’.
Declaration of National Parks:
- National parks can be declared both by the Central Government and State governments. No alteration of the boundaries of a national park shall be made except on a resolution passed by the State Legislature.
Important facts about the National Parks in India
- Number of National 105
- Total area covered 40,501 sq.km.
- Maximum National Park state P. (9), Andaman & Nikobar (9)
- First National Park Jim Corbett National Park
- Largest National Park Hemis National Park
- Smallest National Park South Button National Park
- Latest National Park Kuno National Park
There are 104 existing national parks in India covering an area of 43,716 km2, which is 1.33% of the geographical area of the country
State-wise National Parks list
Name of State | Name of Protected Area | ||||||||||||
Goa | Mollem | ||||||||||||
Gujarat |
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Haryana |
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Himachal Pradesh |
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Jharkhand | Betla | ||||||||||||
Karnataka |
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Kerala |
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Madhya Pradesh |
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Maharashtra |
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Manipur |
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Meghalaya |
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Mizoram |
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Nagaland | Intanki | ||||||||||||
Odisha |
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Rajasthan |
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Sikkim | Khangchendzonga | ||||||||||||
Tamil Nadu |
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Telangana |
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Tripura |
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Uttar Pradesh | Dudhwa | ||||||||||||
Uttarakhand |
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West Bengal |
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Andaman & Nicobar Islands |
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Jammu & Kashmir |
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Ladakh | Hemis |
भारत के राष्ट्रीय उद्यान [मानचित्रण]
- ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किया जाता है।
- एक राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं।
- उनकी सीमाएँ निश्चित और परिभाषित होती हैं।
- एक राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता संरक्षण करना है।
राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर क्या अनुमति है और क्या नहीं:
- यहाँ, किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।
- यहाँ पशुओं को चराने और निजी काश्तकारी अधिकारों की अनुमति नहीं है।
- वन्यजीव अधिनियम की अनुसूचियों में उल्लिखित प्रजातियों का शिकार या कब्जा करने की अनुमति नहीं है।
- कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान से किसी भी वन्यजीव को नष्ट, हटा या शोषण नहीं करेगा या किसी भी जंगली जानवर के आवास को नष्ट या नुकसान नहीं पहुँचाएगा या किसी भी जंगली जानवर को राष्ट्रीय उद्यान के भीतर उसके आवास से वंचित नहीं करेगा।
- उन्हें ‘अभयारण्य’ के दर्जे में नहीं बदला जा सकता।
राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा:
- राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य
- राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105
- कुल क्षेत्रफल 40,501 वर्ग किमी.
- अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान राज्य पी. (9), अंडमान और निकोबार (9)
- पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
- सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान
- सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान
- नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कुनो राष्ट्रीय उद्यान
भारत में 104 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका क्षेत्रफल 43,716 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% है
राज्यवार राष्ट्रीय उद्यानों की सूची
राज्य का नाम | संरक्षित क्षेत्र का नाम | |||||||
गोवा | मोल्लेम | |||||||
गुजरात |
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हरियाणा |
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हिमाचल प्रदेश |
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झारखंड | बेतला | |||||||
कर्नाटक |
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केरल |
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मध्य प्रदेश |
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महाराष्ट्र |
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मणिपुर |
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मेघालय |
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मिजोरम |
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नागालैंड | इंटंकी | |||||||
ओडिशा |
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राजस्थान |
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सिक्किम | कंचनजंगा | |||||||
तमिलनाडु |
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तेलंगाना |
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|||||||
त्रिपुरा |
|
|||||||
उत्तर प्रदेश | दुधवा | |||||||
उत्तराखंड |
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पश्चिम बंगाल |
|
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
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|||||||
जम्मू और कश्मीर |
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|||||||
लद्दाख | हेमिस |